Medical store ka licence kaise banta hai :– क्या आप भारत देश में मेडिकल स्टोर खोलने को इच्छुक हैं और उसके लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं? मेडिकल स्टोर एक ऐसा बिज़नेस होता है जो हर समय हर दिन चलता है। एक तरह से लोग किसी ना किसी कारण बीमार होते ही हैं और उसके लिए वे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उन्हें उनकी बीमारी के आधार पर अलग अलग दवाइयां लिख कर देता है। अब आपको इन दवाइयों को पास के किसी मेडिकल स्टोर से खरीदना होता (Medical store licence process in Hindi) है।
भारत देश में तो सामान्य तौर पर भी लोग मेडिकल स्टोर से कुछ चुनिंदा दवाइयों को खरीदते हैं या अन्य काम के लिए जाते हैं। ऐसे में यदि आप भी मेडिकल स्टोर खोलने को इच्छुक हैं और उसके लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आज हम आपको मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेने की प्रक्रिया के बारे में ही बताने वाले हैं। आज के इस लेख में आपको यह बताया जाएगा कि किस तरह से आप भी अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और उसके लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकते (Medical store ka licence kaise milta hai) हैं।
मेडिकल स्टोर का लाइसेंस कैसे बनता है? (Medical store ka licence kaise banta hai)
मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनवाना कोई इतना सरल काम नहीं है जो चुटकी बजाते ही हो जाएगा। वह इसलिए क्योंकि मेडिकल से जुड़ा कोई भी क्षेत्र या काम इतनी आसानी से नहीं होता है। मेडिकल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा हुआ काम होता है और इस काम में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा सकती है। तभी एक व्यक्ति को डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा पसीना बहाना पड़ता है और इसमें उसे 8 से 10 वर्ष तक लग जाते (Medical store ka licence kaise banta hai in Hindi) हैं।
ऐसे में मेडिकल स्टोर का काम भी कोई सरल काम नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोगों को दवाइयां दी जाती है। यह दवाई किस तरह दी जाए, कौन सी दवाई दी जाए, किसे दी जाए, इत्यादि हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। यदि किसी को गलत दवाई दे दी या बीमारी से हटकर कुछ और बता दिया तो लेने के देने पड़ जाते हैं। इसी कारण भारत सरकार व राज्य सरकार मेडिकल स्टोर का लाइसेंस देने के लिए सभी नियमों का पालन करवाती है और उसके बाद ही इसका लाइसेंस देती (Licence for medical store in India in Hindi) है।
तो यदि आपको भी अपना मेडिकल स्टोर खोलना है और उसके लिए आपको इसका लाइसेंस चाहिए तो आपको एक एक करके हर उस चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो हम आपको इस लेख में बताने जा रहे हैं। आइये जाने मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता (Licence required for medical shop in Hindi) है।
फार्मेसी की डिग्री लें
यदि किसी व्यक्ति को अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलना है तो उसके लिए उसके पास फार्मेसी की डिग्री होनी आवश्यक है। यदि व्यक्ति ने फार्मेसी में डिग्री नहीं ली हुई है तो ऐसे ही किसी व्यक्ति को मेडिकल स्टोर खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दरअसल फार्मेसी की पढ़ाई में व्यक्ति को दवाइयों के बारे में ही जानकारी दी जाती है ताकि वह सही रूप में कार्य कर (Licence for opening medical store in Hindi) सके।
अब यदि आपके पास फार्मेसी की डिग्री नहीं है लेकिन फिर भी आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी दुकान पर किसी ऐसे व्यक्ति को फुल टाइम काम पर रखना होगा जिसके पास खुद की फार्मेसी की डिग्री हो। यदि आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो ही आप मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अपनी जगह का पंजीकरण करवाएं
अब आपको जिस भी जगह पर मेडिकल स्टोर खोलना है, उस जगह का तहसील में पंजीकरण करवाया जाना आवश्यक होता है। यदि वह जगह आपकी है तो आपको उससे संबंधित सभी तरह के दस्तावेज अपने पास निकलवाने होंगे। यह सभी दस्तावेज मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनवाते समय दिखाने आवश्यक होते हैं। इसलिए जगह आपके नाम पर है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं भी तो इसे आप लीज पर या किराये पर ले सकते हैं।
आप जिस भी व्यक्ति से मेडिकल स्टोर खोलने वाली जगह को लीज पर या किराये पर लेने जा रहे हैं, उससे संबंधित सभी तरह के दस्तावेजों का प्रबंधन कर लें। वह इसलिए क्योंकि जब आप मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन कर देंगे तब ड्रग अधिकारी आपके यहाँ निरीक्षण करने आयेंगे। ऐसे में यदि उन्हें जगह सही नहीं लगती है या डाक्यूमेंट्स में किसी तरह की कमी होती है तो आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है।
