MP Kisan Anudan Yojana Apply Process in Hindi : मध्यप्रदेश सरकार के द्धारा किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान करने वाली योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का नाम MP Kisan Anudan Yojana है।
एमपी किसान अनुदान योजना के तहत राज्य के किसानों को कृषि उपकरणों, कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। जिसकी वजह से किसानों को सस्ती दरों पर कृषि यंत्र आसानी से प्राप्त हो रहे हैं।
मध्यप्रदेश सरकार की Kisan Anudan Yojana 2024 के तहत अत्याधुनिक मशीनरी की खरीद के लिये किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ताकि वह अपने खेतों में ज्यादा से ज्यादा कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुये फसलों का उत्पादन कर सकें।
आज की इस पोस्ट के जरिये हम आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं कि MP Kisan Anudan Yojana Online Form 2024 को भर कर आप अपने लिये जरूरी कृषि यंत्रों को किस प्रकार सस्ती दरों पर खरीद सकते हैं।
MP Kisan Anudan Yojana के तहत कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है?
MP Government Will Provide Subsidy Amount on Agricultural Equipment : MP Kisan Anudan Yojana के तहत राज्य में 30 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत की सब्सिडी विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर दी जा रही है।
जो धनराशि के रूप में 40 हजार रूपये से लेकर 60 हजार रूपये तक है। मध्यप्रदेश में कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के तहत अलग अलग कृषि उपकरणों पर अलग अलग दर से सब्सिडी प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।
इसके अतिरिक्त सब्सिडी का निर्धारण सामान्य वर्ग / पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आधार पर किया जाता है। साथ ही यदि महिला किसान है, तो उसे पुरूष किसान की अपेक्षा अधिक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।
MP Kisan Anudan Yojana किसने और कब लांच की – महत्वपूर्णं बिंदुओं पर एक नजर डालें
- योजना का नाम – मध्यप्रदेश किसान अनुदान योजना (MP E Agricultural Equipment Subsidy Scheme)
- राज्य – मध्यप्रदेश
- योजना का उद्देश्य – एमपी के किसानों को रियायती दरों पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराना
- लाभार्थी – राज्य के किसान
- योजना का संचालन – राज्य सरकार का किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
- योजना में आवेदन की प्रक्रिया – पूरी तरह ऑनलाइन
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Kisan Anudan Yojana 2024 कृषि यंत्रों की लिस्ट
- श्रेडर
- ट्रेक्टर (20 हार्स पॉवर)
- मल्चर
- मल्टीक्रॉप प्लांट
- पॉवर वीडर (इंजन चलित तथा 2 BHP से अधिक)
- रोस्ट बेड प्लांटर विद इंक्लाइंड प्लेट प्लांट एंड शेपर
- पॉवर हैरो
- सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
- जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
- रीपर कम बाइंडर
- हैप्पी सीडर
- सीड ड्रिल
- मल्टीक्राप थ्रेशर / एक्शियल फ्लो पैडी थ्रेशर
- पैडी ट्रांसप्लांटर
- ट्रेक्टर माउंटेन / ऑपरेटेड स्प्रेयर
- स्वचलित रीपर
- ट्रेक्टर चलित रीपर कम बाइंडर
- लेजर लैंड लेवलर
- रोटावेटर
- पॉवर टिलर
- रेजड बेड प्लांटर
- ट्रेक्टर (20 हार्सपॉवर से अधिक)
एमपी किसान अनुदान योजना के मुख्य लाभ
- यंत्रों पर सरकारी सब्सिडी का लाभ किसानों को मिलने से किसान सस्ती दरों पर कृषि यंत्रों / कृषि उपकरणों की खरीद आसानी से कर पाएंगें।
- मध्यप्रदेश किसान अनुदान योजना के तहत किसानों को 40,000 रूपये से लेकर 60,000 रूपये तक का सब्सिडी लाभ प्राप्त होगा।
- इस योजना के तहत जो भी किसान यंत्रों की खरीद करेंगें उन्हें कृषि यंत्र के हिसाब से 30% से लेकर 50% तक का अनुदान सरकार की ओर से प्रदान किया जाएगा।
- समाज के दबे कुचले तबके तथा महिलाओं को विशिष्ठ सब्सिडी का लाभ भी इस योजना के तहत प्रदान किया जाता है।
MP E Agricultural Equipment Subsidy Scheme के लिये जरूरी पात्रता
