मध्यप्रदेश जन्म-प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश indore, जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक mp, जन्म प्रमाण पत्र खोजे, जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक मप, जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड, मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक, जन्म प्रमाण पत्र हेतु शपथ पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया.
यह तो आप सभी लोग जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र आज एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। आज यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो आप के कई जरूरी काम रुक सकते हैं। क्योंकि सरकार द्वारा जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम वर्ष 1969 के नियमानुसार अब किसी भी राज्य में पैदा हुए बच्चे का जन्म पंजीकरण कराना आवश्यक है। मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं।
पहले केवल ऑफलाइन ही जन्म पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध थी। जिसके कारण कई बार नागरिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसलिए सरकार ने अब जन्म पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन भी कर दी है। अब कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन ही जन्म पंजीकरण करवा सकता है। और अपने बच्चे का मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बना सकता है।
मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको क्या करना होगा। इसके लिए आपको कौन – कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जन्म प्रमाण पत्र प्रारूप, और जन्म पंजीकरण ऑनलाइन कैसे करा सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको यह आर्टिकल लास्ट पढ़ना होगा। यहां पर आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रदान की जा रही है।
मध्य प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र क्या है?
सभी राज्यों की तरह ही मध्य प्रदेश राज्य के नागरिकों के लिए भी मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज बन चुका है। जिसका उपयोग आप कहीं भी अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और आयु के प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र को आधिकारिक रूप से राज्य के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। जिसका उपयोग आप विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं में उपयोग कर सकते हैं। मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र आपको निम्नलिखित सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होता है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए
- राशन कार्ड बनाने के लिए
- जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए
- पैन कार्ड बनवाने के लिए
- निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए
- विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए
- पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए
इसके साथ ही अन्य प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए भी मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
- [आवेदन करें] MADHYA PRADESH MUKHYAMANTRI YUWA SWAROJGAR YOJNA
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मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। जिनका उपयोग करके आप अपने किसी बच्चे का मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –
- जन्म के 21 दिनों के बाद और 1 महीने के भीतर पंजीकरण के लिए – पहचान प्रमाण पत्र माता और पिता दोनों के
- जन्म से 1 महीने से लेकर 1 वर्ष तक – जिला सांख्यिकी अधिकारी का आदेश साथ ही पहचान प्रमाण पत्र माता और पिता के
- साथ ही जन्म के 1 साल से 15 साल के बाद – इसके लिए मजिस्ट्रेट का आदेश साथ ही पहचान प्रमाण पत्र माता पिता का
- जन्म पंजीकरण आवेदन फार्म – जो कि वार्ड, क्षेत्र और प्रधान कार्यालय में उपलब्ध रहता है।
- और ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी आपको ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
- यदि आप ऑफलाइन आवेदन करते हैं। तो आपको संस्थागत जन्म के मामले में अस्पताल से डिस्चार्ज कार्ड और आवेदन कर्ता का पहचान प्रमाण पत्र की कॉपी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होता है।
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मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं?
