नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के बाद किसी की भी सबसे बड़ी पूंजी उसका पीएफ होता है। आज हम जानते हैं कि नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ का पैसा कैसे निकाला जा सकता है। PF निकालने का आवेदन करने के लिए आवेदक रिटायर होना चाहिए या कहीं नौकरी नहीं कर रहा होना चाहिए। नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद आप 75% पीएफ और बाकी 25% दो महीनों के बाद निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको पफ फॉर्म डाउनलोड करके ऑफिस में जमा करना होगा या फिर आप ऑनलाइन पफ निकल सकतें हैं।
पीएफ क्या है? What is PF?
पीएफ अथवा प्रोविडेंट फंड मतलब भविष्य निधी वह धन होता है जिसके भरोसे नौकरी पेशा लोग रिटायरमेन्ट के बाद की जिदंगी प्लान करते हैं। हर महीने आपकी बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत कटकर इस फंड में जमा होता है। इतनी ही राशि आपका एम्प्लॉयर भी इस फंड में भरता है। हालाँकि 20 कर्मचारियों से कम वाली कम्पनी में यह फंड नहीं होता है।
ईपीएफ कैसे निकालें? पफ फॉर्म डाउनलोड, EPF Withdrawal Process in Hindi –
आप पीएफ फंड निकालने के लिए ऑनलाइन भी आवेदन दे सकते हैं। पर इसके लिए आपका UAN (Universal Account Number) आधार से लिंक होना चाहिए। आप UAN portal पर जाकर आधार से UAN लिंक करवा सकते हैं।
ऑनलाइन पीएफ निकालने में आपको तीन विकल्प मिलते हैं –
- PF Advance (Form – 31)
- Only PF Withdrawal- Form 19
- Only Pension Withdrawal- Form 10C
यह भी जानें –
PF Advance (Form – 31) –
Form 31 की मदद से पीएफ की अग्रिम निकासी के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। इसके तहत आप नौकरी के दौरान भी PF का कुछ पैसा निकाल सकते हैं। आपातकालीन जरूरतों, शादी अथवा पढ़ाई के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल कर आप पीएफ निकाल सकते हैं। नौकरी ना होने की स्थिति में भी इसी फॉर्म के जरिये आप पैसा निकाल सकते हैं।
- UAN Portal पर जाकर अपने Uan नम्बर और पासवर्ड से लॉगिन करें। वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लीक करें।
- मेन्यू में से “Online Services” पर क्लिक करें व “Claim (Form-31, 19 और 10C) चुनें।
- आवेदक की जानकारी आपके स्क्रीन पर आ जायेगी, अब यहां आप अपने बैंक अकाउंट नम्बर के आखिर के चार अंक डालें और “Verify” पर क्लिक करें।
- “Certificate of Undertaking” को स्वीकार कर आगे बढ़ें।
- अब “Proceed for Online Claim” पर क्लिक कर आगे बढ़ें।
- PF advance (form 31) को चुनें। अब एक नई विंडो खुल जाएगी।
- यहां आपको अग्रिम निकासी के लिए वजह देनी होगी। जिन वजहों के लिए आप पीएफ नहीं निकाल सकते वो लाल में अंकित होंगी। इसके बाद आपकी कम्पनी आपके आग्रह को अनुमति देगी। जिसके बाद आपका पीएफ का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जायेगा।
यह भी जानें –
Only PF Withdrawal- Form 19 – पफ फॉर्म डाउनलोड 19
Form 19 की मदद से आप अपने PF का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इस फॉर्म का इस्तेमाल रिटायरमेंट के समय करना चाहिए। इसे Final PF Settlement भी कहते हैं। आप रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद इस form की मदद से पीएफ निकाल सकते हैं।
- UAN Portal पर जाकर अपने UAN नम्बर और पासवर्ड से लॉगिन करें। वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लीक करें।
- मेन्यू में से “Online Services” पर क्लिक करें व “Claim (Form-31, 19 और 10C) चुनें
- आवेदक की जानकारी आपके स्क्रीन पर आ जायेगी, अब यहां आप अपने बैंक अकाउंट नम्बर के आखिर के चार अंक डालें और “Verify” पर क्लिक करें।
- “Certificate of Undertaking” को स्वीकार कर आगे बढ़ें।
- “Only PF withdrawl (Form 19) ” विकल्प को चुनें।
- एक नया फॉर्म खुलेगा जहां आपको अपना पूरा एड्रेस और “Get Aadhar OTP” पर क्लिक करना होगा।
- आधार से लिंक आपके फोन नम्बर पर एल OTP SMS के जरिये चला जायेगा।
- OTP डाल कर आगे बढ़ें। एक reference नम्बर आएगा, इसे सुरक्षित रख लें अपने पास।
- इसके 20-25 दिनों के बाद आपके UAN से जुड़े बैंक खाते में पैसे आ जाएंगे।
यह भी जानें –
ऑफलाइन पीएफ कैसे निकालें? How to withdraw online pf?
