मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन अनुदान योजना | CM minority meritorious girl incentive scheme | How much incentive money is given under this scheme as assistance | इस योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? | इस योजना के आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा कौन-कौन सी जानकारियां भरी जाएंगी? ||
हमारे यहां शिक्षा पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन आमतौर पर बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की शिक्षा को कोई अधिक तवज्जो नहीं दी जाती। ऐसे में यदि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो तब तो और भी समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे में बालिका को आगे पढ़ने में बहुत दिक्कत होती हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ऐसी मेधावी छात्राओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन अनुदान योजना चलाई जा रही है। आज इस पोस्ट में हम आपको सी योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए, शुरू करते हैं-
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन अनुदान योजना क्या है? (What is CM minority meritorious girl incentive scheme?)
साथियों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत उत्तराखंड बोर्ड एवं मदरसा शिक्षा परिषद की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 60% अथवा इससे अधिक अंक हासिल करने वाली मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि (incentive) अथवा अनुदान (assistance) प्रदान किया जाता है।
इस योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? (How much incentive money is given under this scheme as assistance?)
मित्रों, आपको जानकारी दे दे कि इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय (minority community) की मेधावी छात्राओं को ₹10,000 से लेकर ₹25,000 तक की राशि बतौर प्रोत्साहन प्रदान की जाएगी। इसका वितरण इस प्रकार से होगा-
हाईस्कूल, मुंशी अथवा मौलवी की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्राएं-
60% अथवा इससे अधिक अंक लाने पर- | ₹10,000 |
70% अथवा इससे अधिक अंक लाने पर | ₹15,000 |
80% अथवा इससे ज्यादा अंक लाने पर | ₹20,000 |
इंटरमीडिएट या आलिम पास करने वाली छात्राएं-
70% अथवा इससे अधिक अंक लाने पर | ₹15,000 |
60% अथवा इससे अधिक अंक लाने पर | ₹20,000 |
80% अथवा इससे ज्यादा अंक लाने पर | ₹25,000 |
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अनुदान के लिए क्या पात्रता है? (What is the eligibility to get subsidy under CM minority meritorious girls incentive scheme?)
यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इससे पूर्व आपको यह अवश्य जानना होगा कि इसके लिए क्या-क्या पात्रता हैं। यह इस प्रकार से हैं-
- -आवेदक उत्तराखंड की स्थाई निवासी (permanent resident) हो।
- -एक जुलाई को आवेदक की आयु (age) 20 वर्ष से अधिक ना हो।
- -आवेदक विवाहित (married) ना हो।
- -आवेदक कहीं सेवारत ना हो।
- -यदि आवेदक के माता-पिता अथवा अभिभावक ग्रामीण क्षेत्र (rural area) में रह रहे हों तो उनकी वार्षिक आय (annual income) 81 हजार रुपए से अधिक ना हो।
- -यदि आवेदक के माता-पिता या अभिभावक शहरी क्षेत्र (urban area) में हों तो उनकी सालाना आमदनी 1,03,000 से ज्यादा ना हो।
- -अभिभावक केवल दो पुत्रियों तक ही इस अनुदान का लाभ ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन अनुदान योजना के लिए आवेदन को कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? (What documents are required to apply for CM minority meritorious girls incentive scheme?)
