कभी कभी हम ATM Machine में पैसे निकालने जाते है। लेकिन ATM Machine पता नहीं क्या हो जाता है। कि जब हम पैसे निकालना चाहते है। हमारे account से balance तो कट जाता है। लेकिन ATM से पैसे नहीं निकलते है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाला हूँ की जब आपके साथ ऐसी स्थित हो तो क्या करना चाहिए।
दोस्तों ATM Machine से पैसे न निकलने का कारण technical fault होता है। लेकिन जब हम अपने बैंक अकाउंट का बैलेन्स देखते हैं तो हमें पता चलता है की खाते से रकम deduct हो चुकी होती है। इस तरह की स्थिति में आपको बिलकुल घबराने की जरूरत नही है।
ATM Machine से पैसे ना निकलने पर हमें क्या करना चाहिए।
सबसे पहले तो आपको वहीं थोड़ी देर रुकना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ATM Machine slow होने के कारण पैसे निकलने में time लगता है।
फिर कुछ देर वही रुककर बाद में आने वाले किसी व्यक्ति का cash withdrew देखें। अगर उनका पैसा सही तरीके से ATM Machine से निकल जाता है । तो आप इन steps को follow करे –
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आप अपने बैंक के toll free नंबर पर coll करके शिकायत दर्ज कराये। यहाँ आपको एक शिकायत नंबर के साथ ही यह भी बता दिया जायेगा की आपका balance कब तक वापस आपके अकाउंट में जमा कर दिया जायेगा। इसके अलावा आप को अपने बैंक में जा कर ATM के फ़ेल ट्रांजेकसन की लिखित शिकायत भी करनी चाहिए।
Normally इस तरह के किस्सों में customers के पैसे 3 से 12 दिनों में वापस खाते में जमा कर दिए जाते हैं। पर अलग अलग बैंको के rules के अनुसार यह अवधि कम ज़्यादा हो सकती है।
याद रखें आप अपनी complain लिखित में जरुर दें । और साथ ही एप्लिकेशन की दो कॉपी रखें। एक कॉपी बैंक में देने के लिए और दूसरी कॉपी received copy लेने के लिए।
Received copy –
इस कॉपी पर बैंक अधिकारी के साइन और बैंक की मोहर लगवाएँ । ताकि बैंक बाद में ये ना बोल पाये की आप नें शिकायत की ही नहीं थी। दोस्तों आप इस तरह अपने fail transaction से कटे balance वापस पा सकते है।
RBI के निर्देश:
RBI ने फ़ैल Transaction के लिए एक समय सीमा तय की हुई है। RBI ने मई 2011 में बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए थे । जिसके तहत कस्टमर की शिकायत मिलने के सात दिनों के अंदर बैंक को उसके पैसे वापस करने होंगे। इस निर्देश के जरी होने से पहले यह अवधि 12 दिनों की थी। अगर आपका पैसा 7 दिनों में नहीं आया तो कस्टमर मुआवजे की मांग कर सकता है। इसमें जितने भी दिनों की देरी हुई है उस हिसाब से 100 रुपए प्रति दिन के रुप में मुआवजा देना होता है। RBI ने यह निर्देश जुलाई 2011 से लागू किया है। इसके तहत अगर कस्टमर इस बारे में कोई शिकायत नहीं करता तो भी उस स्थिति में भी बैंक की ही जिम्मेदारी है कि वह उसे मुआवजा दे।
ट्रांजेक्शन फेल होने पर यह है नियम :
लेकिन RBI के इस नियम में यह भी है कि अगर कस्टमर अपना ट्रंस्जेक्शन फेल होने के 30 दिनों तक के अंदर इसकी शिकायत नहीं करता तो वह व्यक्ति मुआवजे का हकदार नहीं होता। मान लीजिए अगर बैंक आपकी शिकायत की सुनवाई नहीं कर रहा तो कस्टमर अपनी समस्या स्थानीय लोकपाल के सामने ले जाकर रख सकता है ।
FAQ
एटीएम मशीन से पैसे न निकले तो क्या करना चाहिए?
एटीएम मशीन से पैसे नही निकल रहे है तो आप कुछ देर इंतजार कर सकते है क्योकि एटीएम एक इलेट्रॉनिस डिवाइस है जिसमे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण पैसे निकलमे में देर भी हो सकती है।
ATM Machine से पैसे निकालने पर पैसे नही निकले और पैसे कट गए तो इस स्थिति में क्या करे?
अगर एटीएम से पैसे निकालने पर किसी स्थिति में आपके पैसे एटीएम मशीन से नही निकले है लेकिन पैसे कट गए है तो आपको इस स्थिति में तुरंत अपने बैंक ब्रांच में जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए।
ATM Machine से ट्रांसक्शन फेल्ड राशि बैंक में कब तक वापस आ जाती है?
इस स्थिति में आपके बैंक से कटी राशि 5 से 10 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में वापस आ जाती हैं।
क्या एटीएम मशीन से पैसे निकालने सुरक्षित है?
जी हाँ एटीएम मशीन से पैसे निकालना बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। बस आपको एटीएम मशीन से पैसे निकालते समय कुछ जरूरी बातों को ध्यान के रखना चाहिए।
क्या बैंक ब्रांच कभी एटीएम, पिन, ओटीपी मांगती है?
जी नही कभी कोई बैंक अपने ग्राहकों से इस तरह की किसी भी जानकारी को नही मांगती हैं।
तो दोस्तों इस तरह से आपने जाना की अगर ATM Machine से पैसे ना निकलने पर हमें क्या करना चाहिए।यदि आपको ये पोस्ट अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ भी share करे । साथ ही यदि आपका किसी प्रकार का सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करे ||
આજ મેરે સાથે આવુજ બનીયુ છે સુ બીજા દિવસે કમપલેન કરી યે તો ચાલે ને