जनधन एकाउंट के तहत मिलेगा दो लाख तक का दुर्घटना बीमा, 30 हजार का लाइफ कवर, जानिए कैसे मिलेगा इसका लाभ? जनधन बीमा क्लेम कैसे करें? इसकी प्रक्रिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब व्यक्ति तक भी बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से 15 अगस्त, 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरूआत की थी। उस समय खाताधारकों को एक लाख का दुर्घटना बीमा कवर एवं 30 हजार का सामान्य बीमा कवर दिया गया था, जिसे जीवन सुरक्षा भी पुकारा जाता है।
28 अगस्त, 2018 के बाद जारी हुए रूपे डेबिट कार्ड धारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवर को दो लाख रूपये तक बढ़ा दिया गया। बैंको को भी जनधन बीमा क्लेम प्रक्रिया में खाता खोले जाने की तिथि का उल्लेख आवश्यक किया गया है।
ईश्वर न करे कि आप कभी किसी हादसे के शिकार हों, लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो आप जनधन बीमा क्लेम कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया के बारे में आज हम आपको इस पोस्ट में जानकारी देंगे। आइए, शुरू करते हैं-
जनधन एकाउंट खोलने पर कौन सा बीमा लाभ मिलेगा?
मित्रों, जिन लोगों ने जनधन एकाउंट खुलवाए हैं, सरकार की ओर से उन्हें दो लाख का दुघर्टना बीमा कवर (accidental insurance cover) उपलब्ध कराया गया है। उन्हें यह कवर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दिया गया है। इसके अतिरिक्त वे 30 हजार रूपये के सामान्य बीमा (general insurance) के हकदार होंगे।
आपको बता दें दोस्तों कि इस योजना के अंतर्गत बीमा कराने वाले व्यक्ति की किसी हादसे में मौत पर बीमित रकम का भुगतान नामांकित अथवा उसके परिवार को किया जाता है। सड़क दुर्घटना अथवा किसी अन्य हादसे की स्थिति में पाॅलिसीधारक (policy holder) की मौत होने पर परिवार अथवा नामिनी को दो लाख रूपये का पेमेंट किया जाता है।
यदि एक्सीडेंट में पालिसी होल्डर विकलांग होता है तो उसे एक लाख रूपये का भुगतान किया जाता है।
दुर्घटना में जनधन बीमा क्लेम कैसे करें? [How to claim Jan Dhan insurance in case of accident?]
दोस्तों, आपको बता दें कि दुर्घटना बीमा राशि के लिए जनधन बीमा क्लेम करने की भी एक निर्धारित प्रक्रिया (process) है, जिसका बीमित व्यक्ति (insurance policy holder) अथवा मृत्यु की स्थिति में उसके नाॅमिनी (nominee) को भुगतान किया जाता है। यह प्रक्रिया इस प्रकार से है-
- 1- जनधन बीमा क्लेम करने के लिए नाॅमिनी को संबंधित बैंक (bank) अथवा इंश्योरेंस कंपनी (insurance company) में जाना होगा।
- 2-यहां उन्हें एक क्लेम फाॅर्म (claim form) मिलेगा। उन्हें इसे अच्छी तरह देखकर भरना होगा। इसमें बीमित एवं नामिनी के ब्योरे के साथ ही दुर्घटना का ब्योरा (details of accident) भरना होगा। जनधन जीवन बीमा क्लेम फॉर्म यहाँ क्लीक करके डाउनलोड कर सकतें हैं।
- 3-अब पूरी तरह भरे हुए क्लेम फार्म को आवश्यक दस्तावेजों (documents) के साथ बीमा कंपनी के पास जमा कर दें।
- 4-इंश्योरेंस कंपनी इस ब्योरे का वेरिफिकेशन (verification) करेगी।
- 5-दस्तावेज सही होने पर क्लेम की रकम बताए गए अकाउंट में डाल दी जाएगी। इस प्रकार जनधन बीमा क्लेम का निपटारा (settlement of claim) हो जाएगा।
जनधन बीमा क्लेम फाॅर्म में यह जानकारियां देनी होंगी (details, required to give in accidental insurance claim form)
दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि आपको जनधन बीमा क्लेम फाॅर्म में क्या क्या जानकारियां देनी होंगी। याद रखें कि इसमें दी जाने वाली सभी जानकारियां सही हों। जनधन बीमा क्लेम फाॅर्म में आपको निम्न जानकारियां भरनी होंगी। जैसे-
1. बीमित व्यक्ति का ब्योरा (details of insured) :
- बीमित व्यक्ति का नाम।
- पूरा पता।
- बैंक शाखा का नाम/ पता।
- बीमित का बैंक खाता नंबर।
- बीमित का मोबाइल नंबर।
- बीमित की ईमेल आईडी।
- बीमित व्यक्ति की आधार कार्ड संख्या (यदि उपलब्ध हो)।
2. नामिनी का विवरण (details of nominee):
- नामिनी का नाम।
- नामिनी का मोबाइल नंबर।
- नामिनी की ईमेल आईडी।
- नामिनी के बैंक खाते का ब्योरा।
3. दुर्घटना का विवरण (details of accident):
- हादसे का दिन, तारीख एवं समय।
- दुर्घटना का स्थान एवं दुर्घटना की प्रकृति।
- मृत्यु का कारण/ चोट का विवरण।
4. अस्पताल का ब्योरा (details of hospital):
- अस्पताल में इलाज करने वाले डाक्टरों का नाम, पता।
- डाक्टरों का संपर्क जैसे मोबाइल नंबर आदि।
- फार्म में बताना होगा कि कंपनी का चिकित्सा अथवा अन्य अधिकारी बीमित व्यक्ति से कब एवं कहां मिल सकता है
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जनधन बीमा क्लेम के लिए आवश्यक दस्तावेज (necessary documents for claim)
दोस्तों, जनधन बीमा क्लेम आपको यूं ही नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जनधन बीमा क्लेम फॉर्म को पूरा भरकर उसके साथ आवश्यक दस्तावेज लगाने होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि यह आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से हैं-
- पूरी तरह भरा हुआ क्लेम फार्म
- मृत्यु की स्थिति में:
- डेथ सर्टिफिकेट (death certificate)
- मूल एफआईआर/ पंचनामा
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट (postmortem report)
- विकलांगता की स्थिति में
- एफआईआर की आरिजिनल काॅपी (original copy of fir)
- सिविल सर्जन का विकलांगता प्रमाण पत्र (disability certificate)
- पेमेंट रसीद, डिस्चार्ज स्लिप
जनधन बीमा क्लेम फार्म पीडीऍफ़ डाउनलोड ऑनलाइन [jan dhan insurance claim form pdf download online]
साथियों, यदि आप चाहें तो जनधन बीमा क्लेम फार्म आनलाइन भी जनसुरक्षा वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको https://jansuraksha.gov.in/forms-pmsby.aspx पर क्लिक करना होगा। आपको बता दें कि इस फार्म को आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यह हिंदी, अंग्रेजी सहित अन्य कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।
दुर्घटना बीमा कवर लेने के लिए आवश्यक शर्त – (necessary term to get accidental insurance cover)
मित्रों, आपको जानकारी दे दें कि जन-धन एकाउंट के अंतर्गत मिलने वाला दुर्घटना बीमा कवर यानी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर तभी मिलता है, जब कार्ड होल्डर की ओर से एक्सीडेंट की तारीख के पूर्व 90 दिन यानी तीन माह के भीतर कम से कम एक सफल ट्रांजेक्शन किया गया हो।
यह ट्रांजेक्शन आपका अपने बैंक में अथवा अपने बैंक से किसी अन्य बैंक में हो सकता है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि इन 90 दिनों में एक्सीडेंट की तिथि भी शामिल है।
जनधन एकाउंट पर कितने का जीवन बीमा है? (how much general insurance cover on jandhan account)
दोस्तों, ऊपर हमने आपको दुर्घटना बीमा कवर की जानकारी दी। आपको बता दें कि जनधन खातों पर खाताधारक को जीवन बीमा की भी सुविधा मिलती है। यह 30 हजार का बीमा कवर है। बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके नाॅमिनी को क्लेम प्रक्रिया पूरी करने के बाद बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाताा है।
