01 जुलाई 2017 को भारत में goods and service tax यानि GST को लागु किया गया था | तो आइए GST को विस्तार में समझा जाए | GST लागू होने से पहले हर भारतीय को 2 तरह के कर चुकता करने पड़ते थे –
1) direct tax – सरकार ने एक पगार सिमा बनाई हुई है | जिससे ज्यादा पगार होने पर आपको सरकार को कर देना पड़ता है |
2) indirect tax -जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं या कोई फ़िल्म देखते तो ऐसी चीज़ो पर sales tax , entertainment tax जैसे कूल १७ tax देने पड़ते थे |
पर 01 जुलाई 2017 से इन सभी अप्रत्यक्ष करों को हटाकर तत्कालीन सरकार ने एक टैक्स लागु कर दिया जो की GST के नाम से प्रसिद्ध है |
GST क्या है ? आखिर GST क्यों –
अगर हम अप्रत्यक्ष करों के प्रावधान को देखे तो उसमे पारदर्शिता की कमी थी | निर्माता अगर किसी वस्तु का निर्माण करता था तो उसे सरकार को कर देना पड़ता था जो वह होलसेलर को वास्तु महंगे | दाम में देकर के वसूलता था वहीं होलसेलर अपने नुकसान का भुगतान रिटेलर से करता था और रिटेलर जैसे आम लोगो से जिस मे अंत में सबसे ज्यादा नुकसान उपभोक्ता का होता था और वस्तुओं के दाम में भी स्थान के आधार पर बढ़ोतरी होती थी तो इसी कर व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए और वस्तुओं का दाम हर स्थान पर एक समान रखने के लिए सरकार ने GST लागु किया |
GST का भारत में महत्व –
भारत के संविधान का एक सौ और दूसरा संशोधन विधेयक, जिसे आधिकारिक रूप से संविधान (एक सौ और पहला संशोधन) अधिनियम, 2016 के रूप में जाना जाता है , 1 जुलाई 2017 से एक राष्ट्रीय गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सिन इंडिया पेश किया, जो पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है | जो भारत को एक एकीकृत आम बाजार बना देगा | जीएसटी गुड्स और सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है | जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है | जो प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर लगा |या जाता है | क्योंकि इनपुट खरीद पर भुगतान किए गए इनपुट करों के क्रेडिट उपलब्ध होंगे | इस प्रकार अंतिम उपभोक्ता केवल आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाए गए जीएसटी को वहन करेगा | पिछले सभी चरणों में सेट-ऑफ लाभ के साथ |
इसके और भी फायदों में ये भी है कि –
अब सभी राज्यो में किसी वस्तु पर एक समान कर लगाया जायेगा | साथ ही भविष्य में आगे चलकर वस्तुओं के दाम घटने की भी पूरी संभावनाए है | सभी अप्रत्यक्ष करो के स्थान पर अब आपको सिर्फ एक कर देना पड़ेगा | जिसे GST कर कहा जाता है |
व्यवसाय में आसानी –
GST भारत में 1 country 1 tax संकल्पना को साक्षात् करता है | जिसके कारण सभी राज्यो में समान कर होने से अंतरराज्यीय बिज़नस रिश्तो में सुधार आया है |
GDP में बढ़ोतरी –
मांग बढ़ने के साथ ही स्वाभाविक रूप से उत्पादन बढ़ेगा | और इसलिए यह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाएगा | अनुमान है | कि GST के कारण gdp 1-2% बढ़ेगा |
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GST रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्दिष्ट दस्तावेज जमा करना आवश्यक है | –
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी (सीमित कंपनी) / वन पर्सन कंपनी (OPC) के लिए आवश्यक दस्तावेज:
i) कंपनी के दस्तावेज –
- कंपनी का पैन कार्ड
- कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र
- एसोसिएशन (एमओए) / एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन (एओए) का ज्ञापन
- बैंक स्टेटमेंट की प्रति
- प्रावधानों का अनुपालन करने की घोषणा
- बोर्ड के संकल्प की प्रति
ii) निदेशक संबंधित दस्तावेज –
- निदेशकों के पैन और आईडी प्रमाण
iii) पंजीकृत कार्यालय के दस्तावेज –
- बिजली बिल / लैंडलाइन बिल, पानी बिल की प्रतिलिपि
- मालिक का अनापत्ति प्रमाण पत्र
- रेंट एग्रीमेंट (मामले में परिसर किराए पर हैं)
सीमित देयता भागी |दारी (एलएलपी) के लिए आवश्यक दस्तावेज –
i) एलएलपी दस्तावेज –
- एलएलपी का पैन कार्ड
- एलएलपी का पंजीकरण प्रमाण पत्र
- बोर्ड के संकल्प की प्रति
