एक राज्य से दूसरे राज्य में Car Bike Ownership Transfer कैसे करें – Vehicle ट्रांसफर हिंदी में

Car Bike Transfer Process for Other State : हम सभी नई अथवा पुरानी कार, बाइक खरीदते ही हैं। ऐसे में यदि आपने कोई ऐसा वाहन खरीदा है, जिसका स्‍वामी किसी दूसरे स्‍टेट में रहता है। तो इस हालत में एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में Car Bike Ownership Transfer कराना पेचीदा मामला बन जाता है।

जब कोई व्‍यक्ति किसी अन्‍य राज्‍य वाले नंबर की Car, Bike खरीदने का निर्णंय करता है, तो उसके मन है, यह सवाल अवश्‍य उठता है, कि वह जो गाड़ी खरीद रहा है।

Car Bike Ownership Transfer Process in Hindiउसका अपने राज्‍य में RC Transfer कैसे होगा तथा RC Transfer कराने के लिये उसे कौन कौन से कागज आरटीओ कार्यालय में प्रस्‍तुत करने होंगें?

इसी बात के मददेनजर हम आपको ‘एक स्‍टेट से दूसरे स्‍टेट में Car Bike Ownership Transfer करने तथा उससे जुड़े हुये Rules व Steps की जानकारी विस्‍तार से देने जा रहे हैं।

Car Bike Ownership Transfer कराना क्‍यों जरूरी है?

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में New Traffic Rules 2019 को लागू कर दिया गया है। इन नियमों के लागू हो जाने के बाद यदि कोई व्‍यक्ति ट्रेफिक नियमों का उल्‍लघंन करता पाया जाएगा, तो उस पर ट्रेफिक पुलिस के द्धारा भारी भरकम चालान काटा जा रहा है।

ऐसे में यदि आप कोई ऐसी कार अथवा बाइक खरीदने जा रहे हैं, जो किसी और स्‍टेट में पंजीकृत है अथवा आपके पास पहले से ही कोई ऐसा वाहन है, जो आपने किसी और राज्‍य के व्‍यक्ति से खरीदा है।

एवं Car Bike Ownership Transfer अभी तक आपने अपने राज्‍य में नहीं कराया है। तो आप गहरे संकट में पड़ सकते हैं। क्‍योंकि आप अनाधिकृत रूप से किसी और स्‍टेट का वाहन खरीद कर अपने राज्‍य की सड़कों पर खुले आम नहीं चला सकते हैं।

इस लिये बेहतर तो यही है कि आप समय रहते अपनी Car Bike Ownership Transfer समय रहते करा लें। अन्‍यथा आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है।

Car Bike Ownership Transfer कराने से क्‍या लाभ होता है?

Vehicle Ownership Transfer in Hindi : अपने शहर, अपने राज्‍य अथवा किसी अन्‍य राज्‍य में वाहन खरीदने के तुरंत बाद हम सभी को  Car Bike Ownership Transfer जरूर करा लेना चाहिए।

बेंचने वाले व्‍यक्ति को लाभ यह है, कि आप जिस व्‍यक्ति को अपनी कार अथवा बाइक बेंच रहे हैं। यदि उसने खरीदने के बाद कोई दुर्घटना कर दी है, तो दुर्घटना करने का दोष आपके सिर पर नहीं लगेगा।

ठीक उसी तरह खरीदने वाले व्‍यक्ति को लाभ यह है कि वह जो वाहन खरीद रहा है, उसे यह पता चल जाएगा कि वाहन चोरी अथवा लूट का है अथवा नहीं।

यदि पूर्व में किसी वाहन के जरिये कोई आराधिक कृत्‍य किया गया है, तो Car Bike Ownership Transfer कराने के बाद उस आ‍पराधिक कार्य का दोष आपके ऊपर नहीं लगेगा। क्‍योंकि जिस समय घटना हुई तब आप उस वाहन के मालिक नहीं थे। इसका प्रमाण रजिस्‍ट्रेशन प्रमाणपत्र के जरिये मिलेगा।

अपनी कार अथवा बाइक बेंचने वाले को वाहन का सौदा करते समय इस बात का जरूर ध्‍यान रखना चाहिए कि ट्रेफिक पुलिस के द्धारा जब भी चालान काटा जाता है, तो वह Vehicle Ownership वाले बंदे के नाम से ही काटा जाता है। इसलिये वाहन की सुपुर्दगी तभी करें, जब वाहन का पूरी तरह ट्रांसफर कर लिया जाये।

Car Bike Ownership Transfer कराने के लिये जरूरी दस्‍तावेजों की जानकारी

  • वाहन का Original पंजीकरण प्रमाणपत्र
  • वाहन का टैक्‍स प्रमाण पत्र
  • अपने राज्‍य के लिये NOC प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा
  • Car Bike Ownership Transfer कराने के लिये Form 28
  • कार बाइक ट्रांसफर कराने के लिये Form 29
  • Car Bike Ownership Transfer के लिये फार्म 30
  • खरीदने वाले के पते के पहचान के लिये आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की फोटो कॉपी
  • खरीदने वाले की पहचान के लिये कोई एक फोटो युक्‍त पहचान पत्र (जो आपको पते की पहचान के अलावा देना होगा)
  • प्रदूषण प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
  • बीमा दस्‍तावेज की फोटो कॉपी
  • क्रेता तथा विक्रेता का सेल्‍फ डिक्‍लेरियेशन प्रमाण पत्र
  • वाहन क्रेता की 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो (रंगीन)

कार बाइक Ownership Transfer कराने में Form 30 क्‍या भूमिका निभाता है?

