|| गुमास्ता लाइसेंस कैसे बनवाए? | Gumasta licence kaise banaye | Online Gumasta licence kaise banaye | गुमास्ता लाइसेंस बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज | गुमास्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? | Process of Gumasta licence in Hindi ||
Gumasta licence kaise banaye :- भारत में बहुत से लोग बिज़नेस करते हैं और उनके द्वारा तरह तरह का बिज़नेस किया जाता है। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में अपना व्यापार करे लेकिन आपको उस राज्य के नियमो का पालन करना होता है। इसके लिए आपको कई तरह के लाइसेंस बनवाने होते है और यहाँ तक कि वहां की नगर निगम या परिषद से उसकी अनुमति तक लेनी (Online Gumasta licence kaise banaye) होती है। बिना इनका पालन किये आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही तक की जा सकती हैं।
ऐसे में यदि आप देश के महाराष्ट्र राज्य में व्यापार करने को इच्छुक है और वहां अपनी दुकान खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गुमास्ता लाइसेंस बनवाना होगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि महाराष्ट्र राज्य और खासतौर पर मुंबई में बिज़नेस करने के लिए आपके पास अपनी दुकान का गुमास्ता लाइसेंस होना चाहिए अन्यथा आप वहां पर व्यापार नही कर पाएंगे।
अब आप इस गुमास्ता लाइसेंस के बारे में विस्तार से जानना चाहते होंगे और इसे बनाने की प्रक्रिया के बारे में भी जानना चाहते होंगे। तो आज के इस लेख में हम आपको गुमास्ता लाइसेंस बनवाने के ऊपर ही जानकारी देने वाले हैं। उक्त लेख को पढ़कर आप यह जान पाएंगे कि किस तरह से आप गुमास्ता लाइसेंस बनवा कर महाराष्ट्र राज्य में अपना व्यापार सुचारू रूप से कर सकते हैं।
गुमास्ता लाइसेंस बनवाने की अपनी अलग प्रक्रिया होती है और इसके लिए आपको महाराष्ट्र राज्य की सरकार के द्वारा बनाए गए नियमो का पालन करते हुए ही आगे बढ़ना होगा। यह मुंबई समेत महाराष्ट्र राज्य के अन्य जिलो में व्यापार करने के लिए एक आवश्यक लाइसेंस होता है। हर राज्य के व्यापार करने के अपने अलग अलग लाइसेंस होते हैं, ठीक उसी तरह महाराष्ट्र राज्य का भी अपना एक अलग लाइसेंस होता है जिसे गुमास्ता लाइसेंस के नाम से जाना जाता है।
इसलिए यदि आप चाहे महाराष्ट्र के निवासी हो या किसी अन्य राज्य के, यदि आपको महाराष्ट्र में व्यापार करना है और अपनी दुकान खोलनी है तो उसके लिए आपको गुमास्ता लाइसेंस के अंतर्गत अपनी दुकान का पंजीकरण करवाना ही होगा। बिना इसके आप किसी भी स्थिति में व्यापार नही कर पाएंगे। आइए इसके बारे में एक जानकारी ले लेते हैं।
गुमास्ता लाइसेंस क्या है? (Gumasta licence kya hota hai)
यह एक तरह का बिज़नेस लाइसेंस होता है जिसके निहित महाराष्ट्र की दुकाने पंजीकृत होती है। कहने का अर्थ यह हुआ कि गुमास्ता लाइसेंस का अर्थ हुआ कि आप महाराष्ट्र राज्य में अपनी दुकान पर व्यापार करने को अधिकृत मान लिए (Gumasta licence meaning in Hindi) गए हैं। अब आप चिंतामुक्त होकर वहां पर अपना व्यापार कर सकते हैं और बिक्री कर सकते हैं। कभी कभार इसे बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन फिर भी आपको यह बनवाना ही होगा।
गुमास्ता लाइसेंस को महाराष्ट्र राज्य के शॉप व एस्टाब्लिश्मेंट एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। यह एक्ट हर राज्य के लिए अलग अलग हो सकता है और इसके लिए उनके द्वारा अलग अलग लाइसेंस भी जारी किये जाते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र राज्य की सरकार बिज़नेस को मान्यता देने के लिए गुमास्ता लाइसेंस देती है।
गुमास्ता लाइसेंस किस राज्य का है? (Gumasta licence kis state ka hai)
अब यदि आप सोच रहे हैं कि गुमास्ता लाइसेंस को लेकर आप महाराष्ट्र के अलावा कही और या किसी अन्य राज्य में भी व्यापार कर सकते हैं तो आप गलत है। यह लाइसेंस केवल और केवल महाराष्ट्र राज्य में ही मान्य माना जाएगा और वो भी जो जगह उसके लिए निर्धारित की गयी है उसके लिए। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि आपने मुंबई में किसी जगह के लिए गुमास्ता लाइसेंस का आवेदन दिया है तो आप उसके बलबूते महाराष्ट्र के अन्य जिले जैसे कि नागपुर इत्यादि में अपनी दुकान नही खोल पाएंगे।
