E v m क्या है
evm इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक आधुनिक मशीन है| जिसका उपयोग भारतीय नागरिकों द्वारा किया जाता है जब भारत में चुनाव होते हैं मशीन के ऊपर कुछ बटन मौजूद होते हैं| वह बटन चुनाव में खड़े उम्मीदवारों और राजनितिक दलों के अनुरूप छापे जाते हैं साथ ही इस मशीन का पूर्ण रूप से नियंत्रण बूथ अधिकारी के पास होता है व उसके द्वारा ही इसे संचालित भी किया जाता है|
M.B. हनीफा ने 1980 में पहली भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई, भारत के दो पीएसयू ने ईवीएम का निर्माण किया | जो ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड’ और ‘इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड’ हैं | केरल के उत्तर पूर्व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 1982 के उप-चुनावों में पहली बार ईवीएम का उपयोग मतदान के लिए किया गया |
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (“ईवीएम”) का उपयोग भारतीय जनरल और राज्य चुनावों में 1999 के चुनावों में हुआ था| ईवीएम ने भारत में स्थानीय, राज्य और आम (संसदीय) चुनावों में पेपर बैलट की जगह ले ली है। EVM की टेंपरेबिलिटी और सुरक्षा के बारे में पहले दावे किए गए थे जो साबित नहीं हुए हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राजनीतिक दलों से मांग की, चुनाव आयोग ने मतदाता-सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) प्रणाली के साथ EVM को शुरू करने का फैसला किया। VVPAT प्रणाली को भारतीय आम चुनाव, 2014 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 543 संसदीय क्षेत्रों में पेश किया गया था।
मतदाता-सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) और EVM अब भारत में हर विधानसभा और आम चुनाव में उपयोग किए जाते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन – EVM का इतिहास –
एक इंजीनियर के रूप में, श्री रंगराजन (उर्फ) लेखक सुजाथा रंगराजन ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में अपने कार्यकाल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के डिजाइन और उत्पादन की देखरेख की थी| एक मशीन जो वर्तमान में भारत में चुनावों में उपयोग की जाती है व इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित वोट गिनती की मशीन है। उनके मूल डिजाइन को छह शहरों में आयोजित सरकारी प्रदर्शनियों में जनता के सामने प्रदर्शित किया गया था। ईवीएम को 1989 में भारत इलेक्ट्रॉानिक्स लिमिटेड इंडैंड इलेक्ट्रॉएनिक्सि कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से भारत के चुनाव आयोग द्वारा कमीशन किया गया था। EVM के औद्योगिक डिजाइन केंद्र, IIT बॉम्बे में संकाय सदस्य थे।
ईवीएम का उपयोग 1982 में पहली बार केरल में उत्तर परवाउर वाइस कॉन्स्टिट्यूशन में उप चुनावों में सीमित संख्या में मतदान केंद्रों के लिए किया गया था।
ईवीएम का पहली बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर उपयोग किया गया था। 1999 में गोवा के विधानसभा के लिए आम चुनाव (पूरे राज्य) में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया गया था। 2003 में सभी उप-चुनाव और राज्य चुनाव ईवीएम का उपयोग करके आयोजित किए गए थे| जिसे चुनाव आयोग द्वारा प्रोत्साहित किया गया कि केवल लोकसभा के लिए ईवीएम का उपयोग करने का निर्णय लिया गया जब 2004 में चुनाव हुए|
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इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन – EVM के लाभ –
जिस समय 1989-90 में मशीनें खरीदी गई थी| उस समय ईवीएम की लागत (5,500 (2017 में वह 42,000 या US $ 580 के बराबर) थी। 2014 में जारी एक अतिरिक्त आदेश के अनुसार इसकी लागत 10,500 (2017 में US 12,000 या 2017 में US $ 170) के बराबर होने का अनुमान लगाया गया था।
भले ही शुरुआत में इसका निवेश भारी था| लेकिन तब से यह अनुमान लगाया है कि करोड़ों बैलट पेपर के उत्पादन और छपाई की लागत में कमी आई है| साथ ही उनके परिवहन और भंडारण, मतगणना कर्मचारियों में भी पर्याप्त कमी आई है और उन्हें भुगतान किए गए पारिश्रमिक की बचत भी अवश्य ही होगी।
प्रत्येक राष्ट्रीय चुनाव के लिए, यह अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 10,000 टन बैलेट पेपर की बचत होती है।
ईवीएम बैलेट बॉक्स की तुलना में परिवहन के लिए आसान होते हैं क्योंकि वे हल्के व अधिक पोर्टेबल होते हैं| और पॉलीप्रोपाइलीन ले जाने के मामलों के साथ आते हैं व मतगणना भी तेज है। उन जगहों पर जहां निरक्षरता एक कारक है| निरक्षर लोग ईवीएम को बैलेट पेपर सिस्टम की तुलना में आसान पाते हैं। बोगस वोटिंग बहुत कम हो जाती है क्योंकि वोट केवल एक बार दर्ज किया जाता है। मैन्युअल रूप से मिटाए जाने से पहले इकाई अपनी मेमोरी में परिणाम संग्रहीत कर सकती है। मतदान और मतगणना के समय ईवीएम को सक्रिय करने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है और जैसे ही मतदान समाप्त होता है वैसे ही बैटरी को बंद किया जा सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन – EVM उपयोग करने की प्रक्रिया –
