|| PPF का खाता विस्तार क्या है? | PPF khata vistar kya hai in Hindi | PPF खाता विस्तार के नियम क्या हैं? | पीपीएफ एक्सटेंशन क्या है? | PPF account extension rules in Hindi | PPF एक्सटेंशन से कितना पैसा निकाल सकते हैं? ||
PPF extension rules in Hindi :- हम सभी अपने PPF खाते के बारे में बहुत कुछ जानकर भी बहुत कम जानते हैं। वह इसलिए क्योंकि हमारे जो अन्य खाते होते हैं उनसे हमारा रोजाना का लेना देना होता है जैसे कि बैंक खाता, पोस्ट ऑफिस का खाता या सोशल मीडिया या अन्य किसी जगह का खाता। लेकिन जो यह PPF खाता होता है, वह एक अप्रत्यक्ष या छुपा हुआ खाता होता है जो हमारे वेतन में से कुछ रुपये काट कर अपने में जमा करता रहता है ताकि यह बुढ़ापे में या भविष्य में हमारे काम आ (PPF account extension rules in Hindi) सके।
ऐसे में हमारा ध्यान इस खाते पर तभी जाता है जब महीने के अंत में हमें हमारा कटा हुआ वेतन मिलता है। वह इसलिए क्योंकि हमारी बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत हिस्सा कटकर अपने आप ही PPF खाते में जमा हो जाता है। ऐसे में हम अपना वेतन उतना ही मान लेते हैं जितना कि PPF की राशि काट कर हमें दिया जाता है। अब क्या आप जानते हैं कि इस PPF खाते की maturity अर्थात इस खाते की उम्र 15 वर्ष की होती है और उसके बाद आप इसमें जमा हुई राशि को निकाल सकते (How many extensions are allowed in PPF account in Hindi) हैं।
अब बहुत से लोग 15 वर्ष के बाद भी अपने PPF खाते में जमा हुई राशि को निकालना उचित नहीं समझते हैं और इस पर मिल रहे ब्याज का लाभ उठाते रहना चाहते हैं। इस स्थिति में वे PPF खाता विस्तार करवाते हैं जिसे हम अंग्रेजी में PPF एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। अब यदि आपको PPF खाता विस्तार के बारे में इतनी जानकारी नहीं है तो आज के इस लेख में हम आपके साथ इसी विषय पर ही चर्चा करने वाले हैं। आइये जाने PPF खाता विस्तार क्या होता है और किस तरह से आप इसे करवा सकते (How many times can i extend PPF account in Hindi) हैं।
PPF का खाता विस्तार क्या है? (PPF khata vistar kya hai in Hindi)
तो यहाँ हम PPF खाता विस्तार के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि यह किस स्थिति में करवाना होता है और इसकी जरुरत क्यों पड़ सकती है। तो आप यह समझ लीजिये कि आपका PPF खाता जिस भी वित्तिय वर्ष में शुरू हुआ है, वह उसके बाद के 15 वर्षों के लिए मान्य होता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि आपने अपना PPF खाता वर्ष 2010-11 में खुलवाया था और पहली नौकरी करनी शुरू की थी तो उसी समय से ही आपके वेतन में से 12 प्रतिशत कट कर आपके PPF खाते में जमा हो रहा (How many years extend PPF account in Hindi) होगा।
इसी के साथ ही भारत सरकार हर वित्तीय वर्ष के अनुसार 31 मार्च को पूरे वर्ष का ब्याज आपके PPF खाते में जमा करवा देती होगी। वहीं आपकी कंपनी भी अपनी ओर से 12 प्रतिशत का हिस्सा अपनी ओर से आपके PPF खाते में जमा करवाती है। तो अब आपका जो PPF खाता वर्ष 2010-11 में शुरू हुआ था तो वह अगले 15 वित्तीय वर्षों के लिए मान्य होता है जिसकी अवधि वर्ष 2024-25 तक के लिए मान्य होती है। ऐसे में 31 मार्च 2025 के बाद से आप अपने PPF खाते में जमा कुल राशि को निकालने और उसका उपयोग करने को स्वतंत्र होते (PPF account extension kya hai in Hindi) हैं।
अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उस समय नौकरी कर रहे होते हैं और उन्हें अपनी नौकरी से अच्छा खासा वेतन भी मिल रहा होता है। ऐसे में वे अपने PPF खाते में जमा हुई राशि को निकालना जरुरी नहीं समझते हैं और साथ ही इस पर मिल रही टैक्स छूट और ब्याज से भी हाथ नहीं धोना चाहते हैं। अब जो भी पैसा PPF खाते में जमा होता है, उस पर ना केवल आपको आय कर में छूट मिलती है बल्कि उस पर सालाना एक निश्चित दर से ब्याज भी मिलता रहता है। ऐसे में लोग इसे जारी रखना चाहते हैं।
