|| गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू के लिए लाइसेंस कैसे बनवाएं? | Gutkha bidi cigarette tobacco ke liye licence kaise banwaye | गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस कहां से बनेगा? | गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस बनवाने के नियम G| utkha bidi cigarette tobacco licence rules in Hindi |
Gutkha bidi cigarette tobacco ke liye licence kaise banwaye :- भारत के हर राज्य के हर जिले, शहर, कस्बे, गाँव इत्यादि हर जगह गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि का व्यापार प्रमुखता के साथ किया जाता है। इससे उनकी बहुत आय भी होती है और लोगों को भी इसका नशा होता है। किंतु क्या आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति फिर चाहे वह किराना व्यापारी हो या कोई रेहड़ी, वह बिना लाइसेंस के गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का व्यापार नहीं कर सकता है।
यदि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का व्यापार करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही तक हो सकती है। ऐसे में यदि आप भी अपने यहाँ गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का बिज़नेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो (Tobacco license price in India in Hindi) उसके लिए आवश्यक लाइसेंस का लिया जाना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए आपका इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरुरी हो जाता है ताकि आप पूरी वैधानिक कार्यवाही को पूरा करने के बाद ही अपना गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का व्यवसाय शुरू कर सकें।
आज के इस लेख में हम आपको गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस बनवाने के ऊपर ही पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आपको यह लेख अच्छे से पढ़ (Cigarette tobacco sale license) लेना चाहिए और यह जानना चाहिए कि इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा और क्या नहीं। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस बनवाने के लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही होती है और जो भी नियम व मापदंड बनाए गए हैं, उनका पूरे विधि विधान के अनुसार पालन करें और उसी के तहत ही अपना लाइसेंस बनवाएं। आइए जाने गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस बनवाने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में।
गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू के लाइसेंस के लिए संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए ही आगे बढ़ना होता है। इसके लिए हर राज्य के जिले अनुसार आवेदन किया जाना जरुरी होता है तथा हर राज्य के नियम भी अलग अलग होते हैं। हालाँकि आवेदन प्रक्रिया एक जैसी ही होती है लेकिन फिर भी आप जिस भी राज्य में रहते हैं, वहां के अनुसार गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस लेने के लिए प्रक्रिया में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है।
इसी के साथ हर राज्य के अनुसार इसके लिए डाक्यूमेंट्स में भी कुछ बदलाव हो सकता है तथा गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस लेने के लिए जो भी शुल्क होता है, उसमे भी अंतर देखने को मिलता है। तो आपको यह अपने राज्य के अनुसार ही पता करना होगा और हर राज्य समय समय पर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस देने के लिए कुछ बदलाव भी लाता रहता है। यह सब भारत के वाणिज्य मंत्रालय के ही अधीन रह कर कार्य करते हैं लेकिन राज्य को अपने नियम बनाने की स्वतंत्रता होती है।
सबसे पहले जिस चीज़ का इन्तेजाम आपको करना होगा वह होगा अपने दस्तावेजों की व्यवस्था करना और उसी के अनुसार ही आगे की प्रक्रिया का पालन करना। एक तरह से कहा जाए तो आप जिस भी राज्य में रहते हो वहां आपको गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस लेने के लिए सभी तरह के आवश्यक दस्तावेज दिखाने होंगे और उन्हें दिखाए जाने के बाद ही आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इसमें किस किस तरह के डाक्यूमेंट्स आते हैं जो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस बनवाने के लिए जरुरी होते हैं। तो यह भी हर राज्य के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन इनमे मामूली अंतर देखने को मिलता है। सामान्य तौर पर इन डाक्यूमेंट्स में समानता होती है जिनकी सूची इस प्रकार है:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी
- आवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- जगह के दस्तावेज
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पार्टनरशिप के डाक्यूमेंट्स
- उद्यमी पंजीकरण
- टैक्स प्रमाण पत्र
- आईटीआर इत्यादि।
गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस कहां से बनेगा?
जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बताया कि गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस बनवाने के लिए आपको अपने राज्य के अनुसार ही नियमों का पालन करते हुए उसके लिए आवेदन देना होगा लेकिन यह आवेदन किस संस्था या विभाग में दिया जाएगा, इसके बारे में अभी तक आपने नहीं जाना है। तो क्या यह केंद्र सरकार के किसी विभाग में देना होता है या राज्य सरकार के या फिर इसके लिए जिला स्तर पर कोई संस्था या विभाग होता है जो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस जारी करता है।
तो यहाँ हम आपको बता दें कि इसके लिए जिला स्तर पर ही लाइसेंस जारी किया जाता है जिसकी अनुमति वहां की नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद देती है। अब आपके शहर की स्थिति के अनुसार ही वहां पर इन तीनों में से किसी एक विभाग का गठन किया जाता है। वही विभाग ही आपको गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस जारी करने का अधिकार रखता है।
साथ के साथ आप यह भी जान लें कि यदि आपको गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस बनवाना हुआ तो आपको किन किन नियमों का पालन करना होगा ताकि आपका यह काम जल्द से जल्द हो जाए। तो यहाँ हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इसके लिए निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए ही आगे बढ़ना होता है। साथ ही राज्य के अनुसार नियमों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है क्योंकि इसी पर ही सब कुछ निर्भर करता है।
अब जो नियम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस देने के लिए बनाए गए हैं, वही नियम कर्नाटक राज्य में भी हो, यह जरुरी नहीं होता है। फिर भी कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मानना ही होता है और वही नियम हम आपके सामने रखने जा रहे हैं।
- इसके लिए आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और उसके बाद ही आप गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस लेने के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं।
- इसी के साथ साथ आप जहाँ के लिए भी गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं, आप वहां के स्थायी निवासी होने चाहिए और उसी राज्य में ही रहते हुए होने चाहिए।
- आपको अपनी गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू की दुकान पर अन्य पदाथों को रख कर बेचने की अनुमति नहीं होती है और आप केवल यही नशे वाला सामान ही बेच सकते हैं।
- दुकान का जितना आकार आपने एग्रीमेंट में दिखाया है या गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस बनवाते समय बताया है, उससे ज्यादा दुकान का आकार किसी भी स्थिति में नही होना चाहिए।
- गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू को बेचने के लिए जो भी नियम राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए हैं या बनाए जाते हैं, उनका पालन किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
अब करते हैं मुख्य मुद्दे की बात जो है गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस बनवाने के ऊपर। तो यहाँ हम आपको बता दें कि आपको ऊपर बताई गई सभी व्यवस्था का पालन करते हुए ही आगे बढ़ना होता है और उसके बाद ही आपका गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस बन पाता है। तो इसके लिए एक प्रक्रिया सुनिश्चित की गयी है और वह हर राज्य में एक जैसी सी ही होती है। हालाँकि राज्य के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य देखने को मिल सकता है लेकिन अधिकतर यह समान ही होती है।
ऐसे में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस बनवाने के लिए किस तरह की प्रक्रिया होती है और आपको किस तरह से इसके लिए लाइसेंस मिल पाएगा, आइए जान लेते हैं।
- इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने सभी तरह के दस्तावेज दुरुस्त करवाने होंगे और उन्हें अपडेट करवाना होगा।
