|| Mrityu praman patra kaise banaya jata hai, मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करे और Download Death Certificate, मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक करे, Death Certificate In Hindi ||
अपने घर में या किसी मित्र की मृत्यु हो जाना बहुत बड़ा दुःख का कारण तो होता ही हैं लेकिन हमे अपने जीवन को आगे बढ़ाना ही होता है। चाहे वह हमारा कोई बहुत करीबी हो (Death certificate kaise banaye) या कोई दूर का रिश्तेदार। ऐसे में यदि हम हमेशा ही उसके गम में खोये रहेंगे तो आगे कैसे ही बढ़ पाएंगे।
यदि आप भी अपने किसी परिचित या घर के किसी सदस्य जिसकी अब मृत्यु हो चुकी हैं या फिर जिज्ञासावश मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानना चाह (Death certificate kaise banta hai) रहे हैं तो आज हम आपके साथ वही साँझा करेंगे।
इस लेख में आप जान पाएंगे कि कैसे आप मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवा सकते हैं और इसके लिए (Mrityu praman patra banane ka process) क्या प्रक्रिया हैं। आइए जाने डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से।
पहले हमें सब काम सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटकर ही करने होते थे। फिर चाहे वह जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र या कुछ और। ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा आजकल इन सभी चीज़ों के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गयी हैं। ऐसी स्थिति में आप किसी भी चीज़ का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते (Death certificate kaise banaya jata hai) हैं।
यदि आप भी अपने किसी परिचित का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए इसके बारे में संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में जाने।
इससे पहले हमारा यह जानना आवश्यक है कि आखिरकार यह मृत्यु प्रमाण पत्र होता क्या हैं, इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती हैं और यह कैसे बनाया जा सकता हैं। आइए एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में जाने।
मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है? (Mrityu praman patra kya hota hai)
जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती हैं तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी हैं, यह प्रमाणित करने के लिए सरकार के समक्ष उसके घरवालों के द्वारा याचना की जाती हैं। इसके द्वारा निर्धारित व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित सभी चीज़े सरकार के समक्ष ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से रखी जाती हैं।
इसके बाद सरकारी अधिकारियों के द्वारा दी गयी जानकारी का सत्यापन कर उसके घरवालों को उक्त व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता (Mrityu praman patra kaisa hota hai) हैं। इस प्रमाण पत्र में संबंधित मृत व्यक्ति से संबंधित हर जानकारी का उल्लेख किया जाता हैं।
मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ काम आता है? (Mrityu praman patra kya kaam aata hai)
अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिरकार किसी व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों बनवाया जाता हैं। इससे उसके घरवालों को या सरकार को क्यों लाभ मिलता हैं या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती हैं। तो आइए जानते हैं किसी व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाना क्यों इतना आवश्यक होता हैं।
- जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती हैं तो उसकी संपत्ति को आगे हस्तांतरित करने के उद्देश्य से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाना आवश्यक होता हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति के बेटों में उसकी संपत्ति को बांटने के लिए पहले उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाएगा और उसी के आधार पर उसकी संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा।
- यदि व्यक्ति के नाम पर कोई बीमा हैं व उसको क्लेम किया जाना हैं ताकि परिवार को सहायता धनराशी मिल सके तो इसके लिए भी पहले बीमा कंपनी को मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाया जाएगा। इसी के आधार पर वह बीमा कंपनी उक्त व्यक्ति को बीमा की राशि देगी।
- यदि मृतक कोई सरकारी नौकरी करता था या कुछ अन्य विभाग में था और उसके नाम पर कोई पेंशन आती थी तो अब वह पेंशन उसकी पत्नी या नियम के अनुसार किसी ओर को मिले, यह प्राप्त करने के लिए भी मृत्यु प्रमाण पत्र का बनाया जाना अति आवश्यक होता हैं।
- किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ उठाने या सहायता पाने के लिए भी उक्त व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाना आवश्यक होता हैं।
- इसी के साथ सरकारी रिकॉर्ड में सभी जीवित व मृत व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखा जाता हैं ताकि विभिन्न सरकारी व अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन सही से करवाया जा सके, इसके लिए भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाना आवश्यक होता हैं।
इसके अलावा भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए जाने के कई कारण हो सकते हैं जो व्यक्ति के घरवालों, स्थिति व राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं।
मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए डाक्यूमेंट्स (Death certificate banwane ke liye documents)
यदि आपको किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हैं तो आको यह सब चीज़े चाहिए होगी या एप्लीकेशन फॉर्म (Mrityu praman patra ka form) में भरनी होगी।
- मृतक का नाम [name of the deceased]
- मृतक की उम्र [age of the deceased]
- मृतक का पता [address of the deceased]
- मृतक का आधार कार्ड [Aadhar card of deceased]
- मृतक का आवास प्रमाण पत्र [residence certificate of the deceased]
- मृतक की पासपोर्ट साइज़ फोटो [Passport size photo of the deceased]
- मृतक आवेदन फॉर्म भरने वाले का नाम [Name of Deceased Application Form Filler]
- मृतक का आपसे संबंध [relation to the deceased]
- मृतक की मृत्यु की तारीख [date of death of the deceased]
- मृतक की मृत्यु का समय [time of death of the deceased]
- मृतक की मृत्यु का कारण [cause of death of the deceased]
- मोबाइल नंबर इत्यादि। [Mobile number etc.]
