एमपी नि:शक्तजनों विवाह प्रोत्साहन योजना – मध्य प्रदेश राज्य सरकार प्रदेश के नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। जिससे प्रदेश के नागरिकों का समुचित विकास हो सके। और साथ ही प्रदेश और देश के विकास में सहयोग प्राप्त हो सके। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के गरीब और असहाय लोगों नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है।
ऐसे ही एक योजना प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के निशक्त / दिव्यांग नागरिकों के लिए चला रहे हैं। इस योजना का नाम एमपी नि:शक्तजनों विवाह प्रोत्साहन योजना / मध्य प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के विकलांग नागरिकों को विवाह के लिए सरकार की तरफ से ₹200000 की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाती है। ताकि ऐसे निशक्त विकलांग नागरिक अपना विवाह करके गृहस्थ जीवन शुरू कर सकें।
यदि आप मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही निशक्त जनों के लिए एमपी नि:शक्तजनों विवाह प्रोत्साहन योजना दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना, निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, दिव्यांग योजना मध्यप्रदेश, विकलांग विवाह योजना, दिव्यांग के लिए योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। और इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं। तो आप यहां पर बताए जा रहे आसान से स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं। और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
एमपी नि:शक्तजनों विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है? What Is MP Nishaktjan Vivah Protsahan Yojana?
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की विकलांग नागरिकों के लिए मध्य प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का संचालन कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई विकलांग महिला अथवा पुरुष विवाह करते हैं। तो उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से ₹200000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। एमपी नि:शक्तजनों विवाह प्रोत्साहन योजना को 12 अगस्त 2018 में प्रारंभ किया गया था। तब से लेकर आज तक हजारों निशक्त विकलांग नागरिकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जा चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग नागरिकों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं में से यह महत्वपूर्ण योजना है।
इस योजना के परिणाम स्वरुप अब विकलांग नागरिक भी अपने गृहस्थ जीवन का आसानी से संचालन कर सकते हैं। पहले जहां आर्थिक समस्याओं के कारण विकलांग नागरिक अपना विवाह नहीं कर पाते थे। वही अब प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे विकलांग निशक्त नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिससे वह अपने ग्रहस्थ जीवन को आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे पात्र विकलांग नागरिकों को आवेदन करना होता है। इसके पश्चात उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
योजना का नाम | एमपी नि:शक्तजनों विवाह प्रोत्साहन योजना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
प्रारंभिक तिथि | 12 अगस्त 2018 |
लाभार्थी | दिव्यांग विवाह करने वाले |
प्रोत्साहन राशि | 200000 रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन |
Eligibility Criteria for MP Nishaktjan Vivah Protsahan Scheme-
प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एमपी नि:शक्तजनों विवाह प्रोत्साहन योजना (दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना) के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कुछ पात्रता मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं। जिसके अंतर्गत पात्र नागरिकों को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा –
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर्ता को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदनकर्ता संविधान के 1995 की धारा में परिभाषित 40% या उससे अधिक निशक्त / विकलांग होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता में पुरुष 21 वर्ष और महिला 18 वर्ष से अधिक उम्र के होने चाहिए।
- ऐसे पात्र नागरिक का विवाह धार्मिक रीति-रिवाज, सामाजिक रीति अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से किया गया हो।
- आवेदनकर्ता आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
यह भी जानें –
एमपी दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना नियम एवं शर्तें – MP Nishaktjan Vivah Protsahan Scheme Terms and Conditions
पात्रता मापदंड के अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए अन्य शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। जो इस प्रकार हैं –
- मध्य प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ निशक्त नागरिक अपने जीवन काल में केवल एक बार ही प्राप्त कर सकते हैं। विधवा तलाकशुदा अथवा विधुर होने की स्थिति में यदि इससे पहले इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। तो उन्हें द्वारा इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना ( एमपी नि:शक्तजनों विवाह प्रोत्साहन योजना ) का लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम 40% विकलांगता होना आवश्यक है।
- पति-पत्नी दोनों में से किसी एक व्यक्ति का विकलांग होने पर वही व्यक्ति आवेदन करेंगा। जो विकलांग है। और यदि दोनों ही विकलांग हैं तो इसके लिए संयुक्त रुप से आवेदन करेंगे।
