मध्य प्रदेश राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए MP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana (मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना) का संचालन कर रही है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश का कोई भी बेरोजगार नागरिक प्रदेश सरकार की सहायता से बैंक द्वारा बिना गारंटी के लोन प्राप्त कर सकता है। और अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का संचालन 1 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। और इसके नियमों में संशोधन नवंबर 2017 में किया गया है। ताकि इस योजना को सही समय पर नागरिकों को प्रदान किया जा सके।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। जिससे कोई भी नागरिक सहायता प्राप्त करके अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन आसानी से कर सके । MP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana 2024 (मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना) क्या है। इस योजना का लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। इसकी पूरी जानकारी आप इस आर्टिकल के माध्यम से प्राप्त करेंगे।
योजना का नाम | मध्यप्रदेश युवा स्वरोजगार योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | मध्यप्रदेश राज्य सरकार |
राज्य | मध्यप्रदेश |
लाभ किसको दिया जायेगा | बेरोजगार नागरिको को |
प्रक्रिया | ऑनलाइन |
MP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana 2024 (मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना) के लिए पात्रता मापदंड –
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के बेरोजगार नागरिकों के लिए चलाए जा रहे MP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana 2024 (मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना) के लिए कुछ पात्रता मापदंड भी निर्धारित किया गया है। जिनका पालन करने वाला नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है –
- इस योजना का लाभ केवल ऐसे व्यक्ति को ही प्रदान किया जा सकता है। जो मध्य प्रदेश का स्थाई नागरिक होगा।
- योजना का लाभ केवल ऐसे नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा। जिन्होंने कम से कम पांचवी कक्षा तक की पढ़ाई की हो।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन कर्ता की उम्र कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 45 वर्ष होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ ऐसे नागरिकों को प्रदान किया जाएगा। जो पहले से इनकम टैक्स नहीं भरते होंगे। और ना ही उनका संबंध किसी उद्योग से होगा।
- इसके साथ ही इस योजना का लाभ ऐसे आवेदनकर्ता को प्रदान किया जाएगा। जो किसी राष्ट्रीय, निजी बैंक द्वारा डिफाल्टर घोषित नहीं किया गया होगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस तरह की किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए।
- यह योजना केवल उद्योग, सेवा कंपनी और व्यवसाय स्थापित करने के लिए ही सहायता प्रदान करती है।
- इस योजना का लाभ एक व्यक्ति को केवल एक बार ही प्रदान किया जाएगा
MP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana 2024 (मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना) के अंतर्गत मिलने वाली सहायता धनराशी –
- MP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana 2021 (मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना) के अंतर्गत चालू किए जाने वाले रोजगार की उद्योग की अनुमानित लागत 50000 से 1000000 के बीच होनी चाहिए।
- सामान्य वर्ग के नागरिकों को इस योजना के अंतर्गत अनुमानित लागत का 15% अधिकतम ₹100000 स्वयं भुगतान करना होगा।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिला निशक्त जनों को 30% अधिकतम ₹200000 की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- भोपाल गैस कांड और घुमक्कड़ लोगों को इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत लागत पर ब्याज अनुदान 5% की दर से दिया जाएगा। और प्रतिवर्ष इसकी अधिकतम सीमा ₹25000 होगी।
- MP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana 2024 (मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना) के अंतर्गत आपको 7 साल के लिए गारंटी शुल्क का भुगतान वर्तमान दर पर किया जाएगा।
- राज्य सरकार परियोजना लागत का 20% मार्जिन मनी के रूप में अधिकतम ₹10000 एकमुश्त प्रदान करेगी
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MP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana 2024 (मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना) के लिए आवश्यक दस्तावेज –
MP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana 2024 (मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना) में आवेदन करने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। जिन्हें आपको अपने आवेदन पत्र के साथ सबमिट करना होता है। वह इस प्रकार हैं –
- आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज फोटो
- परियोजना प्रतिवेदन
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र
- उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निशक्तजन संबंधी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो )
- भूमि-भवन किराए पर लिया गया हो तो अग्रीमेंट
- मशीन उपकरण सा सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन (यदि लागू हो तो )
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो )
- अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत क्रीमी लेयर की सीमा से अधिक होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र
- उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें
- BPL राशन कार्ड की प्रतिलिपि (यदि लागू हो तो )
मध्यप्रदेश युवा स्वरोजगार योजना में लोन मिलने की प्रोसेस क्या है?
- इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्र को 30 दिन के अंदर चयन समिति को भेजा जाता है।
- जिसमें हर विभाग के कार्यालय प्रमुख, बैंक के मैनेजर योजना प्रभारी लोग आदि समीक्षा करते हैं। यह समिति भोपाल में बैठेगी। इसके पश्चात बैंकों को लोन के बारे में बताया जाएगा।
- जिसके पश्चात जिला स्तर पर कलेक्टर, जिला पंचायत, जिला रोजगार अधिकारी बाकी लोगों के साथ बैठक में निर्णय होगा। कि आपका लोन पास होगा, या नहीं।
- यदि आप का लोन पास हो जाता है। तो इसके पश्चात 15 दिन के अंदर आपको लोन उपलब्ध करा दिया जाता है।
- यहां पर ध्यान देने योग्य बात है। कि किसी भी बैंक कर्मचारी द्वारा आपसे किसी प्रकार का कोलेटरल सिक्योरिटी की मांग नहीं की जा सकती है।
MP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana 2024 (मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना) के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें –
यदि आप मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही MP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana 2024 (मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना) के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो आप नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://msme.mponline.gov.in/portal/Services/DCI/Index.aspx पर जाना होगा। आप चाहें तो यहां क्लिक करके डायरेक्ट भी जा सकते हैं।
- जैसे ही आप वेबसाइट पर पहुंचेंगे आपको नीचे दिखाए गए इमेज की तरह एक फॉर्म ओपन होगा।
- यहाँ आपको पहले अपना एक नया अकाउंट बनाना होगा। यदि आपका पहले से अकाउंट है तो डायरेक्ट लॉग इन कर सकतें हैं।
- अकाउंट में लॉग इन करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में आपको अपने सभी जानकारी में जैसे -नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, बिजनेस प्लान आदि को भरना होगा।
- फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही सही भरने के पश्चात आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। और इसके बाद मिलने वाले रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना होगा।
- इसके बाद आपके आवेदन पत्र की समीक्षा विभाग द्वारा की जाएगी।
- यदि आपने अपने आवेदन में कुछ अपनी आधी अधूरी जानकारी भरी है। तो आप का विवरण पूरा करने के लिए आप को जिला कार्यालय में बुलाया भी जा सकता है।
- इसके साथ ही आवश्यक रूप से आवेदन पत्र के साथ आवेदनकर्ता को परियोजना से संबंधित सामान्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।
- जिसके पश्चात आवेदन पत्र को इस योजना के अंतर्गत निर्वाचित संबंधित विभाग की चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- यदि आवेदन कर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार की अयोग्यता पाई जाती है। तो समिति द्वारा आवेदन पत्र खारिज भी किया जा सकता है।
- और यदि सब कुछ सही रहा और आवेदन पत्र स्वीकृत किया कर लिया जाता है। तो आवेदनकर्ता को 30 दिनों के अंतर ऋण उपलब्ध करा दिया जाता है।
रीपेमेंट – लोन अदायगी कैसे किया जाता है –
इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लोन पर आपको कुछ सब्सिडी प्रदान की जाती है। जनरल वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा 15% अथवा ₹100000 और बाकी है। वर्ग के नागरिकों को अधिकतम ₹200000 तक प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात लाभार्थी को 6 महीने बाद से लोन का रिपेमेंट करना पड़ता है। जो कि 5 से 7 वर्ष के अंदर कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश युवा स्वरोजगार योजना से सम्बन्धित सवाल जवाब
मध्यप्रदेश युवा स्वरोजगार योजना क्या है?
मध्यप्रदेश युवा स्वरोजगार योजना एक सरकारी योजना है जिससे मध्यप्रदेश राज्य सरकार से शुरू किया है. इस योजना के अंतर्गत राज्य के बेरोजगार नागरिको को रोजगार के अफसर प्रदान किये जायेगे।
मध्यप्रदेश युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गयी?
इस योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2014 को की गई.
मध्यप्रदेश युवा स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार कितनी राशि देगी?
बेरोजगार नागरिको को खुद का करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा आयोजित की गयी इस योजना के तहत 25 लाख रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
मध्यप्रदेश युवा स्वरोजगार योजना लेने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए?
इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु के बेरोजगार नागरिको को दी जाएगी।
मध्यप्रदेश युवा स्वरोजगार योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नगरको को कितनी सब्सिडी दी जाएगी?
मध्यप्रदेश युवा स्वरोजगार योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नगरको को 30% यानि 2 लाख रूपये की सब्सिडी दी जाएगी।
मध्यप्रदेश युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के बाद कितने दिनों में लोन दिया जायेगा?
मध्यप्रदेश युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के बाद 15 दिनों अंदर लाभार्थी को लोन दिया जायेगा। ताकि वः जल्द ही अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके.
तो दोस्तों यह थी मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के बेरोजगार नागरिकों के लिए चलाए जा रहे महत्वपूर्ण योजना MP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana 2022 (मध्य प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना 2024) के बारे में आवश्यक जानकारी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपका किसी भी प्रकार का सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम जल्दी आपके सवालों का जवाब देंगे।। धन्यवाद।।
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Koi bhi bank lone nahi de rahi jiski setting hai usi ko lone diye jate hai branch manager mana kar dete hai koi na koi bahana bana dete lone nehi mil plata or jo paise wale log hai unko turant lone de diya jata hai lone pas hone se pahle hi pament ho jata hai
my name Ramjiban kya deaf karne ke liye nikar sakta hu