पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के नियम | PPF withdrawal rules in Hindi

|| पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के नियम | पीपीएफ अकाउंट से पैसे क्यों निकालने पड़ते है? | PPF withdrawal rules in Hindi | पीपीएफ अकाउंट क्या होता है? | Kya PPF account se paise nikal sakte hai | PPF account kya hota hai | PPF account kya hai Hindi mein ||

PPF withdrawal rules in Hindi :- भारत देश में जो भी व्यक्ति नौकरी करता है फिर चाहे वह सरकारी नौकरी कर रहा हो या निजी नौकरी, उसका एक पीपीएफ खाता होता ही (PPF account in Hindi) है। इस पीपीएफ खाते में उसके हर महीने सैलरी में से कुछ रुपए कट कर जमा होते रहते हैं, फिर चाहे उसकी सैलरी टैक्स के दायरे में आती हो या नहीं। यह सरकार की ओर से उसकी बचत को बनाने और फिर एक समय के बाद उसे ब्याज सहित लौटा देने के लिए शुरू की गयी एक योजना है जो वर्षों से चली आ रही है।

इस पीपीएफ खाते में जो राशि जमा होती रहती है वह एक लंबे अंतराल के बाद हमें मिलती है लेकिन बहुत बार परिस्थितियां ऐसी आ पड़ती है कि हमें यह राशि बीच में ही चाहिए होती (Kya PPF account se paise nikal sakte hai) है। अब यदि आपको अपने पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकलवाने है तो उसके क्या कुछ नियम सरकार के द्वारा बनाए गए है। साथ ही कब आप अपने पीपीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकलवा सकते हैं या फिर क्या आप इसे बीच में ही बंद करवा सकते हैं? ऐसे ही सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस लेख के माध्यम से मिल जाएंगे।

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पीपीएफ अकाउंट क्या होता है? (PPF account kya hota hai)

सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में। तो यह पीपीएफ अकाउंट वाकई में होता क्या है और इससे हमारा क्या आशय है। जब हमारा एक बैंक खाता होता है तो फिर इस पीपीएफ अकाउंट के होने का क्या ही तात्पर्य हुआ। तो एक तरह से आप इस पीपीएफ अकाउंट को अपना बचत खाता ही समझ लीजिए जिस पर हर महीने आप अपनी सैलरी में से कुछ ना कुछ रुपए जमा करवा रहे होते (PPF account kya hai Hindi mein) हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि आपको हर महीने अपनी कंपनी या विभाग से जो वेतन मिल रहा है, उसमे से कुछ हिस्सा इस पीपीएफ खाते में अपने आप ही जमा हो जाता है।

पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के नियम

यह आप स्वयं से जमा नहीं करवाते है बल्कि पीपीएफ नियम व कंपनी के नियमों के अनुसार एक निश्चित राशि आपके वेतन में से अपने आप ही कट जाती है और वह आपके पीपीएफ खाते में जमा हो जाती है। हालाँकि यह राशि कब जमा हुई और किस समय जमा हुई, इसकी पूरी जानकारी आप ऑनलाइन पीपीएफ खाते में लॉग इन करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर महीने के अनुसार पूरी जानकारी दिख जाएगी। इसके लिए आपको पीपीएफ पोर्टल या फिर उमंग ऐप पर लॉग इन करना होगा और वहां से इसे चेक करना होगा।

इस अकाउंट पर आपका आंशिक रूप से नियंत्रण होता है क्योंकि जिस तरह आप अपने बैंक अकाउंट को मैनेज करते हैं, उसी तरह से आप इसे मैनेज नहीं कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में आप जब चाहे पैसे जमा करवा सकते हैं या निकाल सकते हैं जबकि पीपीएफ खाते में आपको कुछ नियम व शर्तों का पालन करना जरुरी होता है।

पीपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? (PPF full form in Hindi)

अब यदि हम पीपीएफ खाते या पीपीएफ की फुल फॉर्म की बात करें तो उसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है जो लोग नौकरीपेशा है उनकी सेविंग करने के लिए सार्वजनिक तौर पर लिया जाने वाला (PPF ka full form Hindi mein) पैसा। कहने का मतलब यह हुआ कि हर महीने आपके वेतन में कुछ ना कुछ रूपया निकाल कर उसे आगे के भविष्य के लिए बचत के रूप में एकत्र किया जा रहा है।

