हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है? यूपी हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

यदि आपको UP Haisiyat Praman Patra की आवश्यकता है। और आप हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। तो आपको हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए कहीं लाइन में नहीं खड़ा होना होगा। और ना ही किसी ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार आज लगभग सभी सेवाएं ऑनलाइन ही प्रदान कर रही हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन अपने लैपटॉप अथवा मोबाइल का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं। और 1 हफ्ते के अंदर UP Haisiyat Praman Patra आपका बन जाएगा । जिसे आप प्रिंट करके जहां उपयोग करना चाहें वहां उपयोग कर सकते हैं।

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UP Haisiyat Praman Patra Online In Hindi

पहले जहां Haisiyat Praman Patra बनवाने के लिए आवेदक को डीएम कार्यालय में आवेदन करना होता था। जिसके पश्चात आवेदन पत्र को संबंधित तहसील में भेज दिया जाता था। फिर तहसील स्तर पर अधिकारियों की रिपोर्ट लगाने के बाद एसडीएम के पास संतुस्ति होकर डीएम कार्यालय में वापस आ जाता था। और फिर यहां से डीएम द्वारा UP Haisiyat Praman Patra जारी किया जाता था। यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी, जिसे पूरा करने में महीनों का समय लग जाता था। लेकिन अब आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। आपका सारा काम घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन करने से हो जाएगा।

हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। हैसियत ऐसे प्रमाण पत्र में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। और Haisiyat Praman Patra बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। इन सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको यह आर्टिकल लास्ट तक पढ़ना होगा। इस आर्टिकल में आपको पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी।

यूपी हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है?

यूपी हैसियत प्रमाण पत्रKya Hota Hai? How To Make Haisiyat Praman Patra Online In Hindi

हैसियत प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है। जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की आर्थित स्थित या मजबूती की जानकारी प्राप्त होती है। जब भी आप कोई टेंडर वगैरह लेना चाहते हैं। तो आपको अपनी हैसियत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। कोई सरकारी ठेका लेना, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों को बनाने का काम लेना, कोई सड़क का ठेका लेना या बैंक से लोन लेने आदि में भी Haisiyat Praman Patra की आवश्यकता पड़ती है। पहले जब ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं थी। तो बहुत से लोग गलत प्रमाण पत्र बनवा कर धोखाधड़ी का भी काम करते थे।

लेकिन अब आज सारा काम ऑनलाइन हो चुका है। इसलिए Haisiyat Praman Patra की जांच ऑनलाइन आसानी से की जा सकती है। इसलिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाने से धोखाधड़ी के मामले में काफी हद तक कमी आई है।

यूपी हैसियत प्रमाण पत्र विवरण –

योजना का नामहैसियत एवं विरासत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
किसने लांच कियाउत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
तारीख28 अक्टूबर
अवसरखागापुर में सदर तहसील का उद्घाटन करते समय
लाभ 30 दिन के अंदर प्रमाण पत्र मिल जायेगा, विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगें

यूपी हैसियत प्रमाण पत्र कौन बनवा सकता है?

हैसियत प्रमाण पत्र के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। सरकार द्वारा Haisiyat Praman Patra व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों प्रकार से जारी किए जाते हैं।

यूपी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज –

हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अपने पास एकत्र कर के रख लेनी चाहिए। ताकि आपको आवेदन करते समय कोई दिक्कत ना आए –

  • आवेदन कर्ता का फोटो
  • पैन कार्ड
  • पते का प्रमाण पत्र – जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि
  • आधार कार्ड

संपत्ति से सम्बंधित दस्तावेज –

अचल संपत्ति –

1. कृषि भूमि की स्थिति में CH 41 व 45 तथा 1359 फ० की प्रमाणित खतौनी
2. संपत्ति के स्वामित्व का कोई साक्ष्य
3. दर्शायी गयी संपत्ति/भवन भूमि का फोटोग्राफ

चल संपत्ति –

1. वाहन की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी का मूल्यांकन प्रमाणपत्र
2. बैंक में रखी गयी संपत्ति के लिए बैंक प्राधिकारी से मूल्यांकन प्रमाणपत्र/ बैंक अथवा वित्तीय सस्था में कोई धनराशि हो तो इसके लिए बैंक का नाम /खाता संख्या एवं उसमे रखी धनराशि का विवरण दिया जाय। इसके लिए बैंक अथवा वित्तीय सस्था द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र संलग्न किया जाय

अन्य परिसम्पत्तियों का विवरण –

अन्य परिसम्पत्तियों के विवरण सम्बंधित प्रमाणपत्र।

नोट – सभी संलग्नक(.pdf ) फॉर्मेट में अपलोड किया जाना चाहिए। और संलग्नक की अधिकतम साइज 300 kb होना चाहिए।

हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए अन्य आवश्यक दिशा निर्देश –

सरकार द्वारा निर्धारित Haisiyat Praman Patra बनवाने के लिए अन्य महत्वपूर्ण दिशानिर्देश कुछ इस प्रकार हैं –

