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Haryana Viklang Pension Yojana 2021 In Hindi – हरियाणा सरकार प्रदेश के विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का संचालन सही है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को धनराशी प्रदान की जाती है। ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। उन्हें अपने जीवन यापन करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और ना ही उंहें किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़े। Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदेश का कोई भी 40 % से अधिक विकलांग नागरिक कर सकता है। इस योजना का लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम यहां पर आपको बताने जा रहे हैं।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है? What is Haryana Disabled Pension Scheme?
हरियाणा सरकार प्रदेश के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का संचालन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार प्रदेश के विकलांग नागरिकों को ₹16000 आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान कर रही है। Haryana Viklang Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना है। ताकि उन्हें अपने जीवन यापन को लेकर किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और उनकी रोजमर्रा का खर्चा चल सके।
योजना का नाम | विकलांग योजना |
राज्य | हरियाणा |
आर्थिक सहायता | 16000 रुपये |
लाभार्थी | विकलांग नागरिक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन प्रक्रिया |
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता मापदंड – Eligibility Criteria for Haryana Disabled Pension Scheme
आप हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की जा रही हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको नीचे बताए गए पात्रता मापदंड को पूरा करना होगा। तभी आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने वाला आवेदनकर्ता हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक 18 वर्ष या उससे ऊपर का होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे विकलांग लोगों को नहीं प्राप्त होगा।
- Haryana Viklang Pension Yojana के अंतर्गत थ्री व्हीलर फोर व्हीलर वाहन के मालिक विकलांग व्यक्तियों को भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- इस योजना कल आप ऐसे व्यक्तियों को भी नहीं प्राप्त होगा जिन्हें इससे पहले किसी प्रकार की पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा हो।
- योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदक की पारिवारिक आय ₹1000 प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ 40% से अधिक विकलांग व्यक्तियों को ही प्रदान किया जाएगा । इसके लिए उन्हें विकलांग प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से पेश करना होगा।
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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज – Documents required for Haryana Disabled Pension Scheme
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –
- आवेदनकर्ता के पास विकलांग प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- आवेदनकर्ता के पास हरियाणा का मूल निवास निवासी होने का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए ।
- योजना के लिए आवेदनकर्ता के पास आय प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है।
- आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड भी होना आवश्यक है।
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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? How to apply for Haryana Disabled Pension Scheme?
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आपको नीचे बताए गए आसान से टिप्स को फॉलो करना होगा। जिनके माध्यम से आपको Haryana Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन कर सकेंगे –
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको प्रदेश की विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in/ पर जाना होगा। आप चाहें तो यहां क्लिक करके भी डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं।
- यहाँ पर विभाग द्वारा दी गई जानकारी पढ़ सकते है। और आपको यहाँ से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा । आप चाहें तो यहाँ क्लीक करके डायरेक्ट आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है ।
- फॉर्म डाउनलोड करके आवेदन पत्र भरें। और आधार कार्ड, उम्र प्रमाण प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि जैसे सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करे ।
- इसके बाद हरियाणा के जिला सामाज कल्याण विभाग में आवेदन फार्म जमा करें।
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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021 के लिए बजट –
हर बित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा विकलांग नागरिकों के लिए पिछले वर्ष की तुलना में अधिक बजट जारी किया जाता है। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया बजट कुछ इस प्रकार है –
Financial Year | Beneficiaries | Budget | Expenditure |
---|---|---|---|
2013-14 | 1,36,347 | Rs.106.37 | Rs. 106.37 |
2014-15 | 1,39,884 | Rs.171.36 | Rs. 171.36 |
2015-16 | 1,41,462 | Rs.219.35 | Rs. 219.35 |
2016-17 | 1,44,226 | Rs. 252.43 | Rs. 252.43 |
2017-18 | 1,51,932 | Rs. 309.49 | Rs. 296.78 |
2018-19 | Unknown | Rs. 356.28 | Unknown |
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हरियाणा पेंशन योजना में मिलने वाली धनराशी –
विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, “हरियाणा विकलांग व्यक्ति पेंशन योजना” नाम की योजना वर्ष 1981-82 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। जो नागरिक अपने स्वयं के संसाधनों के साथ खुद और अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हैं। और उन्हें राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। योजना की शुरुआत में पेंशन की दर 50 / – प्रति माह थी जिसे 1.11.99 से प्रति माह 300 रुपये तक बढ़ाया गया था।
1.1.2006 से सरकार ने 100% विकलांगों के लिए पेंशन धनराशी में वृद्धि की है। 300 / – से से बढ़ा कर रु 600 / – प्रति माह किया गया। इसके बाद 1-1-2014 को पेंशन धनराशी को और आगे बढ़ाया गया। 60% विकलांगों के लिए 500 / – और रु। 100% विकलांग के लिए 750 / – किया गया। 2015/01/01 को 1000 / – प्रति माह सभी श्रेणियों के लिए कर दिया गया।
इस योजना के तहत 1-1-2016 दरों को बढ़ाकर रु। 1,400 / – P.M प्रति लाभार्थी किया गया। इसके बाद फिर 01-11-2016 को सभी पात्र नागरिकों के लिए पेंशन धनराशी 1600 की गई। और 01-11-2017 को इसे बढ़ा कर 1800 / और मजुदा समय में 2018/01/11 को फिर से धनराशी बढाकर 2000 प्रतिमाह कर दी गई।
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हरियाणा विकलांग पेंशन क्या हैं?
हरियाणा सरकार प्रदेश के विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का संचालन सही है।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी?
हरियाणा विकलांग पेंशन के अंतर्गत राज्य के विकलांग नागरिको को 16000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
हरियाणा विकलांग पेंशन का लाभ किसे दिया जाएगा?
इस योजना का लाभ 40% से अधिक विकलांग व्यक्तियों को ही प्रदान किया जाएगा । इसके लिए उन्हें विकलांग प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से पेश करना होगा।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कैसें करें?
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पत्र नागरिक https://socialjusticehry.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि कैसे मिलेगी?
पात्र नागरिको को इस योजना में वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
तो दोस्तों इस तरह से आप हरियाणा विकलांग पेंशन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म | Haryana Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन कर सकते है। और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकतें हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे । साथ ही किसी प्रकार के सवाल के लिए नीचे कमेन्ट बॉक्स में कमेंट करे। हम जल्द ही आपके सवालों के जवाब देंगें।। धन्यवाद।।
Sir mere paas income ka koi prof nhi hai.kya meri passion ban Sakti hai
दो महीने से पेंसन नहीं आ रही है कैसे पता चलेगा क्यूं नही आ रही है
Online koi tarika uplabdh nahi hai. Aap direct samaj kalyan vibhag ke office jakar pata kar skte hai.
My son 74% hearing disabilty h kya penshan ban jayegi
जी बिल्कुल बन जाएगी। लेकिन इसके लिए आपके बेटे का विकलांग प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।
मेरा मेडिकल सार्टिफिकेट 40% है क्या मै पेंसन का लाभ ले सकता हु,
ha aap apply kar skten hain aapko pention ka labh diya jayega.
Ser mera70% ki copy h ji kya meri pension bn skti h plz btaiye 2005 me bna huwa h plz btaiye
आप अप्लाई कर सकते है.
कैसे बनाया जाएगा मेडिकल सर्टीफिकेट
Docter se banega.
Panisl milti h kya is par awadan kar sakta h
Ha ydi aap patr honge to aapko pention jarur milegi