जनधन जीवन बीमा क्लेम के लिए कौन पात्र होगा? (who is eligible for life insurance cover in jandhan)
मित्रों, अब हम आपको बताएंगे कि इस कवर के लिए कौन पात्र होगा-
- रूपे डेबिट कार्ड के साथ पहली बार बैंक खाता खोलने वाला व्यक्ति।
- यह व्यक्ति परिवार का मुखिया अथवा परिवार का कोई अर्जनकर्ता सदस्य हो।
- संबंधित व्यक्ति की आयु न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 59 वर्ष हो
- यदि परिवार का मुखिया 60 वर्ष अथवा उससे अधिक का है तो पात्रता की शर्त के अनुसार परिवार के दूसरे अर्जनकर्ता सदस्य को कवर किया जाएगा।
- व्यक्ति के पास एक रूपे कार्ड एवं बैंक खाते से लिंक बायो मेट्रिक कार्ड जैसे आधार कार्ड होना चाहिए।
- यदि संबंधित व्यक्ति के पास यह पहले नहीं है तो बैंक खते से लिंक होने की प्रक्रिया में होना चाहिए।
- रूपे डेबिट कार्ड (rupay debit card) सदस्य की मृत्यु की समय वैध (valid) एवं लागू होना चाहिए।
जन-धन में जीवन बीमा कवर का पात्र कौन नहीं होगा? (who is not eligible for life insurance cover under Jandhan)
दोस्तों, अब आपको जानकारी देते हैं कि जनधन खातों के तहत मिलने वाले इंश्योरेंस कवर का पात्र कौन नहीं होगा-
- केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के कर्मचारी, चाहे वे सेवारत हों या निवृत्त तथा उनका परिवार।
- ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र इन्कम टैक्स एक्ट-1961 के तहत कर योग्य है, अथवा जो सालाना इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। अथवा जिनका टीडीएस कट रहा है एवं उनका परिवार।
- ऐसे व्यक्ति जो आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत परिभाषित 48 व्यवसाय के तहत शामिल हैं, एवं उनके परिवार।
- ऐसे खाताधारक, जिनके पास जनधन खाते के अतिरिक्त बैंक की किसी अन्य योजना के कारण जीवन बीमा सुरक्षा है।
- ऐसे सभी लोग, जो योजना की बुनियादी शर्तों को पूरा नहीं करते।
जनधन जीवन बीमा क्लेम के लिए आवश्यक दस्तावेज [Documents Required for Jan Dhan Life Insurance Claim] –
खाताधारक की मृत्य होने पर जनधन एकाउंट होल्डर के नाॅमिनी अथवा कानूनी वारिसों को 30 हजार रूपये क्लेम राशि भुगतान की जाएगी। 30 हजार रूपये के इस डेथ क्लेम का निपटारा एलआईसी की नामजद पेंशन एवं समूह योजना यानी पीएंडजीएस कार्यालय द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि जनधन जीवन बीमा क्लेम के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगे-
- पूरी तरह भरा हुआ क्लेम फाॅर्म
- मृतक सदस्य के डेथ सर्टिफिकेट की वेरिफाइड काॅपी
- मृतक के आधार कार्ड की वेरिफाइड काॅपी।
- आधार कार्ड न होने की स्थिति में निम्न में से किसी दस्तावेज की फोटो काॅपी, जो जन्मतिथि को प्रमाणित करे-
- बर्थ रजिस्टर
- स्कूल प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी
- दावेदार के आधार कार्ड की वेरिफाइड काॅपी।
जनधन जीवन बीमा क्लेम फाॅर्म कहां से डाउनलोड किया जा सकता है
साथियों, अब आपको बताते हैं कि आप क्लेम फाॅर्म कहां कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप www.licindia.in/, www.nic.in, pmjdy.giv.in, www.financialservices.in आदि किसी भी वेबसाइट से जनधन जीवन बीमा क्लेम फार्म डाउनलोड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
जनधन जीवन बीमा क्लेम प्रक्रिया क्या है? [What is Jan Dhan Life Insurance Claim Process?]