नियंत्रण इकाई पीठासीन अधिकारी या एक मतदान अधिकारी के पास होती है और बैलेटिंग यूनिट को मतदान डिब्बे के अंदर रखा जाता है। बैलेटिंग यूनिट मतदाता को नीले बटन (क्षणिक स्विच) के साथ क्षैतिज रूप से संबंधित पार्टी सिंबल और उम्मीदवार नामों के साथ प्रस्तुत करता है।
दूसरी ओर, कंट्रोल यूनिट, प्रभारी अधिकारी को “मतपत्र” चिह्नित बटन के साथ अगले मतदाता को आगे बढ़ने के लिए प्रदान करता है, बजाय उन्हें एक मतपत्र जारी करने के। यह कतार में अगले मतदाता से एक वोट के लिए बैलेट यूनिट को सक्रिय करता है। मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार और प्रतीक के खिलाफ मतपत्र इकाई पर एक बार नीला बटन दबाकर अपना वोट डालना होता है। जैसे ही आखिरी मतदाता द्वारा वोट दिया जाता है उसके उपरांत नियंत्रण इकाई के प्रभारी अधिकारी ‘क्लोज’ बटन दबा देता है|
इसके बाद, ईवीएम मशीन किसी भी वोट को स्वीकार नहीं करती। इसके अलावा, मतदान के समापन के बाद, बैलेटिंग यूनिट को नियंत्रण इकाई से अलग कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है। मतपत्र मतदान इकाई के माध्यम से ही दर्ज किए जा सकते हैं। मतदान के अंत में पीठासीन अधिकारी, प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को दर्ज मतों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है|
मतगणना के समय, कुल इस खाते के साथ लंबित हो जाएगा और यदि कोई विसंगति है, तो इसे काउंटिंग एजेंटों द्वारा इंगित किया जाएगा। मतगणना के दौरान, ‘परिणाम’ बटन दबाकर प्रदर्शित किए जाते हैं। आधिकारिक तौर पर मतगणना शुरू होने से पहले ‘रिजल्ट’ बटन को दबाने से रोकने के लिए दो सुरक्षा उपाय हैं।
(ए) इस बटन को तब तक दबाया नहीं जा सकता जब तक मतदान केंद्र में मतदान प्रक्रिया के अंत में मतदान अधिकारी प्रभारी द्वारा ‘बंद’ बटन दबाया नहीं जाता |
(बी) यह बटन छिपा हुआ और सील है ; इसे केवल निर्दिष्ट कार्यालय की उपस्थिति में मतगणना केंद्र पर तोड़ा जा सकता है |
भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन – EVM से संबंधित कानून –
(अनुच्छेद 324 (1) भारत निर्वाचन आयोग में निहित है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों को चुनाव की अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां। विस्तृत प्रावधान जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 और बनाए गए नियमों के तहत किए गए हैं जिसे उसके अधीन बनाया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बैलट बॉक्स कैप्चरिंग और गलत वोट डालने की समस्या को हल करने के लिए भारत का परिचय करा रही थी| जो बैलट पेपर का उपयोग करते समय और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए भारत में एक सामान्य परिदृश्य था। इसलिए, भारतीय संसद ने जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन किया, और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में धारा 61 की शुरुआत की, जिसमें भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग के प्रावधानों को सामान्य और राज्य के चुनाव में शामिल किया गया।
जो इस प्रकार है : –
“61A चुनावों में वोटिंग मशीन। —
इस अधिनियम या उसमें बनाए गए नियमों के होते हुए भी, वोटिंग मशीनों द्वारा वोट देने और रिकॉर्ड करने के तरीके, जैसे कि निर्धारित किए जा सकते हैं, निर्वाचन आयोग जैसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाए जा सकते हैं। प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के संबंध में, निर्दिष्ट करें। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “वोटिंग मशीन” का अर्थ किसी भी मशीन या उपकरण से है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित होता है या अन्यथा वोट देने या रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है और इस अधिनियम में किसी मतपत्र बॉक्स या बैलेट पेपर के संदर्भ में या उसके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेगा। अन्यथा प्रदान की गई, ऐसे वोटिंग मशीन के संदर्भ में शामिल किया जाए, जहां किसी भी समय ऐसी वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। ”
भारतीय इलेक्शन सिस्टम में evm एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है।ये सुविधा डिजिटल भारत के तरफ बढ़ाया हुआ एक कदम है जिस से इलेक्शन में होने वाली धांधलियों को रोका जा सके और देश को भ्र्ष्टाचार मुक्त बनाया जा सके।ये भारतीय एलेक्शन्स को सही रूप से सम्पूर्ण करने के लिए लाया गया है।इसलिए आप इस का इस्तेमाल सही तरीके से और सही लीडर को चुनने के लिए करे जिससे आपका और देश दोनों का विकास हो सके।
इस लेख के माध्यम से आपको आपके मुलभुत वोट डालने के अधिकार में मुख्य रूप से प्रयोग की जाने वाली evm की मशीन से संबंधित पूरी जानकारी दी गयी है| हम उम्मीद करते हैं की यह जानकारी अवश्य ही आपको पसंद आई होगी और आपके लिए लाभदायक भी साबित होगी| evm मशीन से जुड़े आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप हम से नीचे कमेंट कर के पूछ सकते हैं| साथ ही इस जानकारी को आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर के उन को इसके लाभ बता सकते हैं|
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