ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कैसे करें? | E way Bill Registration Process in Hindi

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जरा साढ़े चार-पांच साल पहले की स्थिति याद करिए। हालत यह थी कि कारोबारी अपने माल की कंसाइनमेंट राज्य के भीतर अथवा राज्य से बाहर भेजता था तो कई बार केंद्रीय/राज्य सरकारों के तहत आने वाले सेल्स टैक्स, एक्साइज अफसर एवं इंस्पेक्टर यह कंसाइनमेंट रोक लेते थे। घंटों पूछताछ करते थे।

लेकिन ई वे बिल सिस्टम लागू होने के बाद इस पर रोक लग गई है। अब टैक्स पेयर्स और ट्रांसपोर्टरों को किसी भी टैक्स ऑफिस या चेक पोस्ट पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पहले इसके लिए उन्हें ई वे बिल सिस्टम में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। आज इस पोस्ट में हम आपको यही बताएंगे कि ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है। आइए, शुरू करते हैं-

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ई वे बिल क्या है? (what is e way bill)

दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि e way bill क्या होता है? यह तो आप जानते ही हैं कि जब भी किसी माल की सप्लाई किसी दूसरे शहर में होती है तो ट्रांसपोर्टर (transporter) को वे बिल दिखाना पड़ता है। लेकिन जब आप 50 हजार रूपये अथवा इससे अधिक कीमत का माल भेजते हैं अथवा सप्लाई करते हैं तो आपको साथ में ई वे बिल (e way bill) भेजना होता है।

ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कैसे करें? (how to do e way bill registration)

यह बिल इलेक्ट्रानिक फाॅर्म (electronic form) में होता है, इसीलिए ई वे बिल (e way bill) कहलाता है। आपको बता दें कि सरकार ने 1 फरवरी, 2018को देश भर में ई-वे बिल सिस्टम (e way bill system) लागू किया था। इसके लागू होने के बाद हर राज्य के लिए अलग-अलग ट्रांसपोर्ट पास की जरूरत नहीं होती।

अब यदि अफसर माल लदे वाहन को आधे घंटे से ज्यादा रोकता है तो उसे जवाब देना होता है। उसे ऑनलाइन डिटेंशन आर्डर (online detention order) देकर बताना होता है कि उसने संबंधित कंसाइनमेंट क्यों रोका? उसके बाद उसने क्या दस्तावेज चेक किए? कब तक अपनी तफ्तीश जारी रखी? उस तफ्तीश का नतीजा क्या निकला आदि।

आपको यह भी बता दें कि ई वे बिल जारी करने के लिए ई वे बिल पोर्टल (e way bill portal) पर रजिस्ट्रेशन (registration) कराना आवश्यक होता है।

ई-वे बिल पोर्टल पर कौन कौन रजिस्ट्रेशन करा सकता है? (who can do registration on e way bill portal)

साथियों, आइए अब जान लेते हैं कि ई-वे बिल पोर्टल पर किन किन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा दी गई है। यानी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कौन कौन करा सकता है-

  • जीएसटी (GST) में रजिस्टर्ड (registered) कारोबारी।
  • जीएसटी (GST) में रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर (registered transporter)।
  • जीएसटी में अनरजिस्टर्ड (unregistered) कारोबारी।
  • जीएसटी में अनरजिस्टर्ड (unregistered)
  • ट्रांसपोर्टर।

यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड कारोबारी/ट्रांसपोर्टर हैं तो ईवे बिल रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं-

यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड कारोबारी हैं तो ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, सबसे पहले आपको इसकी जानकारी देते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रकार से है-

