बिहार चरित्र प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें? How to download Bihar character certificate?, कैरेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें?, करैक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे चेक करें?, कैसे बिहार में चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए?, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन Online Bihar, , आचरण प्रमाण पत्र कैसे चेक करें, Format चरित्र प्रमाण पत्र PDF Download, Character Certificate Download Bihar
इन दिनों आनलाइन का जमाना है। देश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो, पंजाब या बिहार संबंधित राज्य सरकारों ने बहुत सी सुविधाएं आनलाइन मुहैया कराई हैं। बिहार सरकार ने भी अपने नागरिकों को कई तरह के प्रमाण पत्र घर बैठे बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई है।
जैसे- बिहार चरित्र प्रमाण पत्र। यह चरित्र प्रमाण पत्र क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं? इसे डाउनलोड कैसे किया जा सकता है? आदि विषयों पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। आइए, शुरू करते हैं-
चरित्र प्रमाण पत्र क्या है? (What is character certificate?)
दोस्तों, सबसे पहले सबसे जरूरी बात। चरित्र प्रमाण पत्र क्या है? आपको बता दें कि यह किसी व्यक्ति के आचरण/चरित्र को प्रमाणित करने वाला एक दस्तावेज है। जैसे – मान लीजिए कोई व्यक्ति मार-पीट आदि में शामिल रहा है और उस पर कभी पुलिस केस हुआ है तो उसकी जानकारी इस प्रमाण पत्र में होगी।
योजना का नाम | बिहार चरित्र प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें |
राज्य | बिहार |
उद्देश्य | नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
प्रमाण पत्र डाउनलोड प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://serviceonline.bihar.gov.in/ |
हेल्पलाइन ईमेल | Serviceonline.bihar@gov.in |
चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है? (Why character certificate is needed?)
यदि आप छात्र हैं और आपको किसी काॅलेज में प्रवेश लेना है, यदि आप बेरोजगार हैं एवं किसी सरकारी अथवा प्राइवेट नौकरी को ज्वाइन करना चाहते हैं अथवा पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है।
ये एक ऐसा दस्तावेज है, जो प्रमाणित करता है कि संबंधित व्यक्ति का चरित्र उत्तम है। इससे विभिन्न संस्थाओं एवं कंपनियों को संबंधित व्यक्ति के आचरण एवं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप, केस तो नहीं, आदि को लेकर कोई संशय नहीं रहता।
बिहार में चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने को आरटीपीएस (RTPS) यानी राइट टू पब्लिक सर्विस Right to public service) यानी जन/लोक सेवा का अधिकार के अंतर्गत रखा गया है।
इसके अंतर्गत प्रमाण पत्र संबंधी चार मुख्य सेवाओं, जैसे-जाति प्रमाण पत्र (caste certificate), आय प्रमाण पत्र (income certificate), मूल निवास प्रमाण (domicile certificate) पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र (character certificate) को शामिल किया गया है।
इनके लिए बिहार राज्य सरकार (Bihar state government) की ओर से आनलाइन आवेदन (online apply) की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यानी कोई भी व्यक्ति घर बैठे इन सर्टिफिकेट (certificate) के लिए आवेदन (apply) कर सकता है एवं प्रमाण पत्र पत्र डाउनलोड (certificate download) कर सकता है।
साथियों, अब आपको जानकारी देते हैं कि बिहार चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं। ये इस प्रकार से हैं-
- आवेदक का आधार कार्ड। [Aadhar Card of the applicant.]
- आवेदक की वोटर आईडी। [Voter ID of the applicant.]
- आवेदक का राशन कार्ड। [Ration card of the applicant.]
- आवेदक का पासपोर्ट। [Passport of the applicant.]
- आवेदक की बैंक पासबुक। [Bank passbook of the applicant.]
- आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस
[applicant’s driving license]
(नोट: आईडी प्रूफ (id proof) के लिए आवेदक को ऊपर बताए गए दस्तावेजों (documents) में से किसी एक दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अतिरिक्त उसे अपना जन्म तिथि प्रमाण पत्र (date of birth certificate) एवं पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।)
Format चरित्र प्रमाण पत्र PDF Download –
यदि आप चरित्र प्रमाण पत्र Format PDF Download या देखना चाहतें हैं तो आपकी सुविधा के लिए नीचे पीडीऍफ़ फॉर्मेट में चरित्र प्रमाण पत्र दिया गए है जिसे आप डाउनलोड कर सकतें हैं –
बिहार चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें? (How to apply for Bihar character certificate?)