- एलएलपी साझेदारी समझौता
- एलएलपी के बैंक स्टेटमेंट की प्रति
- प्रावधानों का अनुपालन करने की घोषणा
ii) नामित साझेदार संबंधित दस्तावेज
- नामित भागी |दारों के पैन और आईडी प्रमाण
iii) पंजीकृत कार्यालय के दस्तावेज
- बिजली बिल, लैंडलाइन बिल, पानी बिल की कॉपी
- मालिक का अनापत्ति प्रमाण पत्र
- रेंट एग्रीमेंट (मामले में परिसर किराए पर हैं)
सामान्य साझेदारी के लिए आवश्यक दस्तावेज –
i) साझेदारी के दस्तावेज –
- पार्टनरशिप का पैन कार्ड
- पार्टनरशिप डीड
- बैंक स्टेटमेंट की प्रति
- प्रावधानों का अनुपालन करने की घोषणा
ii) साझेदार संबंधित दस्तावेज –
- नामित भागीदारों के पैन और आईडी प्रमाण
iii) पंजीकृत कार्यालय के दस्तावेज –
- बिजली बिल / लैंडलाइन बिल, पानी बिल की प्रतिलिपि
- मालिक का अनापत्ति प्रमाण पत्र
- रेंट एग्रीमेंट (मामले में परिसर किराए पर हैं)
- एकल स्वामित्व / व्यक्ति के लिए आवश्यक दस्तावेज
iv) व्यक्तिगत दस्तावेज –
- पैन कार्ड और व्यक्ति का आईडी प्रूफ
- रद्द किए गए चेक या बैंक स्टेटमेंट की कॉपी
- प्रावधानों का अनुपालन करने की घोषणा
v) पंजीकृत कार्यालय दस्तावेज –
- बिजली बिल / लैंडलाइन बिल, पानी बिल की प्रतिलिपि
- मालिक का अनापत्ति प्रमाण पत्र
- रेंट एग्रीमेंट (मामले में परिसर किराए पर हैं)
- आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदक को फॉर्म GST REG-02 में जारी किया जाएगा |
GST Registration Kaise Kare –
जीएसटी का हिस्सा बनने के लिए जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कार्य है | यह लेख पाठकों को जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित उनके प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा | GST पंजीकरण प्रक्रिया GSTN (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क) द्वारा बनाए गए एक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी | जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया के साथ व्यवसायों की मदद के लिए सरकार जीएसपी (जीएसटी सुविधा प्रदाता) भी नियुक्त करेगी |
जीएसटी कानून पंजीकरण से बचने के लिए कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को एक सीमित विकल्प देता है | और इस प्रकार कानूनी रूप से कर देयता से बचता है | हालांकि, यदि कोई अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता वाले वैधानिक रूप से निर्धारित मानदंडों की एक विस्तृत सूची की पहुंच के भीतर है | तो आपूर्तिकर्ता को पंजीकृत होना चाहिए |
GST ऑफिसियल वेब साईट – www.gst.gov.in
GST पंजीकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति – CGST अधिनियम की धारा 22 –
क) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र :- वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्येक आपूर्तिकर्ता या दोनों को राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है | यदि उसका कारोबार 20 लाख रुपये से अधिक है |
ख) विशेष श्रेणी के राज्य :- विशेष श्रेणी के राज्यों जैसे कि एपी, जेएंडके, असम, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड, आदि के मामले में व्यक्ति को पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा | यदि उसका टर्नओवर 10 लाख रुपये से अधिक है |
ग) सकल टर्नओवर :- सभी कर योग्य आपूर्ति, छूट की आपूर्ति, निर्यात, और एक ही पैन रखने वाले व्यक्तियों की अंतर-राज्य आपूर्ति के कुल मूल्य का मतलब है | लेकिन करों को छोड़कर |
घ) पंजीकरण :- कोई भी व्यक्ति जो नियत दिन से पहले यानी 1 जुलाई 2017 से पहले पंजीकृत है , सीजीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है |
ङ) ट्रांसफ़ेरे या उत्तराधिकारी का पंजीकरण :- यदि एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा पंजीकृत व्यवसाय किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है , तो ऐसा व्यक्ति, उत्तराधिकारी या ट्रांसफ़ेअर हो, अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा |
च) अवगुण के मामले में पंजीकरण :- एक योजना को मंजूरी देने के लिए स्थानांतरण या समामेलन या एक डीमर्जर की व्यवस्था उच्च न्यायालय या ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार दो या अधिक कंपनियों के स्थान पर होती है , ट्रांसफ़ेरे पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होंगे |
