|| जीएसटी का वार्षिक रिटर्न कैसे भरें? | How to file GST annual return in Hindi | जीएसटी भरने की अंतिम तिथि क्या है? | जीएसटी के वार्षिक रिटर्न में क्या क्या जानकारी देनी होती है? | जीएसटी ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करें? ||
How to file GST annual return in Hindi :- भारत सरकार ने कुछ वर्ष पहले ही तरह तरह के टैक्स को समाप्त कर एक ही तरह की टैक्स व्यवस्था को लागू कर दिया है जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति व्यापार कर रहा है और उसके जरिये पैसा कमा रहा है तो उसे निश्चित तौर पर जीएसटी को भरना होता है। अब जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं उन्हें अपना अलग से टैक्स भरना होता है तो वहीं व्यापारियों को अपने लेखे जोगे के हिसाब से जीएसटी को भरना होता (File GST returns easily online in Hindi) है।
आज भी बहुत से लोग या व्यापारी ऐसे हैं जिन्हें जीएसटी भरना नहीं आता है या उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे में यदि आप अपना जीएसटी किसी अन्य व्यक्ति से भरवाते हैं तो आज हम आपको खुद से अपना जीएसटी भरना सीखाने वाले हैं। आज के इस लेख में आपको एक वर्ष का जीएसटी रिटर्न कैसे भरें, इसके बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो आइये जाने कैसे आप अपना वार्षिक जीएसटी रिटर्न भर सकते (GST return kya hota hai) हैं।
जीएसटी का वार्षिक रिटर्न कैसे भरें? (How to file GST annual return in Hindi)
अब यदि आप जो भी व्यापार करते हैं, फिर चाहे वह वस्तु को बेचना हो या किसी सेवा को उपलब्ध करवाना हो या अन्य कुछ। यदि आप उसके जरिये पैसा कमा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको वर्ष के अंत में या महीने के तौर पर अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल करना होगा। इसके तहत आपको भारत सरकार को अपने उस वित्तीय वर्ष के दौरान की गयी हरेक बिक्री व उसके तहत होने वाली कमाई का लेखा जोगा दिखाना होगा। ऐसे में आपके ऊपर जितना भी जीएसटी लग रहा है, उसका भुगतान भी आपको भारत सरकार को करना (GST return kaise file kare) होगा।
अब कोई व्यक्ति या व्यापारी महीने के अनुसार अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल करता है तो कोई कोई इसे वार्षिक तौर पर भी करना पसंद करता है। ऐसे में आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको वार्षिक तौर पर अपना जीएसटी रिटर्न भरने के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप अपने घर बैठे बहुत ही आसानी से और जल्द से जल्द भर पाने में सक्षम (GST return kaise bhare) होंगे। तो आइये जाने इसकी प्रक्रिया किस तरह की है।
जीएसटी पोर्टल में लॉग इन करना (GST return online login in Hindi)
जीएसटी का वार्षिक रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले तो आपको जीएसटी की वेबसाइट या पोर्टल पर जाकर लॉग इन करना होता है। यहीं से ही जीएसटी को भरने का काम किया जाता है। तो जीएसटी की वेबसाइट का लिंक https://www.gst.gov.in/ है। इस लिंक पर क्लिक करते ही जीएसटी वेबसाइट खुल जाएगी और वहां पर ऊपरी दाएं कोने में आपको लॉग इन का विकल्प मिल जाएगा।
इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपसे जीएसटी का नंबर और पासवर्ड डालने को कहा जाएगा। अब यदि आप पहले से जीएसटी भरते आ रहे हैं तो आपको एक जीएसटी नंबर या यूजर नाम दिया गया होगा और साथ ही उसके लिए एक पासवर्ड भी दिया हुआ होगा। यदि आपको यह नहीं पता है तो पहले इसका पता कर लीजिये क्योंकि इसके बिना आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे। एक बार लॉग इन होने के बाद ही आप जीएसटी रिटर्न भरने की प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं।
वार्षिक रिटर्न वाले पेज पर जाना