साथ ही इस पर सरकार की ओर से प्रति वर्ष ब्याज भी दिया जा रहा होगा। हालाँकि यह ब्याज अन्य जगह मिलने वाली ब्याज दर से बहुत ही कम होता है। साथ ही सरकार के द्वारा इस बात को भी दरकिनार कर दिया जाता है कि समय के साथ साथ मुद्रा का अवमूल्यन होता रहता है।

पीपीएफ अकाउंट से पैसे क्यों निकालने पड़ते है?

कई कारण होते हैं जिनके कारण किसी व्यक्ति को पीपीएफ अकाउंट के मैच्योर हो जाने से पहले ही उससे पैसे निकालने की जरुरत पड़ जाती है। अब यदि आपको कोई गंभीर बीमारी हो गयी है या आपके परिवार में ऐसी ही किसी घटना के कारण पैसों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है या फिर आपको उच्च शिक्षा के लिए पैसे चाहिए या कोई अन्य मजबूरी है तो आप इस पीपीएफ अकाउंट के मैच्योर हो जाने से पहले ही पैसे निकलवा सकते हैं और अपना वेतन बचाने के लिए इसे बंद भी करवा सकते हैं।

तो पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकलवाने के कारण हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अवश्य हो सकते हैं लेकिन यह मूलतः होते एक ही वजह से है और वो है पैसों की कमी हो जाना। तो इसी पैसों की कमी को दूर करने के लिए लोगों के द्वारा समय से पहले ही अपने पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं।

पीपीएफ अकाउंट कब मैच्योर होता है? (PPF account maturity period in Hindi)

आपको यह अवधि भी जान लेनी चाहिए कि एक पीपीएफ अकाउंट कब मैच्योर हो जाता है अर्थात कब आप उसमे से पूरा पैसा निकाल सकते हैं और अन्य सभी गतिविधियाँ कर सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट के मैच्योर होने की समय सीमा 15 वर्ष की होती है और 15 वर्ष पूरे हो जाने पर इस पर आपका संपूर्ण अधिकार हो जाता है। अब आप चाहे उसमे पैसा पड़े रहने दे, उसकी समय सीमा को और बढ़ा दे अर्थात उसकी मैच्योर अवधि को आगे के लिए बढ़ा दे या उसमे से पैसा निकाल कर उसका इस्तेमाल करें इत्यादि।

यह पूर्ण रूप से आप पर ही निर्भर करेगा कि अब आप उस पीपीएफ अकाउंट में किस तरह की गतिविधि करना चाहते हैं और उसे किस तरह से आगे के लिए जारी रखना चाहते हैं।

पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के नियम (PPF withdrawal rules in Hindi)

अब यदि आप अपने पीपीएफ अकाउंट से किसी कारणवश पैसा निकालना ही चाहते हैं तो उसके लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन किया जाना हर किसी के लिए आवश्यक होता (PPF account se paise nikalne ke niyam) है। तो ऐसे में यदि आप पीपीएफ खाते से पैसे निकालने के सभी नयम जानना ही चाहते हैं तो आइए जाने उसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा और किस तरह की प्रक्रिया का पालन करना होगा।