सीजीएसटी अधिनियम की धारा 23 –
निम्नलिखित व्यक्ति पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं हैं –
क) छूट गई वस्तुएं या सेवाएं :- कोई भी व्यक्ति जो उन वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में विशेष रूप से लगा | हुआ है , जो पूरी तरह से कर से मुक्त हैं या सीजीएसटी के तहत या आईजीएसटी अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं |
एक किसान : केवल उन आपूर्ति के लिए जो भूमि की खेती से उत्पन्न होती हैं |
अधिसूचित व्यक्ति : इसके अलावा, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है | और विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को निर्दिष्ट कर सकती है | जो पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं हैं |
जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया –
सुसज्जित किए जाने वाले विवरण: पंजीकरण प्रक्रिया के लिए आवेदन करने से पहले, व्यक्ति को निम्नलिखित घोषणा करनी होगी –
पैन • मोबाइल नंबर • ईमेल पता • राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश सामान्य पोर्टल पर FORM GST REG-01 के भाग A में, सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से |
संदर्भ संख्या : पैन, मोबाइल नंबर और ई-मेल के सफल सत्यापन पर, एक अस्थायी संदर्भ संख्या उत्पन्न की जाएगी | और आवेदक को सूचित किया जाएगा |
आवेदन : संदर्भ संख्या का उपयोग करते हुए, आवेदक इलेक्ट्रॉनिक रूप से FORM GST REG-01 के भाग B में एक आवेदन प्रस्तुत करेगा , जो विधिवत हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा , साथ ही प्रपत्र में निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ |
कुछ सामान्य वस्तुओं पर जीएसटी कर की दरें : –
5% घरेलू आवश्यकताएं जैसे कि खाद्य तेल, चीनी, मसाले, चाय, और कॉफी शामिल हैं | कोयला, मिष्टी / मिठाई (भारतीय मिठाई) और जीवन रक्षक दवाएं भी इस जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आती हैं | 12% इसमें कंप्यूटर और प्रोसेस्ड फूड शामिल हैं | 18% हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और साबुन, पूंजीगत सामान और औद्योगिक बिचौलिये इस स्लैब में शामिल हैं | 28% लक्ज़री आइटम जैसे छोटी कार, एसी और रेफ्रीजिरेटर जैसे उपभोक्ता ड्यूरेबल्स, प्रीमियम कार, सिगरेट और वातित पेय, हाई-एंड मोटरसाइकिल यहाँ शामिल हैं |
GST कानून एवं प्रवधान –
जी एस टी को सही तरीके से पुरे देश में लागू करने के लिए सरकार द्वारा कुछ नियम और कानून बनाये गए हैं | जिसे आप इस तरह से समझ सकते हैं –
GST कानून के अनुसार जुर्माना की राशि –
अगर कोई भी अपराधी कर चोरी करता है | तो उसे दण्डित किया जाता है |कर चोरी करने पे जमा करने वाली राशि कर की राशि से अधिक होती है | sec66(1) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपर्याप्त कर का भुगतान करता है | तो उसे 10,000रूपए या 10% घाटे के साथ दण्डित किया जा सकता है |
GST मुफ्त वस्तुए –
छोटी कार, एसी और रेफ्रीजिरेटर, प्रीमियम कार, सिगरेट और वातित पेय, उच्च अंत मोटरसाइकिल जैसी उपभोक्ता वस्तुएं यहां शामिल हैं | हालांकि चीनी, चाय और कॉफी जैसी खाद्य वस्तुओं को 5% स्लैब में शामिल किया गया है , लेकिन दूध नए जीएसटी शासन के तहत किसी भी कर को आकर्षित नहीं करता है |
दोस्तों, इस लेख के माध्यम से आप को GST Kya Hai Hindi Mein ? GST Registration Kaise Kare ?की प्रक्रिया और कानून की सम्पूर्ण जानकारी देनी की कोशिश की गयी है | इसके साथ यदि आपका किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट लिख कर हम से सवाल पूछ सकते हैं | हम जल्द से जल्द आप के सवालों के उचित जवाब देंगे साथ ही आप इस लेख को अपने किसी दोस्त या जरूरतमंद के साथ साझा कर के उन की सहायता भी कर सकते हैं | | धन्यवाद | |
gst campany ke liye h ya dukandar ke ;liye
Dono ke liye lekin chote dukan dar ke liye nahi. Jinka turn over 20 lakh prativarsh se jyada hai unke liye jaruri hai.