ट्रेन में चोरी की एफआईआर कैसे करें? एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया

यह आप भी जानते हैं कि रेल यानी ट्रेन को हमारे देश भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। हमारे देश में सभी वर्गों के मुसाफिरों द्वारा ट्रेन का सफर बहुत पसंद किया जाता है। हर किसी की जेब के माकूल और समय से कदम मिलाता हुआ। हमारे यहां छोटी- लंबी सभी तरह की दूरी वाली ट्रेनें खासी संख्या में संचालित की जाती हैं। लेकिन इस सफर के साथ जो सबसे बड़ी समस्या जुड़ी है वह सामान चोरी है।

शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता हो, जब ट्रेन में चोरी की वारदात न सुनाई पड़े। बात घर में चोरी की हो तो आप पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, लेकिन ट्रेन में चोरी की एफआईआर कैसे की जाए, यात्री को समझ नहीं आता। ईश्वर न करे, लेकिन यदि आप कभी ऐसी स्थिति से रूबरू हों, तो ऐसी स्थिति में आप एफआईआर कैसे कराएं, इस संबंध में आज हम आपको जानकारी देंगे। पूरी प्रक्रिया समझने के लिए आपको यह पोस्ट ध्यान से पढ़नी होगी। आइए, शुरू करते हैं-

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ट्रेन से हर रोज कितने यात्री सफर करते हैं? (How many people travel by train everyday?)

ट्रेन का सफर बेहद आरामदेह माना जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर सुविधाएं ट्रेन के भीतर ही मौजूद होती हैं। चाहे वह भोजन की व्यवस्था हो या फिर शौचालय की। लोग परिवार के साथ हों तब तो ट्रेन में ही एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं। दोस्तों, यह हम आपको बता ही चुके हैं कि ट्रेन हमारे देश में लाइफलाइन का काम करती है। यह आप इसी से समझ लीजिए कि यदि एक औसत की बात करें तो ट्रेन में प्रतिदिन करीब 2 करोड़ से अधिक लोग सफर करते हैं।

ट्रेन में चोरी की एफआईआर कैसे करें? एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया

ट्रेन में चोरी की एफआईआर कैसे करें? (How to register FIR of theft in train?)

मित्रों, यदि ट्रेन में आपका कोई सामान गुम गया अथवा चोरी हो गया हो तो आपको इसके लिए चेन खींचकर ट्रेन रुकवाने अथवा ट्रेन से नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं। इसकी एफआईआर आसानी से ट्रेन से ही कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार से है-

  • सबसे पहले ट्रेन के टीटीई/कंडक्टर/कोच अटेंडेंट/ गार्ड अथवा जीआरपी एस्कार्ट को ट्रेन में चोरी के संबंध में जानकारी दें।
  • उनके पास एक एफआईआर फॉर्म रहता है। उनसे यह फार्म लेकर इसे पूरी तरह भरें।
  • इस फॉर्म में खोए अथवा चोरी गए सामान की पूरी जानकारी दें।
  • इसके पश्चात इस शिकायत को संबंधित पुलिस स्टेशन में फारवर्ड कर दिया जाता है, जहां से आपकी एफआईआर पर एक्शन होता है।

क्या एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया में आपकी ट्रेन यात्रा प्रभावित होगी? (Will it effect your train journey?)

जी नहीं दोस्तों, ट्रेन में चोरी की एफआईआर दर्ज कराने की इस प्रक्रिया में आपकी रेल यात्रा कतई प्रभावित नहीं होगी। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि आप चलती ट्रेन में अपनी चोरी संबंधित रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में आपको न तो किसी स्टेशन पर उतरना पड़ता है और न ही नए सिरे से अपना रूट पकड़ना पड़ता है।

क्या ट्रेन में चोरी की एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोई मोबाइल एप भी जारी किया गया है? (Is there any mobile app regarding FIR of theft in train?)

दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप अपने मोबाइल फोन (mobile phone) के जरिए ट्रेन में चोरी की एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं तो इसके लिए दिल्ली रेलवे पुलिस Delhi (railway police) द्वारा जारी मोबाइल एप सहयात्री (SAHYATRI) की सहायता ले सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि 2.7 MB के इस एप के अब तक एक हजार से भी अधिक डाउनलोड (download) हो चुके हैं। एप रिव्यूअर्स (app reviewers) द्वारा इसे 3+ की रेटिंग (rating) दी गई है। इस एप को एंड्रायड फोन यूजर Android (phone users) गूगल प्ले (Google Play) से डाउनलोड कर अपने मोबाइल में इंस्टाल (install) कर सकते हैं। इसके जरिए आप इस प्रकार से शिकायत दर्ज कर सकते हैं-

  • सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) पर जाएं।
  • यहां सर्च (search) के आप्शन में सहयात्री (SAHYATRI) डालकर सर्च करें।
  • अब आपके सामने दिल्ली रेलवे पुलिस (Delhi railway police) का एप सहयात्री खुल जाएगा।
  • इसे अपने मोबाइल में इंस्टाल (install) कर लें।
  • इसके बाद इसे ओपन करें।
  • यहां आपको अन्य आप्शन के अलावा (Theft FIR) का आप्शन (option) दिखाई देगा इस पर क्लिक (click) करें।
  • यदि आप पहले से इस एप पर रजिस्टर्ड (registered) हैं तो यूजर आईडी एवं पासवर्ड (user ID and password) डालकर login करें।
  • यदि आप नए यूजर (new user) हैं तो आपको sign-up करना होगा।
  • इसके लिए आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एवं कैप्चा कोड (captcha code) डालना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन के बाद अब अपनी यूजर आईडी एवं पासवर्ड डालकर लाॅगिन कर लें।
  • अब चोरी के संबंध में आपसे एफआईआर की डिटेल मांगी जाएंगी।
  • सारी डिटेल सही सही भरकर सबमिट (submit) कर दें।
  • आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी।
  • इस संबंध में जानकारी एवं शिकायत नंबर आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।
  • इसे भविष्य के संदर्भ (future reference) के लिए सुरक्षित कर लें।

क्या आप अपना खोया सामान आनलाइन ढूंढ सकते हैं? (Can you search your lost articles online?)

मित्रों, आपको बता दें कि रेलवे (railway) द्वारा ऑपरेशन मिशन अमानत (operation mission Amanat) नाम की एक योजना चलाई जा रही है। यह फिलहाल वेस्टर्न रेलवे (western railway) द्वारा शुरू की गई है। फिलहाल, इसका संचालन मुंबई सेंट्रल डिवीजन (Mumbai Central division), वडोदरा डिवीजन (vadodara division), अहमदाबाद डिवीजन (ahemdabad division), रतलाम डिवीजन (Ratlam division), राजकोट एवं भावनगर डिवीजन (Rajkot and bhavnagar division) में किया जा रहा है।

रेलवे द्वारा जनवरी, 2022 में यह पहल की गई थी। यहां आरपीएफ (RPF) यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (railway protection force) द्वारा खोए हुए सामान की जानकारी डाली जा सकती है। यात्री इस पर जाकर अपना सामान ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको यह कदम उठाने पडेंगे-

  • सबसे पहले आपको https://wr.indianrailways.gov.in/ पर जाना होगा।
  • यहां होम पेज पर आपको passenger and freight services का आप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने operation mission Amanat का आप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दें।
  • यहां आपको अपना डिवीजन सेलेक्ट करना होगा।
  • यहां देख लें कि आपका खोया सामान मौजूद है या नहीं।
  • यहां RPF पोस्ट के साथ ही ट्रेन का नाम, खोए-पाए सामान की फोटो, रिकवरी डेट, किससे रिकवर हुई, प्रापर्टी टाइप और कस्टोडियन की डिटेल एवं कस्टोडियन कांटेक्ट नंबर दिया जा रहता है। इसमें आप तिथि (date), ट्रेन का नाम और नंबर (train name and number), स्टेशन का नाम (name of station) और प्रापर्टी का नाम डालकर अपना खोया सामान सर्च कर सकते हैं।

क्या ट्रेन में सहायता के लिए रेलवे द्वारा कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है? (Is there any helpline number issued by railway for help in train?)

मित्रों, ऊपर हमने आपको ट्रेन चोरी की स्थिति में एफआईआर करने संबंधी जानकारी दी। यदि आप अन्य किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो इसके लिए भी रेलवे की ओर से कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि आरपीएफ (RPF) का आल इंडिया सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर (all india security helpline number) 182 है। इसके अतिरिक्त जीआरपी (GRP) का हेल्पलाइन नंबर 1512 है। आप इन नंबरों को डायल कर इनसे मदद मांग सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप रेल पैसेंजर हेल्पलाइन नंबर (rail passengers helpline number) 138 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

क्या ट्रेन में सामान चोरी होने पर मुआवजा भी मिल सकता है? (Can one get compensation again theft in train?)

