|| GST में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? | Casual taxable person meaning in Hindi | कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के नियम व शर्तें | Casual taxable person rules and regulations in Hindi | कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का उदाहरण | कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स ||
Casual taxable person meaning in Hindi :- यदि आप व्यापार क्षेत्र के क्षेत्र में हैं और किसी वस्तु को बेचते हैं या सेवा के बदले पैसे कमाते हैं तो आपको भारत सरकार को GST के रूप में टैक्स का भुगतान करना होता है। भारत सरकार ने तरह तरह की वस्तुओं और सेवाओं को उनकी श्रेणी के अनुसार अलग अलग GST के दायरे में रखा हुआ है। किसी वस्तु या सेवा के ऊपर 5 प्रतिशत तक का GST लिया जाता है तो किसी किसी पर 18 प्रतिशत तक का भी GST लिया जाता (Casual taxable person in GST in Hindi) है।
अब भारत देश में व्यापार करने वाले भी कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अपने शहर में ही एक दुकान या फैक्ट्री होती है और वे वहां रहकर कार्य करते हैं जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो अलग अलग जगह या सीजन के अनुसार व्यापार कर रहे होते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि यह एक तय सीमा के अनुरूप व्यापार नहीं करते हैं बल्कि इनका व्यापार करना अलग अलग कारकों पर निर्भर करता (Examples of casual taxable person under GST in Hindi) है।
ऐसे में भारत सरकार के द्वारा व्यक्ति के द्वारा किये जा रहे अनिश्चित व्यापार को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की श्रेणी में रखा जाता है ताकि उनकी गणना भी GST को भरने में की जा सके। अब आप इस लेख में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में ही जानकारी लेने आए होंगे। तो हम भी आपको निराश ना करते हुए आज आपके सामने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में संपूर्ण जानकारी रखने जा रहे हैं ताकि आपके मन में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को लेकर जितनी भी शंकाएं हैं वह सभी तरह की शंकाएं समाप्त हो (What is casual taxable person in Hindi) सके।
GST में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? (Casual taxable person meaning in Hindi)
अब व्यापारी कई तरह के होते हैं और वे कई तरह के व्यापार कई जगहों पर कर रहे हो सकते हैं। कुछ व्यापारियों के लिए व्यापार करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है या फिर इसको लेकर कोई निश्चित नियम नहीं होता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि जो व्यापार अनिश्चित हो या जिसका स्थान निश्चित ना हो, ऐसा व्यापार करने वाले व्यापारियों को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में देखा जाता (What is casual taxable person in GST in Hindi) है।
अब यदि आपके यहाँ पर भी कभी तिब्बत बाजार लगता है तो आपको उसका उदाहरण देखकर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में जानने में आसानी हो सकती है। भारत के कई शहरों में सर्दियों के मौसम में कुछ महीनो के लिए तिब्बत बाजार लगाया जाता है जहाँ पर व्यापारी अनिश्चित स्थान पर कुछ समय के लिए गर्म कपड़ों को बेचने का व्यापार करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अब इस तरह का व्यापार करने वाले या तिब्बत बाजार के व्यापारियों को GST में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तहत रखा जाता (Casual taxable person kya hai) है।
ठीक इसी तरह यदि कोई और व्यक्ति इसी तरह का अनिश्चित व्यापार कर रहा हो जहाँ उसका स्थान निर्धारित ना हो या वह वर्ष के कुछ महीनो या कुछ समय के लिए ही वह व्यापार करता हो या किसी नयी जगह पर कुछ समय के लिए व्यापार करने जाए तो उसे भारत सरकार कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तहत पंजीकृत व्यापारी मानती है। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कितना टैक्स देना होता है, उसका पंजीकरण कैसे होता है और उसकी क्या कुछ प्रक्रिया है इत्यादि के बारे में समूची जानकारी आपको इस लेख के माध्यम से जानने को मिलेगी।
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में कौन आता है?
