वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वोट कैसे दे सकते हैं?

हमारे देश में जल्दी ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। यह तो आप भी जानते हैं कि वोट देने के लिए प्रत्येक मतदाता को पहचान के तौर पर मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी दिखाने की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो भी चिंता न करें आप आसानी से वोट डाल सकते हैं। बस इसके लिए आपके पास चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कोई वैकल्पिक दस्तावेज होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि ये दस्तावेज कौन-कौन से हैं? यदि नहीं तो भी चिंता न करें। आज इस पोस्ट में हम आपको इन्हीं दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए, शुरू करते हैं-

Contents show

वोटर आईडी क्या होती है?(What is voter id?)

दोस्तों, आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि वोटर आईडी (voter ID) क्या होती है? आपको बता दें कि इसे हिंदी में मतदाता पहचान पत्र पुकारा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है हमें मत देने के लिए बतौर मतदाता इस पहचान पत्र की आवश्यकता होती है।

वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वोट कैसे दे सकते हैं

दोस्तों, अच्छी बात यह है कि आप इसे नागरिकता के प्रमाण के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे कार्यों में जहां आपको अपनी पहचान साबित करने की आवश्यकता होती है, वहां वोटर आईडी कार्ड आपके काम में आता है।

मतदाता पहचान पत्र किसे जारी किया जाता है? (To whom voter id is issued?)

दोस्तों, अब सवाल उठता है कि मतदाता पहचान पत्र किसे जारी किया जाता है? तो आपको बता दें कि भारत में वोटर बनने की या वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसे में भारत के 18 वर्ष से अधिक वोट देने योग्य व्यक्ति को वोटर आईडी कार्ड (voter id card) जारी किया जाता है।

भारत में वोटर बनने की क्या आवश्यक शर्त है? (What is the necessary condition to be a voter in India?)

दोस्तों, यदि आप भारत में वोटर बनना चाहते हैं तो इसकी कुछ निर्धारित शर्तें हैं जो कि इस प्रकार से हैं-

  • आवेदक भारतीय नागरिक हो।
  • आवेदक ने अपनी निर्वाचक नामावली के संशोधन वर्ष की निर्धारित तारीख यानी कि एक जनवरी को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो।
  • आवेदक सामान्य रूप से निर्वाचन क्षेत्र के उस मतदान क्षेत्र/भाग का निवासी हो, जहां वह रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है।
  • एक वोटर बनने के लिए अयोग्य न हो।

वोटर आईडी कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? (By whom voter ID card is issued?)

दोस्तों, अब सवाल उठता है कि वोटर आईडी कार्ड (voter id card) किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको बता दें कि वोटर आईडी कार्ड को चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन (election commission) द्वारा जारी (issue) किया जाता है।

वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवाया जा सकता है? (How a person can make his/her voter ID?)

अब हम आपको बताएंगे कि वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवाया जा सकता है। दोस्तों, इसके लिए वोटर बनने के इच्छुक युवा को अपनी पहचान, भारतीय राष्ट्रीयता (Indian nationality), आयु (age) और निवास (resident) के प्रमाण (proof) जैसे-आधार कार्ड (aadhar card) आदि की डिटेल्स (details) के साथ चुनाव आयोग (election commission) द्वारा निर्धारित फॉर्म -6 पर आवेदन करना होगा। इसके पश्चात उसे अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (Booth level officer) यानी बीएलओ (BLO) के पास इस फॉर्म-6 को जमा करना होगा। दी गई जानकारी के सत्यापन के उपरांत आवेदक का वोटर आईडी कार्ड बना दिया जाएगा।

क्या वोटर बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है? (Can one apply online to become a voter?)

दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि इन दिनों ऑनलाइन का जमाना है। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा आवेदक को वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आवेदक जिस राज्य का निवासी है, वह संबंधित राज्य के लिए दी गई मुख्य निर्वाचन अधिकारी (chief election officer) की वेबसाइट (website) पर ऑनलाइन आवेदन (online apply) कर सकता है अथवा सीधे ही eci.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकता है।

इस लिंक https://voters.eci.gov.in/ क्लिक करके भी सीधे voter registration किया जा सकता है। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड (registered mobile number and password) के जरिए लॉगिन (login) कर सकते हैं। यदि नहीं तो आपको पहले साइन अप (sign up) करना होगा। इसके बाद पूछी गई जानकारी फॉर्म -6 भरने के बाद सबमिट (submit) कर दें। इसके बाद अपने सभी आवश्यक दस्तावेज necessary (documents) लेकर नजदीकी मतदाता सुविधा केंद्र यानी वोटर फैलिसिटेशन सेंटर (voter falicitation centre) पर जाएं। यहां

भारत में वोट करने के योग्य कौन नहीं है? (Who is not eligible to vote in India?)