तो इसके लिए वे PPF एक्सटेंशन को चुनते हैं जिसे हम PPF खाता विस्तार के नाम से भी जानते हैं। यह उस PPF खाते को 5 वर्ष के लिए और बढ़ा देता है अर्थात उसे 5 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर देता है। इस तरह से उस PPF खाते की अवधि 15 वर्ष से बढ़ कर 20 वर्ष की हो जाती है। इसी तरह से यह PPF खाता PPF खाता विस्तार के तहत 5-5 वर्ष के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है और इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसे ही हम सभी PPF खाता विस्तार या PPF एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं।
PPF खाता विस्तार के नियम क्या हैं? (PPF extension rules in Hindi)
अब आपको अपने PPF खाते का विस्तार करवाना है या उसे अगले पांच वर्ष के लिए एक्सटेंड करना है तो उसके लिए कुछ नियम बनाये गए हैं जिनका पालन किया जाना जरुरी होता (PPF extension rules after 15 years in Hindi) है। तो आइये जाने PPF एक्सटेंशन के क्या कुछ नियम होते हैं।
- आपका भारत का नागरिक और निवासी होना जरुरी है। यदि आप उस दौरान विदेश में बस गए हैं या विदेश की नागरिकता ले ली है तो आप PPF खाता विस्तार नहीं करवा सकते हैं।
- आप जब भी अपने PPF खाता विस्तार को करवाना चाहते हैं तो आपको उसके अंतिम अर्थात 15वें वर्ष की अवधि समाप्त होने से लगभग एक वर्ष पहले ही अपने बैंक या शाखा को सूचित करना होता है अन्यथा यह उसी रूप में जारी नहीं रहता है और आपका पैसा जमा होना बंद हो जाता है।
- इसके तहत दो तरह के विकल्प आपको मिलते हैं जिसमें पहला विकल्प पहले की तरह ही PPF खाते को जारी रखना होता है जबकि दूसरे विकल्प में आपको बिना पैसे जमा किये PPF खाते को जारी रखने की अनुमति मिलती है।
- यदि आप पहले वाले विकल्प को चुनते हैं तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है और आप इसमें अधिकतम 60 प्रतिशत तक ही रकम एक वित्तीय वर्ष में निकालने को स्वतंत्र होते हैं।
- आप इसे 5 वर्ष की PPF खाता विस्तार की अवधि समाप्त होने के बाद भी अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं। यह सिलसिला आप कितने भी 5-5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रख सकते हैं और यह पूर्णतया आप पर ही निर्भर करता है।
- इसके लिए आपको अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करना होता है अन्यथा इसे दूसरे विकल्प के रूप में जारी रखा जाएगा।
तो PPF खाता विस्तार के लिए यह कुछ नियम थे जिनका पालन करना हर किसी के लिए आवश्यक होता है। ऐसे में हमने आपको ऊपर दो तरह के विकल्प बताये हैं, आइये इन दोनों के बारे में ही जान लेते हैं।
PPF एक्सटेंशन के विकल्प
अब यदि आपको अपना PPF का खाता विस्तार करवाना है तो उसके लिए आपको दो तरह के विकल्प मिलते हैं। इसमें एक विकल्प के तहत तो आपको कुछ नहीं करना होता है और वह PPF खाता विस्तार ही मान लिया जाता है जबकि दूसरे विकल्प में आपको बैंक में जाकर फॉर्म को भरना होता है। आइये PPF एक्सटेंशन के दोनों तरह के ही विकल्पों के बारे में जान लेते हैं।
बिना पैसे जमा किये PPF खाता विस्तार
अब यदि आप 15 वर्ष की अवधि के समाप्त होने के बाद अपने PPF खाते में और पैसे नहीं जमा करवाना चाहते हैं लेकिन इसमें जमा हुई राशि को निकालना भी नहीं चाहते हैं ताकि आपको उस पर निरंतर भारत सरकार से ब्याज मिलता रहे तो उसके लिए यह विकल्प सबसे बेहतर है। अब 15 वर्ष से पहले तो आपको अपने PPF खाते में जमा हुई राशि को निकालने का अधिकार नहीं होता है और इसे आप किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही निकाल सकते हैं किन्तु 15 वर्ष के पश्चात इस पर पूर्ण रूप से आपका ही अधिकार होता है।
