भारत एक कृषि प्रधान देश है। और यहां लगभग 75% नागरिक कृषि कार्यों में संलग्न है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। व्यापक स्तर पर कृषि कार्य होने के बावजूद भी भारत में के किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। पूंजी की कमी और आधुनिक उपकरणों के अभाव में देश के किसान अधिक उपज नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। देश के किसानों की आर्थिक स्थिति मज़बूत और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार समय-समय पर कई प्रकार की सरकारी योजनाएं संचालित करती है। किसान हित को ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल में ही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुवात की है। PM Kisan Maandhan Yojana को जिसे पीएम के एमवाई के नाम से भी जाना जाता है।
केंद्र सरकार द्वारा PM Kisan Maandhan Yojana को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य देश के लघु एवं सीमांत किसानों के भविष्य को सुरक्षित करना है। और उन्हें वृद्धावस्था में एक निश्चित पेंशन उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए पात्रता मापदंड क्या निर्धारित की गई है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है? और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करने के लिए क्या करना होगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको इस आर्टिकल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। आप इस आर्ट के माध्यम से किसान मानधन योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे।
योजना का नाम | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना |
लाभार्थी | देश के किसान |
आर्थिक सहायता राशि | 3000 रुपए प्रतिमाह |
किसने शुरू की है | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन |
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है –
देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का गठन किया गया है। यह योजना सभी लघु और सीमांत किसानों के लिए वृद्धावस्था में मिलने वाली पेंशन स्कीम है। PM Kisan Maandhan Yojana का लाभ कोई भी किसान प्राप्त कर सकता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जिससे वह PM Kisan Maandhan Yojana में भाग ले सकते हैं। और ऐक्षिक अंशदान कर सकते हैं। ऐसे किसानों की 60 वर्ष की उम्र होने पर उन्हें हर महीने कम से कम ₹3000 प्रति माह की पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जिससे वृद्धावस्था में किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी। जिससे किसानों का को वृद्धावस्था में आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
PM Kisan Maandhan Yojana में लघु और सीमांत किसान भू धारक कौन है-
जैसा कि ऊपर बताया गया है। कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ लघु और सीमांत किसानों को प्रदान किया जाएगा। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता होगा। कि आखिर लघु और सीमांत किसान कौन है। इन्हें कैसे निर्धारित किया जाता है। सरकार द्वारा बताया गया है। कि लघु और सीमांत किसान वह हैं जिनकी संबंधित राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है। 2 हेक्टेयर से ऊपर जिन नागरिक के पास कृषि योग्य भूमि है। वह लव अथवा सीमांत किसानों की श्रेणी में नहीं आता है।
इसलिए यदि आपके पास भू अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है। तो आप PM Kisan Maandhan Yojana का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
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PM Kisan Maandhan Yojana के लाभ क्या है –
किसी भी योजना में आवेदन करने अथवा उसका लाभ प्राप्त करने से पहले हमें यह जानना बेहद आवश्यक होता है। कि संबंधित योजना से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। अर्थात आवेदन कर्ता को उस योजना से क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अंतर्गत आपको निम्न लाभ प्राप्त होंगे –
न्यूनतम निश्चित पेंशन – PM Kisan Maandhan Yojana के अंतर्गत सभी अंश दातार किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹3000 की न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी। जो किसान PM Kisan Maandhan Yojana के अंतर्गत आवेदन करेंगे और अपनी स्थित एवं इच्छा अनुसार अंशदान करेंगे उन्हें अंशदान के अनुसार पेंशन प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने यह भी निश्चित किया है। कि लाभार्थियों को कम से कम ₹3000 प्रति माह की पेंशन मिलेगी।
उत्तराधिकारी को पेंशन लाभ – PM Kisan Maandhan Yojana के अंतर्गत सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है। कि यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है। तो उसके पति अथवा पत्नी को लाभार्थी द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन का 50% प्रदान किया जाएगा। उत्तराधिकारी के रूप में केवल पति अथवा पत्नी को ही इसका लाभ प्रदान किया जाएगा।
