हिमाचल प्रदेश अपंग राहत भत्ता में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? HP Viklang Pension Yojana 2025

HP Viklang Pension Yojana 2025 In Hindi – ये बात तो आप सभी जानते ही है कि इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जायेंगे जो विकलांग है। कुछ लोग जन्म से अपंग होते है तो कुछ समय के साथ अपंग हो जाते है। इन लोगो को समाज में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार ने पुरे देश के विकलांग लोगो को HP Viklang Pension Yojana 2025 देने की शुरुआत की है। हिमाचल के देश वासियों को ये जानकर बेहद ख़ुशी होगी कि राज्य सरकार ने राज्य के सभी विकलांग लोगो को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला लिया है। ताकि विकलांग लोग किसी दुसरे पर बोझ न बन सके।

हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना, प्रदेश के विकलांग नागरिकों के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजना है। आप विकलांग पेंशन योजना के लिए अप्लाई कैसे कर सकतें हैं। और आप इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा इसकी पूरी जानकारी आपको इस आर्टिकल के माध्यम से प्राप्त होगी।

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HP Viklang Pension Yojana 2025 क्या है?

सरकार द्वारा चलाई जा रही HP Viklang Pension Yojana 2025 का मुख्य उद्देश्य योजना का लाभ उठाते हुए सभी विकलांग लोग अपना खर्च खुद से उठा सके। ये बात तो आप सभी जानते ही है कि विकलांग व्यक्ति के साथ लोग अच्छा व्यवहार नही करते है। इसलिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सभी विकलांग नागरिको को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला करते हुए अपंग राहत भत्ता योजना / HP Viklang Pension Yojana 2025 शुरू की है।

हिमाचल प्रदेश अपंग राहत भत्ता में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? HP Viklang Pension Yojana 2020

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल अपंग राहत भत्ता केवल उन्ही लोगो को मिलेगा शारीरिक रूप से विकलांग है या फिर किसी अन्य तरह से विकलांग है। 40 % या फिर इससे ज्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा।

HP Viklang Pension Yojana Details –

योजना अपंग राहत भत्ता
राज्यहिमाचल प्रदेश
लाभार्थीहिमाचल प्रदेश के 40% या उससे अधिक विकलांग व्यक्ति
लाभ राशि750 – 1350 रुपये प्रतिमाह
ऑफिसियल वेबसाइट https://himachal.nic.in/en-IN/

हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता मापदंड क्या है?

हिमाचल प्रदेश प्रदेश सर्कार द्वारा चलाई जा रही विकलांग नागरिकों के लिए अपंग राहत भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता मापदंड भी निर्धारित किये गए हैं। इन पात्रता मापदंड को पूरा करने वाले नागरिक ही इस योजना का लाभ ले सकतें हैं –

  • पेंशन लेने वाला विकलांग 40 % से उपर विकलांग होना चाहिए।
  • विकलांग व्यक्ति की वार्षिक आय 35,000 से उपर नही होनी चाहिए।
  • जो व्यक्ति मानसिक रूप से अविकसित है और 70 % विकलांग व्यक्तियों को बिना किसी आय सीमा के पेंशन दी जाएगी। यानी कि जो लोग 70 % से ज्यादा विकलांग है और उनकी वार्षिक आय 35000 से उपर हो उन्हें पेंशन दी जायेगी उनके लिए आय की कोई सीमा नही रखी गयी है।

HP Viklang Pension Yojana 2020 में मिलने वाली राशि कितनी है?

HP Viklang Pension Yojana 2025 में अलग अलग प्रतिशत के अपंग नागरिकों के लिए अलग अलग धनराशी प्रदान की जाती है जिसे आप इस तरह समझ सकतें हैं –

  • जो लोग 40 % से 69 % विकलांग है उन्हें हर महीने 750 रूपये दिए जायेंगे।
  • जो लोग 70% या फिर इससे ज्यादा अपंग है उन्हें हर महीने 1300 रूपये दिए जायेंगे।
  • 70 साल और इससे अधिक की उम्र वाले विकलांग व्यक्तियों को हर महीने 1300 रूपये दिए जायेंगे।

हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवदेन कैसे करे?

