How to Add Your Name in Rajasthan Voter List 2024 : दोस्तों, आज हम आपको बतायेंगें कि राजस्थान वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़ा जाता है। वोटर लिस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्णं दस्तावेज होता है।
यदि आप अपने राज्य के ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय चुनाव / विधानसभा चुनाव अथवा लोकसभा चुनाव में वोट डालने की प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, तो आपका नाम Rajasthan Voter List 2024 में होना बेहद जरूरी है।
केवल मतदाता पहचान पत्र होने भर से कोई व्यक्ति राजस्थान समेत देश के किसी भी राज्य में मतदान करने का अधिकारी नहीं हो जाता है। चुनावों में वोट डालने के लिये जरूरी है कि आपका नाम निर्वाचन आयोग की Voter List में जरूरी है।
यदि आपका नाम Rajasthan Voter List में शामिल नहीं है, तो आप Rajasthan Voter List Me Naam Kaise Jode की प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक पढ़ें।
Rajasthan Voter List में नाम जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है?
Add Name in Voter List : भारतीय निर्वाचन आयोग के द्धारा समय समय पर देश के सभी राज्यों में वोटर लिस्ट की जांच करता रहता है। इस जांच के दौरान जिन मतदाताओं की मृत्यु हो जाती है अथवा ऐसे वोटर जो शहर अथवा राज्य छोड़ कर अन्य स्थानों में जाकर बस जाते हैं, उनके नाम मतदाता सूची से काट दिये जाते हैं।
इस प्रक्रिया में कभी कभी ऐसे मतदाताओं का नाम भी काट दिया जाता है, जिनके उस शहर में निवास करने के बावजूद कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसे में प्रत्येक जागरूक मतदाता के लिये जरूरी है कि वह समय समय पर राजस्थान मतदाता सूची को चेक करता रहे।
यदि नाम Rajasthan Voter List से हट गया है, तो आप Online अथवा Offline दोनों ही तरीके से अपना नाम फिर से मतदाता सूची राजस्थान में दर्ज करा सकते हैं।
Rajasthan Voter List में नाम जोड़ने के लिये जरूरी दस्तावेज
Documents Required for Add Name in Voter List 2024
- इंडियन पासपोर्ट
- आधार कार्ड
- पैनकार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- 5th / 8th / 10th के अंक पत्र की फोटो कॉपी
- जन्मतिथि प्रमाणित करने वाला कोई दस्तावेज
- रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ के द्धारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र
- म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्धारा जारी जन्म प्रमाण पत्र आदि
- Also Read :
- यूपी गंगा हरीतिमा योजना क्या है?
- सरल पेंशन योजना Form कैसे भरा जाता है?
- महराष्ट्र कन्या वन समृद्धि योजना Form कैसे भरें?
Rajasthan Voter List में Online नाम कैसे जोड़ें?