सबसे पहले तो आप यह जान लें कि भारत सरकार किन व्यक्तियों या व्यापारियों को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तहत पंजीकृत मानती है या उन्हें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का दर्जा देती है। तो इसमें दो तरह के व्यापारी आ सकते हैं और उनके लिए जो नियम बनाये गए हैं, वे इस प्रकार हैं:
- ऐसा व्यक्ति या व्यापारी जिसके लिए काम करने का कोई स्थान निश्चित नहीं है अर्थात उसका सभी पूर्ण राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कोई स्थायी कार्यालय नहीं है और वह जगह जगह यूँ ही व्यापार करने जाता है।
- वह व्यक्ति जो वर्ष में हर महीने व्यापार नहीं कर रहा होता है अर्थात उसका व्यापार करने का जरिया सीजनल होता है। जैसे कि कोई सर्दी के मौसम में व्यापार करता है तो कोई गर्मी के मौसम में या वह अलग अलग मौसम में अलग अलग व्यापार करता है और उसी से अपनी आय कमाता है।
तो यह दो तरह का व्यापार करने वाले व्यापारी ही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तहत पंजीकृत माने जा सकते हैं। इसी कारण इन्हें अनिश्चित व्यापार करने वाले व्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है ताकि लोगों को अच्छे से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में समझ में आ सके।
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का उदाहरण (Casual taxable person example in Hindi)
अब आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में अच्छे से समझने के लिए इसे उदाहरण सहित भी समझ लेना चाहिए। मान लीजिये कि एक व्यक्ति या व्यापारी जिसका नाम राम है, वह बच्चों के लिए स्कूल की पुस्तकों को बनाने का व्यापार करता है। अब सभी बच्चों के स्कूल मार्च से लेकर जून के महीने में ही शुरू होते हैं। तो उसका व्यापार भी उन्ही महीनो में ही चलता है और बाकि के वर्ष में उसका व्यापार काम नहीं करता (Define casual taxable person in Hindi) है।
तो वह व्यक्ति राम इन्हीं महीनो में ही स्कूल की पुस्तकों को छपवा कर उन्हें बेचने का कार्य करता है और इसके जरिये पैसा कमाता है। तो इस तरह से राम को भारत सरकार कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तहत दर्ज व्यापारी मानेगी। स्थान के अनुसार कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का उदाहरण समझना है तो आप ऊपर बताये गए तिब्बत बाजार के व्यापारियों का उदाहरण ले सकते हैं। वे भारत के विभिन्न राज्यों में जगह जगह पर सर्दी या अन्य किसी भी मौसम में अपने बनाये कपड़ों को बेचने का कार्य करते हैं और व्यापार करते हैं। तो उन्हें भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तहत दर्ज व्यापारी ही माना जाएगा।
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स (Documents required for GST registration for casual taxable person in Hindi)
अब यदि आपको भी अपने व्यापार का या खुद का कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए आपको GST पोर्टल पर या भारत सरकार के समक्ष सभी तरह के आवश्यक दस्तावेजों को रखना जरुरी होता है। तो इसके लिए भी आपको लगभग उन्हीं दस्तावेजों को भारत सरकार के समक्ष रखना होगा जो आप सामान्य रूप से GST का रजिस्ट्रेशन करवाते समय भारत सरकार को देते (Casual taxable person registration documents in Hindi) हैं।
इसमें आपके व्यापार की पूरी जानकारी, उसके तहत किया जाने वाला वस्तु या सेवा का विक्रय, उनका मूल्य, वर्ष का अनुमानित लाभ व खर्चे, व्यापार की स्थिति व स्थान, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र इत्यादि को जमा करवाना होगा। इन सभी दस्तावेजों को सत्यापित किये जाने के बाद ही भारत सरकार आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तहत पंजीकरण स्वीकार करेगी।
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तहत रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं? (Casual taxable person registration process in Hindi)
अब बात करते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तहत अपना पंजीकरण करवाए जाने की। तो यहाँ हम आपको बता दें कि भारत सरकार के GST डिपार्टमेंट के द्वारा इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गयी है और जिस प्रकार बाकि सभी व्यापारी इसके तहत अपना GST पंजीकरण करवा रहे होते हैं, कुछ उसी तरह ही आपको भी अपना पंजीकरण करवाना होता (GST registration process for casual taxable person in Hindi) है।
तो यदि आपको सफलतापूर्वक अपना पंजीकरण करवाना है और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तहत खुद को उसमें दर्ज करना है तो उसके लिए आपको भारत सरकार की GST की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तहत पंजीकरण करवाना होगा। GST वेबसाइट के तहत व्यापारी का पंजीकरण करवाने की वेबसाइट का लिंक https://reg.gst.gov.in/registration/ है। इस लिंक पर क्लिक करते ही GST की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी और साथ ही खुल जाएगा पंजीकरण करवाने का फॉर्म।
