यूपी दिव्यांग मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरण योजना, लाभ, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया

दिव्यांगों के कल्याण के लिए केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए एक और योजना लाई है‌। अब 80 फीसदी से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगों को हाथों से ट्राइसाइकिल नहीं खींचनी होगी। अब उन्हें बैटरी चालित यानी यूपी दिव्यांग मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरण योजना किया जाएगा। आज इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको इसी योजना के संबंध में बिंदुवार जानकारी देंगे। आइए, शुरू करते हैं-

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उत्तर प्रदेश दिव्यांग मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरण योजना क्या है? [What is UP Divyang Motorized Tricycle Distribution Scheme?]

साथियों, आपको बता दें कि इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के दिव्यांगजनों को बैटरी से चलने वाली मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल मुफ्त प्रदान की जाएगी। इसके लिए उन्हें 25 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा ‌। आपको बता दें कि सरकार ने हर लोकसभा क्षेत्र में करीब सौ बैटरी चालित मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

दिव्यांग मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरण योजना डिटेल्स –

योजना का नाम [Scheme name] निःशुल्क मोटराइजड ट्राईसायकिल योजना
किसने शुरू कीउत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थीयूपी के दिव्यांग नागरिक
अनुदान राशी 25 हजार रुपये
अधिकारिक वेबसाइटयहां देखें
उत्तर प्रदेश दिव्यांग मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरण योजना क्या है? [What is Uttar Pradesh Divyang Motorized Tricycle Distribution Scheme?]

दिव्यांग मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरण योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक पात्रता [Required eligibility to take advantage of Divyang Motorized Tricycle Distribution Scheme] –

दोस्तों, आपको बता दें कि योजना के संचालन का जिम्मा जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के पास है। योजना का लाभ लेने के लिए निम्न पात्रता निर्धारित की गई है-

  • 1.आवेदक भारत का नागरिक हो।
  • 2. वह उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
  • 3. योजना के लाभार्थी की न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई है।
  • 4. वह जिस जिले में रहता है, उसी में योजना का लाभ ले सकता है।
  • 5. उत्तर प्रदेश के केवल उन्हीं दिव्यांगों को योजना का लाभ मिलेगा, जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफीलिया आदि से पीड़ित हों।
  • 6. योजना केवल 80 फीसदी से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगों पर लागू होगी।
  • 7. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार की सालाना आय एक लाख, 80 हजार रुपये से अधिक न हो।
  • 8. आवेदक ने पूर्व में इस योजना का लाभ न लिया हो।
  • 9. आवेदक की दृष्टि, मानसिक स्थिति अच्छी एवं कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ हो, ताकि वह मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल का संचालन करने में सक्षम हो।
  • 10. दिव्यांग छात्रों को योजना के तहत प्राथमिकता मिलेगी।

दिव्यांग मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरण योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज – [Required documents for application in Divyang Motorized Tricycle Distribution Scheme -]

  • 1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी जिले के सीएमओ की ओर से जारी 80 प्रतिशत या उससे अधिक का प्रमाण पत्र।
  • 2. आवेदक का आधार कार्ड। ‌‌
  • 3. आवेदक के परिवार का तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
  • 4. आवेदक का निवास प्रमाण पत्र।
  • 5. आवेदक का मोबाइल नंबर।
  • 6. छात्र आवेदक की स्थिति में हाईस्कूल/उच्चतर कक्षा का प्रमाण पत्र।
  • 7. आवेदक का जाति प्रमाण पत्र।
  • 8. आवेदक का दिव्यांगता प्रदर्शित करता एक पासपोर्ट साइज का स्व-प्रमाणित (self attested) नवीनतम फोटोग्राफ।
  • 9. आवेदक का आयु प्रमाण पत्र।

दिव्यांग मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरण योजना के लिए आनलाइन आवेदन कैसे करें? [How to apply online for Divyang Motorized Tricycle Distribution Scheme?]

दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना के लिए आफलाइन व आनलाइन दोनों प्रकार से आवेदन की सुविधा दी है। आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से है-

Total Time: 30 minutes

ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ – [Visit the official website -]

सबसे पहले आप योजना की official वेबसाइट https://hwd.uphq.in/Home पर जाएं। यहां आपके सामने होमपेज खुल जाएगा।

दिव्यांग मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरण योजना पर क्लीक करें – [Click on Divyang Motorized Tricycle Distribution Scheme -]

वेबसाइट पर पहुंचने के पश्चात आपको दिव्यांग मोटराइज्ड साइकिल वितरण योजना फॉर्म पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा।
जना के लिए आनलाइन आवेदन कैसे करें? [How to apply online for Divyang Motorized Tricycle Distribution Scheme?]

दिव्यांग मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरण योजना के निर्देश पढ़ें – [Read the instructions of Divyang Motorized Tricycle Distribution Scheme -]

आपको यहां योजना संबंधी पात्रता एवं निर्देश लिखे दिखेंगे। आपको सबसे नीचे I agree के बाक्स में चेक कर apply online के option पर click करना होगा।

दिव्यांग मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरण योजना फॉर्म भरें – [Fill the Divyang Motorized Tricycle Distribution Scheme Form -]

अब आपके सामने योजना का application form खुल जाएगा। इसमें आपको अपना नाम, पिता/अभिभावक का नाम, जन्म तिथि, आयु, लिंग जैसी व्यक्तिगत जानकारी के साथ ही अपना जनपद, तहसील, मकान नंबर, गली, पिनकोड समेत पूरा पता, मोबाइल नंबर, जाति, जाति प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, प्रमाण पत्र क्रमांक, प्रार्थी का व्यवसाय, आय, आधार, अनुदान के अलावा आय के स्रोत उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि, विकलांगता प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं अथवा नहीं आदि जानकारी को सही सही भरना होगा।जना के लिए आनलाइन आवेदन कैसे करें? [How to apply online for Divyang Motorized Tricycle Distribution Scheme?]

सिग्नेचर एंव डॉक्यूमेंट अपलोड करें – [Upload Signature and Documents -]

इसके बाद अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति होने की स्थिति में) अपलोड करने होंगे।
8. इतना करने के बाद आपको अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर अथवा
अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा।

टर्म एंव कंडीशन एक्सेप्ट करें – [Accept term and condition -]

अब आपको डिक्लेरेशन के बाक्स में चेक करना होगा, जिसमें लिखा होगा कि आपने आवेदन फार्म में जो जानकारी भरी है, वह आपकी संपूर्ण जानकारी के अनुसार सत्य है।

मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरण योजना फॉर्म सबमिट करें – [Submit Motorized Tricycle Distribution Scheme Form -]

इसके पश्चात आपको सबसे नीचे submit के option पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।

दिव्यांग मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरण योजना के लिए आफलाइन आवेदन कैसे करें? [How to apply offline for Divyang Motorized Tricycle Distribution Scheme?]

  • 1. आफलाइन आवेदन के लिए आवेदक को सबसे पहले जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी के यहां से फार्म लेना होगा।
  • 2. अब उसे इस फार्म में पूछी गई सारी जानकारी को सही सही भरना होगा।
  • 3. इसके बाद उसे संबंधित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
  • 4. फार्म पूरा करके इसे संबंधित अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
  • 5. सभी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पश्चात पात्र पाए जाने पर आपको योजना का लाभ दिया जाएगा।

मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरण योजना के लाभ – [Benefits of Motorized Tricycle Distribution Scheme -]

  • 1. मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल इलेक्ट्रिक होने की वजह से दिव्यांग जनों को इसे चलाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
  • 2. इस योजना द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वह शारीरिक रूप से असहाय दिव्यांग लोगों को चलने फिरने में सहायता होगी|
  • 3. हाई स्कूल अथवा उच्च कक्षा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पढ़ने में मदद मिलेगी|
  • 4. मोटराइज्ड ट्राई साइकिल मिल जाने से दिव्यांगजन अपने सभी कार्य स्वयं करने में सक्षम होंगे यानी उन्हें किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा|

पात्र लाभार्थियों का चयन कौन करेगा – [Who will select the eligible beneficiaries?]