यदि लाभार्थी नियमित रूप से अंशदान करता है। और किसी कारण 60 वर्ष की आयु से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी पति/पत्नी PM Kisan Maandhan Yojana में शामिल हो सकती है। और जो लाभ लाभार्थी को प्रदान किया जाए पड़ा ज्यादा वही लाभ उसके पति/पत्नी को भी प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही यदि वा PM Kisan Maandhan Yojana को बंद करना चाहिए बंद भी कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना का लाभ कौन-कौन प्राप्त कर सकते हैं –
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कुछ से पात्रता मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं। जिनका पालन करने वाले नागरिक से किस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं –
- PM Kisan Maandhan Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए इसके साथ ही लाभार्थी के नाम 2 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- कृषि योग्य भूमि की गणना एक अगस्त 2019 से की जाएगी।
PM Kisan Maandhan Yojana का लाभ कौन प्राप्त नहीं कर सकता –
आप एक लघु और सीमांत किसान हैं। आपके पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि है। लेकिन यदि आप नीचे बताए जा रहे किसी भी व्यवसाय अथवा पद पर कार्यरत हैं। तो आप किसान मान-धन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते –
- किसान मान-धन योजना का लाभ राष्ट्रीय पेंशन स्कीम कर्मचारी, राज्य बीमा निगम स्कीम कर्मचारी, भविष्य निधि योजना जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लघु और सीमांत किसान लाभ नहीं ले सकते हैं।
- इसके साथ ही ऐसे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ ले रहे हैं। वह भी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
- साथ ही ऐसे नागरिक भी किसान मान-धन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते जिन्होंने प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2022का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- इसके साथ ही किसी संस्थागत भू-धारक, भूत पूर्व और वर्तमान में संवैधानिक पद पर कार्यरत, भूत पूर्व और वर्तमान मंत्री /लोकसभा/राज्यसभा और विधानसभा परिषदों के सदस्य, भूत पूर्व और वर्तमान नगर निगम के मेयर, भूत पूर्व और वर्तमान जिला पंचायतों के अध्यक्ष किसान भी PM Kisan Maandhan Yojana 2024 का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
- साथ ही केंद्रीय सरकार के मंत्रालय कार्यालय विभागों और उनकी क्षेत्र यूनिटों, केंद्रीय अथवा राज्य क्षेत्र के उपक्रमों और संबद्ध कार्यालयों मैं सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी और स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी भी PM Kisan Maandhan Yojana का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
- इसके साथ ही पिछले वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले किसान की PM Kisan Maandhan Yojana का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते
- PM Kisan Maandhan Yojana 2024 का लाभ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए और वास्तुकार जैसे व्यवसाय करने वाले नागरिक PM Kisan Maandhan Yojana का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज –
किसान मान-धन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट नंबर
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- नॉमिनी की जानकारी
PM Kisan Maandhan Yojana 2024 में आप आवेदन कैसे कर सकते हैं?
किसान मान-धन योजना में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप चाहें तो आप स्वयं ही PM Kisan Maandhan Yojana में आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप पास एक ही जन सेवा केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यदि आप चाहें तो आप अपने जिला के राज्य नोडल अधिकारी के पास भी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन में आपको लाभार्थी का नाम, उसके पति पत्नी का नाम, लाभार्थी की जन्म तिथि, और उसके पति पत्नी की जन्म तिथि, बैंक अकाउंट संख्या, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर, आधार नंबर की जानकारी प्रदान करनी होगी।
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पात्रता निर्धारण करने की लास्ट डेट क्या है –
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना का लाभ प्रदान करने के लिए नागरिकों की पात्रता निर्धारित 1 अगस्त 2019 से की जाएगी।
किसान मान-धन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लघु और सीमांत किसानों द्वारा कितना अंशदान जमा किया जायेगा –
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अंतर्गत लाभार्थी ₹55 से लेकर ₹200 प्रति माह की दर से अपना अंशदान कर सकते हैं। दिए गए अंशदान के अनुसार ही उन्हें 60 वर्ष को के पश्चात् पेंशन प्रदान की जाएगी। नागरिक जितना अंशदान जमा करेंगे उतना ही अंशदान सरकार भी उनके खाते में जमा करेगी। जिस का विवरण निम्न प्रकार है –
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल –
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब निम्न हैं –
क्या प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना का लाभ केंद्रीय राज्य सरकार पीएसयू आदि का कोई कर्मचारी प्राप्त कर सकता है?
