Income Tax Slab 2019-20 In Hindi – तत्कालीन भारतीय सरकार जिसका नतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है | मोदी सरकार से 2019 के लोकसभा चुनावों से पूर्व यह उम्मीद लगाई जा रही थी , कि वह अपने अंतिम बजट के दौरान जनता के हित के लिए कुछ बड़े फैसले लेकर आएगी | जिस पर सरकार खरी भी उतरी है | हाल ही में बीते 1 फरवरी 2019 को सरकार ने अपने शासन काल के दौरान अपना अंतरिम बजट पेश किया है | भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली के देश के बाहर होने के कारण यह बजट प्रभारी वित्त मंत्री पियूष गोयल जी द्वारा पेश किया गया है | इस बजट के दौरान सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाना था |
इसी बीच मध्य वर्ग के लोगों के हितों के लिए सरकार ने एक एतिहासिक फैसले की घोषणा की जिस के तहत 5 लाख रूपए सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है | पूर्व में यह सीमा 2. 5 लाख रूपए तक थी परन्तु इस सरकार ने यह रकम सीधा ही डबल कर दी है | जिस से मध्य परिवारों के बीच काफी ख़ुशी देखने को मिल रही है | पर बता दें कि सरकार ने Income Tax स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है | आइये सम्पूर्ण रूप से जानते है | कौन कौन सी घोषणा से प्रभावित होंगे भारत के निवासी |
इस स्थिति में मिलेगी Income Tax में छूट –
Income Tax को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह एलान किया है | की पांच लाख रूपए की सलाना टैक्सेबल आमदनी वाले कर दाताओं को अब किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा | वह लोग जो साल भर पांच लाख रूपए तक की आमदनी जुटा पातें हैं | उन्हें किसी भी रूप में Income Tax नहीं देना होगा | वह पूर्ण रूप से अपने आप को टैक्स मुक्त महसूस कर सकते हैं | बता दें की पियूष गोयल ने Income Tax छूट के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है | पर 87(A) के तहत सरकार ने भारी छूट देने का भी निर्णय लिया है | लेकिन अगर आप की टैक्सेबल आमदनी 5 लाख रूपए से अधिक पहुंचती है | उस स्थिति में टैक्स स्लैब पिछले वर्ष की भांति ही है |
स्टैण्डर्ड डिडक्शन में भी सरकार ने बदलाव किया है | अब यह 40,000हजार रूपए से बढ़ा कर 50,000 रूपए तक कर दिया गया है |
पोस्ट ऑफिस और फिक्सड डिपाजिट पर भी राहत –
सरकार ने पोस्ट ऑफिस और बैंको में जमा फिक्स्ड डिपाजिट के पैसों को मद्देनजर रखते हुए भी एक घोषणा की है | जिसके तहत अब बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा पैसों से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस की सीमा को बढ़ा दिया गया है | जहां पहले दस हजार सीमा पर टीडीएस देना पड़ता था वहीं अब 40000 रूपए तक के ब्याज पर TDS नहीं काटा जायेगा | पर साथ ही बता दें की आपकी ब्याज वाली रकम को टैक्सेबल आमदनी से जरूर जोड़ दिया जायेगा | व उसके ऊपर आप को टैक्स देना पड़ेगा |
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ग्रेच्युटी में मिली राहत –
जहां इस बजट के दौरान मध्य वर्गीय परिवारों के लिए कई बदलाव किये गए वही तत्कालीन सरकार ने नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए भी भारी राहत प्रदान करने की घोषणा की है | Income Tax में छूट के साथ ही ग्रेच्युटी से प्राप्त आमदनी में भी बढ़ोतरी कर दी गयी है | जहां पहले दस लाख तक ग्रेच्युटी पर टैक्स नहीं लगता था वहीं अब इस रकम को 20 से 30 लाख कर दी गयी है | यानि की अब 30 लाख तक ग्रेच्युटी प्राप्त पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा |
किराय की आमदनी पर मिली छूट –
सरकार के इस फैसले में लोगों को किराय के घर से होनी वाली कमाई पर भी ध्यान केंद्रित किया है | जिस प्रकार से पूर्व में 1.80 लाख तक की सालाना कमाई पर लोगों को किसी भी तरह का कर नहीं देना पड़ता था | लोगों की इसी आमदनी में भी सरकार ने इजाफा किया है | अब इस सीमा को बढ़ा कर 2. 40 रूपए लाख किया गया है | अब अगर आप किराय से 2.40 लाख तक की कमाई करते हैं | तो आप को किसी भी तरह का टीडीएस (टैक्स डेडक्टेड एट सोर्स) नहीं देना होगा | इसके साथ ही सरकार ने घर के मामलों में एक अन्य छूट भी दी है |
अगर किसी के पास दो घर हैं | और उस परिस्थिति में एक घर खाली है | और दूसरा घर किराय पर तो आप को खाली घर पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा | पहले अगर आप एक घर खाली भी होता था तब खाली घर के ऊपर नोशनल अमाउंट के अनुसार आप की रकम को टैक्सेबल आमदनी में जोड़ दी जाती थी , परन्तु अब अगर आप इस बात की पुष्टि कर देते हैं | कि घर किराय पर नहीं है | तो आप को टैक्स नहीं देना होगा |
कैपिटल गेन पर राहत –
2019 के अंतिम बजट के दौरान मोदी सरकार ने प्रॉपर्टी के लेन देन पर लगने वाले कैपिटल गेन टैक्स में भी कुछ बदलाव किये हैं | पर ध्यान देने योग्य बात यह है | की सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट केवल 2 करोड़ रूपए तक के कैपिटल गेन पर ही मिलेगी | जैसे पहले कैपिटल गेन टैक्स से बचने के लिए कोई जमीन या प्रॉपर्टी बेच कर व्यक्ति को उसी तय सीमा के अंतर्गत दूसरा मकान लेना पड़ता था | लेकिन अब ऐसा नहीं है | अगर एक व्यक्ति एक प्रॉपर्टी बेच कर दो मकान भी ले लेता है | तो टैक्स की छूट जारी रहेगी |
निवेश –
सेक्शन 80 C का हवाला देते हुए इस बात की भी घोषणा की गयी है | की अगर किसी व्यक्ति साल भर की कमाई 6. 50 रूपए है | तो उसे भी के टैक्स देने की जरूरत नहीं है | परन्तु इसके लिए उसे 80 C के तहत सेविंग इंस्ट्रूमेंट में अपने पैसों का निवेश करना पड़ेगा | तभी वह कर न देने योग्य होगा |
निष्कर्ष –
सरकार द्वारा पेश किये बजट के अनुसार इस निष्कर्ष पर निकला जा सकता है | सरकार ने Income Tax slab में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है | परन्तु निम्नलिखित तरह के क्षेत्रों में भारी छूट अवश्य ही प्रदान की है | जिसमे मुख्य रूप से बताया गया है | कि अब पांच लाख तक की आमदनी पर पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा | जिस के कारण ही अनुमानित आंकड़े दर्शाते हैं | कि तकरीबन 3 करोड़ भारत वासियों को इस से लाभ मिलने वाला है |
दोस्तों, इस लेख में आप को सरकार द्वारा Income Tax से जुड़ी बातों की जानकारी दी गयी है | अगर आप इस विषय से संबंधित कोई सवाल या अन्य जानकारी हमारे साथ साँझा करना चाहते हैं | तो आप हमे नीचे कमेंट कर सकते हैं | हम जल्द से जल्द आप के सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे | साथ ही अगर आप को यह जानकारी लाभदायक लगती है | तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं || धन्यवाद ||