Assessee क्या होता है? | Assessee कैसे काम करता हैं? | Assessee kya hota hai

|| Assessee क्या होता है? | Assessee kya hota hai | Assessee कैसे काम करता हैं? | Define assessee and types of assessee in Hindi | Assessee के प्रकार | Assessee types in Hindi | assessee का काम क्या होता है? ||

Assessee kya hota hai :- भारत के आयकर विभाग के द्वारा हर वित्तवर्ष के अंत में हरेक उस व्यक्ति से आय पर कर लिया जाता है जिसने उस वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ कमाई की है और वह वर्तमान में आय कर के नियमों के तहत टैक्सेबल आय होती है। आप भी या आपके परिवार के जो भी सदस्य कमाई कर रहे हैं, फिर चाहे वह व्यापार से हो या नौकरी से या अन्य किसी साधन से, उस पर इनकम टैक्स तो भरते ही (Assessee meaning in Hindi) होंगे।

तो आय कर विभाग के द्वारा कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमे से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आम तौर पर उपयोग में लाये जाते हैं तो कुछ कुछ बहुत ही कम उपयोग में होते हैं। अब ऐसे शब्द काम के तो बहुत होते हैं लेकिन उनका उपयोग बहुत कम किया जाता है या लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होता है। तो उसी में एक शब्द है Assessee, जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना (Assessee definition in Hindi) होगा।

तो आज हम यह Assessee क्या होता है या फिर Assessee का क्या मतलब है, इसके बारे में ही विस्तार से बात करने वाले हैं। आपको इस लेख में Assessee शब्द के बारे में शुरू से लेकर अंत तक हरेक जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। आइये जाने Assessee शब्द के बारे (Assessee kya hota hai in Hindi) में।

Assessee क्या होता है? (Assessee kya hota hai)

अब आप या देश के लाखों करोड़ो लोगों के द्वारा हर वर्ष अपना आय कर भरा जाता है और उसके लिए वे या तो स्वयं ही इसे भर देते हैं या फिर किसी सीए या अकाउंटेंट की सहायता से इसे भरते हैं। बहुत लोगों के लिए तो उनका फॉर्म 16 उनकी कंपनी बनाकर ही दे देती है जिसे उन्हें केवल आय कर विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपलोड ही करना होता है। वहीं जो व्यापारी होते हैं उन्हें किसी अकाउंटेंट की सहायता लेनी होती है ताकि इनकम टैक्स भरने में किसी तरह की दिक्कत आड़े ना (Assessee in income tax in Hindi) आये।

Assessee क्या होता है

अब यह तो नहीं है कि देश का हर कमा रहा व्यक्ति इनकम टैक्स भर रहा हो क्योंकि हर कोई इसके दायरे में नहीं आता है। वर्तमान में भारत सरकार ने 7 लाख तक की आय को इनकम टैक्स भरने के दायरे से बाहर रखा हुआ है और उसी के साथ ही खेती से हुई हर तरह की कमाई को भी आय कर श्रेणी से बाहर रखा गया है। इनके अलावा अन्य कई तरह की योजनाएं व नियम है, जिनके तहत व्यक्ति पर एक निश्चित राशि तक इनकम टैक्स नहीं लगता है या उसे उस वित्तीय वर्ष के दौरान कोई टैक्स नहीं भरना होता (What does assessee mean in Hindi) हो।

तो यहाँ हम इनकम टैक्स नहीं भरने वालों की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि यहाँ इनकम टैक्स भरने वाले लोगों की बात हो रही है। तो ऐसे सभी व्यक्ति जिनके द्वारा आने वाले वित्त वर्ष में उस वर्ष का ब्यौरा देकर उसके लिए इनकम टैक्स भरा जाता है या फाइल किया जाता है और उन्हें आय कर विभाग को टैक्स की राशि भी देनी होती है तो आयकर विभाग की नज़रों में उस व्यक्ति को Assessee के नाम से ही बुलाया जाता (Define assessee in Hindi) है।

तो Assessee वह व्यक्ति होता है जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में किसी भी माध्यम से कुछ कमाई की है या किसी अन्य व्यक्ति या परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से कमाई की है और अब वह उस आय पर लगने वाला विधि सहित टैक्स आय कर विभाग को चुकाने जा रहा है तो उस व्यक्ति को ही Assessee के नाम से जाना जाता है। सामान्य तौर पर उस व्यक्ति को करदाता या आयकरदाता के नाम से भी जाना जाता है किन्तु आयकर विभाग के शब्दों में उसे Assessee के नाम से जाना जाता (Define assessee and types of assessee in Hindi) है।

Assessee के प्रकार (Assessee types in Hindi)