तो इस तरह से गुमास्ता लाइसेंस को केवल महाराष्ट्र राज्य की सरकार ही मान्यता देती है और उन्ही के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो यदि आपको महाराष्ट्र राज्य में अपनी दुकान खोलनी है तो उसके लिए आपको पहले गुमास्ता लाइसेंस बनवाना होगा और उसके बाद बाकि सब काम होगा।
गुमास्ता लाइसेंस कौन जारी करता है? (Gumasta licence kon banata hai)
आपने यह तो जान लिया कि गुमास्ता लाइसेंस को महाराष्ट्र सरकार के अंदर मान्यता मिली हुई है लेकिन इसे महाराष्ट्र राज्य का कौन सा विभाग जारी करता है? यह जानना भी तो आपके लिए उतना ही आवश्यक है क्योंकि आप तभी तो उस विभाग में उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो इसे Municipal Corporation of Mumbai के द्वारा जारी किया जाता है और उन्हीं के द्वारा ही इसे मान्यता दी जाती है।
हालाँकि जिस एक्ट के द्वारा इसे जारी किया जाता है उस एक्ट को Maharashtra Shops and Establishment Act के नाम से जाना जाता है। तो यदि आपको गुमास्ता लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा तो आपको महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर के Municipal Corporation में जाना होगा। उसके बाद ही आपका गुमास्ता लाइसेंस बन पाएगा।
अब यदि आप महाराष्ट्र राज्य में अपनी दुकान खोलना चाहते हैं या अपना कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले गुमास्ता लाइसेंस बनवाना ही होगा। यदि आप सोच रहे हैं कि बिना गुमास्ता लाइसेंस के भी काम चल जाएगा तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और इसके लिए आपके ऊपर कठोर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। इसलिए इसके लिए आप पहले ही आवेदन कर देंगे तो बेहतर रहेगा।
तो इसके लिए कुछ चरणों का पालन करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा ताकि बिना किसी झंझट के आपका गुमास्ता लाइसेंस बन सके। तो आइए जाने आखिरकार किस तरीके से आप अपना गुमास्ता लाइसेंस बनवा सकते हैं।
- इसके लिए सबसे पहले तो आपको महाराष्ट्र राज्य की लेबर वाली वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक https://lms.mahaonline.gov.in/ है।
- जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यह आपको वहां पर लॉग इन करने या रजिस्टर करने को कहेगा।
- तो यदि आपने पहले से इस पर खाता नही बनाया हुआ है तो आप पहले उसको बना ले। इसके लिए आपको लॉग इन के ठीक नीचे “Create Employer User Profile” लिखा हुआ दिख जाएगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपसे आपकी आवश्यक और निजी जानकारी साँझा करने को कहेगा।
- इसमें आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, बिज़नेस का प्रकार, पैन नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि सब माँगा जाएगा।
- इनमे से जो जो चीज़ आपके पास है वह वह जमा करवा दे और रजिस्टर कर ले।
- जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सूचित कर दिया जाएगा।
- उसके बाद आपको अपने यूजर नाम और पासवर्ड से इस वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा।
- जब आप लॉग इन कर लेंगे तो वहां पर आपको Maharashtra Shops and Establishment Act लिखा हुआ दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपसे आपके बिज़नेस और दुकान की सब जानकारी मांगी जाएगी जिसे आपको भरना होगा और साथ में महत्वपूर्ण दस्तावेज भी भेजने होंगे।
- जब आप यह सब कर लेंगे तो फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। ध्यान रखे कि आपके द्वारा भरी गयी जानकारी में किसी तरह की कोई कमी ना हो।
- उसके बाद महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के द्वारा आपके द्वारा भरी गयी जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- इसमें आपसे रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में कुछ शुल्क भी लिया (Gumasta licence fees in Hindi) जाएगा जिसे आपको भरना होगा अन्यथा आपका फॉर्म सबमिट नही होगा।
- सब प्रक्रिया के बाद यदि सब सही रहता हैं तो संबंधित अधिकारियों के द्वारा आपको गुमास्ता लाइसेंस दे दिया जाएगा।
