पीएफ से संबंधित शिकायत कहां व कैसे करें? PF शिकायत ऑनलाइन कैसे दर्ज करें?

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नौकरीशुदा व्यक्ति के लिए उसका पीएफ उसके भविष्य का बड़ा सहारा होता है। इसमें उसके वेतन के अंशदान के साथ ही कंपनी भी अपना योगदान करती है। कई विशेष परिस्थितियों में पीएफ निकालने की भी सुविधा सरकार की ओर से प्रदान की गई है।

लेकिन दोस्तों यदि आपको पीएफ से किसी किस्म की शिकायत है तो आप कहां शिकायत करें? क्या कहा आपको इस संबंध में जानकारी नहीं? तो भी चिंता न करें। आज इस पोस्ट में हम आपको इसी संबंध में विस्तार से बताएंगे कि आप पीएफ की शिकायत कहां व कैसे कर सकते हैं? (Where and how to file complaint related to PF) आइए, शुरू करते हैं-

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पीएफ खाताधारक को किस प्रकार की शिकायतें होती हैं? (What type of complaints pf account holders have?)

मित्रों, सबसे पहले आपको यह जानकारी देते हैं कि पीएफ खाताधारक (PF account holder) को किस प्रकार की शिकायत/ग्रीवांस (complaint/grievance) हो सकता है। यह कई प्रकार का होता है, जैसे-ईपीएफ निकालना चाह रहे थे, लेकिन नहीं निकल पा रहा है। या समयावधि बीत जाने के बाद भी पीएफ निकासी (PF withdrawal) के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

खाते की केवाईसी (KYC) नहीं हो पा रही अथवा पीएफ खाता ट्रांसफर (PF account transfer) के संबंध में कोई दिक्कत आ रही है तो इन सब दिक्कतों के समाधान के लिए पीएफ खाताधारक अपनी शिकायत दर्ज (complaint file) करा सकता है।

पीएफ से संबंधित शिकायत कहां व कैसे करें? PF शिकायत ऑनलाइन कैसे दर्ज करें?

शिकायत दर्ज करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होगी? (What things are needed to file a complaint?)

अब आप यह अवश्य जानना चाहते होंगे दोस्तों कि ईपीएफ (EPF) से संबंधित किसी भी शिकायत को दर्ज करने के लिए आपको किन चीजों की आवश्यकता होगी? हम आपको बता देते हैं। इसके लिए आपके पास आपका यूएएन नंबर (UAN number) यानी यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (universal account number) होना चाहिए।

यदि आपके सिंगल यूएएन (UAN) में कई पीएफ नंबर (PF number) जुड़े हैं तो जिस पीएफ नंबर से जुड़ी शिकायत आपको करनी है, उसे निकालकर रखें। यदि आप ईपीएस पेंशनर (EPS pensioner) हैं तो आपको शिकायत दर्ज करने के लिए अपना पीपीओ (PPO) यानी पेंशन पेमेंट आर्डर (pension payment order) निकालकर रखना होगा।

पीएफ से जुड़ी शिकायत हो तो कहां व कैसे दर्ज करें? (Where and how to file complaint related to PF?)

मित्रों, इन दिनों आनलाइन (online) का जमाना है । ऐसे में ईपीएफओ से जुड़ी कई सुविधाएं (facilities) आनलाइन कर दी गई हैं। जैसे पीएफ निकासी के लिए आवेदन करना, पीएफ ट्रांसफर के लिए आवेदन, अपना स्टेटस ट्रैक करना आदि।

ऐसे में यदि आपको आपके पीएफ खाते से जुड़ी कोई शिकायत है तो वह भी आप आनलाइन दर्ज करा सकते हैं। आप ईपीएफओ के ग्रीवांस पोर्टल (EPFO’s grievance portal) epfigms.gov.in पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह स्टेप्स फाॅलो (steps follow) करने होंगे-