राज्य ड्रग बोर्ड में पंजीकरण करवाएं
अब आती है मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लिए जाने के लिए सबसे जरुरी बात और वह है अपने राज्य के ड्रग बोर्ड में अपना पंजीकरण करवाए जाने की। इसके लिए आपको अपने राज्य की ड्रग कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा या उनके कार्यालय में जाकर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेने के लिए पंजीकरण करवाना होगा। सामान्य तौर पर हर राज्य का यह बोर्ड अलग अलग होता है और इसका नाम राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण (एसडीसीए) होता है।
ऐसे में आपको इनके यहाँ पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस देने के लिए पंजीकरण फॉर्म मिल जाएगा। आपको इस फॉर्म को उन्हें भरकर देना होगा और अन्य आवश्यक सभी कार्य करने होंगे। इसी फॉर्म के आधार पर ही आपका पंजीकरण आगे बढ़ाया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा। सभी जगह से अनुमति मिलने के पश्चात ही आपके मेडिकल स्टोर पर आगे का काम किया जा सकता है।
सभी डाक्यूमेंट्स की व्यवस्था करें (Documents required for medical shop licence in Hindi)
आपको यदि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए कई तरह के डाक्यूमेंट्स को वहां अपलोड करना होता है या ड्रग कंट्रोल केंद्र में सबमिट करना होता है। इसके तहत आपको जगह के तो सभी कागजात वहां दिखाने ही होते हैं ताकि उन्हें यह बता दिया जाए कि वह जगह आपकी है या उसे आपने किराये पर या लीज पर ले रखा है। इसी के साथ ही जो भी उस जगह का मालिक है, उसे भी यह पता होना चाहिए कि उस जगह पर मेडिकल स्टोर खोलने की योजना बनायी जा रही है।
इसके अलावा आपको अपनी पहचान से जुड़े सभी दस्तावेज वहां दिखाने होंगे। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य कुछ पहचान पत्र जमा करवाने होंगे। इसी के साथ ही आपके घर का बिजली का बिल या टेलीफ़ोन बिल या पानी का बिल भी वहां जमा करवाना होगा। आपका बैंक में भी खाता होना आवश्यक है और उस पर ऑनलाइन बैंकिंग शुरू हुई होनी चाहिए। इसके पश्चात ही आप मेडिकल स्टोर का काम शुरू कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें
अब जब आपने सभी तरह के डाक्यूमेंट्स की व्यवस्था कर ली है तो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ा जा सकता है। इसके लिए आपको अपने यहाँ के ड्रग केंद्र में जाना होगा और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके लिए वे आपसे कई तरह के डाक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर करने को कहेंगे और कई अन्य डाक्यूमेंट्स व आपकी पासपोर्ट साइज़ फोटो को सबमिट करने को (Medical store ka licence kaise milega) कहेंगे।
इतना ही नहीं, जहाँ पर आपको अपना मेडिकल स्टोर खोलना है, उस जगह की फोटो व अन्य सभी जानकारी भी उन्हें उपलब्ध करवानी होगी। इन सभी कामों को करने के बाद ही आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ सकते हैं। एक तरह से यह प्रक्रिया कुछ लंबी चल सकती है लेकिन आपको समय रहते यह सब काम करने ही होंगे।
अधिकारी के द्वारा जगह का निरीक्षण
जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बताया कि जब आप मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करते हैं तो एक समय के बाद ड्रग विभाग के अधिकारी आपकी जगह का निरीक्षण करने आयेंगे। इसी के साथ ही वे बाकि चीज़ों की भी जांच पड़ताल करेंगे और आपको बताएँगे कि मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरुरत पड़ने वाली है।
एक तरह से यदि ड्रग विभाग का जो अधिकारी उस जगह का निरिक्षण करने आएगा या जिसके द्वारा इसकी जांच की जाएगी, वह सब कुछ सही पाता है तो अवश्य ही आपको मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मिल जाएगा। वहीं यदि उसे किसी चीज़ में कमी मिलती है या डाक्यूमेंट्स सही नहीं मिलते हैं या जगह सही नहीं होती है तो अवश्य ही आपका मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द हो जाएगा।
लाइसेंस का आवश्यक शुल्क चुकाएं
सरकार के द्वारा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस देने के लिए आवश्यक शुल्क लिया जाता है। अब यह शुल्क कितना होगा और कितना नहीं, यह कहा नहीं जा सकता है। वह इसलिए क्योंकि सभी राज्यों के लिए इसकी व्यवस्था अलग अलग होती है और सभी के द्वारा शुल्क भी अलग अलग लिया जाता है। किसी का शुल्क कम होता है तो किसी का ज्यादा और वहीं समय समय पर इसमें परिवर्तन भी किया जाता रहता है।
