What is Form 16 in Hindi : फार्म 16 की व्यवस्था भारत के आयकर विभाग की ओर से जारी की गयी है। इस फार्म की बदौलत आपको यह जानकारी हासिल होती है, कि आपकी सैलरी से जो टीडीएस काटा गया है।
उसे आयकर विभाग के पास जमा कर दिया गया है। Form 16 में वह सारी जानकारी मौजूद होती हैं, जो आप अपना Income Tax भरते समय देते हैं।
Form 16 Kya Hai | फार्म 16 क्या होता है?
Form 16 एक प्रकार का Certificate (प्रमाणपत्र) होता है। इसे उस कंपनी के द्धारा जारी किया जाता है। जहां आप नौकरी करते हैं।
फार्म 16 के जारी होने के बाद आपके वेतन से काटे गये TDS यानि स्रोत पर कर कटौती की जानकारी हासिल होती है। यह फार्म तभी आपको दिया जाता है, जब कंपनी टीडीएस काट कर आयकर विभाग में जमा कर देती है।
Form 16 के 2 भाग होते हैं। पहला भाग Form 16a तथा दूसरा Form 16b कहलाता है। यह सभी फार्म अलग अलग चीजों को प्रदर्शित करते हैं।
Form 16 a क्या होता है?
इस फार्म में आपकी तथा आपकी कंपनी से जुड़ी सारी जानकारी होती है। जो इस प्रकार है –
> इसमें इम्प्लॉयर का नाम व पता दर्ज होता है।
> काटे गये Tax की जानकारी होती है।
> इसमें इम्प्लॉयर का TAN व PAN दर्ज होता है।
> इसमें कर्मचारी का पैन नंबर दर्ज होता है।
> Form 16a में काटे गये टैक्स की हर तिमाही सूचना दर्ज होती है।
> जिसे इम्प्लॉयर की ओर से प्रमाणित किया गया होता है।
फार्म 16b क्या होता है?
यह Form 16 का एक महत्वपूर्णं भाग होता है। फार्म 16b से आपको निम्न जानकारियां हासिल होती हैं –
> इस भाग में आपकी सैलरी कितनी है, यह जानकारी प्राप्त होती है।
> आपकी सैलरी से संबंधित टैक्स छूट की जानकारी दर्ज रहती है।
> आपकी सैलरी से संबंधित सैलरी ब्रेकअप सूचना दर्ज होती है।
> इससे आपको यह भी पता चलता है, कि आपको Income Tax Act के तहत कितनी टैक्स छूट हासिल हो रही है।
> इसके अलावा सेक्शन 89 के तहत आपको कौन कौन सी अन्य छूट व राहत मिल रही है। पूरा ब्यौरा दर्ज रहता है।
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के दौरान फार्म 16 किस प्रकार मदत करता है?
जब हम अपना ITR फाइल करते हैं, तब हमें कुछ जानकारी भरने की जरूरत पड़ती है। जो हमें सिर्फ और सिर्फ Form 16 से ही पता चलती हैं।
- आयकर योग्य वेतन
- धारा 80C के तहत आपको मिल रही टैक्स छूट
- धारा 80C के तहत आपको मिलने वाली कुल छूट की जानकारी व उसकी कुल रकम
- टीडीएस जो आपके द्धारा भरा जाना है
- आयकर रिफंड जो आपको प्राप्त होना है
कंपनी फार्म 16 न दे तो क्या करें?
यह एक बहुत ही महत्वपूर्णं सवाल है। कई बार कंपनी आपको समय पर फार्म 16 नहीं देती है। जिसकी वजह से आपको कुछ असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
यदि ऐसा है, तो आप घबरायें नहीं। भारत में हर कंपनी के द्धारा अपने कर्मचारी को Form 16 देना अनिवार्य कर दिया गया है।
आपकी नियोक्ता कंपनी हर हाल में फार्म 16 देने को बाध्य है। भले ही वह देर से जारी करे। पर वह आपको यह फार्म देगी जरूर।
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फार्म 16 आपकी मदत किस प्रकार करता है?
फार्म 16 की बदौलत आप अपना ITR दाखिल करने में आपकी बहुत मदत करता है। आप इसका प्रयोग Income Tax Proof की तरह कर सकते हैं।
इसके अलावा जब आप Loan के लिये Apply करते हैं, तो फार्म 16 की फोटोकॉपी लगाना अच्छा होता है। इससे लोन के आकलन तथा मंजूरी में सहायता मिलती है।
Form 16 Download कैसे करें?
Form 16 pdf Download in Hindi : यदि आप अपने लिये फार्म 16 घर बैठे ही डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आप इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं।
इनकम टैक्स विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसे डाउनलोड करने की व्यवस्था कर रखी है।
उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आयकर विभाग की वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाएंगें। अब आप निम्न बिंदुओं को Follow करें।
- सबसे पहले लिंक के जरिये आयकर विभाग की वेबसाइट पर जायें।
- अब होम पेज पर सबसे ऊपर दिखाई पड़ रहे Forms / Downloads पर जायें।
- इसके बाद आपको यहां Income Tax Forms का Option दिखाई पड़ेगा। इस पर क्लिक करें।
अगले पेज पर पहुंचते ही नीचे आपको Form 16 तथा Form 16a के पीडीएफ फाइल नजर आएंगीं। आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।
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