  • हैसियत प्रमाण पत्र में आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा ₹100 की फीस निर्धारित की गई है। इसके साथ ही यदि आप जन सेवा केंद्र द्वारा आवेदन करते हैं। तो इसकी फीस आपसे ₹120 ली जाएगी।
  • चल संपत्ति की दशा में सिर्फ उन्हीं संपत्तियों का मूल्यांकन मान्य किया जाएगा। जो आवेदन कर्ता के स्वयं नाम पर होगी।
  • यदि कोई संपत्ति संयुक्त संपत्ति है। तो उस संपत्ति का मूल्यांकन मान्य नहीं किया जाएगा।
  • चल संपत्ति का कुल स्वीकार मूल्यांकन भार मुक्त अचल संपत्ति के कुल मूल्यांकन के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • इसके साथ ही किसी प्रकार की शासकीय देय बकाया होने की स्थिति में विभागवार देय धन राशि का विवरण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  • प्रमाण पत्र की वैधता जारी की गई तारीख से अगले 2 वर्ष तक मान्य होगी।
  • यदि किसी संपत्ति के स्वामित्व में संशोधन अथवा परिवर्तन किया जाता है। तो प्रमाणपत्र पुनः जारी करवाने का संपूर्ण दायित्व आवेदन कर्ता का ही होगा।
  • किसी भी प्रकार की बंधक सम्पत्तियों का मूल्यांकन मान्य नहीं किया जाएगा।
  • आवेदन कर्ता अपनी समस्त अचल संपत्तियों का मूल्यांकन किसी भी उत्तर प्रदेश GAV(Government Approved Valuer) से कराया जा सकता है। अन्यथा सभी अचल संपत्तियों की जांच तहसील द्वारा की जाएगी।
  • यदि किसी आप GAV(Government Approved Valuer) द्वारा जांच करवाते हैं। तो उसका इस पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है।
  • चल संपत्ति के प्रकरण में आवेदक द्वारा चल संपत्ति के मूल्यांकन संबंधी GAV(Government Approved Valuer) अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा संपत्ति के मूल्यांकन के समस्त अभिलेख अनिवार्य रूप से आवेदन करते समय ही पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
  • इन संलग्न अभिलेखों की जांच जिला अधिकारी कार्यालय स्तर पर की जाएगी। उसके पश्चात ही अचल संपत्ति के मूल्यांकन से उसे जोड़कर प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।
  • हैसियत प्रमाण पत्र जारी करने की इकाई जिला होगी। इसका मतलब यदि आपकी संपत्ति कई तहसीलों में है। तो सभी तहसीलों से आख्या प्राप्त करके जिला अधिकारी द्वारा Haisiyat Praman Patra जारी किए किया जाएगा।
  • साथ ही यदि आपकी कई जिलों में संपत्ति है। तो अलग-अलग जिलों से अलग अलग से प्राण पत्र प्राप्त करना होगा।
  • इसके साथ ही हैसियत के रूप में यदि बैंक में जमा धनराशि दर्शाई जाती है। तो बैंक में जमा धनराशि कम से कम 3 महीने पहले से जमा होनी चाहिए। और साथ ही कार्य पूरा होने तक बैंक में अवश्य जमा रहनी चाहिए।

यह भी जानें –

How To Make UP Haisiyat Praman Patra Online In Hindi –

यदि आपको हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। और आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आप Haisiyat Praman Patra के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आप किसी जन सेवा केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं। और साथ ही आप चाहे तो स्वयं भी ऑफिशल पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको निम्न चरण पूर्ण करने होंगे।

  1. व्यक्तिगत विवरण
  2.  संपत्ति का विवरण
  3. अनिवार्य व्यक्तिगत संलग्नक
  4. संपत्ति के अनुसार सम्बंधित दस्तावेज
  5. घोषणा पत्र