  • सबसे पहले ईपीएफओ के ग्रीवांस पोर्टल epfigms.gov.in पर जाएं। यहां होम पेज (home page) पर रजिस्टर ग्रीवांस (register grievance) पर क्लिक करें।
पीएफ से संबंधित शिकायत कहां व कैसे करें? (Where and how to file complaint related to PF)
  • -अब आपके सामने नया पेज (new page) खुल जाएगा।
  • -आपको यहां अपने उस स्टेटस (status) को चुनना है, जिसके बतौर आप शिकायत दर्ज कर रहे हैं। जैसे पीएफ मेंबर (PF member), ईपीएस पेंशनर (EPS pensioner), एंप्लायर (employer), अन्य (others) आदि। आपको बता दें कि अन्य स्टेटस का आप्शन तभी चुनें जब आपके पास यूएएन/पीपीओ (UAN/PPO) यानी पेंशन पेमेंट आर्डर न हो।
पीएफ से संबंधित शिकायत कहां व कैसे करें? (Where and how to file complaint related to PF)
  • -ईपीएफओ सदस्य के रूप में एकाउंट संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए पीएफ मेंबर (PF member) को सेलेक्ट करें।
  • -इसके पश्चात अपना यूएएन एवं सिक्योरिटी कोड (UAN and security code) डालकर गेट डिटेल्स get (details) पर क्लिक करें।
  • -अब यूएएन से लिंक आपका व्यक्तिगत ब्योरा (personal details) आपके सामने मानीटर पर आ जाएगा।
  • -अब आपको गेट ओटीपी (get otp) पर क्लिक करना होगा।
  • -इसके बाद आपको ईपीएफओ में दर्ज आपके मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी (mobile number/email id) पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। आपको इसे डालकर वेरिफाई (verify) करना होगा।
  • -इसके बाद आपसे आपका व्यक्तिगत ब्योरा (personal details) मांगा जाएगा।
पीएफ से संबंधित शिकायत कहां व कैसे करें? (Where and how to file complaint related to PF)
  • -यह विवरण दर्ज करने के पश्चात उस पीएफ नंबर पर क्लिक करें, जिसके संबंध में आपको शिकायत करनी है।
  • -अब आपको स्क्रीन पर एक पाॅप अप (pop up) दिखेगा। इसमें आपको ग्रीवांस रिलेटेड टू (grievance related to) के आगे कई आप्शन (option) दिखाई देंगे। जैसे-पीएफ आफिस (pf office), एंप्लायर (employer), ईडीएलआई (EDLI) यानी एंप्लाई डिपाजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (employee deposit linked insurance) एवं प्री पेंशन (pre pension)। आप उस विकल्प को चुनें, जिससे आपकी शिकायत जुड़ी है।
  • -अब आपको ग्रीवांस कैटेगरी (grievance category) को चुनकर यहां अपनी शिकायत (complaint) लिखनी होगी
  • -यदि आपके पास आपकी शिकायत से संबंधित कोई सुबूत (proof) नहीं हैं तो जाने दें। यदि कोई सुबूत है तो उसे भी अपलोड (upload) कर सकते हैं।
  • -शिकायत लिखने के पश्चात आपको एड (add) आप्शन दिखाई देगा। इस पर टैप (tap) करने के पश्चात सबमिट (submit) के आप्शन पर क्लिक करे दें।
  • -इस प्रकार आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी।
  • -आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं ईमेल पर आपकी शिकायत से संबंधित कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर (complaint registration number) आ जाएगा। इसे आप भविष्य में संदर्भ (future reference) के तौर पर इस्तेमाल (use) कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसकी फोटो खींचकर अपने पास रख सकते हैं या फिर अपनी सुविधा के अनुसार कहीं नोट (note) करके रख सकते हैं। यदि कभी आपके मोबाइल में गड़बडी होती है तो यह नोट किया हुआ आपके काम आएगा।

क्या शिकायत दर्ज करने के लिए कोई टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है? (Is there any toll free number also issued to file complaint?)

दोस्तों, आप यदि चाहें तो ईपीएफओ (EPFO) के ट्विटर हैंडल (twitter handle) @socialepfo पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे भी अधिक सुविधाजनक यह है कि आप ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर (toll free number) पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। यह नंबर है- 1800-118-005

शिकायत दर्ज कराने के पश्चात आपकी दिक्कत का त्वरित निराकरण किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि यह टोल फ्री नंबर है, इसका अर्थ यह है कि इस नंबर पर काल करने का आपको कोई भी शुल्क (fee) नहीं चुकाना पड़ेगा।

शिकायत दर्ज हो जाने के पश्चात उसका स्टेटस कैसे चेक करें? (How to check status once you filed the complaint?)