- आवेदक किसान का मूल रूप से मध्यप्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- ट्रेक्टर खरीद के लिये वही किसान पात्र मानें जाएंगें, जिन्होंनें पिछले 7 सालों में ट्रेक्टर अथवा पॉवर टिलर की खरीद पर राज्य की किसी अन्य योजना के तहत अनुदान प्राप्त नहीं किया है।
- इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ ट्रेक्टर अथवा पॉवर टिलर दोनों में से किसी एक की खरीद पर ही प्राप्त होगा। इसलिये दोनों में से एक कृषि यंत्र के आवेदक पात्र होंगें।
- स्वचलित कृषि यंत्र / उपकरण के लिये उन किसानों को पात्र माना जाएगा, जिन्होंनें पिछले 5 सालों में स्वचलित यंत्रों की खरीद के लिये अनुदान प्राप्त न किया हो।
- ट्रेक्टर के द्धारा चलित कृषि यंत्रों / उपकरणों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिये उन किसानों को पात्र माना जाएगा, जिन्होंनें विगत 5 सालों में मध्यप्रदेश सरकार की किसी अन्य अनुदान योजना का लाभ न उठाया हो।
- जो किसान एमपी किसान अनुदान योजना के तहत ट्रेक्टर चलित कृषि उपकरण खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे में जिन किसानों के पास पहले से ही ट्रेक्टर है, उन्हें ही पात्र माना जाएगा।
- यदि किसान बिजली चलित सिंचाईं पंप क्रय करना चाहता है, तो उसके पास पहले से बिजली का कनेक्शन होना अनिवार्य है। बिना कनेक्शन वाले किसान पात्र नहीं मानें जाएंगें।
- सिंचाई यंत्र / उपकरणों की खरीद के लिये उन किसानों को पात्र माना जाएगा, जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि है।
- ऐसे किसान जिन्होंनें पिछले 7 सालों में राज्य सरकार से किसी अन्य अनुदान योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त नहीं की है, वह सिंचाई यंत्रों पर छूट के लिये पात्र होंगें।
Kisan Anudan Yojana 2024 के लिये जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- B-1 की छाया प्रति
- जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों हेतु)
- बिजली कनेक्शन के प्रमाण पत्र की छाया प्रति
- बैंक पासबुक की छाया प्रति
- स्वयं का मोबाइल नंबर
- स्वयं का ईमेल एड्रेस
- पासपोर्ट साइज फोटो
मध्यप्रदेश किसान अनुदान योजना 2024 के लिये कुछ मुख्य नियम एवं शर्तें
- किसान ऑनलाइन आवेदन सबमिट करते समय अपने दस्तावेज अपलोड करेंगें। इन दस्तावेजों की जांच के उपरांत ही जिला अधिकारी के द्धारा ऑनलाइन क्रय स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
- जिला अधिकारी के द्धारा क्रय स्वीकृति प्राप्त होने के 20 दिन के भीतर कृषि यंत्र / कृषि उपकरण की खरीद डीलर से करके एवं डीलर के माध्यम से कृषि यंत्र निर्माता तक प्रमाणिक सूचना प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।
- यदि किसी किसान का ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है, तो उक्त किसान आगामी 6 माह तक इस योजना में आवेदन करने के लिये पात्र नहीं माना जाएगा।
- मध्यप्रदेश किसान कल्याण पोर्टल पर इस योजना से संबंधित जो शर्तें दी गयी हैं, उनका पालन करने के बाद ही कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का लाभ किसानों को प्राप्त हो सकेगा।
- किसानों को चयनित डीलर के माध्यम से अभिलेख के साथ साथ देयक की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल पर दर्ज कराने होंगें।
- एक बाद किसी डीलर का चयन हो जाएगा, तो पुन: डीलर बदलना संभव नहीं होगा।
- MP Kisan Anudan Yojana के तहत किसी भी अपात्र किसान को अनुदान लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसे में किसानों को सबसे पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी, उसके बाद ही कृषि यंत्र खरीद की कार्रवाही आगे बढ़ाई जाएगी।
- इस योजना के तहत डीलर को यंत्र / उपकरण आदि सामग्री की राशि का Payment बैंक ड्राफ्ट अथवा ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाएगा।
- डीलर के माध्यम से देयक / अभिलेख आदि प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिन के अंदर विभागीय अधिकारी के द्धारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन में अभिलेख / देयक सही पाये जाने पर किसान की कृषि यंत्र खरीद के लिये जरूरी पात्रता यथावत रहेगी।
- एमपी किसान अनुदान योजना पोर्टल से जुड़ने पर डीलरों को कितनी फीस अदा करनी होगी?
