पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म – कहते हैं कि कब किसके साथ क्या घटित हो जाए। यह किसी को पता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने ना रहने के बाद परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए जीवन बीमा जरूर कराना चाहिए। आज भी ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं। जो जीवन बीमा नहीं करवा सकते हैं। ऐसे नागरिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत ना होने के कारण अपना बीमा नहीं करवा पाते हैं। लेकिन भारत सरकार ने ऐसे गरीब नागरिकों के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की हैं। जिससे आर्थिक रुप से कमजोर नागरिक भी अपना बीमा करवा कर अपने ना रहने के बाद अपने परिवार को आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।
सरकार द्वारा चलाई जा रही कई बीमा योजनाओं में से एक योजना पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना भी है। जिसे सरकार द्वारा 9 मई 2015 को शुरुआत शुरु किया गया था। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। इस आर्टिकल के माध्यम से आप पीएम जीवन ज्योति योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। और इस योजना के अंतर्गत आप क्लेम कैसे कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे।
पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? What is Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Insurance Scheme?
भारत सरकार द्वारा 28 फरवरी 2015 को पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। देश के तत्काल वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। भारत में ऐसे बहुत से आर्थिक रुप से कमजोर नागरिक हैं। जो अपना बीमा नहीं करवा पाते हैं। ऐसे नागरिकों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना पीएम की महत्वकांक्षी योजना पीएम जनधन योजना से जुड़ी हुई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और आर्थिक रुप से कमजोर एवं मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाना है।
इस बीमा योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी अपना जीवन बीमा करवाते हैं। उनके परिवार वालों को बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा।
आवेदन की उम्र | Minimum | Maximum |
18 years | 50 years | |
मिच्युरिटी ऐज | 55 years | |
Policy Term | 1 years( Renewable yearly) | |
Sum Assured | Rs – 2,00,000 | |
Premium amount | Rs – 330 | |
Lien period | 45 योजना से जुड़ने की डेट से |
इस योजना के अंतर्गत बीमा कराने के लिए आवेदन कर्ता को प्रतिवर्ष मात्र ₹330 की प्रीमियम भरना होगा । जिसके माध्यम से वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ भारत का कोई भी नागरिक प्राप्त कर सकता है।
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Documents required for Prime Minister Jeevan Jyoti Insurance Scheme
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है –
- आधार कार्ड की कॉपी
- 2 पासपोर्ट साइज की फोटो
पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें? How to apply for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Insurance Scheme?
यदि आप पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आप यहां बताए जा रहे आसान से स्टेप्स को फॉलो करके बड़ी आसानी से इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके अपना बीमा करवा सकते हैं। और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं –
- Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana में आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी किसी बैंक अथवा उस बैंक में जाना होगा। जिस बैंक में आपने अपना बचत खाता खुलवा रखा है।
- बैंक में पहुंचने के पश्चात आपको बैंक से पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए फार्म प्राप्त करना होगा।
- आप चाहें तो यहां क्लिक करके भी फार्म डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं।
- फार्म प्राप्त करने के पश्चात आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही भरना होगा। इसके साथ ही आपको अपने दो पासपोर्ट साइज के फोटो और आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी संलग्न करना होगा।
- इस योजना के अंतर्गत बीमा की प्रीमियम आपके खाते से काटी जाएगी।
- पूरी तरह से कंपलीट फॉर्म भरने के पश्चात आपको अपना फॉर्म वापस बैंक कर्मचारी के पश्चात पास जमा करना होगा। जिसके बाद बैंक कर्मचारी द्वारा आपकी डिटेल्स को चेक किया जाएगा। और फिर आप को इस योजना का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।
- जब आपका इस योजना के अंतर्गत बिमा हो जाएगा। तो आपको आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर बीमा बांड भी भेजा जाएगा।
यह भी जानें –
पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए क्लेम कैसे करें? How to claim for Prime Minister Jeevan Jyoti Insurance Scheme?
यदि किसी लाभार्थी ने पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए के अंतर्गत अपना बीमा करवा रखा था। और उसकी किसी करण वश मृत्यु हो जाती है। तो नॉमिनी द्वारा Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana के लिए क्लेम कर किया जा सकता है। नॉमिनी द्वारा निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके क्लेम किया जा सकता है –
- इस योजना के अंतर्गत किए गए बीमा में क्लेम करने के लिए नामनी को बैंक से संपर्क करना होगा।
- इसके बाद आपको पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना क्लेम फॉर्म एंड डिस्चार्ज रिसीप्ट प्राप्त करना होगा।
- आप चाहें तो यहां क्लिक करके डायरेक्ट पीएम जीवन ज्योति योजना क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- फॉर्म पूरी तरह से सही सही भरने के साथ ही आपको डिस्चार्ज रिसिप्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र और कैंसिल चेक भी संलग्न करना होगा।
- सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करने के पश्चात 60 दिनों के अंदर नॉमिनी को उसके बैंक अकाउंट में धनराशि प्रदान की कर दी जाएगी।
यह भी जानें –
पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत पूछे जाने वाले सवाल –
पीएम जीवन बीमा योजना की कार्य प्रक्रिया क्या है?
पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाना पड़ता है। 1 वर्ष के अंतर अंदर किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर का लाभ प्रदान किया जाता है।
पीएम जीवन योजना के अंतर्गत प्रीमियम और लाभ राशि क्या है?
पीएम जीवन बीमा योजना के अंतर्गत ₹330 प्रति लाभार्थी की दर से प्रतिवर्ष जमा करना होता है। किसी कारणवश यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है। तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
इस योजना को संचालित कौन कंपनी करती है?
पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम ( एलआईसी ) के माध्यम से किया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य जीवन बीमा कंपनियां आवश्यक मंजूरी के बाद बैंकों को संलग्न कर सामान शर्तों पर सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए कौन कौन पात्र है?
पीएम जीवन ज्योति योजना के लिए ऐसे सभी खाताधारक लाभार्थी पात्र हैं। जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर और 50 वर्ष से नीचे हैं। यदि किसी नागरिक के 1 या कई बैंकों में बचत खाता है। तो वह ऐसे मामले में केवल एक बचत खाता के माध्यम से इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
क्या ऐसे लाभार्थी जो इस योजना को छोड़ देते हैं। फिर से जुड़ सकते हैं?
ऐसे नागरिक जिन्होंने इस योजना को किसी कारणवश छोड़ दिया है। तो वह भविष्य में फिर से वार्षिक प्रीमियम का भुगतान एवं निर्धारित प्रोफार्मा में अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण देकर फिर से जुड़ सकते हैं।
किन परिस्थितियों में जीवन बीमा समाप्त किया जा सकता है?
निम्नलिखित परिस्थितियों में पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ समाप्त किया जा सकता है –
- बैंक खाता बंद होने पर या बीमा कवर चालू रखने के लिए पर्याप्त धनराशि ना होने पर
- यदि लाभार्थी LIC अथवा अन्य कंपनी के साथ एक से अधिक खाते के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रहा है। और LIC अथवा अन्य कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में बीमा कवर 200000 के लिए प्रतिबंधित हो जाएगा। तथा प्रीमियम जप्त होने के लिए उत्तरदाई होगा।
यह भी जानें –
प्रीमियम का विवरण – Premium statement
- LIC अथवा अन्य कंपनी की बीमा प्रीमियम – 289 प्रतिवर्ष प्रति सदस्य
- BC / माइक्रो/ निगमित /अभिकर्ताओं का ब्यय की प्रतिपूर्ति – ₹30 प्रतिवर्ष प्रति सदस्य
- सहभागी बैंकों प्रशासनिक व्यय की पूर्ति – ₹11 प्रतिवर्ष प्रति सदस्य
पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत लाभ – Benefits under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Insurance Scheme
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana के अंतर्गत पॉलिसीधारक लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर नामनी को ₹200000 रुपए का लाभ प्राप्त होता है।
- योजना के अंतर्गत प्रीमियम की धनराशि मृत्यु के बाद मिलने वाली धनराशि आयकर की धारा 80 सी के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट प्राप्त होता है।
- इस योजना के अंतर्गत बीमा धारक व्यक्ति को 1 वर्ष का कवरेज प्राप्त होता है।
- योजना के अंतर्गत जो भी नागरिक अपना बीमा करवाना चाहते हैं। उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर्ता का बैंक में एक बचत खाता होना आवश्यक है।
- यदि आवेदनकर्ता के पास कोई बचत खाता नहीं है। तो वह पीएम जनधन योजना के अंतर्गत बचत खाता खुलवा सकता है। जिसमें आपको किसी भी धनराशि को डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
यह भी जानें –
PM Jeevan Jyoti Insurance Plan Table of Benefits –
लाभ की तालिका* | बीमा राशि | |
---|---|---|
I. | मृत्यु | रु. 2 लाख |
II. | दोनों आंखों या पैरों की पूर्ण और सदा के लिए होने वाली क्षति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की क्षति या एक आंख क्षति और एक हाथ या एक पैर के उपयोग की क्षति | रु. 2 लाख |
III. | एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और सदा के लिए होने वाली क्षति या एक हाथ या एक पैर के उपयोग की क्षति | रु. 1 लाख |
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Insurance Scheme Related FAQ
पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई?
पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 28 फरवरी 2015 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गयी थी।
पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम राशि क्या रखी गयी है?
पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिबर्ष 12 रुपये की प्रीमियम राशि देंनी होंगी
पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में कौन आवेदन कर सकता है?
पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 70 बर्ष की आयु के सभी नागरिक आवेदन कर सकते है।
तो दोस्तों यह थी भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए चलाई जा रही पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, pradhan mantri jeevan jyoti bima yojana in hindi, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना, भारतीय जीवन बीमा योजना 2024,जीवन ज्योति बीमा योजना फॉर्म, जीवन ज्योति बीमा योजना , प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। साथ ही किसी भी प्रकार का सवाल होने पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम जल्द ही आपके सवालों का जवाब देंगे।। धन्यवाद।।
अगर बीमाधारक की मुत्यु न हो तो क्या पैसा मिलेगा
55 sal ki umra ke bad bima mature ho jata hai uske bad bima dhanrashi mil sakti lekin iske bare gov dvara kahi kuchh bataya nahi gaya hai . aap official https://www.dif.mp.gov.in/pmjjy.htm par bhi check kar skte hai