एमपी राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में काफी समय से मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना की सफलता के साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा विवाह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं के विवाह उपरांत उन्हें ₹200000 की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। एमपी सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा विधवा के स्थान पर कल्याणी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए इस योजना का नाम एमपी कल्याणी विवाह सहायता योजना रखा गया है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी एमपी की कल्याणी आवेदन कर सकती है। और ₹200000 तक की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है।
आप एमपी कल्याणी विवाह सहायता योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पात्रता मापदंड क्या निर्धारित किया गया है। और आवेदन करने के लिए आपको क्या-क्या करना होगा। इन सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको यह आर्टिकल लास्ट तक पढ़ना होगा। यहां आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी।
एमपी कल्याणी विवाह सहायता योजना क्या है? What is Madhya Pradesh kalyani Vivah Sahayata Scheme?
एमपी राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की विधवा महिलाओं के लिए एमपी कल्याणी विवाह सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश शासन द्वारा कल्याणी विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई है। इस देश का संचालन करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ताकि वह फिर से अपना नया जीवन शुरू कर सके। और उनके जीवन स्तर में सुधार कर सके। कल्याणी विवाह योजना का लाभ 18 वर्ष से ऊपर महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर प्रदान किया जाएगा।
योजना एमपी कल्याणी विवाह सहायता योजनायोजना | एमपी कल्याणी विवाह सहायता योजनायोजना |
प्रदेश | मध्य प्रदेश |
ऑफिशल वेबसाइट | https://vivah.samagra.gov.in/ |
सहायता राशि | 2 लाख रुपये तक |
प्रक्रिया | ऑफलाइन |
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मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए पात्रता मापदंड –
एमपी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए सरकार द्वारा पात्रता मापदंड और शर्तें भी निर्धारित की गई है। जो कि इस प्रकार –
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कल्याणी और कल्याणी का पति एमपी का मूल निवासी होना चाहिए।
- कल्याण की उम्र कम से कम 18 वर्ष और कल्याणी के पति की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- कल्याणी के पूर्व पति की मृत्यु प्रमाण पत्र और कल्याणी द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होता है।
- एंव कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न होती हो।
- कल्याणी आयकर दाता ना हो।
- कल्याणी को शपथ पत्र के लिए प्रस्तुत करना होगा। कि वह आयकर दाता नही है।
- साथी ही कल्याणी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी ना हो।
- कल्याणी किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सरकारी कर्मचारी ना हो कल्याणी का
- जिस व्यक्ति विवाह होना है। उसकी पत्नी भी जीवित ना हो।
- कल्याणी सहायता का लाभ लेने पर विभाग द्वारा संचालित अन्य किसी विवाह योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया जा सकता।
Eligibility Criteria for Chief Minister Welfare Marriage Assistance Scheme
- यदि कल्याणी का विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह में विवाह संपन्न होता है। तो उसे मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अतिरिक्त विभाग द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- कल्याणी विवाह योजना के लिए सामूहिक विवाह में कोई भी बंधन नहीं है।
- कल्याणी के नाबालिक बच्चे होने पर बच्चों के पालन-पोषण की जवाबदारी विवाह के उपरांत संयुक्त रूप से कल्याणी और उनके पति की होगी।
- कल्याण विवाह के अंतर्गत होने वाली ₹200000 की धनराशी उसके बचत बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- इस योजना का लाभ एक बार ही पूरे जीवन काल में प्राप्त किया जा सकता है।
- कल्याणी के विवाह के उपरांत यदि 7 वर्ष के अंदर यदि विवाह विच्छेद किया जाता है। तो सहायता धनराशि वापस ले ली जाएगी।
- आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात के 30 दिन के अंदर ही स्वीकृत अथवा की जानकारी प्रदान कर दी जाएगी।
- कल्याणी विवाह योजना के अंतर्गत स्वीकृत जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बीपीएल का कोई बंधन नहीं है।
- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ एमपी राज्य सरकार सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग के आदेश 6 अप्रैल 2018 के बाद संपन्न हुए विवाह हेतु ही प्राप्त किया जा सकता है। 6 अप्रैल 2018 से पहले हुए विवाह के लिए इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में आवश्यक दस्तावेज – Documents required in Chief Minister’s Welfare Marriage Assistance Scheme
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी –
- कल्याणी और उसके पति का एमपी का मूल निवास प्रमाण पत्र
- साथ ही कल्याणी और उसके पति की 9 अंकों की समग्र आईडी
- कल्याणी और उसके पति का आय प्रमाण पत्र की कॉपी
- कल्याण के बैंक पासबुक की कॉपी जिसमें अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड लिखा हो
- कल्याणी और उसके पति का आधार कार्ड की फोटो कॉपी
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया विवाह प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- कल्याणी आकर दाता नहीं है। इसका स्वघोषित प्रमाण पत्र
- कल्याणी सरकारी कर्मचारी नहीं है। इसका भी स्वघोषित प्रमाण पत्र
- एंव कल्याणी द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं किया जा रहा है। इसका भी स्वघोषित प्रमाण पत्र
- कल्याणी के पति का स्वघोषित प्रमाण पत्र कि उसकी पूर्व पति जीवित नहीं है।
- कल्याणी और उसके पति के दोनों फोटो
- विवाह के समय का संयुक्त रूप का फोटो ग्राफ
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में आवेदन कैसे करें? How to apply for Chief Minister kalyani Vivah Sahayata Scheme?