  • आपको सबसे पहले ई वे बिल रजिस्ट्रेशन (e way bill registration) की वेबसाइट (website) https://ewaybillgst.gov.in/ पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज (home page) खुल जाएगा।
  • अब आपको यहां मेन्यू (menu) में रजिस्ट्रेशन (registration) के आप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने तीन आप्शन (option) आएंगे- a) ई वे बिल रजिस्ट्रेशन (e way bill registration)।, b) एनरोलमेंट फाॅर ट्रांसपोर्टर (enrollment for transporter), c) ईवे बिल फाॅर सिटीजंस (e way bill for citizens)
ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कैसे करें (how to do e way bill registration)
  • यहां आपको सबसे पहले option ई बिल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक ई वे बिल रजिस्ट्रेशन फाॅर्म (e way bill registration form) खुल जाएगा।
ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कैसे करें (how to do e way bill registration)
  • आपको इस रजिस्ट्रेशन फाॅर्म में केवल दो जानकारियां भरनी होंगी-जीएसटीआईएन (GSTIN) एवं कैप्चा कोड (captcha code)
  • इसके बाद जैसे ही आप Go के आप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा ईवे बिल रजिस्ट्रेशन फार्म खुल जाएगा।
  • दोस्तों, यहां आपके जीएसटी नंबर से सारी जानकारी भरी हुई मिलती है। ये वह जानकारी है, जो आपने जीएसटी पोर्टल (GST portal) पर रजिस्ट्रेशन (registration) के वक्त दर्ज कराई होती है। जैसे-आपका नाम, आपके कारोबार का टाइटल, आपका पता, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर।
ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कैसे करें (how to do e way bill registration)
  • अब आपको मोबाइल नंबर (mobile number) के सामने दिखाई दे रहे सेंड ओटीपी (send OTP) के आप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब वेरिफिकेशन (verification) के लिए आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। आपको इस ओटीपी को दिए गए बाक्स (box) में दर्ज कर वेरिफाई ओटीपी (verify OTP) के आप्शन पर क्लिक करना होगा।
ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कैसे करें (how to do e way bill registration)
  • वेरिफकेशन के पश्चात अब आपको अपनी यूजर आईडी/ यूजर नेम (user id/user name) तय करना होगा।
  • यूजर नेम बनाते हुए आपको निम्न बातों का ध्यान रखना होगा-
  • आपके यूजर नेम में न्यूनतम 8 से लेकर 15 तक अक्षर हों।
  • आपका यूजर नेम अल्फान्यूमेरिक (alfa-numeric) भी हो सकता है। आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर (special character) भी शामिल कर लेंगे तो यह और strong हो जाएगा।
  • अपना यूजरनेम डिसाइड कर आप सबमिट करते हैं तो पोर्टल आपको जानकारी देगा कि यह यूजरनेम उपलब्ध है कि नहीं। यदि यह उपलब्ध नहीं तो आपको दूसरा यूजरनेम बनाना होगा। यदि यूजरनेम उपलब्ध है तो अब आपको पासवर्ड (password) तय करना होगा।
ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कैसे करें (how to do e way bill registration)
  • पासवर्ड का भी न्यूतनम 8 कैरेक्टर का होना आवश्यक है। इसमें भी अल्फान्यूमेरिक बनाकर आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर शामिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह पासवर्ड केस सेंसिटिव (case sensitive) होता है।
ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कैसे करें (how to do e way bill registration)
  • अब जैसे ही आपका यूजर नेम एवं पासवर्ड सिस्टम मंजूर लेता है, आपके ई-वे बिल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कैसे करें (how to do e way bill registration)
  • आपको बता दें कि दोस्तों कि इसी यूजर आईडी का इस्तेमाल करके आप अपने ईवे बिल को बना सकते हैं। उसे कैंसिल (cancel) एवं संशोधित (correct) कर सकेंगे।

जो ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं वह अपना ई बिल रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकेगा

मित्रों, आपको बता दें कि जो ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है वह ट्रांसपोर्टर आईडी (transporter id) की मदद से ई वे बिल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह ट्रांसपोर्टर आईडी कारोबारी के GSTIN के स्थान पर काम करेगी। अब आपको बताते है कोई ट्रांसपोर्टर अपनी ट्रांसपोर्टर आईडी कैसे प्राप्त कर सकता है।