ऐसे में आपके राज्य में मेडिकल स्टोर को खोलने और उसका लाइसेंस लेने के लिए जो भी आवश्यक शुल्क होगा वह आपको राज्य सरकार की ड्रग वेबसाइट पर भी दिख जाएगा और उनके कार्यालय में जाकर भी पता चल जाएगा। आप इस शुल्क को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से चुका सकते हैं और अपना लाइसेंस ले सकते हैं।
मेडिकल स्टोर का लाइसेंस प्राप्त करें
सब आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात अंत में आपके मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनकर आपके पास आ जाएगा। यह लाइसेंस ड्रग विभाग के द्वारा आपको डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है और इसके बारे में ऑनलाइन भी सूचित किया जाएगा। आज के समय में अधिकतर काम ऑनलाइन होने लगा है तो आपको मैसेज या ईमेल भेजकर लाइसेंस मिलने के बारे में जानकारी दे दी जाएगी और वह कब तक पहुँच जाएगा, इसके बारे में भी बता दिया जाएगा।
तो इस पूरी प्रक्रिया के तहत आप अपने मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि यदि किसी कारणवश आपका लाइसेंस रद्द हो जाता है या फिर यह आपको नहीं मिलता है तो बिना लाइसेंस के आप मेडिकल स्टोर खोलने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। इसके लिए आपको लंबी जेल या बहुत बड़ा जुर्माना तक हो सकता है।
मेडिकल स्टोर को शुरू करें
अब जब आपके पास अन्तंतः मेडिकल स्टोर का लाइसेंस आ जाता है तो उसके बाद बारी आती है अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोले जाने की। ऐसे में सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो भी लाइसेंस मिला है, आप उसकी कई तरह की फोटोकॉपी करवा लें और उसकी एक फोटोकॉपी को अपने मेडिकल स्टोर पर भी चिपका दें। इसी के साथ ही आपको आवश्यक सभी दवाइयों की खरीद करनी होगी और उसके लिए सब व्यवस्था भी करनी होगी।
कई दवाइयों को फ्रिज में रखा जाता है तो किसी को अन्य किसी तापमान में। साथ ही उन्हें व्यवस्थित करके रखना होता है। ऐसे में आपको मेडिकल स्टोर में सभी चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखना होगा और लोगों को भी सही रूप में सूचित करना होगा। आपको अपने यहाँ जिस भी व्यक्ति को काम पर रखना है, उसे फार्मेसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए अर्थात उसके द्वारा बी फार्मा या एम फार्मा की डिग्री ली हुई होनी चाहिए।
अब आप यह मत सोचिये कि एक बार आपको मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मिल गया तो जीवनभर के लिए यह मान्य रहेगा। दरअसल इसकी अवधि एक वर्ष से लेकर 3 वर्ष की ही होती है। ऐसे में लाइसेंस मिलने के बाद आप उसकी समय सीमा या अवधि तक ही उसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ राज्यों में इसकी अवधि एक वर्ष की होती है तो कुछ में यह 3 वर्ष की भी है।
ऐसे में जब आपके मेडिकल स्टोर का लाइसेंस समाप्त होने वाला हो या उसकी अवधि खत्म हो रही हो तो आपको उसका फिर से नवीनीकरण करवाना होगा। इसके लिए आपको नवीनीकरण की प्रक्रिया को करना होगा और आवश्यक शुल्क चुकाना होगा। इस के पश्चात आपको नया लाइसेंस मिल जाएगा और आप अपना मेडिकल स्टोर का काम जारी रख पाएंगे।
मेडिकल स्टोर का लाइसेंस कैसे बनता है – Related FAQs
प्रश्न: दवा दुकान का लाइसेंस कैसे बनता है?
उत्तर: दवा दुकान का लाइसेंस बनवाना है तो उसकी पूरी प्रक्रिया हमने ऊपर के लेख में विस्तार से दी है जो आपको पढ़नी चाहिए।
प्रश्न: मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
उत्तर: मेडिकल स्टोर खोलने के लिए फार्मा की डिग्री, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जमीन के कागज़ात, ड्रग लाइसेंस इत्यादि दस्तावेज़ आपसे मांगे जा सकते हैं।
प्रश्न: दवा की दुकान शुरू करने का लाइसेंस कौन देता है?
उत्तर: दवा की दुकान खोलने के लिए आपको ड्रग लाइसेंस लेना होगा जो राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण के तहत मिलेगा।
प्रश्न: मेडिकल स्टोर का लाइसेंस कैसे बनता है?
उत्तर: मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनवाना है तो ऊपर का लेख पढ़ कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो।
तो इस तरह से इस लेख के माध्यम से आपने जाना कि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस कैसे बनता है। हमने इसके बारे में जानकारी चरण दर चरण इस लेख में दी है। आशा है कि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनवाने से संबंधित जो जानकारी आप इस लेख में लेने आए थे वह आपको मिल गई होगी। फिर भी यदि कोई भी शंका आपके मन में शेष है तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके अवश्य बताइएगा।