इसमें आपको पूछी गयी जानकारी को भरना होगा, जैसे कि अपना नाम, व्यापार का नाम, राज्य, जिला, शहर, पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इत्यादि और इसी तरह फॉर्म को सबमिट कर आगे बढ़ना (How to register casual taxable person in GST in Hindi) होगा। आगे के विकल्पों में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तहत पंजीकरण करवाने जा रहे हैं तो आपको वहां पर राईट टिक मार्क कर देना होगा और आगे बढ़ जाना होगा। तो इस तरह से आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तहत अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के नियम व शर्तें (Casual taxable person rules and regulations in Hindi)
अब आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तहत खुद को रजिस्टर करवाने से संबंधित कुछ नियम व शर्तों के बारे में भी जान लेना चाहिए। इनके बिना आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तहत ना तो व्यापार कर पाएंगे और यदि करेंगे तो वह कानून का उल्लंघन माना जाएगा और आपके ऊपर विधिक कार्यवाही की जाएगी। तो इसके तहत आपको जिन जिन नियमों का पालन करना होता है, वे इस प्रकार हैं।
- यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर व्यापार कर रहे हैं तो आपको उस राज्य के तहत अपना अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा अन्यथा आप उस राज्य में व्यापार नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप उत्तर प्रदेश से राजस्थान में व्यापार करने जा रहे हैं तो आपको राजस्थान राज्य के GST पोर्टल पर अपना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तहत पंजीकरण करवाना होगा।
- इसी के साथ ही आपको अन्य आम व्यापारियों की तरह कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। इसके तहत डेढ़ करोड़ से कम सालाना आय वाले व्यापारियों को हर महीने GST नहीं भरना पड़ता है और ना ही उन्हें हर खर्चे या लेनदेन की रसीद दिखानी होती है। तो यह आप पर लागू नहीं होगा और आपको हर महीने उस खर्चे की रसीद को दिखाना होगा।
- इसी के साथ ही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तहत खुद को रजिस्टर करवाने पर एक और चीज़ जो आपको करनी होगी वह यह होगी कि आपको अपना GST एडवांस अर्थात पहले से ही भर देना होगा। इसके तहत आपको अपनी होने वाली अनुमानित आय बतानी होगी और उसी के अनुसार ही एडवांस GST आपसे ले लिया जाएगा। अब यदि इससे कम या ज्यादा GST बनता है तो उसका मूल्याङ्कन बाद में हो जाएगा।
तो इस तरह से आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपना रजिस्ट्रेशन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तहत करवाना होता हो। इस बात का मुख्यतया ध्यान रखें कि यदि आप ऐसा किसी तरह का व्यापार करते हैं जो स्थायी नहीं है या जिसका स्थान निश्चित नहीं है तो आपको निश्चित रूप से उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तहत करवा लेना चाहिए। यदि कोई व्यापारी बिना GST पंजीकरण के व्यापार करते हुए पाया जाता है तो भारत सरकार सहित राज्य सरकार उस पर कड़ी कानूनी कार्यवाही करती है।
GST में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है – Related FAQs
प्रश्न: मैं कैजुअल जीएसटी के लिए पंजीकरण कैसे करूं?
उत्तर: कैजुअल जीएसटी के लिए पंजीकरण करने के लिए आप https://reg.gst.gov.in/registration/ इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
प्रश्न: कैजुअल जीएसटी क्या है?
उत्तर: कैजुअल जीएसटी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको ऊपर के लेख से मिल जायेगी जो आपको पढ़ना चाहिए।
प्रश्न: मुझे कैजुअल जीएसटी नंबर कैसे मिलेगा?
उत्तर: कैजुअल जीएसटी नंबर प्राप्त करने लिए आप https://reg.gst.gov.in/registration/ इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो।
प्रश्न: जीएसटी में कैजुअल डीलर क्या है?
उत्तर: जीएसटी में कैजुअल डीलर का मतलब वह व्यापारी होते हैं जो अनिश्चित होते हैं या जिनका स्थान निश्चित नहीं होता है बाकि जानकारी आप ऊपर के लेख को पढ़ कर प्राप्त कर सकते हैं।
प्रश्न: जीएसटी में कैजुअल रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
उत्तर: जीएसटी में कैजुअल रजिस्ट्रेशन के लिए आप https://reg.gst.gov.in/registration/ इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो।
तो इस तरह से इस लेख के माध्यम से आपने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आपने जाना कि GST में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में कौन आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के नियम व शर्तें क्या है। आशा है कि जो जानकारी लेने के लिए आप इस लेख पर आए थे वह आपको मिल गई होगी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हम से नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।