अब आपने यह तो जान लिया है कि Assessee का मतलब क्या होता है लेकिन यह एक तरह के नहीं होते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि इनकम टैक्स विभाग ने इन Assessee को कुल चार भागों में वर्गीकृत किया हुआ है और उसी के अनुसार ही उनसे टैक्स लिया जाता है। तो हम Assessee को 4 तरह के भागों में बाँट कर देख सकते हैं। आइये जाने Assessee के प्रकारों के बारे में विस्तार से।

Normal Assessee

Assessee के प्रकारों में जो सबसे सामान्य प्रकार होता है उसे ही हम नार्मल Assessee के नाम से जानते हैं। इस तरह से वह व्यक्ति जिसने खुद ही उस वित्तीय वर्ष के दौरान कमाई की है और उसकी कमाई टैक्स के दायरे में आती है, ऐसे में वह भारत सरकार के आयकर विभाग को टैक्स के रूप में कुछ राशि का भुगतान करता है। ऐसे व्यक्ति को ही नार्मल Assessee के नाम से जाना जाता है।

वहीं ऐसे व्यक्ति जिन पर उस वित्तीय वर्ष के दौरान किसी तरह का आर्थिक दंड लगाया गया है या फिर जो भारतीय आयकर विभाग की धारा 1961 के तहत भारत सरकार को पैसे चुकाने के लिए बाध्य हो तो वह भी नार्मल Assessee के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। बस वह कमाई उसी के द्वारा ही की गयी हो और आयकर भी उसी पर ही लग रहा हो।

Representative Assessee

अब बहुत बार यह देखने में भी आता है कि व्यक्ति को अपने द्वारा की जाने वाली कमाई के साथ साथ किसी अन्य के द्वारा की जाने वाली कमाई पर भी इनकम टैक्स देना होता है। उदाहरण के तौर पर यदि व्यक्ति के बच्चे जो अभी नाबालिग हैं लेकिन वे किसी माध्यम से कमाई कर रहे हैं तो आयकर विभाग के नियमों के तहत उनके माता पिता या गार्डियन को ही उनका टैक्स भरना होता है।

ऐसे में जो व्यक्ति स्वयं से इनकम टैक्स नहीं भर सकता है और उनका टैक्स कोई अन्य व्यक्ति भरता है तो वह व्यक्ति उन्हें represent कर रहा होता है। इस कारण इस तरह के Assessee को हम सभी Representative Assessee के नाम से जानते हैं। इसमें अधिकतर माता-पिता या फिर एजेंट्स आते हैं जो नाबालिग, प्रवासी और lunatics का टैक्स भर रहे होते हैं।

Deemed Assessee

इस तरह के करदाताओं में वह व्यक्ति आते हैं जो कानूनी मान्यता के साथ किसी अन्य व्यक्ति का आयकर भरने या स्वयं के नाम हुई संपत्ति के नाम पर कर भरने को उत्तरदायी माने जाते हैं। एक तरह से वह व्यक्ति जो कानूनी रूप से या कानून की नज़रों में आयकर भरने को बाध्य होता है, उसे Deemed Assessee के नाम से जाना जाता है। अब आप इसको लेकर शंका में होंगे कि किस तरह से यह माना जाये कि वह व्यक्ति डीम्ड Assessee होगा या नहीं। तो इसके नियम हम आपको बताने वाले हैं।

  • किसी संपत्ति का कानूनी रूप से वारिस, उस स्थिति में जब उस संपत्ति का मालिक गंभीर बीमारी से ग्रस्त है या बीमार है। ऐसे में उस संपत्ति का कानूनन वारिस उस व्यक्ति की जगह आयकर का भुगतान करता है।
  • किसी संपत्ति के मालिक का आकस्मिक निधन हो जाता है या वह कोमा में चला जाता है और उसने अपनी संपत्ति का बंटवारा नहीं किया है तो उस स्थिति में उसका सबसे बड़ा पुत्र डीम्ड Assessee के तौर पर कानूनन बाध्य होता है आयकर चुकाने को।
  • अब जो विदेशी लोग भारत में काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं तो वह जिसकी शरण में रहकर यह कर रहे हैं, उन एजेंट्स को भी डीम्ड Assessee मान लिया जाता है।

इस तरह से यह तीन नियम हैं जिनके आधार पर किसी करदाता को Deemed Assessee के रूप में मान्यता दी जाती है। हालाँकि इनमे कई अन्य सब सेक्शन हैं जिनके आधार पर व्यक्ति को इस श्रेणी में गिना जाता है। यह आपको आयकर विभाग की वेबसाइट या उनके अधिकारियों से अच्छे से जानने को मिल जाएगा।