यदि आपने शिकायत दर्ज करा दी है तो उसके पश्चात आपको यह जानने की उत्सुकता बनी रहती है कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई कहां तक पहुंची। ईपीएफओ ने आपको शिकायत दर्ज करने के पश्चात उसका स्टेटस (status) जानने की सुविधा भी मुहैया कराई है। आप अपना स्टेटस भी आनलाइन (online) जान सकते हैं। इसके लिए आपको यह स्टेप्स फालो (steps follow) करने होंगे-

  • -सबसे पहले epfigms.gov.in पर जाएं।
  • -यहां आपको व्यू स्टेटस (view status) का आप्शन सेलेक्ट करना होगा।
  • -इसके पश्चात कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर (complaint registration number), मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी एवं सिक्योरिटी कोड (security code) दर्ज करना होगा।
  • -अब आपके सामने स्क्रीन पर आपकी शिकायत का स्टेटस (status of complaint) दिखने लगेगा। कौन सा रीजनल आफिस (regional office) आपकी शिकायत पर काम कर रहा है? अधिकारी कौन है? के साथ ही उस कार्यालय से संपर्क (contact) करने के लिए वहां का ईमेल एड्रेस एवं फोन नंबर (email address and phone number) भी आपको दिखाई देगा।

पीएफ की हेल्प डेस्क शिकायतों के समाधान के लिए 24/7 काम करती है (pf help desk is working 24/7 to address the complaints)

क्या आपको मालूम है दोस्तों कि पीएफ की हेल्प डेस्क अपने पीएफ खाताधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए 24/7 यानी 24 घंटे सप्ताह के सातों दिन काम करती है। ईपीएफओ के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों (regional offices) को बड़ी संख्या में पीएफ खाताधारकों की शिकायतें प्राप्त होती हैं,जिन्हें एकत्र कर उनकी आवश्यकता के मुताबिक समाधान किया जाता है।

पहले की तरह नहीं कि केवल कार्य दिवसों (working days) में एवं निश्चित समयावधि (time period) के भीतर ही खाताधारक अपनी शिकायत दर्ज करा पाते थे।

पीएफ खाताधारकों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी शुरू की गई है (WhatsApp helpline has also been started for pf account holders)

आपको जानकारी दे दें मित्रों, कि पीएफ खाताधारकों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन सुविधा (WhatsApp helpline facility) भी शुरू की गई है। यह सेवा उसके सभी 138 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए शुरू की गई है। कोई भी खाताधारक ईपीएफओ द्वारा दी जा रही सेवाओं से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकता है अथवा शिकायत दर्ज करा सकता है।

यह व्हाट्सएप नंबर ईपीएफओ की वेबसाइट (EPFO website) के होमपेज पर उपलब्ध हैं। इस सुविधा से नागरिकों को पीएफ कार्यालय के चक्कर काटने से मुक्ति मिल गई है। यह सुविधा कोरोना काल के दौरान शुरू की गई थी, जिसका पीएफ खाताधारकों ने बड़े पैमाने पर लाभ उठाया। ईपीएफओ के कुछ प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालयों के ये नंबर इस प्रकार हैं-

दिल्ली एवं जम्मू (Delhi & jammu)-

क्षेत्रीय कार्यालय–आंचलिक कार्यालय—हेल्पलाइन नंबर

  • मध्य दिल्ली दिल्ली 8178457507
  • पूर्वी दिल्ली दिल्ली 7818022890
  • उत्तरी दिल्ली दिल्ली 9315075221
  • दक्षिणी दिल्ली दिल्ली 9717547174
  • पश्चिमी दिल्ली दिल्ली 7428595582

मुंबई (Mumbai)–

  • ब्रांद्रा ब्रांद्रा 022-26470030
  • दादर ब्रांद्रा 9321255315
  • नरीमन प्वाइंट ब्रांद्रा 9518588021
  • पवई ब्रांद्रा 022-26476044

बिहार (Bihar)-

  • भागलपुर पटना 8987299190
  • जमशेदपुर पटना 8986717019
  • मुजफ्फरपुर पटना 6204356536
  • पटना पटना 7004042219

छत्तीसगढ़ (chattisgarh)–

  • रायपुर भोपाल 7712583890

हरियाणा (haryana)–

  • फरीदाबाद फरीदाबाद 8278378542
  • पूर्वी गुड़गांव फरीदाबाद 9717748636
  • पश्चिमी गुड़गांव फरीदाबाद 9311354824
  • करनाल फरीदाबाद 9996962805
  • रोहतक फरीदाबाद 7082334526

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)–

  • शिमला चंडीगढ़ 7807929882

झारखंड (jharkhand)–

  • रांची पटना 8987790956

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)–

  • भोपाल भोपाल 6264800134
  • ग्वालियर भोपाल 9301903862
  • इंदौर भोपाल 8305411688
  • जबलपुर भोपाल 6267777416
  • सागर भोपाल 8989041007
  • उज्जैन भोपाल 9424441512

आनलाइन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था होने से खाताधारक को क्या सुविधा हुई है? (What facility an account holder has got after arrangement of online complaint system?)