  • वैसे तो आप पीपीएफ अकाउंट के खोले जाने के 15 वर्षों के बाद उसके मैच्योर हो जाने पर उसकी पूरी राशि को निकलवा सकते हैं फिर चाहे वह कितनी भी क्यों ना हो। इसके लिए भी आपको पीपीएफ पोर्टल में फॉर्म देना होगा और सब जानकारी भर कर देनी होगी। उसके बाद ही आप अपना पैसा निकाल पाएंगे।
  • अब यदि आप 15 वर्ष से पहले ही अपने पीपीएफ खाते से पैसा निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 6 वर्ष का इंतज़ार करना होगा। वह इसलिए क्योंकि पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के बाद के 6 वित्तीय वर्ष तक आप पैसा नहीं निकलवा सकते हैं।
  • अब यह 6 वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नहीं होते हैं, इसे हिंदू वित्तीय वर्ष के अनुसार माना जाता है जो भारत सरकार के लिए भी आधिकारिक रूप से मान्य होता है। इसी के आधार पर ही देशभर की पूरी संरचना, बजट, नीतियाँ, इत्यादि निर्धारित किये जाते हैं।
  • तो 6 वर्ष की अवधि पूरी हो जाने पर आप पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकलवाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। हालाँकि उस समय भी आप अपने पीपीएफ खाते से पूरी राशि नहीं निकलवा सकते हैं और इसमें जमा कुल राशि का केवल 50 प्रतिशत हिस्सा ही निकलवा सकते हैं।
  • तो कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि 6 वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के पश्चात आपके पीपीएफ खाते में 2 लाख रुपए जमा है तो आप उसमे से केवल एक लाख रुपए ही निकलवा पाएंगे।
  • इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करना होगा या फिर आपको अपने बैंक में जाकर भी यह फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म में पूछी गयी सब जानकारी को ध्यान से भरना होगा और उसके बाद बैंक में यह फार्म जमा करवा कर आपको अपने पैसे मिल जाएंगे।
  • इसी तरह यदि आप समय से पहले अपने पीपीएफ खाते को बंद करवाना चाहते हैं तो उसकी सुविधा भी भारत सरकार के द्वारा दी गयी है जिसमे आप 5 वर्ष के अंतराल के बाद अपने पीपीएफ खाते को हमेशा के लिए बंद करवा सकते हैं।
  • आप चाहे तो 15 वर्ष की अवधि के पूरी हो जाने के बाद अपने पीपीएफ अकाउंट की समय सीमा को आगे के लिए बढ़ा भी सकते हैं। एक तरह से भारत सरकार के द्वारा आपको अपने पीपीएफ खाते पर राशि को निकलवाने और जमा करवाने के लिए कई तरह की सुविधा उपलब्ध करवाई गयी है जिनका लाभ आप उठा सकते हैं।

तो इस तरह से आप अपने पीपीएफ खाते में जमा करवाई गयी राशि को अपने भले के लिए निकलवा पाने में सक्षम होते हैं। हालाँकि इसके लिए आपके पास पुख्ता कारण होने चाहिए जिसके आधार पर ही आप अपने पीपीएफ खाते में जमा की गयी राशि को निकलवा पाने में सक्षम होंगे।

पीपीएफ खाते से पैसे निकलवाने के लिए फॉर्म सी भरना (PPF account se paise nikalne ke liye form bhare)

अब यदि आपको अपने पीपीएफ खाते से आंशिक तौर पर या 6 वर्ष के बाद की अवधि को पूरा कर लेने के बाद उसमे से पैसे निकलवाने ही हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म सी को भरना होगा। यह फॉर्म सी आपको ऑनलाइन भी पीपीएफ पोर्टल की वेबसाइट से मिल जाएगा या फिर आप इसे अपने संबंधित बैंक में जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। इस फॉर्म सी को तीन भागो में वर्गीकृत किया गया होता है जिसमें आपको निम्नलिखित जानकारी को भरना होता है।

डिक्लेरेशन सेक्शन

इस सेक्शन में आपको अपने पीपीएफ अकाउंट के बारे में मूलभूत जानकारी देनी है जैसे कि वह खाता संख्या क्या है और वह कितने वर्षों से एक्टीव है। इसी के साथ आप उसमे से कितनी राशि निकलवाना चाहते हैं इसके बारे में जानकारी देनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से तो आप 50 प्रतिशत ही राशि निकलवा सकते हैं तो उसकी जानकारी क्यों देनी है। अरे तो भाई हर किसी को 50 प्रतिशत थोड़ी ना निकलवानी होगी, किसी को इससे कम भी तो निकलवानी हो सकती है ना।

कार्यालय के उपयोग वाला सेक्शन

अब इस वाले सेक्शन में आपको अपने पीपीएफ खाते से जुड़ी पिछले लेनदेन के बारे में जानकारी देनी होगी। चूँकि आप इसमें हर छह वर्ष के बाद पैसा निकलवा सकते हैं और उसी के साथ ही इसकी अवधि भी बड़ाई जा सकती है। तो आपने यह खाता कब खुलवाया था, इस पर पिछला लेनदेन कब और कितना किया गया था, इत्यादि जानकारी भर कर देनी होगी।