- जब यह हो जाए तो आपको इनकी फोटोकॉपी भी निकलवानी होगी और उसके साथ ही अपनी कुछ पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ भी लेनी होगी।
- इसी के साथ जहाँ भी आप गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू की दुकान खोलने जा रहे हैं, उस जगह या दुकान की कुछ फोटोज लेनी होगी और उस जमीन के दस्तावेज़ लेने होंगे।
- अब आपको यह सभी दस्तावेज़ लेकर अपने यहाँ के नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद के कार्यालय पहुंचना होगा और वहां जाकर बताना होगा कि आप गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस लेने के लिए आये हैं।
- उसके बाद वहां के अधिकारी के द्वारा आपको एक फॉर्म भरने को दिया जाएगा जिसे आपको ध्यान से भरना होगा।
- इस फॉर्म में आपको अपनी दुकान, व्यवसाय, आय इत्यादि सभी की जानकारी देनी होगी और उसके अनुसार ही आगे की कार्यवाही करनी होगी।
- यह सब करने के बाद आपको उस फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे और मांगे गए दस्तावेजों की फोटोकॉपी को भी सेल्फ अटेस्ट करके सलंग्न करना होगा।
- अब नगर निगम के अधिकारी आपके आवेदन पर विचार करेंगे और उस पर आवश्यक शुल्क देने को कहेंगे।
- यह शुल्क हर राज्य के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है जो 5 से 10 हज़ार रुपए के बीच में होता है।
- गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस लेने के लिए कितना शुल्क लगेगा, यह आपके व्यवसाय, दुकान का आकार इत्यादि कई कारकों पर भी निर्भर करता है।
- तो जो भी शुल्क होगा, वह आपको कैश या डिमांड ड्राफ्ट, चेक इत्यादि के रूप में नगर निगम में जमा करवाना होगा।
- उसके बाद कुछ दिनों तक यह कार्यवाही की जाएगी और सभी विभागों की मुहर लगने के बाद अन्तंतः आपको गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
तो इस तरह से आप अपने यहाँ की नगर निगम या अन्य संबंधित विभाग से गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करेंगे और उसे प्राप्त कर लेंगे। इसे लेने के बाद आप आसानी से अपने द्वारा बनाई गयी दुकान पर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का व्यापार शुरू कर सकते हैं।
साथ के साथ आप यह भी जान लें कि आपने जो यह गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस लिया है, यह ताउम्र के लिए नहीं होता है अर्थात इस लाइसेंस के तहत आप जीवनभर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का व्यापार कर पाएंगे, यह संभव नहीं होता है। इसकी एक अवधि होती है और उस अवधि के बाद यह लाइसेंस समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद इस लाइसेंस का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होता है।
अब यह अवधि हर राज्य के अनुसार भिन्न भिन्न होती है जो 3 से 7 वर्ष के बीच की होती है। तो जब भी आपके द्वारा लिए गए गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू के लाइसेंस की अवधि समाप्त होने को आये तो आप फिर से नगर निगम के कार्यालय में जाकर आवश्यक कार्यवाही करें और इस लाइसेंस का नवीनीकरण करवा लें। इसके लिए भी आपको आवश्यक शुल्क चुकाना होता है और उसके बाद ही नया लाइसेंस जारी किया जाता है।
गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस कैसे बनवाएं – Related FAQs
प्रश्न: तंबाकू बेचने का लाइसेंस कैसे मिलेगा?
उत्तर: तंबाकू बेचने का लाइसेंस लेने की पूरी जानकारी हमने आपको इस लेख में दी है जिसे आपको पढ़ना चाहिए।
प्रश्न: गुटखा का लाइसेंस कैसे बनता है?
उत्तर: गुटखा का लाइसेंस बनवाने की हरेक जानकारी इस लेख में विस्तारपूर्वक दी गयी है जिसे आपको पढ़ना चाहिए।
प्रश्न: बीड़ी पर कितना जीएसटी लगता है?
उत्तर: बीड़ी पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है।
प्रश्न: शिखर गुटखा का मालिक कौन है?
उत्तर: शिखर गुटखा का मालिक प्रदीप अग्रवाल है।
इस तरह से आज के इस लेख के माध्यम से आपने गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का लाइसेंस बनवाने के ऊपर पूरी जानकारी ले ली है और यह जान लिया है कि इसके लिए क्या कुछ कार्यवाही की जानी आवश्यक होती है।