मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना 2024 :- कोरोना की वजह से देश में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। इस महामारी के देश के कई परिवार उजड़ गए। किसी परिवार का कमाऊ मुखिया नहीं रहा तो किसी में सिर्फ बुजुर्ग ही बचे। कई बच्चों ने अपने मां बाप को खो दिया। उन्हें दर-दर भटकना पड़ा। ऐसे ही परिवारों की सहायता के लिए दिल्ली सरकार आगे आई हैं। उसने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है। आज इस पोस्ट में हम आपको इसी योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए, शुरू करते हैं-
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना क्या है?
दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 22 जून, 2021 को इस कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का शुभारंभ किया है। इससे पहले वे इस योजना को शुरू करने के संबंध में 18 मई, 2021 को घोषणा कर चुके थे। आपको बता दें कि इस मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का जिम्मा समाज कल्याण विभाग पर है। इस योजना के माध्यम से सरकार की ओर से उन सभी नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिनके परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है।
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योजना का नाम | मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना |
राज्य | दिल्ली |
कब शुरू हुई | 18 मई 2021 |
सहायता राशि | 2500 रुपये प्रतिमाह |
एकमुश्त राशि | 50000 रुपये |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
उद्देश्य | कोरोनावायरस से हुए मृतक परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | दिल्ली नागरिक |
वेबसाइट | https://edistrict.delhigovt.nic.in/ |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों |
आवेदन फॉर्म | यहां से डाउनलोड करे |
इस योजना के तहत ₹50,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को ₹2500 प्रति माह पेंशन का भी प्रावधान किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि उन्हें आर्थिक तौर पर अधिक समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही 25 वर्ष का होने तक बच्चों की शिक्षा व्यवस्था भी ठीक प्रकार से हो सके।
योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तें
प्रत्येक सरकारी योजना की तरह मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता का लाभ उठाने के लिए भी लाभार्थी को कुछ शर्ते पूरी कर ली होंगी, जो किस प्रकार से हैं-
- सबसे पहली शर्त यह कि आवेदक को दिल्ली का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से हुई हो।
- समाज कल्याण विभाग की अन्य योजनाओं जैसे विधवा पेंशन योजना, वृद्ध पेंशन योजना आदि का लाभ उठाने के साथ ही इस योजना का भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
योजना का लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज
मित्रों, आपको यह भी बता दें कि इस योजना का लाभ आपको तभी मिलेगा, जब आप इससे जुड़े सभी तरह के दस्तावेज अपने आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न कर देंगे
यह आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
- कोरिया वायरस संक्रमण की वजह से मृत्यु का प्रमाण मसलन rt-pcr रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट आदि।
- मृतक एवं आवेदक के बीच संबंध के प्रमाण का दस्तावेज।
- आवेदक के बैंक खाते का ब्योरा।
- आवेदक के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
- आवेदक का मोबाइल नंबर।
- आवेदक की आधार कार्ड संख्या।
- लाभार्थी एवं मृतक का निवास प्रमाण पत्र।
नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर विचार
मित्रों, हम आपको बता चुके है कि इस योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा, जबकि परिवार का मृतक सदस्य ही कमाऊ हो और उसकी मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई हो। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से प्रभावित परिवार के सदस्यों को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा नीति के अनुसार सरकार मृतक सदस्य के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी जरूरतें पूरा करने का भी प्रयास करेगी।
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योजना के तहत आवेदन के लिए लांच होगा पोर्टल
दोस्तों, दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की ओर से यह कहा गया है कि फिलहाल पोर्टल की जांच-परख की जा रही है। जल्दी ही इस पोर्टल को लांच कर दिया जाएगा। उनका दावा 29 जून, 2021 तक इस पोर्टल को लांच कराने का था, लेकिन इसमें कुछ और समय लग सकता है। सभी लाभार्थी इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, जो व्यक्ति स्वयं पोर्टल पर आवेदन करने में समर्थ नहीं हैं, अधिकारी ऐसे लोगों के घरों का दौरा करेंगे। उनसे आवेदन कराएंगे। इस तरह से दिल्ली सरकार का लक्ष्य यह है कि सभी लाभार्थियों को इस योजना का लाभ सुनिश्चित हो। ताकि वह अपने आगे का जीवन सरलता के साथ बिता सकें। उन्हें आर्थिक तौर पर अधिक कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।
CSC, e-district पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे आवेदन
मित्रों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन समाज कल्याण विभाग, जन सेवा केंद्र यानी सीएससी (common service center) या E-district पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता हैं। आपको बता दें कि E-district पोर्टल के जरिए आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से है-
- सर्वप्रथम आपको e-district पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.delhigovt.nic.in पर जाना होगा।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- यहां आपको मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के option पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने application form खुल जाएगा।
- आपको application form में पूछी गई सारी जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि भरनी होगी।
- इसके पश्चात आपको आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद submit के option पर click कर दें।
- इस प्रकार आपका मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लिए आवेदन पूरा हो जाएगा।
इन स्थितियों में लाभार्थियों को मिलेगा योजना का लाभ
दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता का लाभ किन स्थितियों में और किस-किस को प्रदान किया जाएगा। इसका ब्योरा इस प्रकार से है-
पति की मृत्यु होने पर-
मित्रों, आय अर्जित करने वाले पति की कोरोना संक्रमण की वजह से मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता जीवन भर प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उसे विधवा पेंशन योजना का लाभ भी मिलेगा।
पत्नी की मृत्यु होने पर–
कोरोना संक्रमण के कारण आय अर्जित करने वाली पत्नी की जान जाने पर उसके पति को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता जीवन भर प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है।.
