Haryana Kanyadan Yojana in Hindi : हरियाणा की मनोहर लाल खटटर सरकार राज्य की गरीब बेटियों की सामाजिक सुरक्षा की खातिर कई योजनाओं का संचालन कर रही है। इन्हीं योजनाओं में एक Haryana Kanyadan Yojana भी है।
इस योजना को राज्य में हरियाणा शादी शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है। अब तक Haryana Kanyadan Yojana का लाभ राज्य की विवाह योग्य हजारों लड़कियों को प्राप्त हो चुका है। यही इस योजना की लोकप्रियता का राज भी है।
Haryana Kanyadan Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य की गरीब लड़कियों को विवाह के लिये आर्थिक सहायता पहुंचाना है। ताकि उन्हें विवाह के समय किसी प्रकार की कोई गंभीर आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े।
कुछ समय पहले इस योजना के तहत 41,000 हजार रूपये की आर्थिक मदत की जाती थी, लेकिन Haryana Kanyadan Yojana 2024 के तहत अब प्रत्येक विवाह योग्य लड़की को Haryana Govt. के द्धारा 51,000 रूपये की मदत प्रदान की जा रही है।
Haryana Kanyadan Yojana का लाभ किस वर्ग को प्राप्त होता है?
हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ मुख्य रूप से पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों को प्राप्त होता है। यह योजना किसी वर्ग विशेष की लड़कियों के संचालित नहीं की जा रही है। इसलिये इसलिये इस योजना का लाभ समाज की सभी वर्गों की लड़कियों तथा सभी धर्मों को एक समान रूप से प्राप्त होता है।
Haryana Kanyadan Yojana की सबसे जरूरी शर्त यह है कि विवाह योग्य लड़की का संबंध पंजीकृत श्रमिक से अवश्य होना चाहिये। यदि श्रमिक हरियाणा के श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं है, तो उसकी बेटियों को इस योजना का लाभ किसी भी कीमत पर हासिल नहीं हो सकेगा।
योजना का नाम | हरियाणा कन्यादान योजना |
लाभ | 51000 रूपये |
लाभार्थी | गरीब बेटियाँ |
उद्देश्य | विवाह के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करना |
प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आवेदन पत्र | यहाँ क्लिक करे |
Haryana Kanyadan Yojana का लाभ विवाह योग्य लड़की को कब प्राप्त होता है?
Haryana Kanyadan Yojana के तहत यदि कोई कामगार विधिवत रूप से पंजीकृत है, तो उसकी बेटी को योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के बाद विवाह से 3 दिन पूर्व तक 51,000 रूपये की सहायता विवाह हेतू प्रदान की जाती है।
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Haryana Kanyadan Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिये मुख्य शर्तें व नियम क्या हैं?
- हरियाणा में पंजीकृत श्रमिक राज्य के श्रम विभाग में निर्धारित नियम के तहत 1 वर्ष की अवधि तक पंजीकृत अवश्य होना चाहिये।
- जो श्रमिक अपनी बेटी के विवाह के लिये Haryana Govt Kanyadan Scheme के तहत Online आवेदन करेंगें, उन्हें विवाह के 1 साल के भीतर सभी दस्तावेजों को एक साल के भीतर श्रम विभाग में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगें।
- इस योजना के तहत जिस लड़की की शादी होगी होगी, उसका विवाह उपरांत विवाह पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से वचन / स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि आवेदक ने किसी अन्य सरकारी विभाग / नगर निगम से कोई अन्य सहायता प्राप्त नहीं की है और न ही वह भविष्य में विवाह के लिये कोई अन्य सहायता स्वीकार करेगा।
- Haryana Kanyadan Yojna के तहत आवेदक यह लिख कर श्रम विभाग को देगा कि वह बेटी की शादी के उपरांत आगामी 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र विभाग को सौंप देगा।
- 51,000 हजार रूपये की आर्थिक सहायता पाने के लिये आवेदक अपना आवेदन पत्र राज्य के किसी सरकारी विभाग के प्रमुख से सत्यापित करा कर श्रम विभाग में जमा करेगा।
- शादी के कार्ड को किसी विभागीय अधिकारी के द्धारा सत्यापित कराया जाना अनिवार्य है।
Haryana Kanyadan Yojna 2024 के तहत आवेदन पत्र कौन कौन अधिकारी प्रमाणित कर सकते हैं?
