दीनदयाल जन आवास योजना के लिए आनलाइन अप्लाई कैसे करें?

|| दीनदयाल जन आवास योजना के लिए आनलाइन अप्लाई कैसे करें? | How to apply for deen dayal Jan awas Yojana? | दीनदयाल जन आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (How to apply for deen dayal Jan awas Yojana? ||

हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं, जो मेहनत-मजदूरी करके अपना पेट पालते है अथवा कोई और पेशा करते हैं, लेकिन उनके सिर के ऊपर अपनी छत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए अपना घर महज एक सपना ही बनकर रह जाता है। लेकिन हरियाणा सरकार ऐसे ही लोगों की मदद के लिए आगे आई है। वह दीनदयाल जन आवास योजना का संचालन कर रही है। इस योजना के माध्यम से वह बेघर, गरीबों का अपने घर का सपना पूरा करने के लिए कृत संकल्प है।

आज इस पोस्ट में हम आपको हरियाणा सरकार की इसी महत्वाकांक्षी योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि दीन दयाल जन आवास योजना क्या है? इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन से दस्तावेज लगाने आवश्यक होंगे। उम्मीद करते हैं कि यह पोस्ट आपको पसंद आएगी-

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दीनदयाल जन आवास योजना क्या है? (What is deen dayal Jan awas Yojana?)

यह तो आपको स्पष्ट हो ही गया है कि दीन दयाल जन आवास योजना हरियाणा सरकार (Haryana government) द्वारा चलाई जा रही है। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan mantri awas Yojana) यानी पीएमएवाई (PMAY) के अंतर्गत आती है। हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही इस दीनदयाल जन आवास योजना को सरकार की समेकित लाइसेंस नीति (integrated licence policy))-2015 के तहत अनुमोदित किया गया था।

दीनदयाल जन आवास योजना के लिए आनलाइन अप्लाई कैसे करें

इस योजना का प्रारंभ आज से लगभग सात वर्ष पूर्व अर्थात सन् 2016 में किया गया था। विशेष बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में रहने वाले बेघर, गरीबों को किफायती आवास (affordable homes) मुहैया कराए जाते हैं। इससे उनका अपने घर का सपना पूरा होता है।

इस योजना को लाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य हैं? (What are the objectives of taking out this scheme?)

यदि हम इस योजना को लाए जाने के पीछे के उद्देश्यों पर बात करें तो इसका सीधा-सा उद्देश्य उन लोगों के अपने घर के सपने को पूरा करना है, जिनके सिर पर अपनी पक्की छत नहीं है अथवा जो बेघर हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे स्वयं अपने घर का निर्माण कर सकें। कई लोग ऐसे होते हैं, जो जीवन भर अपने घर के लिए हाड़-तोड़ पसीना बहाते हैं, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाता।

इसकी वजह यह है कि वे इतनी बचत नहीं कर पाते और न ही उन्हें लोन ही मिल पाता है, क्योंकि वे ईएमआई देने की भी स्थिति में नहीं होते। ऐसे में उनकी थोड़ी बहुत जमा पूंजी के साथ सरकार उन्हें अपने घर का सपना पूरा करने का मौका देती है। दीनदयाल जन आवास योजना के विभिन्न उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं-

  • सभी गरीब, बेघरों को अपना घर मुहैया कराना।
  • अनाधिकृत कालोनियों (unauthorised colonies) की लगातार बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाना।
  • क्रेडिट लिंक ब्याज सब्सिडी (credit linked subsidy) का लाभ प्रदान करना।
  • प्रत्येक मंजिल अलग रजिस्ट्री (registry) हो सकती है, लिहाजा हर मंजिल के लिए अलग लोन की सुविधा उपलब्ध कराना।
  • निश्चित समय में आवास उपलब्ध कराना।
  • कालोनी में ही सभी सामुदायिक सुविधाओं (community facilities) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

दीनदयाल जन आवास योजना की क्या खासियत है? (What are the specialities of deen dayal Jan awas Yojana?)

यह हम आपको ऊपर बता ही चुके है कि सरकार राज्य के बेघर गरीबों को इस योजना के अंतर्गत घर मुहैया कराएगी, ताकि वे अपना जीवन निर्द्वंद तरीके से जी सकें। यदि इस योजना की खासियत पर गौर करें तो खास यह है कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को करीब 150 स्क्वायर मीटर (square metre) अर्थात 180 वर्ग गज का प्लाट (plot) मुहैया कराया जाएगा। इन परियोजनाओं (projects) को पांच एकड़ से लेकर 15 एकड़ तक के क्षेत्र में बनाया जाएगा।

दरअसल, बिल्डरों को 5 एकड़ से लेकर 15 एकड़ तक जमीन में हाउसिंग सोसाइटी (housing society) या कालोनी (colony) बनाने की इजाजत है। इस पर बिल्डर (builder) कालोनी विकसित करेंगे। कालोनी बनाने वाले बिल्डरों (builders) को लाइसेंस (licence) प्राप्त कालोनियों का 10 प्रतिशत क्षेत्र सरकार को मुफ्त में देना होगा उसके द्वारा इस पर सामुदायिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

सबसे बड़ी खासियत यह है कि संभावित खरीदार तमाम प्रमुख पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर (public and private sector) के बैंकों से प्लाटों पर प्रापर्टी मूल्य( property value) का 75 प्रतिशत तक लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिल्डर फ्लोर (builder floor) एवं फ्लैटों (flates) पर 90 प्रतिशत तक लोन (loan) मुहैया होगा।

दीनदयाल जन आवास योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक पात्रता क्या है? (What is the eligibility to take advantage of deen dayal Jan awas Yojana?)

