नागरिकों को आवश्यक जन सेवाओं के लिए कार्यालय के चक्कर न काटने पड़ें और उन्हें निर्धारित समय अवधि के भीतर इन सेवाओं को उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए विभिन्न राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनके द्वारा लोक सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू किया गया है।
यदि नागरिकों को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सुविधा निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराई जा रही है तो वे इस संबंध में शिकायत भी कर सकते हैं। यदि आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आप उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग में अपनी शिकायत कैसे कर सकते हैं? आज हम आपको इसी संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए, शुरू करते हैं-
सेवा का अधिकार क्या होता है? (What is right to service?)
दोस्तों, सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि सेवा का अधिकार क्या होता है (what is right to service)? आपको बता दें कि आम जनता का सार्वजनिक सेवाओ (public services) को तय समयावधि में पाने का हक ही सेवा का अधिकार (right to service) कहलाता है।
इसके अंतर्गत अधिकारियों को एक तय समय सीमा (time limit) के भीतर कार्य का निपटान करना होता है। यदि कोई अधिकारी इस अधिकार के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं करा पता तो ऐसे में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध दंड का प्रावधान (provision of punishment) किया जाता है। इसके लिए लोक सेवा का अधिकार अधिनियम में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं।
सेवा का अधिकार अधिनियम सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? (Which state implemented public service act for the first time?)
दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में लोक सेवा का अधिकार अधिनियम सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? नहीं?, तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) ऐसा करने वाला पहला राज्य था। उसके द्वारा आज से करीब 14 वर्ष पूर्व 18 अगस्त, सन् 2010 को लोक सेवा का अधिकार अधिनियम किया गया था। इसके पश्चात 25 जून, 2011 लोक सेवा का अधिकार अधिनियम (right to public service act) लागू करने वाला बिहार (Bihar) देश का दूसरा राज्य बना।
उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम क्या है? (What is Uttarakhand right to service act?)
मित्रों, आपको जानकारी दे दें कि उत्तराखंड राज्य में सेवा का अधिकार अधिनियम सन् 2011 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत राज्य के नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं को निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने का अधिकार है। वर्तमान में राज्य के 52 विभागों की कुल 997 सेवाएं इस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित हैं।
उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित 52 विभाग कौन-कौन से हैं? (Name the 52 departments which are scheduled under Uttarakhand right to service act?)
दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वे कौन से 52 विभाग (department) हैं, जो कि उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित हैं। दोस्तों, ये विभाग इस प्रकार से हैं-
- गृह (Home)
- राजस्व (revenue)
- चिकित्सा (Medical)
- स्वास्थ्य (Health)
- परिवहन (Transport)
- पेयजल (drinking water)
- समाज कल्याण (social welfare)
- शहरी विकास (urban development)
- विद्यालयी शिक्षा (school education)
- माध्यमिक शिक्षा (secondary education)
- निबंधन (registration)
- पशुपालन (animal husbandry)
- श्रम (labour)
- ऊर्जा (energy)
- मत्स्य (fisheries)
- लोक निर्माण (public works)
- महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास (women empowerment and child development)
- पर्यटन (tourism)
- अल्पसंख्यक कल्याण (minority welfare)
- वन (forest)
- पंचायती राज (panchayti Raj)
- तकनीकी शिक्षा (technical education)
- उद्यान (horticulture)
- फॉर्म्स सोसाइटीज एवं चिट फंड (farm society and chit fund)
- आयुष (Aayush)
उत्तराखंड में विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित समय अवधि क्या है? (What time limit has been decided for different public services in Uttarakhand?)
सेवा का नाम | समयावधि |
कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभ | 15 से 30 दिन |
सेवानिवृत कर्मियों की पेंशन | 30 दिन |
राशन कार्ड | 90 दिन |
हैसियत/चरित्र प्रमाण पत्र | 15 दिन |
जाति प्रमाण पत्र | 15 दिन |
स्थाई निवास | 15 दिन |
आय प्रमाण पत्र | 15 दिन |
राजस्व अभिलेख में विरासत दर्ज करना | 7 दिन |
जनश्री बीमा योजना | 20 दिन |
सोसायटी/चिट पंजीकरण | 30 दिन |
दिव्यांग व्यक्ति को पहचान पत्र | 7 दिन |
बस पास जारी करना | 3 दिन |
रोजगार पंजीकरण | 3 दिन |
रोजगार नवीनीकरण | 3 दिन |
मदरसे को मान्यता | 45 दिन |
वृद्धावस्था | 15 दिन |
विधवा पेंशन | 15 दिन |
दिव्यांग पेंशन | 15 दिन |
किसान पेंशन | 15 दिन |
तीलू रौतेली पेंशन | 15 दिन |
बौना पेंशन | 15 दिन |
प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/स्नातकोत्तर संस्थाओं को मदरसा की मान्यता के लिए पंजीकरण | 90 दिन |
नवीन पेयजल सीवर संयोजन | 15 से 30 दिन |
निजी भूमि पर वृक्ष पातन की अनुज्ञा | 15 दिन |
साइबर क्राइम से संबंधित शिकायत | 30 दिन |
मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त धनराशि का वितरण | 5 दिन |
दैवीय आपदा आर्थिक सहायता | 7 दिन |
राजकीय पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान | 30 दिन |
मनरेगा जॉब कार्ड | 15 दिन |
सड़कों नाली नालों की सफाई | 7 दिन |
विदेश रोजगार पंजीकरण | 15 कार्य दिवस |
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण हेतु आय एवं संपति प्रमाण पत्र | 15 दिन |
जन्म/मृत्यु पंजीकरण | 30 से 15 कार्य दिवस |
उत्तरजीवी पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र | 15 दिन |
कार्य दिवस परिवार रजिस्टर पंजीकरण व नकल | 3 दिन |
आंगनवाड़ी में बच्चों का पंजीकरण | 15 दिन |
चिकित्सा स्वास्थ्य व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र | 2 दिन |
पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र | 15 दिन |
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति | 15 दिन |
सत्यापन पूर्ण होने के एक माह के अंतर्गत नवीन शस्त्र लाइसेंस | 90 दिन |
मृत पशुओं का निस्तारण | 2 दिन |
आवारा पशु पकड़ना | 5 दिन |
वन्य जीवों द्वारा मनुष्य/पशु की जीवन हानि का मुआवजा | 30 दिन |
उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत कैसे करें?(How to make a complaint in Uttarakhand right to service commission?)