तो अब जब आपने अपना यूजर नाम और पासवर्ड डालकर जीएसटी की वेबसाइट पर लॉग इन कर लिया है तो अब बारी आती है जीएसटी भरने के लिए जरुरी फॉर्म तक पहुँचने की। तो लॉग इन करते ही आपके सामने ऊपर नीले रंग की पट्टी में एक मेन्यु दिया हुआ होगा जिस पर अंग्रेजी भाषा में कई तरह के विकल्प दिए गए होंगे। इसी में एक विकल्प होगा जिस पर Services लिखा हुआ होगा। आपको इसी पर ही क्लिक करना है और उसके बाद एक नया मेन्यु उसके नीचे ही खुल जाएगा।
तो इसी में ही Returns नाम से एक विकल्प होगा जिस पर अपना कर्सर ले जाते ही एक ड्राप डाउन सूची आपके सामने खुल जाएगी। उसके तीसरे भाग के अंतिम में एक विकल्प होगा जिस पर Annual Return करके लिखा हुआ होगा। आपको इसी पर ही क्लिक करना है और उसके बाद यह आपको एक नए पेज पर ले जाएगा। अब आपसे यह पूछा जाएगा कि आप किस वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी को भरने जा रहे हैं तो आपको उसी के अनुसार ही एक वित्तीय वर्ष का चुनाव कर आगे बढ़ना (How to pay GST return online in Hindi) होगा।
वित्तीय वर्ष का चुनाव करते ही, अगले पेज पर व्यापारियों के द्वारा जीएसटी को भरने के कई सारे फॉर्म दिए गए होंगे जिनमें से आपको GSTR-9 फॉर्म को चुनना है। इस फॉर्म को चुनने के साथ ही आपके सामने जीएसटी को भरने के दो विकल्प नज़र आयेंगे जिनमें से एक में ऑनलाइन माध्यम से भरने के बारे में बताया गया होगा तो दूसरे में ऑफलाइन माध्यम से। तो ऑफलाइन में तो आपको GSTR-9 को प्रिंट करवाना होगा और फिर उसे हाथ से भरकर जीएसटी कार्यालय में जमा करवा देना होगा।
हालाँकि यहाँ हम ऑनलाइन तरीके से किस तरह से जीएसटी को भरा जा सकता है, उसके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा और उसके बाद GSTR-9 फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा।
GSTR-9 फॉर्म को भरना (GSTR 9 form fill up in Hindi)
अब यदि आपका उस वित्तीय वर्ष के दौरान जीएसटी नहीं बनता है और यह निल है तो आपके सामने वहां एक पंक्ति लिखी हुई होगी और साथ ही कुछ विकल्प भी दिए हुए होंगे जिनके तहत आपको निल बटन पर क्लिक करने का अधिकार होगा। तो यह विकल्प इस प्रकार हैं:
- यदि आपने उस वित्तीय वर्ष के दौरान किसी तरह की बिक्री नहीं की है।
- यदि आपने किसी तरह की कोई खरीदारी नहीं की है।
- यदि आपकी जीएसटी की देनदारी नहीं बनती है।
- कोई भी क्रेडिट क्लेम नहीं किया गया है।
- कोई भी रिफंड क्लेम नहीं किया गया है।
- डिमांड का कोई नोटिस नहीं मिलता है।
तो इनका पालन करने पर आपका Yes बटन को चुनने का अधिकार होगा और इसी के साथ ही आपको GSTR-9 फॉर्म को भरने की भी जरुरत नहीं होगी। हालाँकि यदि आपका जीएसटी बनता है तो आपको No बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ जाना होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ दिशा निर्देश आ जाएंगे जिन्हें आप ध्यान से पढ़ लें क्योंकि यह GSTR-9 फॉर्म को भरने के लिए आवश्यक होते हैं।
तो इन सभी दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़ कर और उसके अनुसार सभी तरह की व्यवस्था कर आगे बढ़िये। अब आपको GSTR-9 को बहुत ही ध्यान से और सावधानीपूर्वक भरना होगा और इसमें पूछी गयी हरेक जानकारी को देना होगा। इसमें आप कुछ अन्य फॉर्म जैसे कि GSTR- 1 या GSTR- 3बी की सहायता भी ले सकते हैं और उसके अनुसार इसे भर सकते हैं।
GSTR-9C फॉर्म को भरना (यदि आवश्यक है तो) (GSTR 9c form in Hindi)
कुछ कुछ लोगों को GSTR-9 के साथ साथ GSTR-9C फॉर्म को भी भरना होता है। ऐसे में आप पहले यह पक्का कर लें कि क्या आपका व्यापार या कमाई GSTR-9C फॉर्म को भरने के लिए आवश्यक है या नहीं। यदि है तभी इस फॉर्म को भरें अन्यथा आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हालाँकि ज्यादातर मामलों में इसे भरने की आवश्यकता नहीं होती है।