बैंक जानकारी सेक्शन

यह वाला खाता बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें आपने कोई गलती की तो समझ जाइये आपके पैसे डूब जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें आपको अपने उस बैंक खाते की जानकारी देनी होती है जिसमे पीपीएफ अकाउंट से निकाली गयी राशि को जमा किया जाएगा। तो इसमें यदि आपने गलत बैंक खाता डाल दिया तो यह राशि किसी और के बैंक खाते में चली जाएगी।

पीपीएफ अकाउंट बंद कैसे करवाए? (PPF account band kaise kare)

अब यदि आप 6 वर्ष की अवधि से पहले ही पीपीएफ खाते से पैसे निकलवाना चाहते हैं या आप यह नहीं चाहते हैं कि हर वर्ष आपकी सैलरी में से कुछ राशि पीपीएफ के रूप में कटे तो आप इसे समय से पहले भी बंद करवा सकते हैं और इसमें जमा कुल राशि को प्राप्त कर सकते (PPF account band karne ka tarika) हैं। किंतु यदि आप यह सोच रहे हैं कि हर कोई इसे बंद करवा सकता है और वो भी बिना कारण के तो आप गलत है। दरअसल इसके लिए पुख्ता कारण होना अति आवश्यक होता है और उसके बिना आप अपने पीपीएफ खाते को बंद नहीं करवा सकते हैं।

तो यदि आपका कारण मेडिकल या शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो आप अपने पीपीएफ खाते को बंद करवा सकते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि आपको या आपके परिवार में किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है और उसके लिए पैसों की सख्त आवश्यकता है या फिर आपको उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए नौकरी छोडनी है और उसके लिए पैसों की जरुरत है तो आप उसके लिए पीपीएफ अकाउंट को बंद करवाने का अनुरोध कर सकते हैं।

किंतु यह अनुरोध पीपीएफ अकाउंट के खोले जाने के 5 वर्ष के बाद किया जा सकता है उससे पहले नहीं। तो एक बार आपका पीपीएफ अकाउंट बंद करवाने का अनुरोध स्वीकृत कर लिया जाता है तो आपको उसमे जमा पूरी राशि दे दी जाएगी और इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा।

पीपीएफ खाते से पैसे निकलवाने के नियम – Related FAQs

प्रश्न: मैं अपना पीपीएफ कब निकाल सकता हूं?

उत्तर: आप अपना पीपीएफ 15 वर्ष के बाद निकाल सकते हैं।

प्रश्न: PPF में 15 साल बाद कितनी राशि मिलेगी?

उत्तर: यह पूर्ण रूप से आप पर या आपकी कंपनी पर निर्भर करता है कि उसमे हर महीने कितना रूपया जमा करवाया जा रहा है।

प्रश्न: क्या हम 5 साल से पहले पीपीएफ खाता बंद कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं, आप 5 साल से पहले अपने पीपीएफ खाते को बंद नही कर पाएंगे।

प्रश्न: हम 5 साल बाद पीपीएफ से कितना निकाल सकते हैं?

उत्तर: आप 5 साल बाद अपने पीपीएफ खाते से पूरा पैसा निकाल सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको अपना पीपीएफफ अकाउंट बंद करवाना पड़ेगा।

तो इस तरह से आज के इस लेख में आपने जाना कि पीपीएफ अकाउंट क्या होता है और उसमे से पैसे निकलवाने के क्या कुछ नियम बनाए गए हैं। तो यदि आपको अपने पीपीएफ खाते में से पैसे निकलवाने ही है तो इसका निर्णय बहुत सोच समझ कर ही करेंगे तो बेहतर रहेगा।

शेफाली बंसल
शेफाली बंसल
इनको लिखने में काफी रूचि है। इन्होने महिलाओं की सोशल मीडिया ऐप व वेबसाइट आधारित कंपनी शिरोस में कार्य किया। अभी वह स्वतंत्र रूप में लेखन कार्य कर रहीं हैं। इनके लेख कई दैनिक अख़बार और पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं।
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