एक समय वह भी था, जब पीएफ खाताधारक को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। इसके बाद उसे अपनी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई? यह जानने के लिए जूते घिसने पड़ते थे। शिकायत का आफलाइन ब्योरा (offline details of complaint) तैयार किया जाता था। फिर इसे संबंधित अधिकारी को अग्रसारित (forward) किया जाता था।

फिर वह शिकायत की जांच करता था और संबंधित व्यक्ति से पत्र व्यवहार (correspondence) करता था, इस प्रक्रिया में कई बार दिन तो क्या महीने लग जाते थे। लेकिन जब से ईपीएफओ से संबंधित शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया आनलाइन (process online) हुई है, तब से आवेदक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज (complaint file) करा सकता है।

उस पर क्या कार्रवाई हुई, यह स्टेटस के जरिए पता कर सकता है। उसे इस संबंध में किसी से आफलाइन क्वेरी (offline query) करने की आवश्यकता नहीं होती। उसके पास उसकी शिकायत का रिफरेंस नंबर (reference number) रहता है। इसके आधार (basis) पर वह जहां कहीं भी हो, अपनी शिकायत का स्टेटस जान सकता है।

इसके साथ ही पीएफ निकासी, ट्रांसफर, केवाईसी कराने जैसी सुविधाओं का लाभ भी वह घर बैठे उठा सकता है। कोरोना काल (corona period) के दौरान खास तौर पर ईपीएफओ से जुड़ी आनलाइन सेवाएं पीएफ खाताधारकों के लिए बेहद मददगार साबित हुई हैं।

पीएफ खाताधारक को किस प्रकार की शिकायत होती है?

एक पीएफ खाताधारक को अमूमन पीएफ निकासी, पीएफ ट्रांसफर, खाते की केवाईसी के संबंध में शिकायत हो सकती है।

पीएफ की शिकायत किस टोल फ्री नंबर पर की जा सकती है?

पीएफ की शिकायत करने के लिए ईपीएफओ की ओर से 1800-118-005 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है।

ईपीएफओ का ट्विटर हैंडल क्या है? क्या इस पर भी शिकायत हो सकती है?

ईपीएफओ का ट्विटर हैंडल @socialepfo है। यदि आप चाहें तो इस पर भी अपनी शिकायत लिख सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।

ईपीएफओ के आनलाइन ग्रीवांस पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं?

इस पोर्टल को पीएफ खाताधारकों के ग्रीवांस दर्ज करने के लिए ही बनाया गया है। इस पर शिकायत दर्ज करने संबंधी जानकारी हमने विस्तार से आपको पोस्ट में समझाई है। आप वहां से सारी जानकारी स्टेप बाई स्टेप देख सकते हैं।

क्या ईपीएफओ की शिकायत का स्टेटस आनलाइन चेक किया जा सकता है?

जी हां, ईपीएफओ की शिकायत का स्टेटस आनलाइन चेक किया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया की जानकारी हमने विस्तार से पोस्ट में बताई है।

क्या ईपीएफओ से व्हाट्सएप पर भी क्वेरी अथवा कंप्लेंट की जा सकती है?

जी हां, ईपीएफओ की ओर से सभी 138 क्षेत्रीय कार्यालयों के व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। इनमें से आप अपना क्षेत्रीय कार्यालय चुनकर उसके व्हाट्सएप पर अपनी बात लिख सकते हैं।

पीएफ से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होगी?

पीएफ से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको आपके यूएएन यानी यूनिवर्सल एकाउंट नंबर की आवश्यकता होगी।

यदि आप ईपीएस पेंशनर हैं तो आपको किस चीज की आवश्यकता शिकायत दर्ज कराने के लिए पड़ेगी?