इसी के साथ ही जब आपने GSTR-9 और GSTR-9C दोनों को भर दिया है या फिर आपको केवल GSTR-9 फॉर्म ही भरना था और उसे भर दिया है तो आपको सीधा डॉक्यूमेंट को अपलोड करने वाले पेज पर आगे बढ़ जाना होगा।
डाक्यूमेंट्स को अपलोड करना
अब जब आप दोनों फॉर्म को भर चुके हैं तो उसके बाद बारी आती है अपने व्यापार से संबंधित सभी तरह के डाक्यूमेंट्स को भरा जाना और उसको सत्यापित करना। तो आपने उस वित्तीय वर्ष के दौरान जितनी भी कमाई की है या जितनी भी बिक्री की है और उससे जो मूल्य प्राप्त हुआ है, वह इसमें डॉक्यूमेंट सहित अपलोड करना होगा।
इसी के साथ ही आपने जो जो खरीदी की है या जो भी आपका व्यापार में अलग से खर्चा हुआ है, उसकी भी संपूर्ण जानकारी डॉक्यूमेंट सहित यहाँ अपलोड करनी होगी। एक तरह से आप अभी तक जो भी जानकारी दे रहे हैं, अब आपको उसके प्रूफ के तौर पर डाक्यूमेंट्स को जमा करवाना होगा।
रिव्यु और सबमिट करना
जब आप अपने डाक्यूमेंट्स को भी सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद बारी आती है भरी गयी जानकारी को रिव्यु करने की ताकि यह पक्का किया जा सके कि इसमें कुछ गलती तो नहीं रह गयी है। ऐसे में आपके सामने आपके द्वारा भरा गया पूरा का पूरा GSTR-9 फॉर्म होगा और आपको उसे फिर से रिव्यु करने को कहा जाएगा। जब आप इसे रिव्यु कर लेंगे तो उसके बाद अपने फोन नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि पर मिले कोड से उसे सत्यापित करना होगा।
इसे आप अपने डिजिटल सिग्नेचर से भी सत्यापित कर सकते हैं। कुल मिलाकर भारत सरकार आपको अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए कहेगी जो आपको फॉर्म को सबमिट करने से पहले करनी होगी।
जीएसटी को चुकाना
इसी के साथ ही यदि आपका उस वित्तीय वर्ष में कोई भी जीएसटी बन रहा है तो आपको उसके भुगतान करने का माध्यम चुनना होगा। यह आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। ऐसे में आपका जितना भी टैक्स बनता है, उसका भुगतान हो जाने के बाद आपका जीएसटी फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा।
तो इस प्रक्रिया के तहत आप अपना वार्षिक जीएसटी रिटर्न भर सकते हैं। हालाँकि आप इसे ऑफलाइन तरीके भी भर सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति से भरवा सकते हैं। यह आप पर ही निर्भर करता है कि आप अपना जीएसटी किस तरह से भरने के इच्छुक हैं।
जीएसटी के वार्षिक रिटर्न में क्या क्या जानकारी देनी होती है? (GST annual return details in Hindi)
अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि जब आप अपना जीएसटी फॉर्म भरने जा रहे होंगे और उसे वार्षिक तौर पर भर रहे होंगे तो उस समय आपको क्या कुछ जानकारी देनी होगी या फिर आपसे किस किस तरह की जानकारी को सबमिट करने को कहा (GST annual information return in Hindi) जाएगा। तो इसमें निम्नलिखित जानकारियां आपको देनी होती है।
- सबसे पहले तो आपको अपनी और अपनी फर्म की पूरी जानकारी वहां देनी होती है। उदाहरण के तौर पर आपका नाम, पता, दुकान या फर्म का नाम और उसका पता, उसका पंजीकृत जीएसटी नंबर तथा अन्य सामान्य जानकारी।
- इसके बाद आपको यह बताना होता है कि उस वित्तीय वर्ष के दौरान आपने अपनी दुकान पर किन किन समान की और कितनी मात्रा में बिक्री की है। इसके तहत आपकी कुल कितनी कमाई हो पायी है।
- इसी के साथ ही आपको फिर अगले कॉलम में यह भी बताना होता है कि आपने उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने व्यवसाय में कितना तक का खर्चा किया है जिससे आप कमाई कर सकें। इसमें आपके द्वारा ख़रीदे गए समान का मूल्य, दुकान पर किया गया खर्चा इत्यादि को दिखाना होता है।
- आपने पिछले वित्तीय वर्षों में कितना जीएसटी भरा है और उसकी क्या रिपोर्ट है या फिर आप मासिक तौर पर कितना जीएसटी भर रहे हैं और उसमें कितना अंतर है इत्यादि का विवरण भी आपको यहीं देना होता है।