Haryana Kanyadan Yojna Apply Online के समय जरूरी है कि आप अपना शादी कार्ड तथा आवेदन पत्र राज्य के किसी विभागीय अधिकारी अथवा किसी सरकारी संस्था के हेड से सत्यापित करा कर प्रमाणित करें। नीचे हम उन अधिकारियों के बारे में में बिंदूवार बता रहे हैं, जो आपके आवेदन पत्र को सत्यापित करके प्रमाणित करने के योग्य माने गये हैं।
- हरियाणा सरकार के अधीन किसी राजपत्रित अधिकारी द्धारा
- सहायत श्रम आयुक्त के द्धारा
- श्रम निरीक्षक
- सचिव ग्राम पंचायत के द्धारा
- पंचायत अधिकारी द्धारा
- BDPO / DDPO के द्धारा
- नायाब तहसीलदार
- कानूनगो द्धारा
- पटवारी द्धारा
- सहायत निदेशक औद्धोगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के द्धारा
- एसडीओ के द्धारा
- किसी सरकारी विभाग के बोर्ड के द्धारा
- नगरपालिका समिति के द्धारा
- नगर निगम / नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता के द्धारा
- किसी सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य के द्धारा भी शादी कार्ड तथा आवेदन पत्र सत्यापित कराया जा सकता है।
हरियाणा कन्यादान योजना के तहत कुल कितनी आर्थिक सहायता श्रमिक के परिवार को प्राप्त होती है
हरियाणा कन्यादान योजना 2024 के तहत लाभार्थी सुपुत्री की शादी पर 51,000 रूपये (Haryana Kanyadan Yojana) + 50,000 रूपये (बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री) = 1,01,000 रूपये प्रदान किये जाते हैं। अधिक जानकारी के लिये अपने जिले के श्रम विभाग कार्यालय में संपर्क करें।
Haryana Kanyadan Yojana के लिये जरूरी पात्रता
- श्रमिक की बेटी का हरियाणा राज्य का मूल स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- शादी के समय दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी जरूरी है।
- शादी के समय वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होना अनिवार्य है।
- Haryana Kanyadan Yojana Online Avedan करने वाले श्रमिक का श्रम विभाग में कम से कम 1 वर्ष पहले पंजीकृत होना बेहद जरूरी है।
- इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक 3 बार आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के लिये समाज की सभी वर्ग, जाति व धर्मों के लोग पात्र माने जाते हैं।
- इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की मृत्यू के बाद भी उसकी बेटियों को लाभ प्राप्त करना संभव है।
हरियाणा कन्यादान योजना के लिये आवश्यक दस्तावेज
- शादी का कार्ड
- हरियाणा राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- दसवीं कक्षा के अंक पत्र की छाया प्रति
- जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी
- आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति
हरियाणा कन्यादान योजना 2024 के लिये घोषणा पत्र (Undertaking) Download कैसे करें?
हरियाणा कन्यादान योजना में आवेदन करते समय स्व घोषणा पत्र जमा करना जरूरी है। यदि आप इसका प्रारूप हासिल करना चाहते हैं, तो आपको यह श्रम विभाग से आसानी से सुलभ हो जाएगा। यदि आपको विभाग से यह प्रारूप हासिल करने में परेशानी हो रही है, तो आप इसे नीचे दिये गये लिंक पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।
Haryana Kanyadan Form Online कैसे प्राप्त होगा?
दोस्तों, आपकी जानकारी के लिये यह बता देना आवश्यक है कि Haryana Kanyadan Form Online मोड में उपलब्ध नहीं है। इसलिये आपको इस योजना से संबंधित फार्म को लेने के लिये अपने जिले में मौजूद श्रम विभाग के कार्यालय में जाकर प्राप्त करना होगा
Haryana Kanyadan में Online Avedan कैसे करें?
How to Apply for Haryana Kanyadan Yojana : हरियाणा कन्यादान योजना में आवेदन कैसे करें? अब हम आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं।
यदि आप Haryana Kanyadan Scheme में ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा राज्य कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) पर उपलब्ध है। आप इन सेंटर्स पर सभी जरूरी दस्तावेजों को ले जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
लेकिन यदि आप Haryana Govt Kanyadan Scheme 2024 के तहत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको अपने जिले के श्रम विभाग कार्यालय से योजना से संबंधित फार्म लेकर साफ साफ अक्षरों में भरना होगा।
Haryana Kanyadan Yojana Form भर जाने के बाद उस पर आवेदक तथा सुपुत्री के नवीनतम फोटोग्राफ चिपकाने होंगें। इसके बाद फार्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज सलंग्न करने होंगें। अब आप इस पूर्णं रूप से भरे हुये फार्म को जिले के श्रम विभाग कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं।
हरियाणा कन्यादान योजना से सम्बन्धित सवाल जवाब
हरियाणा कन्यादान योजना क्या है?
हरियाणा कन्यादान योजना हरियाणा राज्य में निवास करने वाली गरीब बेटियों के लिए शुरू की गयी एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है इस योजना के तहत आवेदन करके लाभ प्राप्त करने वाली बेटी को हरियाणा सरकार शादी अनुदान प्रदान करेगी। ताकि के गरीब परिवार की बेटियों की शादी करने में उनके परिवार को किसी भी समस्या का सामना करना न पड़े.
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए किन नागरिको को पत्र बनाया गया है?
इस योजना का पात्र मुख्य रूप से बीपीएल परिवार की बेटियों के लिए बनाया गया है. राज्य की जो भी गरीब परिवार की लड़कियाँ इस योजना के तहत वित्तीय मदद प्राप्त करना चाहती है तो वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकती है.
हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी की आयु कितनी होनी चाहिए?
इस योजना के तहत आवेदन करते समय शादी के समय दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी जरूरी है।
हरियाणा कन्यादान योजना के तहत लाभार्थी को कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी?
के तहत आवेदन करने वाली लाभार्थी कन्या को सरकार के द्वारा 51,000 रूपये तथा बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता 50000 रूपये यानि कुल 1,01,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
हरियाणा कन्यादान योजना की शुरुआत किसने की है?
हरियाणा कन्यादान योजना का शुभारंभ मनोहर लाल खटटर जी ने राज्य की बेटियों की आर्थिक स्थिति सुधरने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए की.
तो दोस्तों यह थी हमारी आज की पोस्ट Haryana Kanyadan Yojana Online Avedan Kaise Kare यदि आप Haryana Kanyadan Scheme, Haryana Kanyadan Form Online के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमसें कमेंट बॉक्स के जरिये संपर्क कर सकते हैं।