- एमपी किसान अनुदान योजना के लिये PMKSY पोर्टल से जुड़ कर व्यवसाय करने के इच्छुक डीलरों को सालाना कुछ शुल्क चुकाना अनिवार्य होगा। शासनादेश, शासन पत्र क्रमांक / डी -17-2 / 2014 /14-3 दिनांक 08-05-2017 के अनुसार डीलरों से व्यवसाय हेतु 40,000 रूपये सालाना लिया जाएगा। डीलरों के द्धारा दी जाने वाली यह धनराशि Non – Refundable होगी।
किसान अनुदान योजना मध्यप्रदेश 2024 के लिये कुछ संशोधित नियम
- यदि कोई किसान किसी यंत्र सामग्री को क्रय करना चाहता है, तो वह ‘’ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल’’ पर अपना पंजीकरण करा सकता है। इस पोर्टल पर आवेदनों के पंजीयन के लिये 10 दिन का समय किसान को दिया जाएगा। इस दौरान राज्य के सभी किसान अपना पंजीकरण पोर्टल पर करा सकेगें। पोर्टल पर पंजीकरण फिंगर प्रिंट स्कैनर / रेटीना स्कैनर के माध्यम से किया जाएगा।
- पोर्टल पर 10 दिन की अवधि के दौरान जितने भी आवेदन प्राप्त होंगें। उनका जिलेवार डाटाबेस तैयार किया जाएगा। तथा किसानों की संख्या अधिक होने पर उनका चयन कंप्यूटरीकृत लॉटरी के द्धारा किया जाएगा।
- यदि लॉटरी के द्धारा चयनित किसान तय समय के भीतर कृषि यंत्रों / उपकरणों की खरीद नहीं करता है, तो प्रतीक्षा सूची में मौजूद किसान को MP Kisan Anudan Yojana का लाभ प्रदान किया जाएगा। जिस जिले की प्रतीक्षा सूची समाप्त हो जाएगी, उस जिले के लिये अतिरिक्त आवेदन प्राप्त करके पुन: लॉटरी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- किसान के लॉटरी पद्धति में चयनित हो जाने के बाद एक सप्ताह की अवधि के दौरान भूमि की बी-1 की नकल तथा सक्षम अधिकारी द्धारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- ट्रेक्टर के ARTO पंजीयन की प्रति (केवल ट्रेक्टर चलित कृषि उपकरणों हेतु) प्रस्तुत करनी होगी। यदि ट्रेक्टर परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर है, तो आप उससे सादे कागज पर सहमति पत्र बनवा कर प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 03 जून 2020 को जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार समूचे प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते मध्यप्रदेश किसान अनुदान योजना के तहत पंजीकरण के समय फिंगर प्रिंट स्कैनर डिवाइस / रेटीना डिवाइस के जरिये फिंगर प्रिंट लेना संभव नहीं है। ऐसे में सरकार के द्धारा यह व्यवस्था की गयी है, कि योजना में आवेदन करने वाले किसान पोर्टल पर कंप्यूटर / लैपटॉप के जरिये अपना पंजीकरण करा सकेंगें। लेकिन उन्हें अपने मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से खुद को सत्यापित कराना अनिवार्य होगा। इस नियम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्हें कियोस्क तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
MP Kisan Anudan Yojana Online आवेदन कैसे करें? मध्यप्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना में Apply कैसे करें?