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको नीचे बता जा रहे आसान से स्टेप्स को फॉलो करना होगा –
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना आवेदन फॉर्म लेना होगा। और फॉर्म में पूंछी गई सभी जानकारी सही सही भरना होगा।
- अधिक जानकारी ऑफिसियल वेबसाइट https://vivah.samagra.gov.in/ से यहाँ क्लीक करके प्राप्त कर सकतें हैं।
- फॉर्म भरने के पश्चात आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी भी संलग्न करनी होगी।
- सभी दस्तावेजों की प्रमाणित कॉपी संलग्न करने के पश्चात कंप्लीट फॉर्म आपको उस जिले के कलेक्टर / सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण के कार्यालय में जमा करना होगा।
- जहां से आपको विवाह प्रमाण पत्र जारी किया गया है। भले ही आप उस जिला के निवासी ना हो।
- कार्यालय द्वारा आपके द्वारा किए गए आवेदन की एक पावती भी प्रदान की जाएगी।
- आवेदन करने के पश्चात आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी। और 30 कार्यदिवस के अंदर ही आपका आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होने की पुष्टि भी कर दी जाएगी।
- इसके पश्चात इस योजना का लाभ आपको प्रदान कर दिया जायेगा। और योजना की लाभ धनराशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
एमपी कल्याणी विवाह सहायता योजना सवाल और जबाब
एमपी कल्याणी विवाह सहायता योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया?
इस योजना को मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत महिला को कितने रूपये की प्रोहत्सान राशि प्रदान की जाएगी?
एमपी कल्याणी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत महिला को २ लाख रूपये तक की प्रोहत्सान राशि प्रदान की जाएगी।
एमपी कल्याणी विवाह सहायता योजना अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
इस योजना के अंतर्गत आप आवेदन करना चाहती है तो बहुत आसानी से लेख में बताये गए तरीके को फॉलो करके आवेदन कर सकते है।
एमपी कल्याणी विवाह सहायता योजना के विभाग द्वारा आयु सीमा को क्या रखा गया है?
इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 21 वर्ष रखी गयी है।
क्या इस योजना के अंतर्गत केवल मध्य प्रदेश की विधवा महिलाओं को पात्र माना जायेगा?
जी हाँ! इस योजना के अंतर्गत केवल हरियाणा प्रदेश की विधवा महिलाओं को पात्र माना जायेगा।
तो दोस्तों यह थी एमपी राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की विधवा महिलाओं के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के बारे में आवश्यक जानकारी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही यदि आपका किसी भी प्रकार का सवाल है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम जल्दी आपके सवालों का जवाब देंगे।। धन्यवाद।।
क्या तलाकशुदा पत्नी के जीवित होने पर ऐसे तलाकशुदा पुरुष से विवाह करने पर विधवा स्त्री को म.प्र कल्याणी विवाह योजना में लाभ कि पात्रता है या नही !
Ha apply kar skte hai.
कल्याणी विवाह योजना की सहायता राशि के लिए रजिस्ट्रेशन कहां से होता है कृपया बताएं ।
मैने मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में आवेदन किया है पर आज 32 कार्य दिवस बीतने के बाद भी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नही आई मुझे मेरे आवेदन का स्टेटस चेक करना है
कैसे करें मार्गदर्शन देने का कष्ट करे ?
कलयाणी के पास सिर्फ मिरित्यु प्रामाण है उसके अनतरगत योजना का लाभ पा्प्त हो सकता है के नही
ha labh milega . aap apply kijiye.
गंगाराम मुखिया
Sir mujhe aavedan form ki link chahiye
यहाँ से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें
Achhi jankari likhi hai aapne.
Thanks Srushti Tapase
Mujhe applay karna hai kya me kisi vakil ki help le sakta hu
Ha aap vakil ki help se bhi apply kar skte hai.