मित्रों, आपको जानकारी दे दें कि यदि आपका सामान चलती ट्रेन अथवा रेलवे स्टेशन से चोरी हो जाता है तो यात्रियों को मुआवजे (compensation) का भी प्रावधान (provision) किया गया है। बस इसे क्लेम (claim) करने के लिए संबंधित यात्री को नियमों का पालन करना होगा। नियम के अनुसार, भारतीय रेलवे (indian railways) यात्री द्वारा प्रदान की गई डिटेल्स (details) के आधार पर खोए हुए सामान के मूल्य का निर्धारण (fix the amount) करता है। उसी के अनुसार वह यात्रियों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। मित्रों, यह जानकारी आपके द्वारा चोरी को लेकर भरे गए फॉर्म में भी दी होती है।

यदि चोरी गया सामान 6 महीने के भीतर नहीं मिलता तो क्या करें? (What to do if you don’t get your theft articles in 6 months?)

दोस्तों, यदि आपका सामान चलती ट्रेन में चोरी हो गया है और शिकायत करने के 6 महीने के अंदर वह नहीं मिलता है तो आप उपभोक्ता फोरम (consumer forum) में भी अपनी शिकायत दर्ज (complaint register) करवा सकते हैं। ऐसे में आयोग रेलवे बोर्ड की तरफ से आपको खोए हुए सामान के बदले में मुआवजा देने संबंधी निर्देश दे सकता है। आपको बता दें कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) द्वारा भी यात्रियों की परेशानी को देखते हुए ट्रेन में किसी यात्री का सामान खोने की स्थिति में उसे उसका मुआवजा दिए जाने संबंधी आदेश दिए जा चुके हैं

ट्रेन में चोरी की एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है?

इसकी विस्तृत जानकारी हमने आपको ऊपर पर पोस्ट में दी है, आप वहां से देख सकते हैं।

क्या ट्रेन में चोरी की एफआईआर के लिए ट्रेन से नीचे आने की आवश्यकता होती है?

जी नहीं, आप ट्रेन में ही गार्ड/कोच अटेंडेंट से एफआईआर फार्म लेकर उसे भर सकते हैं।

क्या ट्रेन में चोरी की एफआईआर के लिए किसी प्रकार का मोबाइल एप भी उपलब्ध है?

जी हां, इसके लिए एक मोबाइल एप सहयात्री भी उपलब्ध है, जो दिल्ली पुलिस द्वारा रेलयात्रियों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है।

सहयात्री मोबाइल एप कहां से इंस्टाल किया जा सकत है?

एंड्रायड मोबाइल फोन यूजर इस मोबाइल एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड/इंस्टाल कर सकते हैं।

क्या खोए हुए सामान को उसके मालिक तक पहुंचाने के लिए रेलवे की ओर से कोई पहल की गई है?

जी हां, उसकी ओर से आपरेशन मिशन अमानत शुरू किया गया है। इसके तहत रेलवे में मिले सामानों की लिस्ट रेलवे की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है।

दोस्तों, इस पोस्ट (post) में हमने आपको जानकारी दी कि ट्रेन में चोरी होने पर एफआईआर कैसे करें। उम्मीद है कि इस पोस्ट में दी गई जानकारी से आपकी समस्या हल हो गई होगी। यदि इसी प्रकार की जानकारीपरक पोस्ट आप हमसे भविष्य में भी पाने के इच्छुक हैं तो उसके लिए हमें नीचे दिए गए कमेंट बाक्स (comment box) में कमेंट (comment) करके बता सकते हैं। ।।धन्यवाद।।

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प्रवेश
प्रवेश
मास मीडिया क्षेत्र में अपनी 15+ लंबी यात्रा में प्रवेश कुमारी कई प्रकाशनों से जुड़ी हैं। उनके पास जनसंचार और पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है। वह गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर से वाणिज्य में मास्टर भी हैं। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से व्यक्तिगत प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में डिप्लोमा भी किया है। उन्हें यात्रा और ट्रेकिंग में बहुत रुचि है। वह वाणिज्य, व्यापार, कर, वित्त और शैक्षिक मुद्दों और अपडेट पर लिखना पसंद करती हैं। अब तक उनके नाम से 6 हजार से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं।
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