How to Add Name in Rajasthan Voter List : राजस्थान वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़ा जाता है? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। असल में जिन लोगों का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है अथवा ऐसे नौजवान जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है। वह इस प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं।
इसलिये आज हम आपको Voter List Rajasthan में नाम जोड़ने की पूरी प्रक्रिया के बारे में Step by Step जानकारी देने जा रहे हैं।
मतदाता सूची में ऑनलाइन नाम जोड़ने के लिये आपको सबसे पहले https://www.nvsp.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
ऊपर दिये गये लिंक पर क्लिक करते ही आप ‘’राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल’’ के होम पेज पर पहुंच जाते हैं।
- यहां आपको Login / Register करने का विकल्प नजर आता है।
- यदि आप राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप सबसे पहले खुद को पंजीकृत करें।
- इसके लिये आपको Login / Register पर क्लिक करना है।
- आपके द्धारा क्लिक करते ही एक ऑनलाइन फार्म नजर आता है।
- आप यहां सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर इंटर करें।
- इसके बाद कैप्चा कोर्ड इंटर करें।
- Send OTP पर क्लिक करें।
- इतना करते ही आपके द्धारा दर्ज मोबाइल नंबर One Time Password आता है, आप इसे Blank Box में Enter करें तथा वेरीफाई बटन पर क्लिक करें।
- अब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है।
- फार्म के निचले हिस्से में आप अपनी Voter ID संख्या लिखें।
- अपना ईमेल एड्रेस Fill करें।
- इसके बाद पासवर्ड बना कर, उसे री-इंटर करें।
- फिर Submit बटन पर क्लिक करें।
- इतना करते ही आप राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल पर पंजीकृत हो जाते हैं।
- पंजीकरण के बाद आप इस पोर्टल पर Online Application फार्म भरने के योग्य हो चुके हैं।
- अब आप सामने दिखाई पड़ रहे Forms सेक्शन पर Click करें।
- राजस्थान वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिये आपको Form-6 भरना होगा। इसलिये फार्म-6 के विकल्प पर क्लिक करें।
- फार्म-6 ओपन होते ही आप सबसे पहले अपनी भाषा को Select करें।
- अपने राज्य का चयन करें।
- जिले का चयन करें।
- विधानसभा / संसदीय क्षेत्र का चयन करें
- इसके आपको यह बताना है कि आप पहली बार मतदाता सूची राजस्थान में नाम जुडवाने के लिये आवेदन कर रहे हैं अथवा ट्रांसफर / नाम कट जाने के कारण।
- हम यहां नवीन वोटर के रूप में विकल्प को चयनित कर रहे हैं।
- अपना नाम भरें।
- उपनाम यदि हो तो भरें।
- Applicant के नातेदार का नाम भरें।
- नातेदार का उपनाम भरें (यदि हो तो)
- नातेदारी का प्रकार select करें
- चालू कैलेंडर की पहली जनवरी को आयु लिखें
- आवेदक का लिंग Select करें
- इसके बाद आपको वर्तमान निवास की पूरी जानकारी Fill करनी है।
- अब स्थायी पते का ब्यौरा दर्ज करें।
- वैक्लिपक श्रेणीं में आपको अपना ईमेल एड्रेस आदि Fill करना है।
- यदि आप दिव्यांग हैं, तो कृप्या उसका प्रकार चुनें
- अपनी नवीन फोटो अपलोड करें।
- अपना जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करें।
- पते का प्रमाण अपलोड करें।
- घोषणा प्रपत्र सही सही भरें।
- जिस स्थान से आप फार्म भर रहे हैं, उस शहर का नाम लिखें और फिर अंत में Submit बटन पर Click कर दें।
- आपके द्धारा इतना करते ही आपका Rajasthan Voter List Application Form सबमिट हो जाता है।
- Also Read :
- त्रिपुरा बिजली बिल ऑनलाइन कैसे देखेें?
- हस्तरेखा ज्ञान की पूरी जानकारी यहां पायें?
राजस्थान वोटर लिस्ट स्टेटस कैसे चेक करें?
How to Check Voter List Status in Hindi : यदि आपने अपना नाम Rajasthan Voter List में Add करने की अर्जी दी है, तो आप उसका Status ऑनलाइन मोड में Check कर सकते हैं।
ऊपर दिये गये लिंक पर क्लिक करते ही आप Online Application Status के पेज पर पहुंच जाते हैं।
- यहां आपको सबसे पहले अपनी Reference ID इंटर करनी है।
- इसके बाद Track Status बटन पर क्लिक करना है।
- इतना करते ही आपके आवेदन पत्र के संदर्भ में हुई प्रगति का पूरा ब्यौरा दिखाई पड़ने लगता है।
राजस्थान मतदाता सूची 2024 के लिये पहचान पत्र प्रमाणित करने वाले मुख्य दस्तावेजों की सूची
- आपका पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटोग्राफ
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी
- हाईस्कूल की मार्कशीट आदि
वोटर लिस्ट के लिये जरूरी पते के प्रमाण के लिये वैध दस्तावेजों की सूची
- राशन कार्ड
- लैंडलाइन फोन का बिल
- बिजली का बिल
- पानी का बिल आदि।
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद मतदाता पहचान पत्र कितने दिन के भीतर जारी कर दिया जाता है?