Assessee-in-Default

अब जो व्यक्ति नौकरी कर रहा होता है तो उस कंपनी के मालिक के द्वारा हर महीने उसके वेतन में से कुछ रूपया टीडीएस के रूप में काट लिया जाता है। यह टीडीएस सरकार का होता है जिसे वह वार्षिक तौर पर भारत सरकार को जमा करवा देता है। हालाँकि जब वह ऐसा नहीं करता है या इसमें फेल होता है तो फिर उसे डिफ़ॉल्ट रूप से Assessee मान लिया जाता है जिसे हम Assessee-in-default के नाम से भी जानते हैं।

इस तरह से वह व्यक्ति Assessee-in-default के नाम से जाना जाता है जो एंप्लॉयर होता है और जो लोगों को वेतन देता है लेकिन उनका टीडीएस काट कर भारत सरकार के पास जमा करवाने में अक्षम हो जाता है या ऐसा नहीं कर पाता है।

Assessee का क्या काम होता है?

अब हर तरह का वह व्यक्ति जो पिछले वित्तीय वर्ष में इतनी कमाई कर चुका है जितनी की आयकर विभाग के नियमों के तहत टैक्स के दायरे में आती है तो उसे बिना किसी देरी के अपना आय कर भारत सरकार को चुका देना चाहिए। यदि वह इसमें किसी भी तरह की देरी करता है तो उस पर आयकर विभाग कार्यवाही करता है और उसे नोटिस भिजवाता है। यह नोटिस उसके घर पर लिखित रूप में भेजा जाता है। हालाँकि इससे पहले विभाग के द्वारा उसे ईमेल व मैसेज के माध्यम से कई बार सूचित किया जाता है लेकिन अंत में उसे नोटिस ही भेजा जाता है।

ऐसे में Assessee का काम होता है, उस नोटिस का विधिपूर्वक उत्तर देना और अपनी स्थिति से आयकर विभाग को अवगत करवाना। यदि उसे लगता है कि उसे बिना किसी मतलब के नोटिस भेजा गया है या इसमें कोई गलती है तो वह उसके लिए अपील कर सकता है या आयकर विभाग की वेबसाइट में जाकर शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसी के साथ ही Assessee को यह भी ध्यान रखना होता है कि क्या उसे किसी अन्य व्यक्ति का भी आय कर तो नहीं चुकाना है।

यदि वह अपने साथ साथ अपने ऊपर निर्भर या कानूनन रूप से जो मान्य है, उसका आयकर नहीं चुकाता है तो भी उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे में हर वित्तीय वर्ष के अंत में Assessee को यह देखना होता है कि उसके द्वारा कितनी कमाई की गयी है और उस पर कितना तक का आय कर बनता है ताकि वह समय पर उसका भुगतान कर सके।

Assessee क्या होता है – Related FAQs 

प्रश्न: असेसी का मतलब क्या होता है?

उत्तर: तो Assessee वह व्यक्ति होता है जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में किसी भी माध्यम से कुछ कमाई की है और अब वह उस आय पर लगने वाला विधि सहित टैक्स आय कर विभाग को चुकाने जा रहा है तो उस व्यक्ति को ही Assessee के नाम से जाना जाता है।

प्रश्न: डीम्ड असेसी कौन है?

उत्तर: वह व्यक्ति जो कानूनी रूप से या कानून की नज़रों में आयकर भरने को बाध्य होता है, उसे Deemed Assessee के नाम से जाना जाता है।

प्रश्न: Assessee कितने प्रकार के हैं?

उत्तर: Assessee के चार प्रकार हैं जिनके बारे में हमने ऊपर के लेख में बताया है। 

प्रश्न: assessee का काम क्या होता है?

उत्तर: इसके बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप ऊपर का लेख पढ़ सकते हो।

तो इस तरह से इस लेख के माध्यम से आपने Assessee क्या होता है यह जान लिया है। साथ ही आपने जाना कि Assessee के प्रकार क्या हैं Assessee का क्या काम होता है इत्यादि। आशा है कि Assessee से संबंधित जो जानकारी आप इस लेख पर लेने आए थे वह आपको मिल गई होगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में शेष है तो आप हम से नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।

लविश बंसल
लविश बंसल
लविश बंसल वर्ष 2010 में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया और वहां से वर्ष 2014 में बीटेक की डिग्री ली। शुरुआत से ही इन्हें वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना या इससे संबंधित क्षेत्रों में भाग लेना अच्छा लगता था। इसलिए ये काफी समय से लेखन कार्य कर रहें हैं। इनके लेख की विशेषता में लेख की योजना बनाना, ग्राफ़िक्स का कंटेंट देखना, विडियो की स्क्रिप्ट लिखना, तरह तरह के विषयों पर लेख लिखना, सोशल मीडिया कंटेंट लिखना इत्यादि शामिल है।
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