यह भी जानें

यूपी हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें –

यदि आप तो स्वयं ही उसे प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो आप नीचे बताया जा रहे स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। आप चाहें तो यहां क्लिक करके डायरेक्ट भी जा सकते हैं।
  • वेबसाइट पर पहुंचने के पश्चात आपको इस पोर्टल पर अपना एक अकाउंट बनाना होगा। यदि आपका पहले से ही अकाउंट है। तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। अन्यथा नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं।
  • अकाउंट बनाने के पश्चात आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा। जैसे ही आप अपने अकाउंट में लॉगइन करेंगे आपको नीचे दिखाई गई इमेज की तरह डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहां पर आपको “आवेदन भरे” आप्शन पर क्लिक करना होगा।
यूपी हैसियत प्रमाण पत्रKya Hota Hai? How To Make Haisiyat Praman Patra Online In Hindi
  • जैसे ही आप “आवेदन भरे” ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा।
  • यहां पर आपको इस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध सभी आवेदन पत्र की लिस्ट दिखाई देगी। आपको Haisiyat Praman Patra को सेलेक्ट करना होगा।
  • जैसे ही आप हैसियत प्रमाण पत्र को सेलेक्ट करेंगे। आपके सामने दो ऑप्शन ओपन होकर आएंगे।
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  • जिसमें यदि आप नया आवेदन करना चाहते हैं। तो “नवीन आवेदन करें” पर क्लिक करें। साथ ही यदि आप पहले से ही आवेदन कर चुके हैं। और उससे संशोधित करना करना चाहते हैं। तो आवेदन संशोधित करें ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • जैसे ही आप नवीन आवेदन करें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी Show की जाएगी।
  • यहां पर आपको पूरी जानकारी पढ़ लेना है। और नीचे आगे बढ़े बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है।
  • जैसे ही आप अगले स्टेप में आएंगे। आपके सामने नीचे दिखाई गई इमेज की तरह एक फॉर्म ओपन होगा।
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  • यहां पर आपको अपनी पर्सनल जानकारी भरनी होगी।
  • पर्सनल जानकारी भरने के पश्चात अगले स्टेप में आप को अपनी संपत्ति का विवरण प्रदान करना होगा। और उसके पश्चात आपको व्यक्तिगत दस्तावेजों की प्रमाणित कॉपी अपलोड करनी होगी।
  • नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी संपत्ति से संबंधित सभी दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। और लास्ट में आपको एक घोषणापत्र देना होगा। और फिर समिट बटन पर क्लिक करके आप अपने आवेदन को सबमिट कर सकेंगे।
  • आवेदन सम्मिट होने के पश्चात आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रदान की जाएगी। जिसे आप चाहे तो अपने पास प्रिंट करके सुरक्षित रख सकते हैं। और जरूरत पड़ने पर आप अपने अकाउंट में लॉग-इन करके बाद में भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

निर्धारित फीस का भुगतान करें –

आवेदन पत्र समिति करने के पश्चात आपको आवेदन की निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा।

  • आवेदन फीस भुगतान करने के लिए आपको वापस अपने डैशबोर्ड में जाना होगा। और आवेदन शुल्क भुगतान करें ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
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  • जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा।
  • यहां पर आपको अपने आवेदन संख्या को भरना होगा। और उसके पश्चात समिति बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही समिट बटन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ऑनलाइन पेमेंट करने के कई ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे।
  • यहाँ आप अपने एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई आईडी आदि किसी भी तरीके से फीस का भुगतान कर सकते हैं।
  • फीस का भुगतान करने के पश्चात आपका आवेदन सफलतापूर्वक चुका है। और आपको साथ ही 7 दिन के अन्दर ही आपको Haisiyat Praman Patra जारी कर दिया जाएगा।
  • आप अपना हैसियत प्रमाण पत्र इसी पोर्टल पर अपने अकाउंट में लॉग-इन करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

हैसियत प्रमाण पत्र से जुड़े प्रश्न उत्तर

हैसियत प्रमाण पत्र क्या हैं?

हैसियत प्रमाण पत्र सरकारी दस्तावेज है। जिससे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेशवासियों के लिए जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र में किसी भी व्यक्ति की स्थिति के बारे में बताया जाता हैं।

हैसियत प्रमाण पत्र का उपयोग कहां किया जाता है?

हैसियत प्रमाण पत्र का उपयोग आप बैंक से लोन लेने, सरकारी टेंडर डालने, बिल्डिंग का निर्माण करवाने आदि जैसे सरकारी जगह इसका उपयोग किया जाता हैं।

हैसियत प्रमाण पत्र कौन बनवा सकता हैं?

उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र राज्य का भी व्यक्ति बनवा सकता हैं। और इसका इस्तेमाल सरकारी कार्यों में कर सकता है।

आवेदन करने के कितने दिन बाद हैसियत प्रमाण पत्र बन जाता है

हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन करने के 7 दिन बाद बन जाता है जो आपके घर पर डाक द्वारा पहुंच जाएगा।

हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

हैसियत प्रमाण पत्र आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करके बनवा सकते हैं। जिसके बारे में ऊपर बताया गया आप स्टेप को फॉलो करके आसानी से हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर भी ऐसी प्रमाण पत्र के लिए आप नहीं करा सकते हैं।

क्या हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन भुगतान करना होगा?

जी हां अगर आप हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करते हैं। तो इसके लिए आपको सरकार के द्वारा निर्धारित की गई ₹100 की राशि का भुगतान करना होगा।

तो दोस्तों यह थी हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है? यूपी हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें? के बारे में आवश्यक जानकारी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम जल्द ही आपके सवालों का जवाब देंगे।। धन्यवाद।।

अनूप कुमार वैश्य
अनूप कुमार वैश्य
अनूप कुमार टेक यू हेल्प के संस्थापक हैं। वह मानव व्यवहार और समाज का अध्ययन करने के जुनून के साथ अत्यधिक प्रेरित व्यक्ति हैं। उन्होंने 2015 में कानपुर विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। पढ़ाई के दौरान, अनूप कुमार ने सामाजिक संरचनाओं और व्यक्तिगत अनुभवों को आकार देने के तरीकों की गहरी समझ विकसित की।
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Comments (18)

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