ई वे बिल पोर्टल (e way bill portal) पर एनरोलमेंट (enrollment) के जरिए एक यूनिक ट्रांसपोर्टर आईडी (unique er id) प्राप्त की जा सकती है। इसके आधार पर एक यूनिक यूजर नेम तय किया जा सकता है।

एक बार आपकी ट्रांसपोर्टर आईडी क्रिएट हो जाने के बाद भविष्य में आप उसे प्रत्येक ई वे बिल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ई वे बिल रजिस्ट्रेशन (e way bill registration) इस प्रकार करा सकते हैं-

  • सबसे पहले ई वे बिल सिस्टम पोर्टल की वेबसाइट https://ewaybillgst.gov.in/ पर जाइए।
  • यहां होम पेज (home page) पर आपको रजिस्ट्रेशन (registration) का आप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करिए।
  • अब आपके सामने तीन आप्शन आएंगे। इनमें से आपको एनरोलमेंट फाॅर ट्रांसपोर्टर (enrollment for transporter) का आप्शन चुनना है।
  • अब आपके सामने एप्लिकेशन फाॅर एनरोलमेंट यू/एस 352 (application for enrollment u/s 352) का परफाॅर्मा खुल जाएगा। यहां आपको यह जानकारी भरनी होगी-
  • a) अपने राज्य का नाम चुनें-दोस्तों, सबसे पहले आप ड्राप डाउन मेन्यू से अपने राज्य का नाम चुनें।
  • b) आपका नाम-अब आप पैन कार्ड के अनुसार अपना नाम डालें। यदि आप किसी अन्य नाम के तहत कारोबार करते हैं तो वह नाम भरें। इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर (PAN card number) भरकर वैलिटेड (validate) के आप्शन पर क्लिक करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद ही आप कंटीन्यू (continue) कर सकेंगे।
  • 3. नामांकन का प्रकार-अब आपको टाइप आफ एनरोलमेंट के तहत अपने बिजनेस का प्रकार सेलेक्ट करना है।
  • 4. व्यवसाय का विधान-बिजनेस पर मालिकाना हक से संबंधित प्रकार का नाम ड्राप डाउन मेन्यू (drop down menu) से सेलेक्ट करें। जैसे पार्टनरशिप/ प्रोपराइटरशिप/निजी कंपनी/ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आदि।
  • 5. व्यवसाय का मुख्य स्थान-इसके पश्चात आपको अपने व्यवसाय के पते के संबंध में यह जानकारियां देनी होंगी-जैसे इमारत/फ्लैट नंबर/ मंजिल नंबर/ बिल्डिंग का नाम/ सड़क का नाम/ शहर/कस्बे/गांव का नाम, तालुका/ब्लाक का नाम/ जिला/ पिनकोड/ राज्य।
  • 6. संपर्क-यहां आपको अपने संपर्क संबंधी (contact related) सूचना देनी होगी। याद रखें कि अपना मोबाइल नंबर एवं वैध ईमेल आईडी दें, क्योंकि इसे वेरिफाई किया जाएगा।
  • अब आपने फाॅर्म में जो जानकारी भरी है, आपको उसके प्रमाण (proof) के रूप में दस्तावेज अपलोड (documents upload) करने होंगे-जैसे पते के प्रूफ के रूप में लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, बिजली का बिल, पानी का बिल आदि। परिचय पत्र के तौर पर आप पैन कार्ड, आधार कार्ड अथवा पासपोर्ट आदि की स्कैन काॅपी अपलोड कर सकते हैं।
  • इसके पश्चात आपको दिए गए बाक्स में अपनी यूजर आईडी एवं पासवर्ड डालना होगा।
  • इसके पश्चात आपको डिक्लेरेशन (declaration) देना होगा कि जो भी जानकारियां अपने इस फाॅर्म में भरी हैं, वे सभी सही हैं। आपने किसी तथ्य को छिपाया नहीं है।
  • इसके बाद सेव (save) के option पर क्लिक कर दें।
  • जैसे ही यह फाॅर्म सेव के बाद सबमिट (submit) होता है, ई वे बिल पोर्टल आपकी एक 15 डिजिट (digit) की ट्रांसपोर्टर आईडी जेनरेट कर देता है। यही आपकी ट्रांसपोर्टर आईडी होती है।
  • इस ट्रांसपोर्टर आईडी को आप माल भेजने वाले अथवा मंगाने वाले को भेज सकते हैं, ताकि वे ई वे बिल जारी करते समय इसे दर्ज कर सकें।
  • दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर खुद भी ईवे बिल पोर्टल पर ई वे बिल जारी करने के लिए यही ट्रांसपोर्टर आईडी का प्रयोग करेंगे। साथ ही वह व्हीकल नंबर (vehicle number) भी डालेंगे, जिसके जरिए माल भेजा जा रहा है।