ऐसे में यदि आप 15 वित्त वर्ष बीत जाने के बाद भी PPF खाते में जमा हुई राशि को नहीं निकालते हैं तो इसे अपने आप ही PPF खाता विस्तार समझ लिया जाएगा। एक तरह से यह बिना कुछ किये ही PPF एक्सटेंशन की प्रक्रिया कहा जाता है। हालाँकि इस प्रक्रिया के तहत आपके PPF खाते में और राशि को जमा नहीं किया जा सकता है और जितनी राशि इसमें 15वें वर्ष के दौरान थी, उतनी ही राशि रहती है। इस राशि पर आपको हर महीने के अनुसार ब्याज मिलता रहता है।
एक तरह से यह एक बैंक खाता बन जाता है जिसमें पैसे तो जमा है लेकिन आप उसमें और पैसे नहीं जमा करवा सकते हैं। हालाँकि वो बैंक आपको जमा राशि पर निरंतर हर महीने के अनुसार ब्याज देता रहता है और साथ ही आप कभी भी उन पैसों को निकाल सकते हैं या उसका कुछ हिस्सा निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालाँकि किसी भी स्थिति में अब आप उस PPF खाते में पैसे नहीं जमा करवा सकते हैं। आप बस उस पर मिल रहे ब्याज का लाभ उठा सकते हैं और वो भी कितने ही समय तक।
पैसे जमा करके PPF खाता विस्तार
अब बहुत लोग सामान्य तौर पर इसी विकल्प का ही चुनाव करते हैं या फिर यह व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति को अपनी सैलरी में से पहले की तरह ही पैसे कटवाने की स्वतंत्रता भी मिलती है या फिर अपनी इच्छा अनुसार कुछ निश्चित राशि जमा करवाने की स्वतंत्रता होती है। इसमें पहले की तरह यह बाध्यता नहीं होती है कि आप एक निश्चित राशि ही उसमें जमा करवा सकते हैं या उतनी राशि कटेगी ही कटेगी।
इस तरह के विकल्प को लेने के लिए आपको PPF खाते की अवधि या maturity पूरी होने से एक वर्ष पहले ही अपने उस बैंक या डाक घर में जाना होता है जहाँ आपका PPF अकाउंट खोला गया था। अब वहां जाकर आपको एक फॉर्म भरना होता है और उस फॉर्म को जमा करवा देना होता है। इसके जमा करवाने के साथ ही आपके PPF खाता विस्तार अगले पांच वर्ष के लिए हो जाता है। अब यदि आपको उस पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद उसे अगले पांच वर्ष के लिए और जारी करना है तो आपको चौथे वर्ष के अंत में ही अपने बैंक में जाकर उस फॉर्म को पुनः भरना होगा।
अब आपने जाना कि अपने PPF खाते में निवेश करने के लिए आपको बैंक या डाक घर में जाकर फॉर्म भरना होता है लेकिन वहां जाकर आपको किस तरह का फॉर्म भरना है, इसके बारे में तो अभी आपने जाना ही नहीं है। तो आइये उसके बारे में भी पता लगा लेते हैं।
बैंक में जाकर PPF खाता विस्तार
अब यदि आपका PPF खाता बैंक में खुला हुआ है तो उसके लिए आपको अपने बैंक की किसी नजदीकी शाखा में जाना होगा और वहां जाकर फॉर्म H की माँग करनी होगी। यह PPF खाता विस्तार से जुड़ा हुआ फॉर्म होता है जो आपको भरना होता है। ऐसे में आप इस फॉर्म H को सावधानीपूर्वक भर दें और बैंक अधिकारी को जमा करवा दें। बस आपका PPF एक्सटेंशन का काम हो जाएगा।
पोस्ट ऑफिस में जाकर PPF खाता विस्तार
अब यदि आपका PPF खाता बैंक की बजाये पोस्ट ऑफिस अर्थात डाक घर में खुला हुआ था तो उसके लिए आपको किसी भी डाक घर में जाना होगा और वहां जाकर कॉमन फॉर्म की माँग करनी होगी। पहले इसके लिए अलग फॉर्म आता था लेकिन वर्तमान में भारत सरकार ने इसके लिए एक ही कॉमन फॉर्म की व्यवस्था कर दी है। इस फॉर्म को आप कॉमन फॉर्म या PPF खाता विस्तार के नाम से माँग सकते हैं। फिर इसे भर कर आप डाकघर के अधिकारियों को जमा करवा दें।
PPF खाता विस्तार में कितना पैसा जमा करवा सकते हैं?