यदि आप ईपीएस पेंशनर हैं तो आपको अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट आर्डर की आवश्यकता पड़ेगी।

दोस्तों, हमने आपको पीएफ से जुड़ी कोई भी शिकायत दर्ज करने संबंधी अहम जानकारी दी। उम्मीद है कि यह पोस्ट आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आप ईपीएफओ खाताधारक हैं तो ऊपर बताए गए तरीकों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस पोस्ट (post) पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा की भांति इंतजार है। आपका कोई सुझाव है तो उसे भी आप नीचे दिए गए कमेंट बाक्स (comment box) में कमेंट (comment) करके हम तक पहुंचा सकते हैं। ।।धन्यवाद।।

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प्रवेश
प्रवेश
मास मीडिया क्षेत्र में अपनी 15+ लंबी यात्रा में प्रवेश कुमारी कई प्रकाशनों से जुड़ी हैं। उनके पास जनसंचार और पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है। वह गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर से वाणिज्य में मास्टर भी हैं। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से व्यक्तिगत प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में डिप्लोमा भी किया है। उन्हें यात्रा और ट्रेकिंग में बहुत रुचि है। वह वाणिज्य, व्यापार, कर, वित्त और शैक्षिक मुद्दों और अपडेट पर लिखना पसंद करती हैं। अब तक उनके नाम से 6 हजार से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं।
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Comments (13)

  1. सर मेरे uan में 8 pf account है जिसमे से 4 account 5 वे account में transfer हो गये है जब मेरे 5 account थे एग्जिट डेट भी उपलब्ध थी तब भी मेरे दावे को service overlap दिखाकर कई बार रिजेक्ट कर दिया जबकि जिस acconut में सर्विस over लैप दिखाया जा रहा है वह पहले से ट्रांसफर हो चुका है इस सम्बंध में मैने dual decleration फॉर्म भी जमा करवा चुका हूं जयपुर pf ऑफिस में pf आफिस वालों का कहना है कि आपका pf ट्रांसफर हो चुका है अब जोइनिंग date चेंज नही होगी और बांद्रा ऑफिस वाले दावा निरस्त कर देते है सर इस स्थिति में अब क्या करूँ सलाह देने की कृपा करें मेने epfigms. in पर complaint भी किया वो भी सर्विस ओवर लैप बताकर शिकायत बन्द कर देते है

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  2. श्रीमान जी मेरा पीएफ नम्बर 101314403156 सन्2018बन्द हे लोक डाउन के कारण ईमित्र पड़े ना होने के कारण ई-मित्र वाला समझ में नहीं आता कहता है मेरा खाता एक्टिवेट नहीं होता है करके आप कार्रवाई करें आपका जो खर्चा होगा हम देंगे हमें बतावे फोन पर कितना खर्चा होगा

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  3. Subject: पी एफ खाता सख्या नम्बर UP/LKO/0028075/000/0000108 पेंशन योजना 1995 के सम्बन्द मे पत्र

    आदरणीय एस आर ओ /आर ओ,
    कर्मचारी भविष्य निधि सगठन ,
    गोमती नगर ,
    लखनऊ,

    निवेदन है कि मै उदय प्रताप सिंह पी एफ खाता सख्या नम्बर UP/LKO/0028075/000/0000108 है पेंशन योजना 1995 के सम्बन्द आप के कार्यालय से पत्र दिनांक 14 मार्च 2013 को प्राप्त हुआ था | जिसकी पात्रता दिनांक 31अक्टूबर-2021 से थी|

    उक्त पेंशन योजना की धनराशि प्राप्त हेतू फॉर्म नम्बर 10 -डी आवशयक प्रपत्रो के साथ एम्प्लायर से हस्ताक्षर करावा के साथ सर्टीफाई करा के दिनांक 9 मई 2024 को पी एफ कार्यालय गोमती नगर लखनऊ मे जमा किया था|

    लगभग डेढ़ माह व्यतीत हो गये है लेकिन आज तक पेंशन योजना की धनराशि नही प्राप्त हुवी है |

    श्री मान जी मै रिटायर्ड व्यक्ति हू, कृपया आप से निवेदन है कि पेंशन योजना की धनराशि मेरे पंजाब नेशनल बैंक सेविंग खाता सख्या नम्बर 0268010079618 मे अति शीग्र ट्रान्सफर करने की कृपा करे|

    धन्यवाद

    उदय प्रताप सिंह

    हाउस नम्बर E-209 सेक्टर 15 नोएडा 201301

    मोबाइल नम्बर : 8130328945

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