दोस्तों, अब सवाल उठता है कि भारत में वोट करने योग्य किसे माना जाता है या यूं कह लीजिए कि कौन वोट नहीं कर सकता? तो आपको बता दें कि विक्षिप्त दिमाग वाले, भ्रष्ट आचरण के दोषी अथवा चुनाव से संबंधित अपराधों के दोषी वोट नहीं कर सकते। दोस्तों, यहां आपको लगे हाथों यह भी बता दें कि कई बार फर्जी वोटर आईडी (fraud voter id) के इस्तेमाल संबंधी शिकायतें भी निर्वाचन अधिकारी तक पहुंचती हैं। ऐसे में वोट रद्द करने, मतदान कैंसिल (cancel) करने जैसे कदम निर्वाचन अधिकारी द्वारा उठाए जाते हैं।

वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वोट कैसे दे सकते हैं? (How to vote if you don’t have any voter identity card?)

दोस्तों, यूं तो चुनाव में वोट करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र (Elector’s photo identity card) होना आवश्यक है। लेकिन यदि यह नहीं है तो आप इनमें से किसी भी एक दस्तावेज (document) को ले जाकर अपना वोट डाल सकते हैं-

  • पेंशन दस्तावेज (Pension Document)
  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • पैन कार्ड (Pan Card)
  • विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (unique disability identity card)
  • सेवा पहचान पत्र (Service identity card)
  • स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (Health insurance smart card) ड्राइविंग लाइसेंस (driving licence)
  • बैंक/डाकखाने की फोटो युक्त पासबुक (Bank/post office photo pass book)
  • पासपोर्ट (passport)
  • मनरेगा जॉब कार्ड (mnrega job card)
  • एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड (Smart card issued under NPR)
  • सांसद/विधायक/एमएलसी द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र (official identity card issued by an MP/MLA or MLC)

यदि वोटर को कोई समस्या/दिक्कत है तो वह अपनी बात कहां रख सकता है? (If a voter has any problem where he can raise his voice?)

दोस्तों, यदि आप एक वोटर हैं और अपनी बात चुनाव आयोग तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर (helpline number) भी जारी किया गया है। यह हेल्पलाइन नंबर 1950 है। दोस्तों, आपको बता दे कि यह एक टोल फ्री नंबर (toll free number) है। यानी इस पर बात करने के लिए आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना होगा। दोस्तों, इसके अतिरिक्त यदि आप अपनी बात लिखकर कहना चाहते हैं तो आप आयोग तक अपनी बात ईमेल के जरिए पहुंचा सकते हैं।

आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग का ईमेल आईडी complaints@eci.gov.in है। यदि आप अपनी किसी बात को लेकर निर्वाचन आयोग के कार्यालय में संपर्क करना चाहते हैं तो इसके लिए आयोग द्वारा अपना पता भी इसकी वेबसाइट पर दर्ज किया गया है, जो कि इस प्रकार है -निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली-110001।

दोस्तों, आपको यह जानकारी भी दे दें कि आयोग की वेबसाइट eci.gov.in पर आप अपनी कंप्लेंट (complaint) यानी शिकायत रजिस्टर (register) करने के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर यह भी ट्रेस (trace) कर सकते हैं कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस ऑनलाइन (status online) जांच सकते हैं।

What is voter id Related FaQ

भारत में वोटर बनने की न्यूनतम आयु क्या है?

भारत में वोटर बनने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।

भारत में वोटर आईडी कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है?

भारत में वोटर आईडी कार्ड चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है।

वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है?

वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आवेदक को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्म-6 भरना पड़ता है।

वोटर आईडी ना होने पर आपके दस्तावेजों से वोट डाल सकते हैं?

इन दस्तावेजों की सूची हमने आपको ऊपर पोस्ट में दी है। आप वहां से देख सकते हैं।

क्या भारत में वोटर बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है?

जी हां, भारत का नागरिक ही भारत में वोटर बन सकता है।

भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट का क्या एड्रेस है?

भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट का एड्रेस eci.gov.in है।

वोटर्स की सहायता के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर क्या है?

वोटर की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है।

क्या वोटर आईडी कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है?

जी हां। वोटर आईडी कार्ड को कोई भी भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है।

कोई वोटर अपनी बात लिखकर किस आईडी पर मेल कर सकता है?

यदि कोई वोटर अपनी शिकायत करना चाहता है तो वह अपनी शिकायत complaints@eci.gov.in पर ईमेल कर सकता है।

दोस्तों, इस पोस्ट (post) में हमने आपको जानकारी दी कि वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वोट कैसे दे सकते हैं? उम्मीद करते हैं कि यह पोस्ट आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित होगी। इसी प्रकार की अन्य रोचक पोस्ट के लिए आप हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स (comment box) में कमेंट (comment) करके बता सकते हैं। ।।धन्यवाद।।

प्रवेश
प्रवेश
मास मीडिया क्षेत्र में अपनी 15+ लंबी यात्रा में प्रवेश कुमारी कई प्रकाशनों से जुड़ी हैं। उनके पास जनसंचार और पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है। वह गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर से वाणिज्य में मास्टर भी हैं। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से व्यक्तिगत प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में डिप्लोमा भी किया है। उन्हें यात्रा और ट्रेकिंग में बहुत रुचि है। वह वाणिज्य, व्यापार, कर, वित्त और शैक्षिक मुद्दों और अपडेट पर लिखना पसंद करती हैं। अब तक उनके नाम से 6 हजार से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं।
[fluentform id="3"]

Leave a Comment