अगर आप हिमाचल प्रदेश के निवासी है और आप या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति अपंग है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते है। अधिकतर लोगो को इस बात की जानकारी नही होती है कि उन्हें इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवदेन करना बहुत ही आसान है। विकलांगता पेंशन योजना लेने वाले व्यक्ति की पहचान सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में की जाती है। इसके बाद उस व्यक्ति की पहचान करके सभी विकलांग व्यक्तियों के नाम की सूची तहसील जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्ताव सहित भेजी जाती है।

अधिक जानकारी आप ऑफिसियल वेबसाइट से प्राप्त कर सकतें हैं। ऑफिसियल वेबसाइट नीचे दी गई है –

https://himachal.nic.in/en-IN/departments.html

HP Viklang Pension Yojana 2025 के लिए योग्यता –

हिमाचल प्रदेश अपंग राहत भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए आपको निम्न योग्यता को पूरा करना होता है –

  • आवदेनकर्ता हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • 40 % या फिर इससे अधिक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा।
  • ऐसे लोग जो पहले से ही पुराने किसी भी तरह के पेंशन सरकार द्वारा ले रहे है उन्हें ये पेंशन नही दी जाएगी वे इस पेंशन का कोई लाभ नही उठा पायेंगे।
  • इसके अलावा यदि विकलांग व्यक्ति 3 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन का मालिक है तो भी उसे इस पेंशन के लिए योग्य नही माना जायेगा।
  • ऐसे विकलांग व्यक्ति जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे है इस पेंशन योजना के लाभ के लिए योग्य नही होंगे।

हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज़ कौन कौन से है?

हिमाचल प्रदेश अपंग राहत भत्ता का लाभ लेने के लिए कुछ दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ सलग्न करने पड़ते हैं। जिनके बिना आपका आवेदन पत्र अधुरा माना जाता है। ये आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं –

  • व्यक्ति विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • विकलांग व्यक्ति के पास हिमाचल का प्रमाण पत्र होना चाहिए जो ये दर्शाता है कि वह व्यक्ति हिमाचल का स्थायी निवासी है।
  • आधार कार्ड
  • इनकम सर्टिफिकेट
  • BPL कार्ड
  • Bank Cash Deposit Slip कैसे भरे? Bank Ki Slip Kaise Bhare?

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु अन्य अनुदान योजनाऐं –

  • अन्नपूर्णा योजना
  • ऐडस एण्ड अप्लाएन्सिज लगवाने व खरीदने हेतु सहायता
  • जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र
  • वृद्धों के लिए एकीकृत कार्यक्रम
  • वृद्धों के लिए डे केयर सैन्टर
  • मादक द्रव्य निवारण के लिए अनुदान योजना
  • विकलांगजनो के लिए दीन दयाल पुनर्वास योजना
  • वृद्धों के लिए आश्रम
  • वृद्धों के लिए योजनाएं

हिमाचल प्रदेश अपंग राहत भत्ता क्या है?

अपंग रात भत्ता योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के विकलांग लोगों की सहायता के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजना है। जिसके तहत उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिससे मैं अपनी जीवनी याचिका को सही प्रकार चला सके।

इस योजना को शुरू करने के पीछे हिमाचल प्रदेश सरकार का क्या उद्देश्य है?

हम सभी जानते हैं कि जो लोग अपंग या विकलांग होते हैं तो उनके पास आय के साधनों का अभाव होता है और उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की आय पर निर्भर होना पड़ता है जिस कारण उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है लेकिन इस योजना से उन्हें आर्थिक सहायता मिल सकेगी और भी कुछ हद तक आत्मनिर्भर होंगे।

इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी?

हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत 40% से 69% तक के विकलांग व्यक्तियों को ₹750 मासिक तथा 70% या उससे अधिक विकलांग व्यक्तियों को 1350 रुपए मासिक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश अपंग राहत भत्ता को प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें?

अगर आप इस योजना के अंतर्गत लाभ राशि का भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप नजदीकी समाज कल्याण विभाग से संबंधित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

क्या इस योजना के अंतर्गत केवल हिमाचल प्रदेश के विकलांग नागरिकों को लाभान्वित किया जायेगा?

जी हां! इस योजना के अंतर्गत केवल हिमाचल प्रदेश के विकलांग व्यक्ति हैं लाभान्वित हो सकते हैं।

दोस्तों यह थी हिमाचल प्रदेश अपंग राहत भत्ता योजना के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी यदि आपको HP Viklang Pension Yojana 2025 जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरुर करें साथ ही यदि आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम जल्द ही आपके सवालों के जवाब देंगें।। धन्यवाद।।

अनूप कुमार वैश्य
अनूप कुमार वैश्य
अनूप कुमार टेक यू हेल्प के संस्थापक हैं। वह मानव व्यवहार और समाज का अध्ययन करने के जुनून के साथ अत्यधिक प्रेरित व्यक्ति हैं। उन्होंने 2015 में कानपुर विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। पढ़ाई के दौरान, अनूप कुमार ने सामाजिक संरचनाओं और व्यक्तिगत अनुभवों को आकार देने के तरीकों की गहरी समझ विकसित की।
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Comments (3)

  1. जेसे कोई व्यक्ति 70% तक मानसिक रूप से विकलांग है उम्र 42 साल है परन्तु उसके पिता जी सरकारी नौकरी से रिटायर है पेंशन 18000 हजार महीना है तो यह व्यक्ति विकलांग भत्ते का पात्र होगा

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