जनधन जीवन बीमा क्लेम लेने के लिए जनधन खाते के नाॅमिनी/ कानूनी वारिस को एक प्रक्रिया का पालन करना होगा, जो कि इस प्रकार से है-
- आवेदक को जनधन जीवन बीमा क्लेम फार्म को पूरी तरह पढ़कर सही सही भरना होगा।
- बैक की डिस्ट्रिक्ट, नोडल शाखा द्वारा पूरी तरह भरा फाॅर्म कागजों एवं दस्तावेजों के सत्यापन के बाद क्लोम प्रोसेसिंग के लिए एलआईसी की नजदीकी पीएंडजीएस यूनिट को भेजा जाएगा।
- ऐसे मामलों में जहां जनधन जीवन बीमा क्लेम फाॅर्म दावेदार द्वारा सीधे एलआईसी के किसी कार्यालय में पेश किया गया है तो एलआईसी का कार्यालय उसे संबंधित बैंक से वेरिफाई कराने के लिए मृतक एकाउंट होल्डर के बैंक को फाॅरवर्ड करेगा।
- संबंधित बैंक शाखा क्लेम फार्म क्लेम प्रोसेस करने के लिए एलआईसी की पीएंडजीएस यूनिट को भेजेगी।
- एलआईसी वेरिफाई करेगा कि क्लेम फार्म पूरा भरा है कि नहीं एवं मृतक बैंक द्वारा पेश दस्तावेजों के आधार पर पात्रता मानदंड पूरा करता है अथवा नहीं।
- सभी कागज एवं प्रक्रिया सही पाए जाने पर एलआईसी
- बैंक खाते के नामित को क्लेम भुगतान कर देगी।
- यह भुगतान नामिनी के खाते में एपीबीएस के जरिए यानी आधार कार्ड से लिंक खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी।
यदि नामिनी पति, पत्नी, बच्चा अथवा माता पिता न हों तो क्या होगा
ऐसी स्थिति कई बार उत्पन्न हो जाती है, जब खाताधारक का नामिनी उसका पति/ पत्नी, बच्चा अथवा माता-पिता में से कोई नहीं होता। ऐसे में उसके कानूनी वारिस के खाते में भुगतान की राशि हस्तांतरित की जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में खाताधारक के कानूनी वारिसों को क्षतिपूर्ति बंध पत्र प्रस्तुत करना होता है। इसे जनधन जीवन बीमा क्लेम के दस्तावेजों के साथ लगाया जाता है।
जनधन जीवन बीमा क्लेम दाखिल करते वक्त बैंक शाखा की ओर से किन वेरिफिकेशन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-
क्लेम दाखिल करते वक्त बैंक की ओर से वेरिफिकेशन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-
- 1-मृतक सदस्य के डेथ सर्टिफिकेट की वेरिफाइड काॅपी।
- 2-मृत्यु की तारीख पर सदस्य की आयु प्रमाणित करने के लिए
- मृतक के आधार कार्ड की फोटो काॅपी।
- 3- रूपे कार्ड का स्टेटस। इससे कोई ट्रांजेक्शन हुआ है अथवा नहीं।
- 4- मृतक के बीपीएल कार्ड अथवा राशन कार्ड की सहायता से उसके परिवार का मुखिया होने का वेरिफिकेशन एवं इस बात को भी वेरिफाई किया जाएगा कि वह परिवार का अर्जनकर्ता सदस्य है अथवा नहीं।
- 5- यह वेरिफई करना कि व्यक्ति बैंक की किसी अन्य बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवर तो नहीं।
- 6- विधिवत एवं पूरी तरह भरा हुआ क्लेम फाॅर्म।
यदि खातेदार की उम्र 60 से अधिक है तो उसे बीमा लाभ नहीं मिलेगा
दोस्तों, आपको साफ कर दें कि यदि मौत की तारीख से पूर्व मृतक व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है अथवा योजना बंद हो जाती है तो उस व्यक्ति को जीवन बीमा सुरक्षा लाभ नहीं मिलेगा।
बीमा योजना में परिवार के केवल एक ही व्यक्ति को कवर (only one family member can be covered in insurance scheme)
दोस्तों, आपको स्पष्ट कर दें कि जनधन खाता के साथ उपलब्ध कराई जा रही जीवन बीमा सुरक्षा योजना में परिवार के केवल एक ही सदस्य को कवर किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दें। कई बार यह होता है कि खातेदार ज्वाइंट एकाउंट खुलवा लेते हैं। यदि आपका भी पीएमजेडीवाई खाता ज्वाइंट एकाउंट है तो ऐसे में केवल प्रथम खाताधारक को ही बीमा कवर का लाभ मिलेगा। द्वितीय खाताधारक को नहीं।