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थी के भीतर जो योग्यता होनी आवश्यक है, उसका ब्योरा निम्न प्रकार से है-
  • आवेदक हरियाणा (haryana) का रहने वाला हो।
  • केवल वही अभ्यर्थी इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिनके पास अपना घर न हो।
  • अभ्यर्थी के परिवार में कोई सरकारी नौकरी (government job) में न हो।
  • आवेदक आयकरदाता (income tax payer) न हो।

दीनदयाल उपाध्याय जन आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं? (What documents are required to take advantage of this scheme?)

किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आवश्यक रूप से ऐसे दस्तावेज (documents) पेश करने होते है, जो आपके आवेदन को पुख्ता करें। यदि आप दीनदयाल उपाध्याय जन आवास योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको निम्न दस्तावेज जमा करने होंगे-

  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • आवेदक का आवास प्रमाण पत्र।
  • आवेदक के बैंक खाते का ब्योरा।
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
  • आवेदक का मोबाइल नंबर
  • आवेदक का आयु प्रमाण पत्र।
  • आवेदक का घर न होने का प्रमाण पत्र।
  • आवेदक का आय प्रमाण पत्र।
  • आवेदक का राशन कार्ड।

दीनदयाल जन आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (How to apply for deen dayal Jan awas Yojana?)

दीनदयाल जन आवास योजना के लिए आनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to apply for deen dayal Jan awas Yojana?) यह सवाल बहुत से लोगों के मन में उठता है। आज हम आपको इस योजना के लिए आवेदन की स्टेप-बाई-स्टेप जानकारी देंगे। यह एक बहुत ही सरल सी प्रक्रिया है। आप बगैर किसी मदद के चाहें तो इसे अपने मोबाइल फोन पर भी पूरा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया निम्न प्रकार से है-

  • सबसे पहले दीनदयाल जन आवास योजना योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://tcpharyana.gov.in/ पर जाएं।
  • यहां होम पेज पर आपको दीनदयाल जन आवास योजना आनलाइन एप्लिकेशन डाउनलोड (online application download) के लिंक (link) पर जाकर फार्म डाउनलोड (form download) करना होगा।
  • इसके बाद इस फार्म में पूछी गई सारी जानकारी को सही सही भरना होगा।
  • इसके पश्चात योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों की कापी (जो हमने ऊपर बताए हैं) फार्म के साथ अटैच (attach) कर दें।

योजना के संबंध में कोई समस्या हो तो कहां संपर्क करें? (Where to contact in case of any problem regarding this scheme?)

यदि आपको हरियाणा सरकार (Haryana government) द्वारा गरीबों के सहायतार्थ लाई गई इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी चाहिए अथवा आप आवेदन में किसी प्रकार की दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आप सरकार द्वारा मुहैया कराए गए फोन नंबरों (phone numbers) पर संपर्क (contact) कर सकते हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं-

0172-2549851, 2548475, 2549349, 2548110, 254060

यदि आप चाहें तो ईमेल (email) के जरिए भी अपनी दिक्कतों के समाधान पा सकते हैं। आप इस ईमेल पते tcpharyana@gmail.com पर अपनी शिकायत लिखकर भेज सकते हैं।

दीनदयाल जन आवास योजना किस सरकार की योजना है?

यह हरियाणा सरकार की योजना है।

क्या यह प्रधानमंत्री आवास योजना का हिस्सा है?

जी हां, यह प्रधानमंत्री आवास योजना का हिस्सा है।

दीनदयाल जन आवास योजना की क्या खासियत है?

इस योजना के अंतर्गत सरकार बिल्डरों के साथ मिलकर कालोनियों का निर्माण कराती है, ताकि राज्य के बेघर गरीबों का अपने घर का सपना पूरा हो सके।

दीनदयाल जन आवास योजना का क्या उद्देश्य है?

इस योजना का उद्देश्य गरीब एवं बेघर लोगों को किफायती या रियायती दरों पर अपना घर मुहैया कराना है।

क्या किसी अन्य राज्य के लोग भी दीनदयाल जन आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं?

जी नहीं, किसी अन्य राज्य के निवासी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

योजना के संबंध में अधिक जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है?

इस संबंध में टेलीफोन नंबर एवं ईमेल एड्रेस की जानकारी हमने आपको ऊपर पोस्ट में दी है। आप वहां से देख सकते हैं।

दीनदयाल जन आवास योजना के लिए क्या बैंकों से लोन उपलब्ध है?

जी हां, दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बैंकों से लोन दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

दीनदयाल जन आवास योजना के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?

दीनदयाल जन आवास योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया हमने आपसे ऊपर पोस्ट में साझा की है। आप वहां से देख सकते हैं।

दीनदयाल जन आवास योजना के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगे?

इसके लिए आवेदक का आधार कार्ड, उसका निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज आवश्यक होंगे।

इस पोस्ट में आपने जाना कि दीनदयाल जन आवास योजना के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह पूरी प्रक्रिया स्पष्ट हो गई होगी। यदि आपका कोई सगा, संबंधी अथवा मित्र हरियाणा में रहता है और इस योजना के दायरे में आता है तो यह पोस्ट उसके साथ साझा करना न भूलें। इस योजना के संबंध में आपका कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं। ।।धन्यवाद।।

मृदुला वर्मा
मृदुला वर्मा
मृदुला हिंदी में स्नातकोत्तर हैं। उसके पास बीएड की डिग्री भी है। वह अध्यापन के पेशे में हैं और जब शैक्षिक विषयों की बात आती है तो उन्हें लिखना अच्छा लगता है। वह वंचितों के लिए शिक्षा की प्रबल समर्थक और सभी के लिए शिक्षा की हिमायती हैं। उनकी रुचि में समाजसेवा, लेखन और लोगों से बात कर उनकी समस्याओं को जानना शामिल था ताकि वे उन्हें हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।
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