मित्रों, अब हम आपको यह जानकारी देंगे कि बिहार चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है? आपको बता दें कि यह आवेदन आफलाइन एवं आनलाइन (offline and online) दोनों प्रकार से किया जा सकता है। हम आपको इन दोनों तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे-
आनलाइन आवेदन प्रक्रिया (online application process)
सबसे पहले आपको बिहार चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के आनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देते हैं। इसके लिए आपको यह steps follow करने होंगे-
- आपको सबसे पहले आरटीपीएस-1 की आफिशियल वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको होम पेज पर register yourself यानी खुद का पंजीकरण करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने नया इंटरफेस आ जाएगा।
- यहां आपको अपना पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, राज्य, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर सबमिट (submit) के आप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको होम पेज (homepage) पर आना होगा।
- यहां आपको आरटीपीएस (RTPS) का सेक्शन मिलेगा। इसमें आपको एप्लाई फाॅर कैरेक्टर सर्टिफिकेट (apply for character certificate) का आप्शन दिखाई देगा।
- अब आपको अपनी यूजर आईडी एवं पासवर्ड (user id and password) का इस्तेमाल कर लाॅगिन (login) करना होगा।
- अब आपके सामने खुले पेज पर आपको बाईं साइड में अप्लाई फाॅर सर्विसेज (apply for services) का आप्शन दिखाई देगा।
- इसके बाद आपके सामने सभी आनलाइन सेवाओं (online services) की लिस्ट खुल जाएगी।
- यहां आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट (character certificate) के आप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फाॅर्म (registration form) खुल जाएगा।
- यहां आपको पूछी गई सभी जानकारी सही सही भरनी होगी। जैसे-नाम, पिता/पति का नाम, जेंडर, माता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता, राज्य आदि।
- इसके पश्चात आपको अपनी फोटो अपलोड (photo upload) कर आवेदन का उद्देश्य, वर्तमान पता, शपथ पत्र एवं कैप्चा (captcha code) भरना होगा।
- इतना करने के बाद सबमिट (submit) के आप्शन पर क्लिक कर दें।
- अब आपको अपने आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस इनमें से किसी भी एक कागज की फोटो काॅपी अपलोड करनी होगी।
- इसके पश्चात फाइनल सबमिट (final submit) पर क्लिक करना होगा।
- आपका चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पूरा हो जाएगा।
- आपके द्वारा प्रदान किए गए नंबर पर आपका एप्लिकेशन रेफरेंस नंबर (application reference number) आ जाएगा।
आफलाइन आवेदन प्रक्रिया (offline application process)-
दोस्तों, अब आपको बिहार चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आफलाइन आवेदन की प्रक्रिया बताते हैं, जो कि इस प्रकार से है-
- आपको अपने इलाके के संबंधित तहसील कार्यालय में जाना होगा।
- यहां आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन पत्र लेना होगा।
- यदि आप चाहें तो आवेदन पत्र आरटीपीएस की वेबसाइट से डाउनलोड (download) भी कर सकते हैं।
- इसके पश्चात आपको इस आवेदन पत्र में मांगी गई सारी जानकारी सही-सही भरनी होगी।
- इसके पश्चात संबंधित दस्तावेजों को संलग्न करके इस फाॅर्म को वहीं जमा कर दें।
- निर्धारित अवधि के भीतर
- प्रमाण पत्र बनने संबंधी सूचना आपके दिए गए ईमेल आईडी एवं टेक्स्ट मैसेज के जरिए आपके मोबाइल पर भेज दी जाएगी।
- इसमें नीले रंग का एक लिंक भी रहेगा, जिस पर क्लिक करके आप इस प्रमाण पत्र को डाउनलोड भी कर सकेंगे।
- यदि आपके पास इसे डाउनलोड करने की सुविधा न हो तो इसे संबंधित तहसील कार्यालय से भी आकर प्राप्त जा सकते हैं।
बिहार चरित्र प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? (How to download Bihar character certificate?)