यदि आपने नवीन मतदाता के रूप में मतदाता सूची पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की है, तो आपका मतदाता पहचान पत्र आवेदन करने के 1 माह के अंदर बना कर जारी कर दिया जाता है।
SMS के जरिए Rajasthan Voter List में नाम कैसे Check करें
यदि आप राजस्थान राज्य में एसएमएस के जरिये मतदाता सूची में नाम चेक करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिये गये तरीके Follow कर सकते हैं।
- सबसे पहले आप SMS सेक्शन में EPIC टाइप कर स्पेस दें
- इसके बाद अपना मतदाता पहचान पत्र नंबर टाइप करें
- फिर 9211728082 या 1950 पर भेज दें
- इतना करते ही यदि आपका नाम राजस्थान वोटर लिस्ट में मौजूद है, तो पूरी सूचना एसएमएस के थ्रो आपके मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी।
राजस्थान मतदाता सूची में Offline नाम कैसे जोड़ें?
यदि आपको कंप्यूटर अथवा मोबाइल की अधिक जानकारी नहीं है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं। आप अपना नाम Voter List में ऑफलाइन तरीके से भी दर्ज करा सकते हैं।
सबसे पहले आप संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि के समय फार्म बूथ लेविल अधिकारी, पदाभिहीत अधिकारी, तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र, जिला निर्वाचन अधिकारी के Office से अथवा Official वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in से Download करें।
इसके बाद आप अपना Form सही सही भरें तथा फोटो, पता, जन्मतिथि प्रमाण के साथ निम्नलिखित स्थानों पर जाकर जमा कर दें।
फार्म 6 जमा करने के स्थान –
- 1 – संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेविल अधिकारी के पास
- 2 – तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र पर
- 3 – तहसील के उप-जिलाधिकारी / निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में
- 4 – तहसील के तहसीलदार / सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में
- 5 – जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में
Rajasthan Voter List से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या अनिवासी भारतीय नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं?
Can a non resident Indian citizen become a voter? R.P. Act 1950 की धारा 19 के अनुसार केवल 1 व्यक्ति जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में निवासी है। वह उस क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम Add कराने का अधिकारी है।
इसके अलावा देश के ऐसे नागरिक जो Government of India में कार्यरत हैं, तथा भारतवर्ष के बाहर किसी अन्य देश में तैनात हैं वह आर.पी. एक्ट 1950 की धारा 20 (03) के साथ पढ़े गये Voter के रूप में पंजीकृत होंगें।
क्या राजस्थान में किसी अन्य जगह पर रहने तथा काम करने के दौरान मैं अपने पैतृक गांव में मतदाता बना रह सकता हूं?
No, आप इस तरह 2 स्थानों पर मतदाता के रूप में दर्ज नहीं रह सकते हैं। यदि आप राजस्थान में अपने गांव से दूर किसी अन्य स्थान पर रह कर काम कर रहे हैं, तो आप Sec 19 बी के अनुसार राजस्थान राज्य के साधारण निवासी हैं। इस दशा में आप उस जगह पर बतौर मतदाता दर्ज होंगें, जहां आपका Present निवास है, आप पैतृक गांव तथा वर्तमान निवास क्षेत्र दोनों जगह पर वोटर के रूप में Registered नहीं किये जा सकते हैं।
क्या एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की Voter List Rajasthan में नाम Enroll कराया जा सकता है?
NO, आप किसी भी दशा में 2 स्थानों पर Registered Voter नहीं हो सकते हैं। यदि जांच के दौरान आप 2 स्थानों पर Rajasthan Voter List में पंजीकृत पाये जाते हैं, तो एक स्थान से आपका नाम चुनाव आयोग द्धारा खारिज किया जा सकता है अथवा हटाया जा सकता है।
मैं अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कैसे करा सकता हूं?