सरकार द्वारा साफ तौर पर कहा गया है। कि केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के मंत्रालय विभाग कार्यालयों और उनकी छोटी इकाइयों साथ ही उनसे संबंधित कार्यालयों में कार्य कर रहे अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी PM Kisan Maandhan Yojana का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
क्या ऐसे किसान PM Kisan Maandhan Yojana का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि है?
ऐसे कोई भी किसान PM Kisan Maandhan Yojana का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि है।
यदि कोई किसान गलत जानकारी प्रदान करके PM Kisan Maandhan Yojana का लाभ प्राप्त करता है। तो क्या होगा?
यदि कोई किसान सरकार को गलत जानकारी प्रदान करके PM Kisan Maandhan Yojana का लाभ प्राप्त करता है। तो ऐसे लाभार्थी को की सदस्यता को खत्म कर दिया जाएगा। और साथी उनके द्वारा जमा किए गए अंशदान को जप्त कर लिया जाएगा। कुछ परिस्थितियों में अंशदान वापस भी किया जा सकता है। लेकिन सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं प्रदान किया जाएगा।
यदि आपके पास कोई कृषि योग्य नहीं है। तो क्या आप PM Kisan Maandhan Yojana का लाभ प्राप्त कर सकते हैं?
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना केवल लघु और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई है। यदि किसी नागरिक के पास कोई कृषि योग्य भूमि नहीं है। तो वह PM Kisan Maandhan Yojana का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर चाहे वह नागरिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला ही क्यों ना हो।
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अंतर्गत किस जीवन बीमा कंपनी के द्वारा आपको लाभ प्रदान किया जाएगा?
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी द्वारा आपको लाभ प्रदान किया जाएगा। सभी प्रकार के पेंशन की अदायगी। की जिम्मेदारी एलआईसी की होगी।
महीने की कौन सी तारीख को अंशदान जमा करना होगा?
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अंतर्गत जमा किए जाने वाले अंशदान की तिथि वही होगी। जिस तारीख को आप ने अपना नामांकन किया होगा। आप अपनी सुविधानुसार तिमाही, 4 माही और 6माही की अवधि को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको उसी तारीख को सेलेक्ट की गई अवधि के अनुसार अंशदान जमा करना होगा।
क्या किसान मान-धन योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क जमा करना होगा?
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना का में आवेदन करने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क जमा नहीं करना होगा। सरकार ने जन सेवा केंद्रों पर भी PM Kisan Maandhan Yojana का नामांकन निशुल्क कर रखा गया हैं।
PM Kisan Maandhan Yojana Website और कांटेक्ट डिटेल्स –
किसी भी प्रकार की असुविधा या शिकायत के लिए आप निम् कांटेक्ट डिटेल्स का उपयोग करके kisan mandhan yojana के विभाग को संपर्क कर सकतें हैं –
kisan mandhan yojana website – pmkisan.gov.in और maandhan.in
टोल फ्री नंबर – 1800 267 6888
तो फिर दोस्तों यह थी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के किसानों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है? PM Kisan Maandhan Yojana In Hindi | लाभ कैसे लें? के बारे में आवश्यक जानकारी यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले साथ ही यदि आप का किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हम जल्दी आपके सवालों का जवाब देंगे।।धन्यवाद ।।