दोस्तों, आपको बता दें कि योजना के लिए पात्र लाभार्थियों का चयन संबंधित डीएम की अध्यक्षता वाली एक तीन सदस्यीय कमेटी के जिम्मे है। कमेटी में जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी यानी सीएमओ (CMO), उपसंभागीय परिवहन अधिकारी यानी एआरटीओ (ARTO) और जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शामिल होते हैं। यही कमेटी प्रमाण पत्र सत्यापित कर लाभार्थियों का चयन सुनिश्चित करती है।

फर्जी प्रपत्र होने पर, गलत सूचना पर वसूली होगी – [In case of fake form, recovery will be done on wrong information -]

मित्रों, यह सचेत होने वाली बात है। यदि कोई लाभार्थी फर्जी प्रपत्र लगाकर या फिर गलत सूचना देकर योजना का लाभ लेता है तो पता चलने के बाद ऐसे लाभार्थी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसे दिए गए उपकरण वापस लिए जाने के साथ ही उसे दी गई धनराशि पब्लिक मनी रिकवरी आफ ड्यूज एक्ट के तहत वसूल की जाएगी।

कोरोना की वजह से योजना पर अमल नहीं हो सका था – [The plan could not be implemented due to Corona.]

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पूर्व इस योजना की घोषणा की थी। लेकिन बाद में कोरोना की वजह से इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। अब इसके संचालन के लिए अनुमति मिल गई है। योजना के तहत सामाजिक संगठन, सीएसआर (corporate social responsibility) फंड या फिर सांसद-विधायक निधि से भी अनुदान की राशि प्रदान की जा सकती है।

दिव्यांग मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरण योजना रजिस्ट्रेशन के लिए विधानसभावार कैंप लगेंगे – [Assembly wise camps will be organized for Divyang Motorized Tricycle Distribution Scheme registration -]

साथियों, उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री अनिल राजभर द्वारा बताया गया है कि इसी सितंबर महीने से दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित करने के लिए विधानसभावार शिविर यानी कैंप आयोजित किए जाएंगे।

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय में भी रजिस्ट्रेशन होगा – [Registration will also be done in the office of District Disabled Persons Empowerment Officer -]

दिव्यांग सहायक उपकरण प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन को प्रशासन की ओर से हर विकासखंड यानी ब्लाक में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इच्छुक लाभार्थी चाहें तो वे ब्लाक कार्यालय में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिला स्तर पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में भी योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।

किन लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर उपकरण बितरण होगा – [To which beneficiaries will the equipment be distributed on priority basis -]

मित्रों, आपको जानकारी दे दें कि जिन दिव्यांगजनों को पिछले तीन साल में प्रदेश सरकार की ओर से से सहायक उपकरण प्रदान करने संबंधी कोई सुविधा नहीं मिल सकी है, ऐसे दिव्यांगजनों को प्राथमिकता के आधार पर सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको बता दें कि ब्लाक लेवल पर दिव्यांगजनों को चिन्हित करने का कार्य पहले से ही चल रहा है। 80 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगता वाले दिव्यागंजनों को भी बैटरी चालित मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने के लिए चिन्हित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों की कितनी श्रेणियां हैं? [How many categories of Divyang are there in Uttar Pradesh?]

दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए अधिनियम बनाया था। इसे 7 फरवरी, 1996 में लागू किया गया था। इसके 20 साल बाद केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए पीडब्ल्यूडी एक्ट-2016 लागू किया।उत्तर प्रदेश में पहले दिव्यांगता की केवल सात श्रेणियां थीं।

परंतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बनने के पश्चात दिव्यांगता की 21 श्रेणियां निर्धारित की गईं। सात श्रेणियों में जहां प्रदेश में 43 लाख दिव्यांगजन चिन्हित किए गए थे, वहीं, 21 श्रेणियों में एक करोड़ से अधिक दिव्यांगजन चिन्हित किए गए हैं। मित्रों, 21 प्रकार की यह दिव्यांगताएं इस प्रकार से हैं-