How can I get registered / enrolled in the electoral roll? यदि आप अपना नाम ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट राजस्थान में दर्ज कराना चाहते हैं, तो आपको इसके लिये अपने निर्वाचन क्षेत्र में फार्म -6 भरना होगा।
- Form 6 – नाम जुड़वाने के लिये।
- Form 7 – मतदाता सूची में दर्ज नाम पर आपत्ति (ऑब्जेक्शन) दर्ज कराने के लिये।
- Form 8 – मतदाता सूची में संशोधन के लिये अर्जी देने हेतु।
- Form 8A – किसी अन्य स्थान की मतदाता सूची में अपना नाम ट्रांसफर कराने के लिये।
कैसे पता करें कि निवास Change होने के बाद मेरा नाम Old निर्वाचन क्षेत्र की List से हटा दिया गया है?
यदि आपका नाम निवास स्थान बदलने के बाद भी हटा कर संशोधित नहीं किया गया है, तो सबसे पहले फार्म -8ए भरें तथा क्षेत्र के ERO अथवा SDM Office में जमा करें। इस तरह आपका नाम Old निर्वाचन क्षेत्र से काट कर नये निर्वाचन क्षेत्र में Add कर दिया जाएगा।
What is the procedure for new EPIC Card : Election के चलते आपके क्षेत्र में नये वोटर आई डी कार्ड बनाये जाने की प्रक्रिया भी चल रही होगी। यदि फोटो पहचान पत्र बनाये जाने की प्रक्रिया जिला चुनाव कार्यालय के द्धारा चलाई जा रही है, तो आप ERO कार्यालय अथवा फोटोग्राफी केंद्र में जाकर अपना नया मतदाता पहचान पत्र बनवा सकते हैं।
Citizen के रूप में जब हम फार्म 4 भरते हैं, तो क्या Form 4 के साथ Bonafide प्रमाणपत्र लगाना जरूरी है?
No, यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप Form 4 के साथ अपना Bonafide Certificate संलंग्न करके जमा करते हैं, तो आपके द्धारा दिये गये विवरणों का वेरीफिकेशन जल्दी संपन्न हो जाता है और आप कम समय में ही Eligible मतदाता के रूप पंजीकृत हो जाते हैं।
Rajasthan Voter List में नाम जुड़वाने के लिये न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिये?
What is the minimum age of enrollment in an electoral roll : वोटर लिस्ट राजस्थान में नाम Add कराने के लिये न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गयी है।
क्या हमेशा से भारत में मतदाता बनने के लिये न्यूनतम आयु 18 साल ही थी?
No, 28 मार्च 1989 से पहले मतदाता सूची में नाम Add कराने की आयु 21 वर्ष निर्धारित थी। जिसे बाद में संविधान संशोधन के बाद 18 वर्ष किया गया है।
ग्राम पंचायत Rajasthan Voter List के लिये 18 वर्ष की योग्यता निर्धारित करने की प्रासंगिक तरीख क्या है?
R.P. Act 1950 की धारा 14 बी के तहत प्रासंगिक तरीख का मतलब जनवरी माह के पहले दिन से है। जिसके अनुसार वोटर लिस्ट तैयार अथवा संशोधित की जाती है।
क्या देश का एक गैर – नागरिक भारत का मतदाता बन सकता है?
Can a non – citizen of India become a voter : नहीं, संविधान के अनुच्छेद 326, Sec. के साथ R.P. Act 1950 में प्रदत्त बिंदु 16 से स्पष्ट होता है कि कोई भी Non – Citizen of India भारत के मतदाता के रूप में अपना नाम Voter List (मतदाता सूची 2024) में दर्ज नहीं करा सकता है।
तो दोस्तों यह थी हमारी आज की पोस्ट Rajasthan Voter List Me Naam Kaise Jode यदि आप Matdata Suchi Name Add से संबंधित कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप हमसें कमेंट बॉक्स के जरिेये पूछ सकते हैं।
Voding least me name judna hai
Apply kijiye official website se