सामान्य नागरिक ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं?

दोस्तों, हमने अभी आपको जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारी एवं गैर रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर द्वारा ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी। आइए, अब आपको बताते हैं कि एक सामान्य नागरिक (citizen) के तौरपर ई-वे बिल रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जा सकता है-

  • आपको सबसे पहले ई वे बिल सिस्टम के पोर्टल https://ewaybillgst.gov.in/ पर जाइए।
  • यहां होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने तीन विकल्प आएंगे-ई वे बिल रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट फाॅर ट्रांसपोर्टर एवं ई वे बिल फाॅर सिटीजंस।
  • इसमें से आपको तीसरे विकल्प ई वे बिल फाॅर सिटीजंस (e way bill for citizens) पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने चार विकल्प दिखेंगे-
  • a) Generate new e way bill यानी नया वे बिल बनाएं।
  • b) Update vehicle for e way bill यानी ई वे बिल के लिए वाहन को बदलें।
  • c) Print e way bill यानी ई वे बिल को प्रिंट करें।
  • d) Cancel e way bill यानी ई वे बिल को निरस्त करें।
  • यहां आपको ई वे बिल रजिस्ट्रेशन के लिए जेनरेट न्यू ई वे बिल (generate new e way bill) के आप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इतना करते ही आप एप्लिकेशन फाॅर एनरोलमेंट आफ सिटीजंस (application for enrollment of citizens) के पेज पर डायरेक्ट कर दिए जाएंगे।
  • यहां आपको आपके राज्य का नाम, आपका नाम (जिस नाम से ई वे बिल जारी होगा), पैन कार्ड नंबर (यदि हो), पता जहां माल भेजना अथवा मंगवाना हो एवं अपनी संपर्क से संबंधित सारी जानकारी जैसे मोबाइल फोन नंबर एवं ईमेल आईडी भरनी होगी।
  • आपकी इस जानकारी को आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी (OTP) भेजकर वेरिफाई (verify) किया जाएगा।
  • इसके बाद आपको डिक्लेरेशन फार्म (declaration form) पर क्लिक करके यह सत्यापित करना होगा कि फाॅर्म में भरी गई सारी जानकारी सही है।
  • इसके बाद आपको continue to bill generation के आप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको यूजर आईडी एवं पासवर्ड बनाने को कहा जाएगा। यह करके आप कभी भी पोर्टल पर (login) कर सकते हैं।

ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी (documents required for e way bill registration)

मित्रों, आइए अब जान लेते हैं कि आपको ई वे बिल रजिस्ट्रेशन के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये इस प्रकार से हैं-

  • 1. GSTIN-यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अथवा ट्रांसपोर्टर हैं तो आपका GST नंबर।
  • 2. Mobile number-जो नंबर आपके जीएसटी एकाउंट में रजिस्टर्ड हो।
  • 3. Email ID-आपके जीएसटी एकाउंट के साथ रजिस्टर्ड ईमेल।
  • 4. आईडेंटिटी प्रूफ (identify proof)-यदि आप पहले से जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपको आईडी प्रूफ देना होगा। जैसे-आवेदक का आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि।
  • 5. एड्रेस प्रूफ (Address proof)-यदि आप पहले से जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपको एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे-आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी आदि में से कोई एक दस्तावेज।