- अब आप इस गुमास्ता लाइसेंस के साथ उक्त जगह पर अपनी दुकान खोलकर बिज़नेस करना शुरू कर सकते हैं।
यदि आपको किसी कारणवश गुमास्ता लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या आप इसके लिए आवेदन नही कर पा रहे हैं तो आप अपने यहाँ की संबंधित नगर निगम में जाकर उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म को भरना होगा और अपने सभी जरुरी दस्तावेजों की एक एक फोटोकॉपी लेकर जानी होगी।
उसके बाद नगर निगम के अधिकारी आपके आवेदन को देखेंगे और आपको एक टोकन नंबर दे देंगे। यदि उनके द्वारा आपका आवेदन सही माना जाता है तो वे आपको कुछ ही दिनों में गुमास्ता लाइसेंस दे देंगे। हालाँकि इसमें कागजी प्रक्रिया के कुछ ज्यादा रहने की संभावना होगी।
अब यदि आप गुमास्ता लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने सभी तरह के आवश्यक दस्तावेजों को जमा करवाना (Gumasta licence ke liye documents in Hindi) होगा। बिना इसके आपका गुमास्ता लाइसेंस नही बन पाएगा। तो इसके लिए आपको जिन जिन डाक्यूमेंट्स को जमा करवाना पड़ सकता हैं, उनकी सूची है:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- TIN नंबर
- बैंक खाता
- जमीन के दस्तवेज
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पता प्रमाण पत्र
- एप्लीकेशन लेटर
- पेमेंट की रिसीप्ट इत्यादि।
इन सभी के अलावा आप किस तरह के बिज़नेस के लिए गुमास्ता लाइसेंस लेना चाहते हैं, यह भी मायने रखता है। उसी के अनुसार ही आपके द्वारा जमा करवाए जाने वाले डाक्यूमेंट्स बदल जाएंगे या कुछ ज्यादा डाक्यूमेंट्स की जरुरत पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर यदि आप पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं या कोई ऑफिस या कंपनी खोलना चाहते हैं तो उसके लिए जमा करवाए जाने वाले डाक्यूमेंट्स अलग होंगे।
वैसे तो महाराष्ट्र राज्य में बिज़नेस करने के लिए गुमास्ता लाइसेंस का बनवाया जाना आवश्यक होता है किंतु इसके साथ ही इसे बनवाने के कई तरह के फायदे देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई भी आपको कानूनी तौर पर हटा नही सकता है फिर चाहे वह वहां का रहवासी ही क्यों (Gumasta licence ke kya fayde hote hai) ना हो। गुमास्ता लाइसेंस के बन जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार आपको वहां काम करने की पूरी आजादी प्रदान करती है और आपको टैक्स इत्यादि में भी कई तरह की छूट मिलती है।
इसी के साथ साथ यदि आपको बिज़नेस करने में कोई परेशानी हो रही है या आपको वहां के नियम समझ में नही आ रहे हैं तो उसमे भी आपकी सहायता की जाती है। एक तरह से गुमास्ता लाइसेंस के बन जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उन लोगों का पूरा ध्यान रखा जाता है और उन्हें बिज़नेस करने में हरसंभव सहायता की जाती है।
गुमास्ता लाइसेंस कैसे बनवाए – Related FAQs
प्रश्न: गुमास्ता से क्या तात्पर्य है?
उत्तर: गुमास्ता का अर्थ होता है किसी चीज़ के बारे में खबर लेना या उसकी जानकारी रखना।
प्रश्न: मैं महाराष्ट्र में गुमास्ता लाइसेंस कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
उत्तर: आपको महाराष्ट्र राज्य में गुमास्ता लाइसेंस बनवाने के लिए उनकी आधिकारिक लेबर वाली वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
प्रश्न: महाराष्ट्र में गुमास्ता लाइसेंस की वैधता क्या है?
उत्तर: महाराष्ट्र में गुमास्ता लाइसेंस की वैधता आजीवन होती है अर्थात एक बार आपने गुमास्ता लाइसेंस बनवा लिया तो उसके आधार पर आप वहां पर आजीवन व्यापार कर सकते हैं।
प्रश्न: गुमास्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
उत्तर: गुमास्ता को इंग्लिश में Gumasta कहते हैं।
तो इस तरह से आज के इस लेख में आपने जाना कि यदि आपको गुमास्ता लाइसेंस बनवाना होगा तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा। साथ ही गुमास्ता लाइसेंस बनवाने की संपूर्ण प्रक्रिया कैसी है और उसके लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा। तो अब आप महाराष्ट्र राज्य में अपना व्यापार शुरू करने से पहले गुमास्ता लाइसेंस के लिए आवेदन करना बिल्कुल भी ना भूले।