यदि आप ऑनलाइन मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं। और ऑनलाइन ही मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं। तो आपको नीचे बताए जा रहे आसान से स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- ऑनलाइन मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट www.mpenagarpalika.gov.in पर जाना होगा। आप चाहे तो यहां क्लिक करके डायरेक्ट भी वेबसाइट पर जा सकते हैं।
- वेबसाइट पर पहुंचने के पश्चात आपको Birth Registration लिंक पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहां पर आपको अपने शहर का नाम टाइप करना होगा। शहर का नाम टाइप करने के पश्चात आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म में आपको सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप सावधानीपूर्वक भरनी होगी।
एमपी जन्म प्रमाण पत्र प्रारूप –
- फॉर्म को चार भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें सबसे पहले आपको बच्चे का नाम और उसकी जन्मतिथि भरनी होगी।
- इसके पश्चात आपको बच्चे के माता पिता की जानकारी भरना होगा। इसके पश्चात आपको स्थानीय /वर्तमान पता और फिर परमानेंट ऐड्रेस भरना होगा। साथ ही आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। ताकि किसी प्रकार की असुविधा होने पर आपको कांटेक्ट किया जा सके।
- इसके पश्चात आपको नीचे सूचनाकर्ता के बारे में जानकारी भरनी होगी।और अंत में आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।और कंटिन्यू बटन क्लिक करना होगा।
- जैसे आप कंटिन्यू बटन क्लिक करेंगे। आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। और आपको स्क्रीन पर एक आवेदन शुल्क भरने का पेज दिखाई देगा। जहां पर आप ऑनलाइन ही आवेदन शुल्क को अपने यूपीआई आईडी, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग आदि से भर सकते हैं।
- सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात आपको एक सिस्टम भुगतान रसीद संख्या प्रदान की जाएगी। जिसे आप अपने पास प्रिंट आउट करके सुरक्षित रख सकते हैं।
- इसके साथ ही यदि आप ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ऑनलाइन भरे गए फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर स्थानीय यूएलबी कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
नोट – झूठी जानकारी या झूठे दस्तावेज उपलब्ध कराने की वजह से आपका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। और आपका आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही विभाग द्वारा आप पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। इसलिए किसी भी प्रकार की फर्जी जानकारी ना प्रदान करें।
यदि आपके बच्चे का जन्म किसी सरकारी अस्पताल में हुआ है। तो आपको ना तो किसी ऑफिस में जाना है। और ना ही ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत है। आप सरकारी अस्पताल से ही मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों को मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है। सरकारी अस्पताल उस बच्चे का मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। जिस बच्चे का जन्म उनके अस्पताल में हुआ है।
मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र से सम्बन्धित सवाल जवाब
मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र क्या है?
यह एक सरकारी दस्तावेज होता है इसका इस्तेमाल आप अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान तथा आयु के प्रमाण पत्र के रूप में कर सकते है.
जन्म प्रमाण पात्र राज्य के नागरिको के लिए उनकी जन्म दिनांक के जारी किया जाता है. जिसकी मदद से नागरिक कई लाभ प्राप्त कर सकते है.
मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है?
मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र राज्य के नागरिको के लिए समाजकल्याण विभाग के द्वारा जारी किया जाता है.
मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आपको आवेदन करने समय कुछ धनराशि का भुगतान करना होगा। जो सर्कार के द्वारा निर्धारित की गई है.
मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र आवेदन करने के कितने दिनों के बाद जारी किया जाता है?
मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र आवेदन करने के एक महा के बाद मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है.
तो दोस्तों यह थी मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के बारे में आवश्यक जानकारी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम जल्दी आपके सवालों का जवाब देंगे।। धन्यवाद।।
अगर बच्चा घर में पैदा हुआ है। और उम्र 10 वर्ष हो तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं???
Tb aapko apne area ke secretary se samprk krna hoga. Unke dvara ya fir tahsil dar dvara banega.
May 22 Sal ka hu may sarkari hospital huaa tha par Mere jnam prmad ka koi kagaj nahi hai aur mughe banavna hai kaha se bne ga
Hii
Ramesh Kumar parte
Chotibai
Anuj parte
17aprel2020
Post dapada
Tesal shahpur
Jila betul
सर 62 वर्ष के लोगो का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा।कृपया बताएं।
Aapke district ke SDM dvara banega.
Ramesh Kumar parte
Chotibhai
Anuj parte
17,04,2020
Post dapada
Tesal godadogri
Distinct betul
Jam permad patr
जन्म प्रमाणपत्र आनलाईन करने पर कौन-कौन से दस्तावेज अपलोड करना होगा तथा अपलोड का आप्शन कहां होगा
जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिस अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ हो वहां से मिली हुई पावती या फिर घर पर जन्म हुआ है तो आपके गांव के प्रधान द्वारा लिखा हुआ सर्टिफिकेट या फिर यदि आप नगर क्षेत्र से आते हैं तो आपके क्षेत्र के पार्षद द्वारा लिखा हुआ सर्टिफिकेट और बच्चे के पेरेंट्स का आधार कार्ड की जरूरत होती है ।
6264741240.