यदि आप ईवे बिल नहीं भेजते तो क्या होगा (what if you don’t have e way bill with your supply)

दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप 50 हजार रूपये अथवा इससे अधिक कीमत का माल भेज रहे हैं और इसके साथ ई वे बिल नहीं है तो आप पर पेनल्टी लगेगी। इसके अंतर्गत आप पर 10 हजार रूपये अथवा माल पर बनने वाले टैक्स के बराबर जुर्माना लग सकता है।

बार्डर पर जन सेवा केंद्रों में ई वे बिल बनवाने की सुविधा

साथियों, आपको बता दें कि एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करते वक्त अधिकांश बार्डर पर जन सेवा केंद्रों में ई वे बिल बनाने की सुविधा प्रदान की गई है। यहां मामूली सा शुल्क भरकर ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। बहुत से ट्रांसपोर्टर्स ई वे बिल रजिस्ट्रेशन के लिए इस सुविधा का लाभ उठाते हैं।

ई वे बिल क्या है?

जब कोई माल ट्रांसपोर्ट के जरिए कहीं भेजने एवं मंगाने पर बिल को इलेक्ट्रानिक फार्म में जारी किया जाता है तो वह ई वे बिल कहलाता है।

कितनी राशि से अधिक के माल की सप्लाई के लिए ई वे बिल आवश्यक है?

50 हजार रूपये अथवा इससे अधिक कीमत के माल की सप्लाई पर ई वे बिल साथ होना आवश्यक है।

ई वे बिल पोर्टल की वेबसाइट का एड्रेस क्या है?

ई वे बिल पोर्टल की वेबसाइट का एड्रेस https://ewaybillgst.gov.in/ है।

यदि कोई कारोबारी 50 हजार रूपये से अधिक का सामान सप्लाई कर रहा है एवं उसके साथ ई वे बिल नहीं है तो उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी?

यदि कोई कारोबारी 50 हजार रूपये से अधिक का सामान भेज रहा है एवं उसके साथ ई वे बिल नहीं है तो उस पर 10 हजार रूपये अथवा माल पर बनने वाले टैक्स के बराबर जुर्माना लग सकता है।

ई वे बिल बनाने के लिए जीएसटी में रजिस्टर्ड कारोबारी कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकता है?

वह अपने GSTIN के जरिए ई वे बिल के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसकी प्रक्रिया हमने आपको ऊपर पोस्ट में समझा दी है।

यदि कोई कारोबारी अथवा ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो वह कैसे ई वे बिल के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है?

वह ट्रांसपोर्टर आईडी बनवाकर अपना ईवे बिल रजिस्ट्रेशन करा सकता है। यह उसके लिए GSTIN का काम करेगा।

क्या सामान्य नागरिक भी ई वे बिल रजिस्ट्रेशन करा सकता है?

जी हां, एक सामान्य नागरिक भी ई वे बिल रजिस्ट्रेशन करा सकता है।

दोस्तों, इस पोस्ट में हमने आपको जानकारी दी कि ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जा सकता है। उम्मीद है कि यह पोस्ट आपके लिए बेहद काम की साबित होगी। यदि इस पोस्ट के संबंध में आपका कोई सवाल है तो उसे बेखटके नीचे दिए गए कमेंट बाक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं एवं सुझावों का हमेशा की भांति स्वागत है। ।।धन्यवाद।।

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प्रवेश
प्रवेश
मास मीडिया क्षेत्र में अपनी 15+ लंबी यात्रा में प्रवेश कुमारी कई प्रकाशनों से जुड़ी हैं। उनके पास जनसंचार और पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है। वह गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर से वाणिज्य में मास्टर भी हैं। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से व्यक्तिगत प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में डिप्लोमा भी किया है। उन्हें यात्रा और ट्रेकिंग में बहुत रुचि है। वह वाणिज्य, व्यापार, कर, वित्त और शैक्षिक मुद्दों और अपडेट पर लिखना पसंद करती हैं। अब तक उनके नाम से 6 हजार से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं।
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