राजस्थान राज्य सरकार प्रदेश के किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। इन योजनाओं का संचालित करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है। इन्ही सरकारी योजनाओं में Rajasthan Bhamashah Pashu Bima Yojana 2024/ भामाशाह पशुधन बीमा योजना भी एक प्रमुख योजना है। इस योजना के अंतर्गत भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, गधा, खच्चर आदि जानवरों का बीमा किया जाता है। इस योजना का संचालन राजस्थान राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।
राजस्थान के पशुपालन करने वाले किसानों के लिए पशुपालन विभाग द्वारा Rajasthan Bhamashah Pashu Bima Yojana 2024 / भामाशाह पशुधन बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए भामाशाह कार्ड होना आवश्यक है। पशुपालन विभाग द्वारा बीमा की प्रीमियम राशि पर अनुदान भी प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत किसानों को उनके पशुओं की मृत्यु अथवा विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा।
यदि आप राजस्थान राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली पशुधन बीमा योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। और जानना चाहते हैं। कि Rajasthan Bhamashah Pashu Bima Yojana 2024 / भामाशाह पशुधन बीमा योजना का लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको यह आर्टिकल लास्ट तक पढना होगा।
भामाशाह पशुधन बीमा योजना क्या है? What Is Rajasthan Bhamashah Pashu Bima Yojana 2024?
राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए पशुधन बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े पशुपालन करने वाले किसानों को लाभ प्रदान किया जाता है। ताकि किसानों के पशुओं के साथ किसी दुर्घटना घटित होने पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना के अंतर्गत पशुओं का बीमा करने पर सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों के पास भामाशाह कार्ड होना आवश्यक है। योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा पशुओं का बीमा कराने पर पशुपालकों को उनके पशुओं की मृत्यु की दशा में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना का नाम | भामाशाह पशुधन बीमा योजना |
लाभार्थी | पशुपालन करने वाले किसान |
किसके द्वारा शुरू को गई | राजस्थान सर्कार के द्वारा |
लाभ | पशु बीमा |
प्रक्रिया | ऑनलाइन |
भामाशाह पशु बीमा योजना की पात्रता मापदंड – Rajasthan Bhamashah Pashu Bima Yojana Eligibility Criteria
Rajasthan Bhamashah Pashu Bima Yojana 2024 / भामाशाह पशुधन बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता मापदंड पूरा करना होगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों के पास भामाशाह कार्ड होना आवश्यक है।
- महात्मा गाधी नेशनल रूलर रोजगार गारंटी एक्ट 2005 के अंतर्गत आने वाले परिवारों को प्रदान किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत 80% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा।
Benefits of Rajasthan Bhamashah Pashu Bima Yojana – भामाशाह पशुधन बीमा योजना के लाभ
राजस्थान राज सरकार द्वारा चलाई जाने वाली पशुधन बीमा योजना के लाभ इस प्रकार
- इस योजना के अंतर्गत SC, ST और BPL कार्ड धारक को भैंस का बीमा कराने पर 413 रुपये का प्रीमियम भरना होगा। जिसके अंतर्गत ₹50000 का बीमा कवर किया जाएगा।
- इसके साथ ही गाय का बीमा कराने के लिए ₹330 की प्रीमियम भरनी होगी। जिसके अंतर्गत ₹40000 का कवर प्रदान किया जाएगा।
- इसके साथ ही भैंस का बीमा 3 साल का करने के लिए के लिए 1052 रुपए की प्रीमियम और गाय का बीमा 3 साल के लिए 14 साल 1402 रुपए में किया जाएगा।
भामाशाह पशुधन बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज –
Rajasthan Bhamashah Pashu Bima Yojana 2024 / भामाशाह पशुधन बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कुछ इस प्रकार है
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- बैंक खाते की फोटो कॉपी
- भामाशाह कार्ड की फोटो कॉपी
- BPL कार्ड की फोटो कॉपी
- अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लाभार्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
- आवेदन फार्म
- पशु के कान में टैग सहित का नवीनतम फोटो
Rajasthan Bhamashah Pashu Bima Yojana 2024 / भामाशाह पशुधन बीमा योजना का लाभ
Rajasthan Bhamashah Pashu Bima Yojana 2024 / भामाशाह पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत पशुओं का बीमा कराने पर उसकी मृत्यु होने की दशा में बीमा कंपनी के कार्यालय नंबर पर किसानों को पशुओं की मृत्यु के बारे में सूचित करना होगा।
यदि पति की मृत्यु रात्रि में होती है। तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी को दूसरे दिन का सुबह ही सूचित करना आवश्यक है। कंपनी द्वारा सूचना प्राप्त होने के 6 घंटे के अंदर ही मृत पशु का सर्वे किया जाएगा। पशु का पोस्टमार्टम करते समय मृत पशु की फोटो ली जाने आवश्यक है।
मृत पशु की मृत्यु होने पर क्लेम कैसे करें?