आपका पीएफ निकलवाने की जिम्मेदारी आपकी कम्पनी के HR डिपार्टमेंट की होती है। पर आप खुद भी ऑफलाइन PF का पैसा निकाल सकते हैं।
- इसके लिए आपको सीधा अपने यहां के क्षेत्रीय पीएफ दफ्तर में जाकर PF withdrawl form भरना होगा।
- पर इस फॉर्म को भरने पर आपको अपनी पहचान साबित करनी होती है। इसके लिए आप निम्नलिखित तीन में से किसी एक से अपनी identity attest करवानी होती है।
- बैंक मैनेजर / गजेटेड ऑफिसर / मजिस्ट्रेट/ पोस्टमास्टर/ पंचायत प्रमुख/ पब्लिक नोटरी इनसे अपनी पहचान अटेस्ट करवाकर आप withdrawl form स्थानीय PF ऑफिस में जमा करवा सकते हैं।
- पीएफ निकालने के इस तरीके में फ्रॉड होने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसलिए स्थानीय दफ्तर आपसे स्वतः PF निकालने की वजह पूछेगा। आप इसमें आपकी कम्पनी द्वारा सहयोग ना किया जाना लिख सकते हैं।
- ऑफलाइन पीएफ निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें आपको अपनी कम्पनी और ईपीएफओ ऑफिस के कई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
- यह कम्पनी के HR डिपार्टमेंट का काम होता है, तो अगर किसी ने बिना नोटिस दिए नौकरी छोड़ दी, या किसी कर्मचारी या अफसर से गलत व्यवहार रखने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। हो तो उसे पीएफ निकालने में दिक्कत आ सकती है। उसकी कम्पनी जानबूझ कर उसका पीएफ अटकाने की कोशिश कर सकती है।
यह भी जानें –
PF निकालने के लिए कुछ अन्य सुझाव –
अगर आप अपने पीएफ पर टैक्स बचाने चाहते हैं तो ऑनलाइन form भरने से पहले 15 G की दो प्रतियां भी अटैच कर दें। 50,000 से ज्यादा राशि व पांच वर्ष से कम की नौकरी में आपको इस फार्म की मदद से टैक्स छूट मिल जाएगी। ईपीएफ निकालने में देर ना करें। इसकी वजह से आपको कई परेशानिया झेलनी पड़ सकती हैं।
ऑफलाइन आवेदन में अगर आपका तत्कालीन एड्रेस आपकी कम्पनी के पते से अलग है तो आपको दिक्कत आ सकती है। आपका ईपीएफ का पूरा प्रोसेस आपकी कम्पनी के पते के शहर में होगा।
नौकरी छोड़ने के वर्षों बाद ईपीएफ निकालने में आपको अपने PF नम्बर आदि जानकारियां निकलने में दिक्कत आ सकती हैं। लम्बे समय हो जाने के कारण आपकी कम्पनी आपको सहयोग करने से मना कर सकती है।
पीएफ का पैसा निकालने के लिए कई बार आपको एक से ज्यादा बार फॉर्म भरना पड़ा सकता है। ऐसे में पैसा निकालने से पहले एक साल रुकने की स्थिति में आपको एक बार में ही सारा पैसा मिल जाता है।
पीएफ निकालने से पहले सोंचें –
- क्या आपको सच में PF की जरूरत है? अगर आप रिटायर नहीं हुए हैं तो अनावश्यक पीएफ का पैसा निकालने से बचें। यह पैसा आपके भविष्य के लिए है। अति-आवश्यक जरूरत में ही PF का पैसा निकालें।
- Form 31 का इस्तेमाल करके अग्रिम पीएफ निकालने से बचें।
- नौकरी बदलने के दौरान PF ना निकाले।
- पीएफ की राशि पर आपको ब्याज भी मिलता है। जितने समय तक यह राशि अकाउंट में रहेगी, तब तक आपको ब्याज मिलता रहेगा।
पीएफ फॉर्म डाउनलोड करें – Download PF Form
यदि आपको पफ फॉर्म डाउनलोड करने की आवश्यकता है तो आप नीचे दी गई लिंक पर क्लीक करके पफ फॉर्म डाउनलोड कर सकतें हैं।
पफ फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लीक करें।
दोस्तों इस लेख के माध्यम से आपको बताया गया है कि आप अपना नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ कैसे निकालें? Online EPF Withdrawal Process in Hindi पफ फॉर्म डाउनलोड कैसे करें आप दी हुई जानकारी को अपना कर आसानी से अपना पीएफ निकाल सकेंगे। अगर आप इस विषय से संबंधित कोई अन्य सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हम जल्द से जल्द आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपको यह जानकारी पसंद आती है, तो आप इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।। धन्यवाद।।
हैलो सर, हमारा राजीनामा एक्सेप्ट नहीं किया है और राजीनामा देके हमें 3 महीनों के ऊपर हुआ है तो क्या हम अपना पीएफ निकाल सकते है क्या? क्या कंपनी पीएफ के लिए कुछ बढ़ाए उत्पन्न कर सकती है क्या? अगर हम अपना पीएफ निकाल सकते है तो कैसे निकाले? कोई ऑप्शन हो सकता है? कृपया हमें सुझाव दीजिए धन्यवाद ।
Ydi apka una number adhar card se link hai to aap online apna paisa nikal skte hai. Baki kisi trh se bhi Company koi badha utpann nahi kar skti. Apka paisa hai aap jab chahe nikal skte hai.
Dear sir main dudy se risain de diya hu mera office patna ka jo ki main offline form diya 16/10/2019 ko sir mera pf kitna din me ayega plz plz help mee sir
aap dusari jagh job karege to vaha bhi aapka yhi pf account rhega aur aapka isi me pf ka paisa jama hoga. baki aap ydi pf ka paisa nikalana chahte hai to iske liye aap online apply bhi kar skte hai aap ye padhe –Online PF Kaise Nikale? PF Ka Paisa Online Kaise Nikale? EPF Online Kaise Nikalte Hai?
मैं अगर पीएफ ऑफिस जाकर पैसा निकालना चाह तो निकल सकता है क्या यही जानकारी चाहता हूं मैं मुझे ऑनलाइन पैसा नहीं निकालना आता है
Ha aap office jakar bhi paise nikalne ke liye apply kar skte hai.
सर मी online Pf काढलेला आहे मोबाईलवरून फॉर्म 31भरुन पण बाकीचा Pf काढणे आहे तो कसा एंजेन्ट नाही बोलतो please sir सांगा
Pension अंशदान कब our kaise nikale