माता या पिता की मृत्यु होने पर-
यदि किसी बच्चे के माता-पिता में से कोई एक ही जीवित था और उसकी मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये की आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई है।
माता-पिता की मृत्यु होने पर-
यदि किसी बच्चे के माता-पिता की मृत्यु होने पर प्रत्येक बच्चे को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यहां आवश्यक है कि माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई हो। दूसरे की मृत्यु यदि पहले ही किसी और वजह से हो गई हो तो उसे इसका लाभ दिया जाएगा।
बेटे या बेटी की मृत्यु होने पर-
यदि कोरोना की वजह से आय अर्जित करने वाले बेटे या फिर बेटी की मृत्यु हो जाती है तो व्यवस्था के तहत उनके माता-पिता को जीवन भर 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा माता-पिता वृद्ध पेंशन योजना का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे।
भाई या बहन की मृत्यु होने पर-
यदि आय अर्जित करने वाले भाई या बहन की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित भाई या बहन को जीवन भर 2500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। लेकिन यह मदद तभी दी जाएगी, जब आश्रित भाई या बहन मानसिक या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हो।
अन्य राज्यों में भी कोविड प्रभावितों के लिए चलाई गई हैं योजनाएं
मित्रों, आपको बता दें कि केवल दिल्ली ही ऐसा राज्य नहीं है, जहां पर कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों की आर्थिक सहायता की जा रही हो। इससे पहले उत्तराखंड सरकार भी अपने यहां कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु के गाल में समाने वाले लोगों के बच्चों, उनके आश्रितों के लिए वात्सल्य योजना ला चुकी है। उसमें भी एकमुश्त सहायता और बच्चों की शिक्षा आदि जरूरतों को लेकर प्रावधान किया गया है। वहां यह योजना लागू हो चुकी है।
दिल्ली में कोरोना की वजह से भयावह रही स्थिति
कोरोना की दूसरी लहर में अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी बड़ी संख्या में लोगों की जानें गईं। आपको बता दें कि अभी तक दिल्ली में कुल 14.3 लाख मामले सामने आए हैं, जिनमें से 14.1 लाख ठीक हुए हैं। यदि मौतों की बात करें तो दूसरी लहर में कुल 24,967 लोगों की जानें गई हैं। मौतों का यह आंकड़ा कम नहीं है।
दिल्ली में जून की शुरुआत से संक्रमण दर में कमी आनी शुरू हुई है। लेकिन अब ताजा खतरा डेल्टा प्लस वेरिएंट का उत्पन्न हो गया है। हालांकि विशेषज्ञ इसे दूसरी लहर जितना खतरनाक नहीं मान रहे। अलबत्ता, सरकार किसी भी तरह की आशंका को देखते हुए इससे निपटने की तैयारियों में लगी है।
विशेषज्ञों ने तीसरी लहर की आशंका भी जताई है। और यह भी बताया है कि इसका असर बच्चों पर देखने को मिल सकता है। लिहाजा, सरकार सभी बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए अस्पताल और दूसरी जरूरतों पर ध्यान दे रही है। उम्मीद है कि वह इससे प्रभावी तरीके से निपटेगी। उसे कोरोना प्रभावितों के लिए कोई नई योजना चलाने की नौबत पेश नहीं आएगी।
मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की घोषणा और शुभारंभ कब हुआ?
इस योजना की घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 18 मई, 2021 को और शुभारंभ 22 जून, 2021 को किया है।
मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत कितनी सहायता राशि दी जाती है?
इस योजना के अंतर्गत 50 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता राशि के साथ ही 2500 रुपए प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया गया है।
इस योजना के लाभार्थी कौन होंगे?
केवल दिल्ली के स्थाई निवासी ही इस योजना के दायरे में आएंगे।
क्या सभी तरह के मृतक आश्रितों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा?
जी नहीं, केवल कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से मृत्यु का शिकार हुए आश्रितों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
क्या पति की मृत्यु पश्चात इस योजना का लाभ लेने वाली महिला को विधवा पेंशन का लाभ मिलेगा?
जी हां, वह इस योजना के साथ ही विधवा पेंशन योजना का भी लाभ उठा सकेंगी।
साथियों, यह थी मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के बारे में जानकारी। उम्मीद है कि यह पोस्ट आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आप इसी तरह की कोई अन्य जानकारी हम से चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में विषय का नाम लिख सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा की तरह स्वागत है। ।।धन्यवाद।।