- इसी के साथ ही आपको पिछले वर्ष के दौरान अपने द्वारा क्लेम किये गए इनकम टैक्स क्रेडिट अर्थात ITC का विवरण भी इसी में देना होता है।
- आपके द्वारा अभी तक जो भी टैक्स दिया गया है या जिसका भुगतान अभी बाकि है, उसका विवरण भी आपको इसी में ही देना होता है।
- अंत में आपको यह बताना होता है कि यदि आप देरी से जीएसटी फाइल कर रहे हैं तो उसमें आपका कितना तक का एक्स्ट्रा अमाउंट जुड़ चुका है जिसे आपको देरी शुल्क के रूप में चुकाना होता है।
जीएसटी भरने की अंतिम तिथि क्या है? (GST annual return last date in Hindi)
अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि यदि आप किसी वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी को फाइल कर रहे हैं तो उसकी अंतिम तिथि क्या होती है ताकि आप देरी से लगने वाले शुल्क को भरने से बच सकें। तो किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उस वर्ष के आगे की 31 दिसंबर की तिथि अंतिम तिथि मानी जाती है। यदि आप इसे समझे नहीं तो हम आपको अभी के वित्तीय वर्ष का उदाहरण देकर समझा देते हैं।
तो मान लीजिये कि आपको वर्ष 2022-23 के लिए अपना जीएसटी फाइल करना है या उसकी वार्षिक रिटर्न भरनी है तो उसके लिए अंतिम तिथि के रूप में 31 दिसंबर 2024 की तिथि को मान्य माना जाएगा। इस तरह से आप अपना जीएसटी 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले भर देंगे तो कोई फाइन नहीं लिया जाएगा अन्यथा आपके ऊपर हर दिन के हिसाब से रूपए वसूले जाएंगे।
जीएसटी देरी से भरने पर कितना जुर्माना है? (GST annual return late fee in Hindi)
अब यदि आप किसी करणवश देरी से अपना जीएसटी चुकाते हैं या इसे भूल जाते हैं और फिर इसे 31 दिसंबर के बाद चुकाते हैं तो आपको उसके लिए जुर्माना अर्थात देरी शुल्क भरना होगा। तो यह देरी शुल्क आपसे हर दिन के अनुसार पेनल्टी के तौर पर लिया जाता है जिसका मूल्य 200 रुपये है। कहने का अर्थ यह हुआ कि आप जितने ज्यादा दिन की देरी करेंगे, आपके ऊपर देरी शुल्क उतना ही बढ़ता चला जाएगा।
इस तरह से यदि आपने एक दिन की देरी की तो आपको जुर्माने के तौर पर 200 रुपये चुकाने होंगे और वहीं यदि आपने 10 दिन की देरी की तो आपको 10 गुणा 200 अर्थात दो हज़ार रुपये जुर्माने के तौर पर चुकाने होंगे। इसलिए हम आपको यही परामर्श देते हैं कि आप समय पर ही अपना जीएसटी का भुगतान कर देंगे तो बेहतर रहेगा।
जीएसटी का वार्षिक रिटर्न कैसे भरें – Related FAQs
प्रश्न: जीएसटी में रिटर्न कैसे जमा करें?
उत्तर: जीएसटी में रिटर्न जमा करने की पूरी जानकारी को हमने इस लेख के माध्यम से विस्तार से बताया है जो आपको पढ़ना चाहिए।
प्रश्न: जीएसटी रिटर्न कब भरा जाता है?
उत्तर: जीएसटी रिटर्न की अंतिम तिथि 31 दिसंबर होती है।
प्रश्न: जीएसटी नहीं भरने पर क्या होता है?
उत्तर: जीएसटी नहीं भरने पर जुर्माना लगाया जाता है जिसके बारे में हमने ऊपर के लेख में विस्तार से बताया है।
प्रश्न: जीएसटी ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करें?
उत्तर: जीएसटी ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए https://www.gst.gov.in/ आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो।
प्रश्न: कितने लाख तक जीएसटी फ्री है?
उत्तर: अगर आपके व्यापार की टर्नओवर 40 लाख से कम है तो आप जीएसटी रिटर्न भरने के लिए बाध्य नहीं है।
तो इस तरह से इस लेख के माध्यम से आपने जीएसटी का वार्षिक रिटर्न कैसे भरा जा सकता है इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली है। साथ ही आपने जाना कि जीएसटी की वार्षिक रिटर्न भरने की अंतिम तिथि क्या होती है और जीएसटी नहीं भरने पर क्या होता है इत्यादि। आशा है कि जो जानकारी लेने के लिए आप इस लेख पर आए थे वह आपको मिल गई होगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में शेष है तो आप हम से नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।