जनधन: आवेदक दस्तावेज न होने पर केवल अपने फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर से खाता खुलवा सकता है
केंद्र सरकार ने निर्धन वर्ग को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों के जनधन एकाउंट खोले हैं, जिनका अभी तक किसी बैंक में बचत खाता नहीं। इसमें यहां तक व्यवस्था की गई है कि यदि किसी व्यक्ति के पास जनधन एकाउंट के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं तो भी वह अपना स्माॅल एकाउंट खुलवा सकता है।
इसके लिए उसको केवल एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ एवं बैंक अधिकारी के सामने प्रार्थना पत्र पर अपने हस्ताक्षर भर देने होते हैं। एक बात और स्पश्ट कर दें कि यह खाता मुफ्त खोला जाता है। खाते को मेंटेन करने के लिए भी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं चुकानी पड़ती, क्योंकि यह जीरो बैलेंस एकाउंट होता है।
आपको यह भी बता दें कि इस खाते के जरिए आवेदक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन आदि का भी लाभ उठा सकता है।
जनधन बीमा क्लेम प्रक्रिया ठीक से पूरी न करने पर क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है
दोस्तों, आपको बता दें कि 25 जून, 2021 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कुल 11 024 क्लेम मिले थे, जिनमें से 7409 का भुगतान किया गया था। जबकि 3076 क्लेम रिजेक्ट किए गए।
आपके दिमाग में यह सवाल जरूर उठेगा कि जनधन बीमा क्लेम रिजेक्ट क्यों किए गए होंगे? दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं-
- यदि बीमित व्यक्ति बैंक द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य बीमा योजना का सदस्य हो। यह पहले ही स्पश्ट कर दिया गया है कि लाभार्थी को केवल एक ही बीमा योजना का लाभ मिलेगा।
- यदि बीमित व्यक्ति का किसी अन्य बैंक में भी एकाउंट हो।
- यदि बीमित व्यक्ति के रूपे डेबिट कार्ड से 90 दिन की अवधि में कोई सफल ट्रांजेक्शन न किया गया हो।
- जनधन बीमा क्लेम फाॅर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज पूरे न किए गए हों।
- यदि संबंधित व्यक्ति पहले ही किसी मामले में क्लेम प्राप्त कर चुका हो।
- इस प्रकार कई अन्य कारण हैं, जिनकी वजह से बीमा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए जनधन बीमा क्लेम फाॅर्म भरते वक्त ध्यान दें कि उसमें सभी जानकारियां सही भरी गई हों, एवं सभी दस्तावेज सही एवं पूरे लगाए गए हों।
जनधन बीमा क्लेम प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी टोल फ्री नंबर से भी ली जा सकती है
मित्रों, यूं तो हमने क्लेम प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी आपको इस पोस्ट में दे दी है। लेकिन यदि आप चाहें तो जनधन बीमा क्लेम प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी प्रधानमंत्री जनधन योजना की हेल्पलाइन से भी ले सकते हैं।
केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 180011001 एवं 18001801111 जारी किए गए हैं। आप चाहें तो अपने राज्य के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इन नंबरों का ब्योरा इस प्रकार से है-
- अंडमान-निकोबार द्वीप समूह-18003454545
- आंध्र प्रदेश-18004258525
- अरूणाचल प्रदेश-18003453616
- असम-18003453756
- बिहार-18003456195
- चंडीगढ़-18001802020
- छत्तीसगढ़-18002334358
- दादरा-नागर हवेली-18002331000
- दमन-दीव-18002331000
- गोवा-18002333202
- गुजरात-18002331000
- हरियाणा-18001802020
- हिमाचल प्रदेश-18001808053
- उड़ीसा-18003456551
- पुड्रडुचेरी-18004250016
- पंजाब-18001802020
- जम्मू-कश्मीर-18001800235
