|| पाइपलाइन के लिए कितनी सब्सिडी मिलती है?, How much subsidy is given on pipeline?, pipeline par kitni subsidy milti hai, पाइपलाइन पर सब्सिडी के लिए आवेदन को आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?, पाइपलाइन योजना के क्या पात्रता निर्धारित की गई है? ||
जल स्रोत लगातार कम हो रहे हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश के कई राज्य गिरते भूजल स्तर की समस्या से जूझ रहे है। ऐसे में किसानों (Farmers) को सिंचाई की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के निराकरण के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने स्तर पर कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। किसानों को सिंचाई यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी (Irrigation Machine Subsidy) प्रदान की जाती है।
ऐसी ही एक योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को सिंचाई के लिए पाइप लाइन (irrigation pipeline) खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है? पाइपलाइन की खरीद पर सब्सिडी की यह दर कितनी है? इसके लिए सरकार द्वारा क्या पात्रता निर्धारित की गई है? इससे किसानों को क्या लाभ हैं, जैसे आपके मन में उठने वाले अनेक प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे। उम्मीद है कि आपको यह पोस्ट पसंद आएगी-
पाइपलाइन पर कितनी सब्सिडी मिलती है? (How much subsidy a farmer gets on pipeline?)
राजस्थान सरकार किसानों के हित के लिए जो कदम उठा रही है, उनमें पाइपलाइन की खरीद पर सब्सिडी दिया जाना भी शामिल है। सब्सिडी भी कोई कम नहीं, बल्कि 60 प्रतिशत तक। यह विभिन्न श्रेणियों के किसानों के लिए निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है-
- लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई पाइप लाइन की खरीद के लिए लागत (cost) का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम 18 हजार रुपए, जो भी कम हो दिया जाएगा।
- किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 15 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे।
- किसानों को मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत लागत का 10 प्रतिशत अथवा 3000 रुपए जो भी कम हो, दिए जाएंगे।
- इनके अतिरिक्त अन्य किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन द्वारा 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 15 हजार रुपए, जो भी कम हो, उपलब्ध कराए जाएंगे।
पाइपलाइन पर सब्सिडी योजना का क्या उद्देश्य है? (What is the objective of subsidy on pipeline scheme?)
जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार कोई भी योजना किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाती है, ऐसे में पाइपलाइन सब्सिडी योजना के भी कुछ खास उद्देश्य हैं, जो कि निम्नवत हैं-
- सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार।
- हर खेत तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का इजाफा।
- पानी की बर्बादी को कम करने/पानी की बचत के लिए खेत में जल उपयोग दक्षता (water use skill) में सुधार।
- कम से कम पानी के इस्तेमाल से अधिक खेती को संभव बनाना। ‘प्रत्येक बूंद से खेती’ की संकल्पना को साकार करना।
पाइपलाइन पर सब्सिडी योजना की क्या पात्रता है? (What is the eligibility for subsidy on pipeline scheme?)
सरकार की किसी भी योजना का लाभ सामान्य रूप से सभी के लिए नहीं होता, इसके लिए उसके द्वारा कुछ पात्रता निर्धारित की जाती है। जैसे-पाइपलाइन योजना के लिए आवश्यक पात्रता निम्न प्रकार से है-
- किसान ने इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी न ली हो।
- किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व हो।
- किसान के पास कुएं पर बिजली/ डीजल (electricity/diesel) अथवा ट्रैक्टरचालित पंपसेट (pumpset) हो।
- किसान के पास जन आधार कार्ड हो।
- यदि किसान के नाम से सिंचाई स्त्रोत नहीं है तो ऐसे में किसान को किसी अन्य किसान, जिसके नाम सिंचाई स्त्रोत है, से पेपर पर लिखित में लगातार पानी उपलब्ध करवाने का प्रमाण पत्र (certificate) लेना होगा।
- सामलाती कुंए पर यदि सभी हिस्सेदार अलग अलग पाइपलाइन पर सब्सिडी की मांग करते है तो अलग-अलग अनुदान देय होगा, लेकिन इसके लिए भूमि का स्वामित्व अलग-अलग हो।
पाइपलाइन पर सब्सिडी के लिए आवेदन को आवश्यक दस्तावेज क्या हैं? (What documents are required to apply for subsidy on pipeline?)
पाइपलाइन पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने को आपके पास कुछ दस्तावेज होने आवश्यक हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं-
- आवेदक का जन आधार कार्ड।
- आवेदक का भामाशाह कार्ड।
- खेत का नक्शा।
- जमाबंदी की नकल। (याद रहे कि यह छह माह से पुरानी न हो)
- बैंक पासबुक की कापी।
- सिंचाई प्रमाण-पत्र।
- सादा पेपर पर शपथ पत्र। ( इसमें लिखा हो कि आवेदक के पास कुल कितनी सिंचित एवं असिंचित भूमि है।)
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- आवेदक का एक्टिव मोबाइल नंबर।
- पंजीकृत दुकानदार का प्रमाणित बिल।
याद रखें कि आपके सभी दस्तावेज सही हों। कृषि अधिकारियों के द्वारा आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इनके सही पाए जाने के पश्चात ही किसान इस योजना का लाभ ले सकेंगे
पाइपलाइन पर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (How to apply for subsidy on pipeline scheme?)