- इसके साथ ही भारतीय संविधान के अधिनियम 1954 के अंतर्गत एवं बनाए गए नियम 2008 के अंतर्गत विवाह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। और यदि विवाह धार्मिक, सामाजिक रीति – रिवाजों के अनुसार किया गया है। तो उसके लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- यदि कोई आवेदनकर्ता संयुक्त रूप से आवेदन करता है। तो पति के मूल निवास स्थान जहां उसका स्थाई पता होगा। उसी जिले में इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को विवाह संपन्न होने के 1 वर्ष की अवधि के अंदर ही आवेदन करना होगा। अन्यथा इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पश्चात यदि विवाह विच्छेद / तलाक 5 वर्ष से पूर्व होता है। तो लाभार्थी को सरकार को धनराशि वापस करना होगा। और यदि आवेदनकर्ता द्वारा धनराशि वापस नहीं की जाती है। तो ऐसी स्थिति में भू-राजस्व की बकाया की तरह ही सहायता धनराशि वसूल की जाएगी।
यह भी जानें –
मध्य प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता धनराशि –
मध्य प्रदेश विकलांग विवाह सहायता के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि कुछ इस प्रकार है –
- यदि दंपत्ति में से कोई एक व्यक्ति विकलांग / निशक्त है। और एक व्यक्ति सामान्य है। तो ऐसे विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ₹200000 की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी।
- इसके साथ ही यदि दोनों दंपत्ति ही निशक्तजन / विकलांग है। तो संयुक्त रुप से दंपति को ₹100000 की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी।
एमपी नि:शक्तजनों विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज – Documents required for MP Nishaktjan Vivah Protsahan Scheme –
मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है –
- मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति
- डॉक्टर द्वारा जारी किया गया विकलांग प्रमाण पत्र की छायाप्रति
- आयकरदाता ना होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
- आयु से संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति
- निशक्त विकलांग दंपति का संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटो
- विधवा अथवा विधुर होने की स्थिति में पति और पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति
- तलाक शुदा होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा जारी आदेश की छायाप्रति
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
यह भी जानें –
एमपी दिव्यांग विवाह योजना की सहायता राशि प्रदान करने की प्रक्रिया – Procedure for providing assistance to MP Nishaktjan Vivah Protsahan Scheme
इस योजना के अंतर्गत सहायता धनराशि प्रदान प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को जिला के संयुक्त संचालक, उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग को निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होता है। विभाग द्वारा आवेदन की स्वीकृति उसके पात्रता को जांच करने के पश्चात की जाती है। आवेदन पत्र का निराकरण की सीमा सरकार द्वारा 15 कार्य दिवस निर्धारित की गई है।
नोट – निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना ( एमपी नि:शक्तजनों विवाह प्रोत्साहन योजना ) के अंतर्गत आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन विवाह के पश्चात किया जाता है। निशक्त जनों द्वारा यदि विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत भी किया जाता है। तो भी उन्हें निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के साथ प्रदान किया जाता है।
एमपी नि:शक्तजनों विवाह प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? How to apply online For MP Nishaktjan Vivah Protsahan Scheme?
यदि आप मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र हैं। और आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आप यहां बताए जा रहे आसान से स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं। और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर https://www.sparsh.mp.gov.in/ जाना होगा। आप चाहें तो यहां क्लिक करके डायरेक्ट भी जा सकते हैं।
- वेबसाइट पर पहुंचने के पश्चात आपको नीचे दिखाई गई इमेज की तरह निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। जहां पर इस योजना के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही आपको साइट पर में निशक्त विवाह के लिए आवेदन का लिंक दिखाई देगा। जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहां पर यदि आवेदनकर्ता में केवल एक व्यक्ति विकलांग है। तो सिंगल एप्लीकेशन पर क्लिक करें और यदि दोनों पति-पत्नी विकलांग है। तो जॉइन एप्लीकेशन पर क्लिक करें।
- यदि आवेदनकर्ता का पंजीकरण स्पर्श पोर्टल पर नहीं है। तो आवेदक को स्पर्श पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा। जिसके लिए आवेदनकर्ता रजिस्टर लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण कर सकते हैं।
- सिंगल और जॉइंट एप्लीकेशन में से किसी एक का चयन करें। इसके पश्चात आपको अपने 9 अंकों की समग्र ID भरना होगा।
- इसके पश्चात आपको अपना फोटो अपलोड करना है। और फिर आपको अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर भरना होगा।
- यदि आपने अपना विकलांगता प्रमाण पत्र पहले ही अपलोड किया है। तो यहां पर दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं।
- इसके पश्चात आप अपने पति या पत्नी की समग्र ID को भरना होगा। और साथ में ही अन्य जानकारी भरनी होगी।
- मैरिज डिटेल्स के अंतर्गत आपको विवाह की तारीख, विवाह का स्थान आयु आदि फिल करना होगा।
- और इनकम डिटेल्स में अपनी वार्षिक आय भरनी होगी।
- इसके साथ ही अटैचमेंट में आपको अपने पासबुक की फोटो कॉपी, संयुक्त फोटो, विवाह प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- और उसके बाद आपको घोषणापत्र पर टिक करके सेव बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आपका आवेदन ऑनलाइन समिट हो जाएगा। और आप को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
MP Nishaktjan Vivah Protsahan Yojana FAQ
एमपी नि:शक्तजनों विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?
इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई विकलांग महिला अथवा पुरुष विवाह करते हैं। तो सरकार की तरफ उन्हें गृहस्थी बसाने लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
एमपी नि:शक्तजनों विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाएगी?
इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार विकलांग नागरिकों के लिए विवाह करने पर ₹200000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
क्या एमपी नि:शक्तजनों विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ राज्य का कोई भी नागरिक ले सकता है?
जी नहीं इस योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवार के विकलांग नागरिकों को ही दिया जाएगा।
क्या हर विकलांग नागरिक एमपी नि:शक्तजनों विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ ले सकता है?
MP Nishaktjan Vivah Protsahan Yojana का लाभ लेने के लिए कम से कम 40% विकलांगता होना आवश्यक है।
MP Nishaktjan Vivah Protsahan Yojana में आवेदन कैसे करें?
MP Nishaktjan Vivah Protsahan Yojana का लाभ लेने के लिए आप वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में ऊपर स्टेप बाय स्टेप दिया गया है।
क्या MP Nishaktjan Vivah Protsahan Yojana में ऑफलाइन आवेदन कर सकते है?
अगर आप इस योजना में ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो जिला के संयुक्त संचालक, उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग में जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी। उसके पश्चात आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
तो दोस्तों यह थी मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही एमपी नि:शक्तजनों विवाह प्रोत्साहन योजना -मध्य प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में आवश्यक जानकारी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही यदि आपका किसी भी प्रकार का सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम जल्द ही आपके सवालों का जवाब देंगे।। धन्यवाद।।
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Thank u anup ji pichle sawal ka jawab dene ke liye ek sawal or he mera ki yadi mere pass document pure he yadi me vivah protsahan ke form submit karu sparsh portal pr to kya 15 din ki avadhi me muje labh milega ya nahi
labh milane ka time kai baton par depend karta hai. jaise aapne apply kar diya aur sara kuch sahi ho aur aapka application accept bhi kar liya jaye lekin vibhag me fund n ho to gov dvara fund milne me time lagega. baki amtaur pr 45,50 din me yojana ka labh mil jata hai lekin fix nhi hai. ha 15 din ke andar aapko form accept hua hai ya reject hua hai iski jankari mil jayegi.
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Mene love merige kiya he st ki ladki se me sc jati ka hu mujhe jo dusri samaj ki ladki se shadi karne pe jo 2 lakhs rupye ki rashi prapt hoti he mujhe ohi yojna ka lab chaiye
Sparsh abhiyan mujhe ek farzi website lgti he kyu ki q ki iska iska web http//: dikhati he or connection bhi insecure dikhati he esa kyu he bhai ,fir mene hearing aid ke liye bhi es pr apply kiya pr 15-20 din ho chuke he meri application pr abhi tak aage proses nhi huyee
nitin ji https://www.sparsh.mp.gov.in farji website nhi hai. ye government ki official website hai. holanki gov employee dhyan nahi dete. user ki query ka answer nahi dete. baki jo insecure connection dikhata hai vo ssl error ke karan dikhata hai. website pr ssl install nhi hai jo ki secure connection pradan karta hai.
hii