इसके अलावा भी हर राज्य के अनुसार इसमें कई तरह की अन्य जानकारियां मांगी जा सकती हैं जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय पता चल जाएगी।
निच्चे लगभग सभी राज्यों की ऑफिसियल वेबसाइट दी गई हैं, यहाँ आप अपने राज्य के नाम पर क्लीक करें –
आंध्र प्रदेश | यहां क्लिक करें |
अरुणाचल प्रदेश | यहां क्लिक करें |
आसाम | यहां क्लिक करें |
बिहार | यहां क्लिक करें |
छत्तीसगढ़ | यहां क्लिक करें |
गोवा | यहां क्लिक करें |
गुजरात | यहां क्लिक करें |
हरियाणा | यहां क्लिक करें |
हिमाचल प्रदेश | यहां क्लिक करें |
झारखंड | यहां क्लिक करें |
कर्नाटका | यहां क्लिक करें |
केरला | यहां क्लिक करें |
मध्य प्रदेश | यहां क्लिक करें |
महाराष्ट्र | यहां क्लिक करें |
मणिपुर | यहां क्लिक करें |
मेघालय | यहां क्लिक करें |
मिजोरम | यहां क्लिक करें |
नागालैंड | यहां क्लिक करें |
ओड़िशा | यहां क्लिक करें |
पंजाब | यहां क्लिक करें |
राजस्थान | यहां क्लिक करें |
सिक्किम | यहां क्लिक करें |
तमिल नाडु | यहां क्लिक करें |
तेलंगाना | यहां क्लिक करें |
त्रिपुरा | यहां क्लिक करें |
उत्तराखंड | यहां क्लिक करें |
उत्तर प्रदेश | यहां क्लिक करें |
वेस्ट बंगाल | यहां क्लिक करें |
पुडुचेरी | यहां क्लिक करें |
लक्षदीप | यहां क्लिक करें |
लद्दाख | यहां क्लिक करें |
जम्मू एंड कश्मीर | यहां क्लिक करें |
दिल्ली | यहां क्लिक करें |
दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दिउ | यहां क्लिक करें |
चंडीगढ़ | यहां क्लिक करें |
अंडमान निकोबार आईलैंड | यहां क्लिक करें |
अब करते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की बात। यदि आप ने अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में सबकुछ जान लिया हैं व इसके लिए जो जो चीज़े चाहिए, वह सब एकत्र कर ली हैं तो अब आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन (Mrityu praman patra banane ke liye aavedan) कर सकते हैं।
- इसके लिए सबसे पहले आप ऊपर दी गई लिस्ट में अपने राज्य के अनुसार उनकी वेबसाइट खोले। इसके लिए आपको गूगल पर जाकर अपने राज्य के नाम के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र लिखना होगा और सर्च करना होगा। इसके बाद सबसे ऊपर ही आपके राज्य के लिए आधिकारिक वेबसाइट आ जाएगी जिस पर क्लिक करते ही वह खुल जाएगी।
- अब आपको वहां मुख्य प्रष्ठ पर ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको वहां कई तरह के विकल्प दिखाई देंगे जिनमे से एक विकल्प मृत्यु प्रमाण पत्र का होगा।
- आपको बस इस लिंक पर क्लिक करना (Mrityu praman patra banwane ki prakriya) हैं और उसके बाद ऊपर जो जानकारी हम ने आपको बताई, वह सब भरनी होगी।
- उक्त जानकारी को भरकर आप निश्चिंत हो जाए क्योंकि सरकारी अधिकारियों के द्वारा अपने आप इसका सत्यापन कर लिया जाएगा। शायद आपको आखिरी बार के लिए एक बार नगर परिषद या नगर निगम के कार्यालय में बुलाया जाएगा और साथ में एक और रिश्तेदार को भी बुलाया जाएगा।
संपूर्ण जानकारी के सत्यापन के पश्चात आपको उक्त व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। यह मृत्यु प्रमाण पत्र आप अपने राज्य (Online death certificate kaise banaye) की ही वेबसाइट पर देख सकते हैं और उसके बारे में चेक कर सकते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रखे कि किसी भी व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र या विवाह पंजीकरण करवाने के लिए आपको अपने राज्य की ही वेबसाइट पर जाना होगा और इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई वेबसाइट या सुविधा नही दी जाती हैं।
मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे चेक करें? (Mrityu praman patra kaise nikale)