  • 1. अंधता [blindness, cecity, ablepsia, ablepsy, anopia] ।
  • 2. कमजोर दृष्टि [Poor vision] ।
  • 3. कुष्ठ रोग [Leprosy] ।
  • 4. बौनापन [dwarfism, cretinism, nanism, puniness] ।
  • 5. बौद्धिक निशक्तता [Intellectual disability] ।
  • 6.मानसिक रोग [Mental illness] ।
  • 7. आटिज्म। [Autism.]
  • 8. मष्टिक पक्षाघात। [Cerebral palsy.]
  • 9. मांसपेशियों का सिकुडना। [Muscle contraction.]
  • 10. गंभीर न्यूरोलाजिकल स्थिति। [Serious neurological condition.]
  • 11. स्लो लर्नर। [Slow learner.]
  • 12. एकाधिक सिलेरोसिस। [Multiple sclerosis.]
  • 13. सीखने में कमजोरी। [Weakness in learning]
  • 14.थैलीसीमिया। [Thalassemia.]
  • 15. अधि रक्तस्राव। [Excessive bleeding.]
  • 16. सिकल सेल [Sickle cell]
  • 17. बहुनिशक्ता। [Multiplicity]
  • 18. तेजाब हमले के पीड़ित [Acid attack victims]।
  • 19. पार्किंसन रोग [Parkinson’s disease]
  • 20. कम सुनना। [Listen less.]
  • 21. चलने मे असमर्थता। [Inability to walk]

अंतिम शब्द

दोस्तों, दिव्यांग होना अपने आप में एक बड़ी विषमता है। उन्हें आम तौर पर समाज में बोझ समझा जाता है। हालांकि, सरकार ने उनके लिए भी रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराकर उनके अधिकारों की रक्षा की है। इसके बावजूद शारीरिक रूप से दिव्यांग किसी भी कार्य के लिए स्वयं को दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर पाते हैं।

कई बार ऐसी स्थिति में उनका आत्मविश्वास डांवाडोल हो जाता है वह वे हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में उन्हें ज्यादा परेशानी न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल देकर उनके लिए जीवन को आसान करने की ठानी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की यह योजना उनके जीवन की मुश्किल दूर करने में सहायक होंगी।

दिव्यांगों के लिए मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्रदान करने की योजना किसकी है?

यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है।

इस योजना के तहत कितने रुपये का अनुदान मिलेगा? [How much subsidy will be given under this scheme?]

योजना के अंतर्गत लाभार्थी को ट्राइसाइकिल खरीदने के लिए 25 हजार रुपए की राशि अनुदान स्वरूप दी जाएगी।

क्या सभी दिव्यांग इस योजना के दायरे में हैं? [Are all Divyangs covered under this scheme?]

जी नहीं, जिन दिव्यांगों का दिव्यांगता प्रतिशत 80 फीसदी अथवा उससे अधिक है, केवल उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा।

क्या लाभार्थी के लिए उम्र संबंधी कोई बाध्यता निर्धारित की गई है?

जी हां, इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए आवेदक की उम्र 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

क्या उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य के नागरिक भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे?

जी नहीं, यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है।

क्या योजना के लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

जी हां, योजना के लिए सरकार की ओर से आनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है।

योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://hwd.uphq.in/Home है।

इस योजना का लाभ कितनी बार लिया जा सकता है?

कोई भी आवेदक इस योजना का केवल एक ही बार लाभ उठा सकता है।

उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों की कितनी श्रेणियां निर्धारित की गई हैं?

उत्तर प्रदेश में विकलांगों की कुल 21 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।

यदि कोई आवेदक गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लेता है तो क्या कार्रवाई होगी।

ऐसा करने वाले आवेदक से उपकरण वापस ले लिए जाएंगे। साथ ही मुहैया कराई गई धनराशि की वसूली की जाएगी।

हमने अभी आपको उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन मोटरायूपी दिव्यांग मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरण योजना, लाभा, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। यदि आपके करीब या परिचय में भी कोई दिव्यांगजन हों तो इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर कर उनकी सहायता करें। ।।धन्यवाद।।

प्रवेश
प्रवेश
मास मीडिया क्षेत्र में अपनी 15+ लंबी यात्रा में प्रवेश कुमारी कई प्रकाशनों से जुड़ी हैं। उनके पास जनसंचार और पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है। वह गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर से वाणिज्य में मास्टर भी हैं। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से व्यक्तिगत प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में डिप्लोमा भी किया है। उन्हें यात्रा और ट्रेकिंग में बहुत रुचि है। वह वाणिज्य, व्यापार, कर, वित्त और शैक्षिक मुद्दों और अपडेट पर लिखना पसंद करती हैं। अब तक उनके नाम से 6 हजार से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं।
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