दोस्तों, आपको बता दें कि प्रत्येक सरकारी योजना की तरह इस योजना का लाभ उठाने के लिए भी अभ्यर्थी को कुछ आवश्यक दस्तावेज (documents) आवेदन पत्र के साथ नत्थी करने होंगे, जो कि इस प्रकार से हैं-
- -आवेदक छात्रा ने यदि हाई स्कूल/ मुंशी अथवा मौलवी की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो संबंधित अंक तालिका की प्रमाणित प्रति।
- -छात्रा ने यदि इंटरमीडिएट आलिम की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो संबंधित अंकतालिका (marksheet) की प्रमाणित प्रति (certified copy)।
- -आवेदक छात्रा का आधार कार्ड (aadhar card)।
- -आवेदक छात्रा का आयु प्रमाण पत्र (age certificate)।
- -आवेदक छात्रा का स्थाई निवास प्रमाण पत्र (permanent resident certificate)।
- -तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र (income certificate)।
- -बीडीओ यानी खंड विकास अधिकारी द्वारा जारी बीपीएल प्रमाण पत्र (BPL certificate)।
- -आवेदक छात्रा के बैंक खाते (bank account) का ब्योरा-जैसे बैंक का नाम बैंक शाखा का नाम बैंक अकाउंट नंबर एवं आईएफएससी कोड।
- -आवेदक छात्रा का विद्यालय प्रबंधक अथवा मदरसा प्रबंधक द्वारा सत्यापित ताजातरीन फोटोग्राफ (photograph)।
- -आवेदक छात्रा की बैंक पासबुक (passbook) के पहले पेज की फोटो कॉपी (photocopy)।
- -आवेदक छात्रा अथवा अभिभावक का मोबाइल नंबर (mobile number)। याद रखें है मोबाइल नंबर एक्टिव हो।
- -छात्रा एवं उसके माता-पिता/अभिभावक की ओर से जारी घोषणा पत्र।
- -आवेदक का अल्पसंख्यक होने संबंधी प्रमाण पत्र।
योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए आवेदन किस प्रकार किया जा सकता है? (How one can apply for this financial assistance under this scheme?)
मित्रों, अब आपको इस योजना के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और आपको बताता है कि यदि आप अथवा आपका कोई परिचित इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक हैं तो इसके लिए आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं?
- -आवेदक को सबसे पहले उत्तराखंड (uttarakhand) में अपने जिले के जिला अल्पसंख्यक अधिकारी अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जाना होगा।
- -इस कार्यालय से उन्हें संबंधित अनुदान योजना का आवेदन पत्र (application form) प्राप्त करना होगा।
- -आवेदक चाहे तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (department of minority welfare) की वेबसाइट (website)
- आप चाहें तो https://minoritywelfare.uk.gov.in/ पर जाकर भी संबंधित आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकता है।
- इस लिंक https://minoritywelfare.uk.gov.in/pages/display/106-medhawi-balika-prtotsahan-yojna पर जाकर आप सीधे आवेदन फार्म डाउनलोड कर सकेंगे।
- -इस आवेदन पत्र को सही-सही भरकर निर्धारित स्थान पर ताजा फोटो (photo) लगाकर अपने व अपने अभिभावक के घोषणा पत्र (declaration form) के साथ इसे पुनः जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
- -जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी अनुदान पर फैसला लेगी। इस कमेटी के सदस्य सचिव जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं सदस्य मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी होंगे।
- -इसके पश्चात अनुदान की राशि संबंधित छात्राओं के खातों में सीधे हस्तांतरण यानी डीबीटी (DBT) या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (direct benefit transfer) के द्वारा भेज दी जाएगी।
इस योजना के आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा कौन-कौन सी जानकारियां भरी जाएंगी? !What details to be filled by an applicant in the application form of this scheme?)
यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए हम आपको बताएंगे कि आपको इस फॉर्म में कौन-कौन सा ब्योरा भरना होगा-
- -आवेदक का नाम (हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार हिंदी में)।
- -आवेदक के पिता का नाम (हिंदी में)।
- -आवेदक का स्थाई पता।
- -आवेदक के पत्र व्यवहार का पता।
- -आवेदक का मोबाइल नंबर।
- -आवेदक की जाति।
- -आवेदक की जन्मतिथि(1 जुलाई को उसकी आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए)।
- -आवेदक के माता-पिता अथवा अभिभावक की वार्षिक आय।
- आवेदक बीपीएल श्रेणी का है तो बीपीएल संख्या।
- -आवेदक की आधार कार्ड संख्या।
- -आवेदक के बैंक खाते का विवरण (केवल सीबीएस खाता ही मान्य होगा)।
- -आवेदक की शैक्षिक योग्यता (परीक्षा, वर्ष, पूर्णांक, प्राप्तांक एवं प्रतिशत के ब्योरे सहित)।
- -आवेदक के वर्तमान स्कूल/ कॉलेज/मदरसे का नाम।
- -आवेदक की वैवाहिक स्थिति।
- -आवेदक के सेवायोजन की स्थिति।
- -आवेदक एवं उसके अभिभावक या माता-पिता की ओर से जारी घोषणा पत्र (आवेदक की ओर से जारी घोषणा पत्र में यह कहा जाएगा कि उसके द्वारा आवेदन के दौरान दी गई सारी जानकारी सत्य हैं। वहीं, उसके अभिभावक द्वारा इस बात की घोषणा की जाएगी कि वह केवल 2 पुत्रियों तक ही इस योजना का लाभ उठाएगा)।
- -सबसे अंत में आवेदक एवं उसके माता-पिता अथवा अभिभावक के हस्ताक्षर।
क्या इस योजना के लिए अलावा ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है? (Can one apply online too for this assistance scheme?)