How to Apply for MP Kisan Anudan Yojana in Hindi : यदि आप किसान हैं और खेती बाड़ी को सरल बनाने के लिये कोई आधुनिक कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं। तो आप यंत्रों की खरीद पर सरकार द्धारा दी जा रही सब्सिडी योजना का लाभ उठा सकते हैं। कृषि यंत्रों / कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ पाने के लिये आप किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल dbt.mpdage.org/Eng_Index.aspx पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
दोस्तों, आप जैसे ही ऊपर दिये गये लिंक पर क्लिक करेंगें तो वैसे ही आप किसान कल्याण पोर्टल मध्यप्रदेश के आधिकारिक पोर्टल के होम पेज पर पहुंच जाएंगें।
- यहां आपको Left Side में ‘अुनदान हेतु आवेदन करें (2022)’ से संबंधित एक Form दिखाई देगा।
- इस फार्म में 2 ऑप्शन होंगें। पहला Through Bio – Metric तथा दूसरा Without Bio Metric से संबंधित होगा।
- पहले ऑप्शन में आप बायोमैट्रिक सहित आवेदन कर सकते हैं तथा दूसरे विकल्प में आपको बिना बायोमैट्रिक दिये आवेदन करना करना है।
- आप दोनों में जिस विकल्प को चुनना चाहते हैं, उसे चुन सकते हैं।
- हम यहां पहले विकल्प को चुन रहे हैं।
- सबसे पहले आप अपना जिला Select करें।
- अपने ब्लॉक का चयन करें।
- अपने गांव का चयन करें।
- कृषक वर्ग का चुनाव करें।
- अपने लिये जरूरी कृषि यंत्र का चुनाव करें।
- जिस योजना के तहत कृषि यंत्र खरीदना है, उस योजना को Select करें।
- अपना आधार नंबर डालें।
- स्वयं का मोबाइल नंबर Enter करें।
- अब आप अपनी बायोमैट्रिक डिवाइस का चुनाव करें।
- नियम व शर्तों पर सहमति जताने के लिये बॉक्स में टिक का निशान लगायें।
- इसके बाद अंत में Capture Finger पर Click करें।
- इस प्रकार आप Next Page पर पहुंच जाएंगें तथा फिंगर प्रिंट देते ही आपका आवेदन पंजीकृत हो जाएगा। जिसकी सूचना आपको अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो जाएगी।
मध्यप्रदेश किसान अनुदान योजना 2024 के लिये लॉटरी परिणाम कैसे देखें?
मध्यप्रदेश किसान अनुदान योजना लॉटरी परिणाम 2024 देखने के लिये आपको किसान कल्याण पोर्टल पर ऊपर की ओर दिखाई पड़ रही टैब में ‘लॉटरी परिणाम’ संबंधी एक टैब दिखाई देगी। आपको इस टैब पर क्लिक करना है।
आप जैसे ही ऊपर दिये गये लिंक पर क्लिक करेंगें, वैसे ही कृषि यंत्र लॉटरी परिणाम से संबंधित पेज पर पहुंच जाएंगें।
- इस फार्म में आपको सबसे पहले लॉटरी से संबंधित वित्तीय वर्ष चुनना होगा। आप अपना वित्तीय वर्ष चुनें।
- विभाग चुनें।
- जिला चुनें।
- यंत्र का चयन करें।
- कृषक वर्ग चुनें।
- जोत श्रेणीं चुनें।
- अपना जेंडर चुनें।
- लॉटरी दिनांक का चयन करें।
- इसके बाद अपना लॉटरी फार्म Submit बटन पर क्लिक करके जमा सबमिट कर दें।
- आपके द्धारा इतना करते ही पूरा लॉटरी परिणाम आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा।
कृषि यंत्र अनुदान योजना मध्यप्रदेश की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये कहां संपर्क करें?