यदि आपके बीमित पशु की मृत्यु हो जाती है। तो आपको लाभ प्राप्त करने के लिए क्लेम करना होगा। इसके लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी
- सबसे पहले आपको बीमा कंपनी को कॉल अथवा SMS द्वारा सूचना प्रदान करनी होगी।
- इसके पश्चात बीमा कंपनी को आप बीमा पॉलिसी की फोटो कॉपी उपलब्ध कराएंगे।
- जिसके बाद आपको क्लेम फॉर्म भरकर बीमा कंपनी में जमा करवाना होगा।
- फार्म के साथ ही आपको मृत्यु प्रमाणपत्र, पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम करते हुए फोटो एवं टैग के साथ लिया गया फोटो भी सबमिट करना होगा।
निम्नलिखित स्थिति में मिलेगा आपको क्लेम
दुर्घटना, बिजली, बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप अथवा किसी बीमारी या रोग द्वारा मृत्यु होने पर बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
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निम्नलिखित स्थिति में मृत्यु होने पर बीमा क्लेम नहीं प्राप्त होगा
- यदि कोई किसान अपने पशु को जानबूझकर कोई हानि पहुंचाता है। तो उसे बीमा क्लेम का लाभ नहीं मिलेगा।
- किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर पशु को मारा जाता है। तब भी क्लेम नहीं प्राप्त होगा।
- पशु की चोरी होने पर अथवा गुप्त रूप से बिक्री करने पर भी लाभ नहीं प्रदान किया जाता है।
How to apply online for Rajasthan Bhamashah Pashu Bima Yojana? भामाशाह पशुधन बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आपको Rajasthan Bhamashah Pashu Bima Yojana 2024/ भामाशाह पशुधन बीमा योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है। तो आपको Rajasthan Bhamashah Pashu Bima Yojana 2024 / भामाशाह पशुधन बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करना होगा। जिनका उपयोग करके आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है
- सबसे पहले आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आप चाहें तो यहां क्लिक करके डायरेक्ट की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
- वेबसाइट पर पहुंचने के पश्चात आपको Rajasthan Bhamashah Pashu Bima Yojana 2024 / भामाशाह पशुधन बीमा योजना का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- फार्म डाउनलोड करने के पश्चात उस में पूछी गई सभी जानकारी को सही सही भरना होगा। साथ ही आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा।
- पूरी तरहकंपलीट फार्म को लेकर आपको अपने नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी के पास जमा करना होगा। जिसके पश्चात भारतीय पशुओं का बीमा किया जाएगा।
पशुधन बीमा योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर –
यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता अथवा जानकारी प्राप्त करना है। तो हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
टेलीफोन नंबर-0141-2731710
फैक्स नंबर-0141-2732566
मोबाइल नंबर-9001531892
ईमेल ID-dilipgupta@uiic.co.in
भामाशाह पशुधन बीमा योजना से सम्बन्धित सवाल जवाब
भामाशाह पशुधन बीमा योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई?
भामाशाह पशुधन बीमा योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा की गई जिसके तहत पालतू जानबर जैसे गाय भैंस बकरी आदि का बीमा किया जायेगा।
भामाशाह पशुधन बीमा योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा।
इस योजना का लाभ राजस्थान राज्य में पशुपालन करने वाले गरीब किसानो के लिए प्राप्त होगा।
भामाशाह पशुधन बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर क्या है?
भामाशाह पशुधन बीमा योजना से जुडी किसी भी जानकारी या शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 0141-2731710 है
भामाशाह पशुधन बीमा योजना आवेदन कैसे करे?
अगर आप इस योजा के तहत आवेदन करना कहते है तो आपको इस योजना से सम्बन्धित विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
भामाशाह पशुधन बीमा योजना के तहत कितना बीमा दिया जायेगा?
भामाशाह पशुधन बीमा योजना के तहत पालतू पशुओ के लिए 50000 का बीमा प्रदान किया जायेगा।
क्या भामाशाह पशुधन बीमा योजना के तहत पालतू पशुओ का बीमा कराने के लिए धनराशि देनी होगी?
हाँ! आपके लिए इस योजना के तहत अपने जानवरो का बीमा कराने के लिए कुछ धनराशि जमा करनी होगी।
तो दोस्तों यह थी राजस्थान राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रदेश के किसानों को के लिए भामाशाह पशुधन बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन | Rajasthan Bhamashah Pashu Bima Yojana 2024 के बारे में जानकारी। जिसके अंतर्गत प्रदेश के किसान अपने पशुओं का बीमा करा कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आपका किसी भी प्रकार का सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम जल्द ही आपके सवालों का जवाब देंगे।। धन्यवाद।।
ward no. 15 bhua bichhiya nayatola
welcome Rajesh ji
भामाशाह पशु बीमा योजना
फोम कहा है
Explain about this service
kya up ke liye bhi hai ye sewa
Nahi ye rajsthan ke liye hai.
मे हरीराम राईका [ जालोर ] से हु
मे राज्य पशु ऊंट पालक हु
मेने 16/03/2017 (5) ऊंटनी का भामाशाह पशु बीमा किया था
जेसे ही दिनांक 14/10/2017 को एक ऊंटनी की मौत होगी मेने डां को सम्पर्क किया डां आया उनकी पोस्टमार्टम करवाई
लेकिन क्लेम नही मिला कुपया जानकारी देवे
aap toll free number pr samprk kijiye
मैंने पशुपालन पर लॉन ले रखा है।मेरा बीमा बैंक में हो जाएगा क्या।
मुझे भी मेरे पशुओ पर लोन लेना है इस योजना के तहत बतायेगे क्या करना पडेगा
पशु चिकित्सा विभाग में जाकर आवेदन करें।