परिवहन विभाग का फार्म 30 एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में Car Bike Ownership Transfer करने के लिये प्रयोग किया जाता है।

इस फार्म किसी दूसरे राज्‍य से वाहन खरीद लेन के 45 दिन के भीतर भर कर पंजीयन अधिकारियों के समक्ष प्रस्‍तुत करना होता है। इस फार्म को भरने और जमा करने के बाद ही Ownership Transfer करा पायेंगें।

Also Read :

कार बाइक के एक स्‍टेट से दूसरे स्‍टेट में हस्‍तांतरण के लिये Form 30 कैसे Download करें?

यदि आप एक स्‍टेट से दूसरे स्‍टेट में Car Bike Ownership Transfer कराना चाहते हैं, तो आप नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करके फार्म 30 डाउनलोड कर सकते हैं।

एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में Vehicle Ownership Transfer कैसे करें?

एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में वाहन Ownership Transfer कराने के लिये आप सबसे पहले ऊपर दिये गये दस्‍तावेजों को एकत्र करें। जिन दस्‍तावेजों की फोटो कॉपी करानी है, उनकी फोटो कॉपी आदि करा लें।

इसके अलावा सेल्‍फ डिक्‍लेरियेशन प्रमाण पत्र तथा NOC आदि नोटरी के माध्‍यम से तैयार करा लें। इसके बाद आप Car Bike Ownership Transfer कराने के लिये अपने जिले के RTO Office अथवा एडीएम कोर्ट में आवेदन करें।

आपको दस्‍तावेज और आवेदन पत्र को इन कार्यालयों में जमा कराना होगा। जिसके बाद आपके द्धारा प्रस्‍तुत किये गये आवेदन पत्र की जांच की जाएगी। यदि जांच में सब कुछ सही पाया जाता है। तो वाहन को आपके नाम ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

Car Bike Ownership Transfer करवाने की Fees

   क्र. संख्या      Vehicle    Transfer Fee    Service Charge
    01      2 Wheeler     30 रुपये     200 रुपये
    02      LMV    100 रुपये     200 रुपये
    03    Tractor/Other    100 रुपये     200 रुपये

(नोट – ऊपर दी गयी तालिका में कार बाइक ट्रांसफर कराने की दरें परिवर्तनीय हैं, जो समय समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्योंन में अलग अलग दरें हो सकती हैं)

नईदिल्‍ली मेंकार बाइक Ownership Transfer कराने के लिये जरूरी दस्‍तावेज कौन कौन से हैं?

यदि आप नई दिल्‍ली में किसी अन्‍य राज्‍य से खरीदी गयी Car Bike Ownership Transfer कराना चाहते हैं, तो आपको ऊपर दिये गये सभी दस्‍तावेजों के साथ कुछ अन्‍य दस्‍तावेज संलंग्‍न करना होगा। जिसकी जानकारी नीचे दी जा रही है।

  • पैन नंबर अथवा फार्म 60
  • जीआईआर की छाया प्रति
  • कार खरीद के मामले में फार्म 61

गुडगांव फरीदाबार समेत पूरे हरियाणा में Ownership Transfer कराने के लिये जरूरी दस्‍तावेज

ऊपर बताये गये सभी दस्‍तावेजों के साथ नीचे दिया गया दस्‍तावेज अवश्‍य संलंग्‍न करें।

  • NCRB की क्राइम रिपोर्ट

तो दोस्‍तो यह थी मेरी Car Bike Ownership Transfer कराने संबंधी पूरी जानकारी हिंदी में। आशा करता हूं कि इस पोस्‍ट में दी गयी जानकारी से आपको अवश्‍य लाभ होगा। यदि आपके मन में एक स्‍टेट से दूसरे स्‍टेट में Vehicle Ownership Transfer कराने में कुछ कठिनाई हो रही है। तो आप हमसे कमेंट बॉक्‍स के जरिये संपर्क कर सकते हैं।

शिवा
शिवा
हिंदी मेरी मूल भाषा है और हिंदी लेखन में काफी रूचि है। लेखन कार्य से काफी लम्बे समय से जुड़े हैं। बच्चों क लिए कहानी लिखना ज्यादा पसंद है और काफी कहानी कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं।
[fluentform id="3"]

Comments (8)

Leave a Comment