दोस्तों, अब बात आती है कि कोई व्यक्ति पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे कर सकता है। आपको बता दें मित्रों कि ऐसा तीन तरीकों से किया जा सकता है। हम आपको इन तीनों तरीकों के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए, शुरू करते हैं-
- 1-बिहार की आफिशियल वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in के जरिए।
- 2-मोबाइल फोन (mobile phone) पर प्राप्त हुए मैसेज के द्वारा।
- 3-ईमेल आईडी (email id) पर प्राप्त हुए ईमेल के जरिए।
1. बिहार की आफिशियल वेबसाइट के जरिए बिहार पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें-
- सबसे पहले आरटीपीएस की आफिशियल वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं।
- यहां होम पेज पर आपको सिटीजंस सेक्शन के अंतर्गत डाउनलोड सर्टिफिकेट का आप्शन दिखेगा।
- आपको इस आप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
- यहां आपको एप्लिकेशन रेफरेंस नंबर (application reference number) एवं आवेदक का नाम (अंग्रेजी में) दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात डाउनलोड सर्टिफिकेट (download certificate) के आप्शन पर क्लिक कर दें।
- इतना करते ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट (character certificate) आपकी डिवाइस में पीडीएफ फाॅर्मेट (PDF format) में डाउनलोड हो जाएगा।
- यदि आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट (printout) निकालकर अपने पास रख सकते हैं।
2. मोबाइल फोन पर प्राप्त हुए मैसेज के जरिए-
- जिस मोबाइल नंबर को आपने चरित्र प्रमाण पत्र बनवाते हुए फाॅर्म में भरा है। सर्टिफिकेट बनने के बाद उसका मैसेज आपके मोबाइल फोन में आ जाएगा।
- सबसे पहले आपको मैसेज में आए लिंक पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके मोबाइल में पीडीएफ फार्मेट में डाउनलोड हो जाएगा।
- अब आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकलवाकर अपने पास रख सकते हैं अथवा मोबाइल से स्क्रीन शाॅट लेकर अपने पास सेव रख सकते हैं।
3-ईमेल आईडी पर प्राप्त हुए ईमेल के जरिए-
- सबसे पहले अपनी उस ईमेल आईडी को ओपन करें, जिसका इस्तेमाल आपने बिहार चरित्र प्रमाण पत्र अप्लाई करते हुए किया है।
- अब आपको सर्च बाॅक्स (search box) में आरटीपीएस (RTPS) टाइप करके सर्च के आप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने आरटीपीएस-जीएडी एप्लिकेशन डिलीवरी (RTPS-GAD application delivery) का विकल्प आएगा। आपको इस पर क्लिक करना होगा।
- अब जैसे ही आप ईमेल खोलेंगे आपके नाम, एप्लिकेशन नंबर आदि से संबंघित डिटेल्स (details) आपको मिल जाएंगी।
- इसके साथ ही आपका चरित्र प्रमाण पत्र (character certificate) ईमेल में पीडीएफ फार्मेट में अटैच होगा।
- आप इस पीडीएफ फाइल (PDF file) को डाउनलोड (download) कर सकते हैं। चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकलवाकर अपने पास रख सकते हैं।
बिहार कैरेक्टर सर्टिफिकेट कितने दिन में डाउनलोड किया जा सकता है? (In how many days Bihar character certificate can be downloaded?)
दोस्तों, आपको जानकारी दे दें कि सर्टिफिकेट बनने की प्रक्रिया में एक पखवाड़ा तक लग सकता है। सरकार की ओर से इसके लिए 14 दिन की कार्यअवधि नियत की गई है, लेकिन आम तौर पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आनलाइन अप्लाई करने के पश्चात 10 से 15 कार्यदिवसों (working days) के भीतर बिहार कैरेक्टर सर्टिफिकेट (Bihar character certificate) बन जाता है।
इसके बाद इसको डाउनलोड (download) किया जा सकता है। एक और बात की जानकारी आपको दे दें। इस पर आपको अलग से अधिकारी के हस्ताक्ष्रर कराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस पर पहले से ही डिजिटल सिग्नेचर (digital signature) होते हैं।
यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो कहां संपर्क करें? (In case any problem where to contact?)