ऊपर हमने आपको बताया कि यदि आप पैसे जमा करवाने वाला विकल्प चुनते हैं तो आपको ऊपर पहले के जैसे अपनी सैलरी में से 12 प्रतिशत देने की बाध्यता नहीं रहेगी। हालाँकि फिर भी आपको इसमें न्यूनतम और अधिकतम राशि जमा करवाने की बाध्यता जरुर है। तो इसके तहत आप PPF खाता विस्तार लेने के बाद एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये जमा करवा सकते हैं। यदि आप किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि अर्थात 500 रुपये जमा नहीं करवाते हैं तो आपके PPF खाते को स्वतः ही बंद कर दिया जाता है। फिर आपको अगले वित्तीय वर्ष में 50 रुपये की पेनल्टी के साथ उन रुपयों को जमा करवाना होता है।
वहीं यदि हम इस दौरान अधिकतम जमा करवायी जा सकने वाली राशि की बात करें तो वह डेढ़ लाख अर्थात 1.5 लाख तक की होती है। इस तरह से आप एक वित्तीय वर्ष में अपने PPF खाता विस्तार में अधिकतम डेढ़ लाख रुपये ही जमा करवा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा लोग अधिकतर अपना आय कर बचाने और ज्यादा ब्याज पाने के लिए भी करते हैं।
PPF एक्सटेंशन से कितना पैसा निकाल सकते हैं?
अब यदि आपने PPF खाता विस्तार के तहत पहले वाला विकल्प चुना है तो आप किसी भी समय उसमें से कितनी भी राशि निकाल सकते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि आपके PPF खाते में कुल 10 लाख रुपये जमा हैं तो आप एक बारी में पूरे के पूरे 10 लाख रुपये निकालने को स्वतंत्र होते हैं।
वहीं यदि आपने निवेश करने वाला अर्थात पैसे जमा करवाने वाला विकल्प चुना है तो आप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 60 प्रतिशत पैसा निकाल सकते हैं जिसकी गणना पिछले वित्त वर्ष में जमा हुई अंतिम राशि के अनुसार की जाएगी। उदाहरण के तौर पर आप वित्त वर्ष 2023-24 में अपने PPF खाता विस्तार से पैसा निकालने जा रहे हैं और 31 मार्च 2022 को आपके PPF खाते में 10 लाख जमा थे तो आप उसमें से अधिकतम 6 लाख तक की राशि को निकालने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
PPF खाता विस्तार के नियम क्या हैं – Related FAQs
प्रश्न: पीपीएफ खाते को कितनी बार बढ़ाया जा सकता है?
उत्तर: पीपीएफ खाते को 15 साल की मैच्योरिटी के बाद 5-5 साल के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है।
प्रश्न: पीपीएफ एक्सटेंशन क्या है?
उत्तर: पीपीएफ खाते में जमा राशि को अगर 15 साल बाद ना निकाला जाए और इसे और बढ़ा दिया जाए तो उसे ही पीपीएफ एक्सटेंशन कहते हैं जो 5-5 साल की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है।
प्रश्न: अगर मैं 15 साल बाद पीपीएफ नहीं निकालता तो क्या होता है?
उत्तर: अगर आप 15 साल बाद पीपीएफ खाते से पैसे नहीं निकलवाते तो यह एक्सटेंड हो जायेगा और इससे आपको ही फायदे होंगें
उत्तर: हां आप 15 साल की मैच्योरिटी पूरी होने पर पीपीएफ खाते को 5-5 साल के लिए कितनी भी बार बढ़ा सकते हो।
तो इस तरह से इस लेख के माध्यम से आपने PPF खाता विस्तार के नियम जान लिए हैं। साथ ही आपने जाना कि PPF खाता विस्तार क्या है इसके क्या कुछ विकल्प हैं इसमें आप कितना पैसा जमा करवा सकते हो इत्यादि। आशा है कि जो जानकारी लेने के लिए आप इस लेख पर आए थे वह जानकारी आपको मिल गई होगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में शेष है तो आप हम से नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।