मित्रों, आपको बता दें कि यदि कोई चाहे तो इस योजना के लिए ऑफलाइन (offline) के साथ ही ऑनलाइन अप्लाई (online apply) भी कर सकता है। इसके लिए उसे उमंग एप (UMANG App) को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड (download) करना होगा। यह एप गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बाद इसमें रजिस्टर (register) कर आवश्यक जानकारी भरकर लाग इन (Login) करके इसके माध्यम से अनुदान के लिए अप्लाई किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन अनुदान योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? (What is the last date to apply for CM minority meritorious girl incentive scheme?)
मित्रों, आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2024 निर्धारित की गई है। उत्तराखंड स्थित अल्पसंख्यक निदेशालय (directorate of minority) के निदेशक राजेंद्र कुमार की तरफ से इस संबंध में आवश्यक निर्देश (necessary instructions) भी जारी किए गए हैं, जो किस प्रकार से हैं-
- -आवेदक को आवेदन पत्र पूरा (complete) भरना होगा। अपूर्ण आवेदन (incomplete application) स्वीकार नहीं होंगे।
- -आवेदन पत्र में कटिंग (cutting), ओवर राइटिंग over (writing) या फिर फ्लूड इंक (fluid ink) का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
- -आवेदक को अपने बैंक खाते का ब्यौरा (bank account details) सही-सही भरना होगा।
- -आवेदक का मोबाइल नंबर वैध और एक्टिव (valid and active) होना चाहिए।
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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत किन बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है?
इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
किस परीक्षा में कितने अंक लाने पर यह प्रोत्साहन राशि मिलती है?
उत्तराखंड बोर्ड अथवा मदरसा बोर्ड की हाई स्कूल/मुंशी अथवा मौलवी तथा इंटरमीडिएट अथवा आलिम परीक्षा में 60% से अधिक अंक पाने वाली छात्राओं को यह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
अनुदान योजना के तहत निर्धारित अंक लाने पर छात्राओं को कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है?
इस संबंध में पूरा ब्योरा हमने आपको ऊपर पोस्ट में उपलब्ध कराया है। आप वहां से देख सकते हैं।
इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
आवेदक केवल 15 जुलाई, 2024 तक ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
इसकी पूरी प्रक्रिया की जानकारी हमने आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर पोस्ट में दी है। आप वहां से देख सकते हैं।
इस अनुदान के लिए बालिका के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए?
इस अनुदान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय 81,000 रुपए एवं शहरी क्षेत्रों के अभिभावकों की आय ₹1,03,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
क्या इस योजना के लिए लाभार्थी का उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना आवश्यक है?
जी हां, इस योजना के लिए लाभार्थी का उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
आवेदन पत्र भरते समय आवेदक को क्या क्या सावधानी रखनी होगी?
आवेदन पत्र पूरी तरह भरा होना चाहिए तथा इसमें किसी प्रकार की कोई ओवरराइटिंग, कटिंग या फ्लूड इंक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
क्या किसी भी उम्र की लाभार्थी इस योजना का लाभ ले सकती है?
जी नहीं इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अभिभावक मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना का लाभ कितनी संतानों तक उठा सकते हैं?
वे अपनी केवल दो पुत्रियों तक इस योजना का लाभ लेने के अधिकारी होंगे।
दोस्तों, हमने आपको इस पोस्ट (post) में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन अनुदान योजना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की साबित होगी यदि इस पोस्ट के संबंध में आपका कोई भी सवाल अथवा सुझाव है तो उसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स (comment box) में कमेंट (comment) करके हम तक भेज सकते हैं। ।।धन्यवाद।