उम्मीद है कि आप ऊपर दी गई जानकारी से अपनी पात्रता परख चुके होंगे। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निम्न आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा-
- किसान को अपने दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र (CSC) अथवा ई-मित्र केन्द्र (E-mitra center) पर जाना होगा।
- यहां सीएससी संचालक किसान का आवेदन आनलाइन मोड (online mode) में भरेगा।
- आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात संचालक मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन करके निर्धारित स्थान पर अपलोड करेगा।
- इसके पश्चात आपके डिजिटल सिग्नेचर कराए जाएंगे।
- तत्पश्चात आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी। इस क्रमांक से कभी भी आप अपना आवेदन स्टेटस जान सकेंगे।
- आवेदन करने के पश्चात दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- सब कुछ सही पाए जाने पर कृषि विभाग पाइपलाइन खरीद की स्वीकृति देगा।
- इसके पश्चात किसान कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता अथवा उसके द्वारा अधिकृत वितरक/विक्रेता से ही पाइपलाइन खरीद सकेगा।
- विभाग की स्वीकृति की जानकारी किसान को अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक द्वारा मोबाइल पर मैसेज के जरिए मिल जाएगी।
- पाइपलाइन खरीदने के बाद विभाग द्वारा इसका सत्यापन किया जायेगा।
- निर्धारित राशि किसान के खाते में भेजा दी जाएगी।
आवेदक स्वयं इस योजना के लिए कहां आवेदन कर सकता है? (Where one can apply for this scheme himself?)
यदि कोई किसान आवेदक बजाए सीएससी के इस योजना के लिए स्वयं आवेदन करना चाहता है तो वह पाइपलाइन सब्सिडी योजना की आधिकारिक वेबसाइटrajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Kisan पर जाकर आवेदन कर सकते है। इसके लिए उसे उन्हीं दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिसकी सूची हम आपको ऊपर मुहैया करा चुके हैं।
किसान इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं? (Where farmers can get more details from?)
इस पाइपलाइन सब्सिडी योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसानों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लाभ दिया जाता है। यदि किसानों को इस योजना के लिए आवेदन करने में कोई मुश्किल आ रही है अथवा वे इस योजना के संबंध में और अधिक विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए वे योजना के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार)
वी.के.पांडे से संपर्क कर सकते हैं। इनके कार्यालय का टेलीफोन नंबर है- 0141-2227849। इसके अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर
0141-2927047, 01412922614,
0141-2927047 पर अथवा टोल फ्री नंबर (toll free number) पर 1800-180-1551 कॉल करके भी सहायता ली जा सकती है। यदि आप ईमेल के जरिए अपनी बात रखना चाहते हैं तो
ईमेल आईडी adldir.ext.agri@rajasthan.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। आप चाहें तो हेल्प डेस्क तक इस ईमेल आईडी helpdesk.rajkisan@rajasthan.gov.in के जरिए अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आप योजना के संबंध में इसके कार्यालय से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं-
कक्ष संख्या- 114, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर
पिनकोड- 302005
पाइपलाइन पर सब्सिडी की योजना का क्या उद्देश्य है?
इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसलों की सिंचाई में सुविधा प्रदान करना एवं पानी का अधिकतम इस्तेमाल सुनिश्चित कर उसकी बचत करना है।
पाइपलाइन पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
इसकी जानकारी हमने आपको ऊपर पोस्ट में दी है। आप वहां से पढ़ें।
पाइपलाइन पर सब्सिडी योजना का लाभ कितनी बार उठाया जा सकता है?
कोई भी किसान इस योजना का अधिकतम लाभ एक बार ही उठा सकता है।
इस योजना के लिए आवेदन किस आधार पर किया जा सकता है?
इस योजना के लिए आवेदन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जा सकता है।
पाइपलाइन योजना के क्या पात्रता निर्धारित की गई है?
इस संबंध में हमने आपको पोस्ट में जानकारी दी है। आप वहां से देख सकते हैं।
इस योजना के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
इस योजना के लिए आवेदन सारे दस्तावेजों के साथ सीएससी में जाकर किया जा सकता है।
यदि किसी किसान के नाम सिंचाई स्रोत नहीं है तो उसे क्या करना होगा?
ऐसे में उसे उस किसान से, जिसके नाम सिंचाई स्रोत है, और जिससे वह पानी लेना चाहता है, पानी लगातार उपलब्ध कराए जाने संबंधी प्रमाण पत्र लेना होगा।
यदि कोई किसान स्वयं आनलाइन आवेदन करना चाहता है तो किस वेबसाइट/पोर्टल पर जाकर कर सकता है?
यदि कोई किसान स्वयं पाइपलाइन सब्सिडी के लिए आवेदन करना चाहता है तो वह rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Kisan पर जाकर कर सकता है।
किसान को सब्सिडी की राशि कैसे मिलेगी?
यह राशि उसके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
इस पोस्ट में हमने आपको बताया कि पाइपलाइन के लिए कितनी सब्सिडी मिलती है? उम्मीद करते हैं कि आपको यह राशि एवं आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह स्पष्ट हो गई होगी। यदि आप चाहते हैं कि अन्य किसान भी इस जानकारी से लाभान्वित हों तो इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद
Sir , hawasingh pipe line ki appli kya tha aaj taka subshid prapeat nahi hui hi