दोस्तों, यदि आपको बिहार कैरेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हेल्पलाइन (helpline) की सहायता ले सकते हैं।
इसके लिए बिहार सरकार ने एक ईमेल आईडी serviceonline.bihar@gov.in मुहैया कराई है। कोई भी व्यक्ति समस्या होने पर इस ईमेल आईडी पर अपनी बात लिखकर भेज सकता है। इस हेल्पलाइन के जरिए व्यक्ति की समस्या का त्वरित निराकरण किया जाता है।
बिहार कैरेक्टर सर्टिफिकेट की वैधता कितने समय तक की होती है? (For how many days character certificate is valid?)
दोस्तों, यह एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। आपको बता दें कि इस सर्टिफिकेट की वैधता (validity) केवल 6 माह के लिए होती है। यदि आप इसके पश्चात कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहते हैं तो आपको पूरी प्रक्रिया का फिर से पालन करना होगा।
दरअसल, यह हमेशा रहने वाला दस्तावेज नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी संस्थान में प्रवेश, सरकारी अथवा निजी नौकरी में नियुक्ति जैसे उद्देश्य के लिए इसे अलग अलग समय बनवाता है।
इसीलिए इसकी वैधता अवधि (validity period) कम रखी गई है। जब से सरकार ने इसे बनवाने की आनलाइन सुविधा (online facility) दी है तब से प्रदेश (state) के नागरिकों को बहुत सहूलियत हो गई है।
बहुत से लोगों को यह भ्रम होता है कि इस चरित्र प्रमाण पत्र (character certificate) को बनवाने के लिए भी कोई आयु निर्धारित की गई है। जबकि ऐसा है नहीं। व्यक्ति किसी भी उम्र में यह सर्टिफिकेट बनवा सकता है। पहले और आज के जमाने में अंतर यह है कि पूर्व में इसे पाने के लिए तहसील कार्यालय में हाजिरी बजानी पड़ती थी।
अब इसके लिए आनलाइन आवेदन (online apply) कर इसे आनलाइन डाउनलोड (online download) भी किया जा सकता है। इससे नागरिकों की व्यर्थ की काफी दौड़-धूप बची है।
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आरटीपीएस की फुल फाॅर्म क्या है?
आरटीपीएस की फुल फाॅर्म राइट टू पब्लिक सर्विस यानी जन/लोक सेवा का अधिकार है।
इसके तहत बिहार के नागरिकों को मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा आनलाइन दी गई है।
चरित्र प्रमाण पत्र क्या होता है?
यह किसी भी व्यक्ति के आचरण को प्रमाणित करता एक दस्तावेज है। जैसे-कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई केस हुआ है अथवा नहीं। व्यक्ति का आचरण कैसा है आदि।
चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
किसी भी संस्थान में प्रवेश के वक्त अथवा सरकारी/निजी नौकरी में भर्ती के लिए इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है?
चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आफलाइन होता है अथवा आनलाइन?
चरित्र प्रमाण पत्र के लिए दोनों प्रकार से आवेदन किया जा सकता है। दोनों प्रकार से आवेदन की प्रक्रिया हमने आपको ऊपर पोस्ट में समझा दी है।
चरित्र प्रमाण पत्र कितनी अवधि में बना दिया जाता है?
इसके लिए बिहार सरकार की ओर से 14 दिन की अवधि निर्धारित की गई है।
आरटीपीएस की वेबसाइट का एड्रेस क्या है?
इस वेबसाइट का एड्रेस serviceonline.bihar.gov.in है।
बिहार चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता अवधि कितनी होती है?
यह केवल 6 माह के लिए ही वैध होता है। इसके पश्चात व्यक्ति को यदि यह सर्टिफिकेट चाहिए तो उसे नए सिरे से आवेदन करना होगा।
मित्रों, हमने आपको बिहार चरित्र प्रमाण पत्र डाउनलोड करने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि इसी प्रकार की जानकारीप्रद पोस्ट आप हमसे चाहते हैं तो इसके लिए हमें नीचे दिए गए कमेंट बाक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार है। ।।धन्यवाद।।
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