Krishi Yantra Anudan Yojana Madhya Pradesh Helpline Numbers –
- कृषि यंत्रों के लिये हेल्पलाइन नंबर – 0755 – 4935001
- सिंचाई यंत्रों के लिये हेल्पलाइन नंबर – 0755 – 4935002
किसान कल्याण मुख्यालय का पूरा पता
- कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
- ऑफिस कॉम्पलेक्स, बी – ब्लॉक
- गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास,
- भोपाल – 462023
किसान अनुदान योजना एमपी में आवेदन की स्थिति कैसे देखें
यदि आप एमपी किसान अनुदान योजना के तहत अपने आवेदन की स्थिति देखना चाहते हैं, तो आप किसान कल्याण पोर्टल पर ‘अपने आवेदन की स्थिति देखें’ के Option पर क्लिक करें।
जिसके बाद आपको एक फार्म नजर आएगा।
- यहां आपको अपना अधार नंबर डालना है। यदि आधार नंबर उपलब्ध नहीं है तो आवेदन क्रमांक डालें और फिर खोजें बटन पर क्लिक करें।
- आपके द्धारा इतना करते ही आपके आवेदन पत्र की पूरी डीटेल खुल कर आपके सामने आ जाएगी।
MP Kisan Anudan Yojana Latest News क्या है?
MP Kisan Anudan Yojana Latest News in Hindi : मध्यप्रदेश सरका के द्धारा 27 जुलाई 2020 को योजना से संबंधित एक नया आदेश जारी किया है।
जिसके अनुसार कोविड-19 के कारण बजट की उपलब्धता में कमी आई है। जिसकी वजह से जो आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे तथा जिनकी लॉटरी 5 अगस्त 2020 को जानी थी। इन सभी आवेदनों तथा लक्ष्यों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
चूंकि पूरा प्रदेश कोरोना संकट से जूझ रहा है, लिहाजा अब मांग अनुसार श्रेणीं के अंतर्गत कोई भी नया आवेदन अगले आदेश तक स्वीकार नहीं किया जाएगा।
एमपी किसान अनुदान योजना से जुड़े सवाल जबाब
एमपी किसान अनुदान योजना क्या है?
एमपी किसान अनुदान योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गयी है, इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की तरफ राज्य के किसानो के लिए कृषि यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जायेगी।
एमपी किसान अनुदान योजना का लाभ किसे दिया जाएगा?
एमपी किसान अनुदान योजना का लाभ राज्य किसानो को दिया जायेगा जो अपनी कृषि को आसान बनाने के लिए कृषि यन्त्र खरीदना चाहते है.
एमपी किसान अनुदान योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र खरीदने के लिए कितनी सब्सिडी प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी?
एमपी किसान अनुदान योजना के अंतर्गत किसानो को कृषि यंत्र खरीदने के लिए यंत्र की कीमत के आधार पर 30% से लेकर 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
एमपी किसान अनुदान योजना का लाभ किस विभाग के द्वारा दिया जायेगा?
एमपी किसान अनुदान योजना के अंतर्गत राज्य के किसानो के लिए सब्सिडी पर कृषि यंत्रा खरीदने के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा लाभ प्रदान किया जायेगा।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत किसान कौन से यंत्र सब्सिडी पर खरीद सकते है?
एमपी किसान अनुदान योजना के अंतर्गत किसान कौन से यंत्र सब्सिडी पर खरीद सकते है उसकी लिस्ट ऊपर दी गयी है.
एमपी किसान अनुदान योजना में आवेदन कैसे करें?
एमपी किसान अनुदान योजना में राज्य के जो किसान आवेदन करना चाहते है, वह किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते है. जिसके बारे में ऊपर हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है.
तो दोस्तों यह थी हमारी आज की पोस्ट MP Kisan Anudan Yojana Online Avedan Kaise Kare यदि आप MP Krishi Yantra Anudan Online Apply से संबंधित कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप हमसें कमेंट बॉक्स के जरिये संपर्क कर सकते हैं।