दोस्तों, अभी हमने आपको उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाले 52 विभागों की प्रमुख सेवाओं की जानकारी दी। यदि आप उत्तराखंड के नागरिक हैं और आपको ये सेवाएं निर्धारित समय अवधि में नहीं मिल पा रही हैं तो आपको उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत करने का पूरा हक़ है।
दोस्तों, इन सेवाओं के संबंध में अपनी कोई भी शिकायत आप टोल फ्री नंबर 1800 2709818 पर कॉल करके दर्ज करा सकते हैं। टोल फ्री कॉल (toll free call) का मतलब आप जानते ही हैं कि इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं चुकाना होगा। दोस्तों, इन दिनों आप और हम जैसे अधिकांश लोग संवाद (communication) के लिए व्हाट्सएप (WhatsApp) का इस्तेमाल करते हैं।
यदि आप अपनी शिकायत (complaint) व्हाट्सएप (WhatsApp) के जरिए दर्ज कराना चाहते हैं तो उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग की ओर से नागरिकों को इसकी भी सुविधा दी गई है। आप अपनी शिकायत नाम (Name), पते (Address) तथा मोबाइल नंबर (Mobile number) के साथ इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर 7617579050, 7617579040, 7617579041 अथवा 76175 79071 पर भेज सकते हैं।
उत्तराखंड सेवक का अधिकार अधिनियम के तहत सेवाओं की विस्तृत जानकारी कहां से ली जा सकती है? (Where one can get the details of different services provided under Uttarakhand right to service act?)
दोस्तों, यह तो हम आपको बता ही चुके हैं कि उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम (uttarakhand right to service act) के तहत वर्तमान में 52 विभागों की कुल 997 सेवाएं अधिसूचित (shedule) की गई हैं। इसके अतिरिक्त अपणि सरकार पोर्टल (Apni Sarkar Portal) के माध्यम से भी उसके द्वारा 667 सेवाएं ऑनलाइन (online) प्रदान की जा रही हैं। इन सभी सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग की वेबसाइट www.urtsc.uk.gov.in पर जाकर हासिल की जा सकती है।
उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग से कैसे संपर्क किया जा सकता है? (How one can contact to Uttarakhand right to service commission?)
दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड सेवक आयोग अधिकार से संपर्क करना चाहते हैं तो इसके लिए आप उनकी ईमेल आईडी से संपर्क कर सकते हैं। आयोग का ईमेल एड्रेस है- secy-urtsc-uk@gov.in। इस संदर्भ में हम आपको बता देते हैं कि यदि आप उत्तराखंड सेवक अधिकार आयोग के कार्यालय में संपर्क करना चाहते हैं तो आप यह पता नोट कर लें –
- उत्तराखंड सेवा का अधिकार भवन
- 1, चेलांग
- पोस्ट ऑफिस कुल्हान
- सहस्त्रधारा रोड
- देहरादून-248001।
FaQ
सेवा का अधिकार क्या है?
आम जनता के आवश्यक जन सेवाओं को निर्धारित समय अवधि के भीतर पाने के अधिकार को ही सेवा का अधिकार कहा गया है।
उत्तराखंड में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ?
उत्तराखंड में सेवा का अधिकार अधिनियम सन् 2011 में लागू हुआ।
उत्तराखंड में सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कितनी सेवाओं को अधिसूचित किया गया है?
उत्तराखंड में सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 52 विभागों की कुल 997 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है।
उत्तराखंड में अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से कितनी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं?
उत्तराखंड में अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से 667 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं।
उत्तराखंड में विभिन्न पब्लिक सेवाओं के लिए क्या समय अवधि निर्धारित की गई है?
उत्तराखंड में सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की समय अवधि की जानकारी हमने आपको ऊपर पोस्ट में विस्तार से दी है। आप वहां से देख सकते हैं।
उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत कैसे की जा सकती है?
उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग में टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अथवा व्हाट्सएप नंबरों पर नाम, पते, मोबाइल नंबर के साथ शिकायत लिखकर भेजी जा सकती है।
उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर क्या है?
उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर 18002709818 है।
उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग में किस व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत की जा सकती है?
ये व्हाट्सएप नंबर 7617579050, 7617579040, 7617579041 एवं 76175 79071 हैं। आप इनमें से किसी पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का ईमेल एड्रेस क्या है?
उत्तराखंड सेवा का आयोग का ईमेल एड्रेस secy-utsrc-uk@gov.in है।
उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित विभिन्न सेवाओं की विस्तृत जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है?
यह सारी जानकारी उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग की वेबसाइट www.urtsc.uk.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।
दोस्तों, इस पोस्ट (post) में हमने आपको जानकारी दी कि उत्तराखंड सेवा का आयोग अधिकार में शिकायत कैसे करें? उम्मीद करते हैं कि यह सारी प्रक्रिया आपको स्पष्ट हो गई होगी। यदि इस संबंध में आपका कोई सवाल है तो उसे आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स (comment box) में कमेंट (comment) करके हमें भेज सकते हैं ।।धन्यवाद।।