अब जब आपने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया हैं तो आपको साथ के साथ ही एक टोकन नंबर या टिकट नंबर दे दिया जाएगा। यह टिकट नंबर आप संभाल कर रखें। कहीं कहीं इसे रेफेरेंस नंबर भी कह दिया जाता हैं। यह विभिन्न राज्यों के अनुसार अलग अलग नाम का हो सकता हैं।
आपको जो भी नंबर फॉर्म को सबमिट करने के बाद मिले आप उसे भविष्य के लिए संभाल कर रखें। आप चाहे तो समय समय पर उसी वेबसाइट पर जाकर इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने राज्य की ही वेबसाइट को खोले और वहां पर स्टेटस वाले लिंक पर क्लिक करें।
इसके बाद आपसे उसी रेफेरेंस नंबर को डालने को कहा जाएगा। जैसे ही आप वह रेफेरेंस नंबर डालेंगे तो आपके सामने अपने द्वारा सबमिट किये गए मृत्यु प्रमाण पत्र की संपूर्ण जानकारी आ जाएगी। इसमें आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वह कहां तक पहुंचा और उसमे अभी कितना समय और लग सकता हैं।
यदि आपको मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनवाना हो तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने शहर या गाँव के तहसील या नगर परिषद के कार्यालय में जाना होगा। वहां से आपको आपको मृत्यु प्रमाण पत्र का फॉर्म लेना होगा।
अब इस फॉर्म को लेने के पश्चात इस पर सब जानकारी को ध्यान से भरना होगा। इसके साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी सलंग्न करना होगा। उसी के आधार पर ही दी गयी जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। इसलिए मृत्यु प्रमाण पत्र के फॉर्म को भरकर और उसके साथ सब जानकारी को सलंग्न कर आप संबंधित तहसील कार्यालय में इसे जमा करवा दीजिए।
इसके कुछ दिनों के पश्चात आपको बुला लिया जाएगा। तब आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी और फॉर्म को आगे प्रोसेस कर कुछ दिनों के पश्चात आपको फिर से बुलाया जाएगा। अब आपको उक्त व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। आप इसे लेकर घर आ सकते हैं और आगे का कार्य कर सकते हैं।
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प्रश्न: मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनता है?
उत्तर: मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफलाइन तहसील कार्यालय से तो ऑनलाइन राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से बनता है।
प्रश्न: गांव में मृत्यु प्रमाण पत्र कौन बनाता है?
उत्तर: गाँव में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार तहसील कार्यालय के पास ही होता है।
प्रश्न: मृत्यु प्रमाण पत्र खो जाने पर क्या करें?
उत्तर: मृत्यु प्रमाण पत्र के खो जाने पर आप फिर से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर यदि आपने हाल फिलहाल के वर्षों में इसके लिए आवेदन किया हैं तो यह आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा।
प्रश्न: मोबाइल से मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएं?
उत्तर: मोबाइल से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप सबसे पहले अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए और वहां दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें।
प्रश्न: मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने से क्या फायदा है?
उत्तर: मृत्यु प्रमाण पत्र से आप उक्त व्यक्ति के नाम पर सरकारी योजनाओं का लाभ, बीमा की राशि, संपत्ति हस्तांतरण इत्यादि का लाभ उठा सकते हैं।
प्रश्न: भारत में मृत्यु कितने दिनों के भीतर पंजीकृत होती है?
उत्तर: किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसे 21 दिनों के अंदर पंजीकृत करवाना होता है अन्यथा शपथ पत्र देना होता है।