- झारखंड-18003456576
- कर्नाटक-180043000000
- केरल-180043000000
- लक्षद्वीप-180043000000
- मध्य प्रदेश-18002334035
- महाराष्ट्र-18001022636
- मणिपुर-18003453858
- मेघालय-18003453658
- मिजोरम-18003453660
- नागालैंड-18003453708
- दिल्ली-18001800124
- राजस्थान-18001806546
- सिक्किम-18003453256
- तमिलनाडु-18004254415
- तेलंगाना-18004258933
- त्रिपुरा-18003453343
- उत्तर प्रदेश-18001027788
- उत्तराखंड-18001804167
- पश्चिम बंगाल-18003453343
जनधन खातों से जुड़ा है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम
एक ही सप्ताह में वित्तीय समावेशन के लिए खुले सर्वाधिक बैंक खातों का गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स का नाम जनधन खातों से जुड़ा है। वित्तीय समावेशन अभियान के तहत एक ही सप्ताह में 23 से 29 अगस्त, 2014 के बीच 1,80,96,130 खातें खोलकर भारत सरकार के वित्तीय सेवाओं के विभाग ने एक कीर्तिमान रचा। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत हासिल की गई इस उपलब्धि के लिए भारत का चर्चा दुनिया भर में हुआ।
गरीबों के वश में महंगा प्रीमियम भरना नहीं होता, ऐसे में जनधन से सुविधा
दोस्तों, आपको बता दें कि बीमा लेना कोई आसान काम नहीं है। इसमें सालाना हजारों रूपये का प्रीमियम भरना पड़ता है। निजी कंपनियों के बीमा की प्रीमियम दरें बहुत अधिक होती हैं। किस भी हादसे में दुर्घटना बीमा बीमित व्यक्ति को कवर प्रदान करता है। हर किसी के वश में इस प्रीमियम का भुगतान करना नहीं होता।
ऐसे में बहुत सारे लोग एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर से विमुख ही रहते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि भारत सरकार की ओर से 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शुरू की गई थी, के अंतर्गत महज 12 रूपए सालाना प्रीमियम पर बीमा कवरेज दी जा रही है।
इसके अतिरिक्त जैसी कि हमने आपको ऊपर रजानकारी दी, जनधन खातों के खाताधारियों को सरकार की ओर से दो लाख रूपये का दुर्घटना बीमा मुहैया कराया जा रहा है। अब तक बहुत सारे लोग इस बीमा का लाभ उठा चुके हैं। गरीब लोगों के वश में महंगा प्रीमियम भरना नहीं होता। ऐसे में जनधन खाताधारक के रूप में उन्हें एक महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
जन-धन एकाउंट पर दुर्घटना बीमा कवर दो लाख रुपए तक कब बढ़ाया गया?
28 अगस्त, 2018 को दुर्घटना बीमा कवर दो लाख रुपए किया गया।
इससे पूर्व जन-धन खातों पर दुर्घटना बीमा कवर कितना था?
इससे पूर्व यह कवर एक लाख रुपए था।
जनधन एकाउंट पर सामान्य बीमा कवर कितना है?
जनधन एकाउंट पर सामान्य बीमा कवर 30 हजार रुपए है।
यदि जन-धन ज्वाइंट खाता है तो बीमा कवर किसे मिलेगा?
ऐसी स्थिति में बीमा कवर प्रथम खाताधारक को मिलेगा।
खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में क्लेम भुगतान किसे किया जाएगा?
खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में क्लेम भुगतान उसके नामिनी को किया जाएगा।
दोस्तों, इस पोस्ट में हमने आपको दुर्घटना बीमा क्लेम लेने की जानकारी दी। उम्मीद है कि यह पोस्ट आपके लिए उपयोगी साबित होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में अथवा पालिसी होल्डर की मृत्यु की स्थिति में ऊपर बताई गई प्रक्रिया से बीमा कवर के लिए क्लेम कर सकेंगे। यदि इस पोस्ट पर आपके कोई सवाल हैं तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए कमेंट बाक्स में कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुंचानी होगी। ।।धन्यवाद।।
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