आज भी देश में बहुत से ऐसे परिवार हैं | जिनका अपने खुद का घर का सपना सपना ही बना हुआ है | ऐसे बहुत से परिवार हैं | जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि वह अपना खुद का घर बना सके | ऐसे बहुत से परिवार है | जो झोपड़पट्टियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं | और बहुत से परिवार फुटपाथ पर जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं | सरकार ऐसे परिवारों के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती रहती है | ऐसे गरीब परिवारों के अपने खुद के घर का सपना साकार करने के लिए राजस्थान सरकार Rajsthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana का संचालन कर रही है |
इस योजना के अंतर्गत ऐसे गरीब झोपड़पट्टियों और फुटपाथों पर निवास करने वाले श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है | जिसका उपयोग करके ऐसे नागरिक अपना खुद का घर बना सकते हैं | और अपने घर के सपने को साकार कर सकते हैं |
योजना का नाम | निर्माण श्रमिक सुल्भ्य आवास योजना |
राज्य | राजस्थान |
लाभार्थी | गरीब परिवार |
उद्देश्य | घर उपलब्ध कराना |
आर्थिक सहायता राशि | 150000 रुपए |
Rajsthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana क्या है –
राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के गरीब नागरिकों के लिए Rajsthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana का संचालन किया जा रहा है | इस योजना का लाभ केवल ऐसे नागरिकों को प्रदान किया जाता है | जिनके पास रहने के लिए स्वयं का घर नहीं है | अथवा वह झोपड़पट्टियों में निवास करते हैं | ऐसे नागरिकों को संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा सुलभ आवास योजना के अंतर्गत ₹150000 तक की मदद की जाती है | जिसका उपयोग करके ऐसे परिवार अपना खुद का घर बना सकते हैं |
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पंचायत समिति अथवा ग्राम पंचायत की ओर से जिन्हें पट्टा दिया गया है | उनकी सूची हासिल करके निर्माण श्रमिकों को चिन्हित करने के आदेश दिए गए हैं | इसके लिए पंजीकृत श्रमिकों और जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई राशि मंजूर नहीं हुई है | और मंडल के सुलभ आवास योजना के लिए पात्र हैं | उन्हें 1.5 लाख तक की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी | इस योजना के अंतर्गत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक भी शामिल किए जाएंगे जो हाउसिंग बोर्ड से आवंटित भूखंड पर लोन लेकर मकान बना रहे हैं | या बोर्ड द्वारा बना कर दिए गए मकानों का भुगतान कर रहे हैं |
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Rajsthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के लाभ –
इस योजना के अंतर्गत स्वयं की भूखंड पर आवास निर्माण करने के लिए अधिकतम ₹500000 तक की सहायता प्रदान की जाती है |
हाउसिंग फॉर आल अर्बन मिशन अथवा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना यह केंद्र राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को मंडल द्वारा अधिकतम ₹150000 तक की सहायता प्रदान की जाती है |
Rajsthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के लिए योग्यता –
सरकार द्वारा लाभार्थियों के चयन के लिए निम्नलिखित योग्यता निर्धारित की गई जिनके अनुसार नागरिकों को लाभ प्रदान किया जाएगा |
- इस योजना का लाभ BPL लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा |
- अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा |
- इस योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजन को भी लाभ प्रदान किया जाएगा |
- योजना के अंतर्गत केवल दो पुत्रियों वाले परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा |
- इस योजना का लाभ पालनहार योजना में आने वाली महिला परिवार भी प्राप्त कर सकते हैं |
- एक से अधिक वर्षों जैसे 2, 3 , 4 वर्षों से मंडल पंजीकृत लाभार्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी |
Rajsthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana पात्रता एवं शर्तें –
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं |
- योजना के लिए आवेदन करने वाले नागरिक को मंडल में कम से कम 1 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए |
- यदि आवेदनकर्ता अपने स्वयं के भूखंड पर आवास बनाता है | तो वह भूखंड उसके नाम पर अथवा उसके पति पत्नी के नाम पर होना आवश्यक है |
- इसके साथ ही वह भूखंड किसी विवाद बंधक आदि ना हो |
- वित्तीय संस्थाओं , बैंकों से ऋण लेने , स्वयं की बचत व या अन्य स्रोत से ऋण लेकर आवास का निर्माण स्थित करने और अनुमानित निर्माण लागत का प्रामाणिक पंचायत / नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता से प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा |
- यदि भूखंड लाभार्थी अथवा उसके पति पत्नी या पुत्र पुत्री के नाम पर मालिकाना हक में पहले से ही किसी एक को आवास का लाभ प्रदान किया जा चुका है | तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा |
- आवास का मालिकाना हक पति को पत्नी इन दोनों के संयुक्त नाम में होगा |
Rajsthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज –
यदि आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं | तो आपको निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जिन्हें | आपको आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा –
- BPL कार्ड
- अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जात प्रमाणपत्र
- विशेष योग्यजन में प्रमाण पत्र अथवा स्व प्रमाणित प्रति
- पालनहार योजना के अंतर्गत आने वाले महिला / परिवार प्रमाण पत्र
- केवल दो पुत्रियां हो तो इस आशय के प्रमाण पत्र
- वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
- भूखंड पर स्वयं अथवा पति-पत्नी का मालिकाना हक होने पर आवश्यक दस्तावेज
- प्लाट भूकंप भूखंड किसी भी प्रकार के विवाद से मुक्त है | इसके लिए राजस्व अधिकारी से प्राप्त किया हुआ संबंधित दस्तावेज
- किसी वित्तीय संस्था , बैंक से आवास ऋण लेकर आवास का निर्माण करने की स्थिति में वित्तीय बैंक अथवा संस्था से जारी है | स्वीकृत प्रमाण पत्र
- हिताधिकारी पंजीयन परिचय का कार्ड
- भामाशाह परिवार का कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की प्रति
Rajsthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के लिए आवेदन कैसे करें –
Rajsthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के लिए आवेदन करने के लिए आपको नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करना होगा | जिसके पश्चात आप इस योजना के लिए आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं |
- इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको राजस्थान निर्माण श्रमिकों आवास योजना का फार्म की जरूरत पड़ेगी | आप विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से फार्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें |
- वेबसाइट पर पहुंचने के पश्चात आपको नीचे फार्म डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा | जिस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं |
- डाउनलोड किए हुए फार्म में सभी आवश्यक जानकारी आपको सही-सही भरना होगा | इसके साथ ही आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी भी संलग्न करना होगा |
- पूरी तरह से कंप्लीट फार्म भरकर साथ में आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके आपको संबंधित विभाग में जमा करना होगा |
- जिसके पश्चात आपके आवेदन फार्म की जांच की जाएगी और योग्य होने पर आपको इस योजना का निर्माण लाभ प्रदान किया जाएगा |
निर्माण श्रमिक सुल्भ्य आवास योजना से जुड़े सवाल जबाब
निर्माण श्रमिक सुल्भ्य आवास योजना की शुरुआत किसने की है?
निर्माण श्रमिक सुल्भ्य आवास योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार अपने प्रदेश में निवास करने वाले सभी गरीब नागरिकों के लिए घर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
निर्माण श्रमिक सुल्भ्य आवास योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी?
निर्माण श्रमिक सुल्भ्य आवास योजना के अंतर्गत राज्य में झोपड़पट्टियों में रहने वाले नागरिकों के लिए ₹150000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
निर्माण श्रमिक सुल्भ्य आवास योजना का लाभ किसे दिया जाएगा?
इस योजना का लाभ केवल ऐसे नागरिकों को प्रदान किया जाता है। जिनके पास रहने के लिए स्वयं का घर नहीं है। अथवा वह झोपड़पट्टियों में निवास करते हैं।
निर्माण श्रमिक सुल्भ्य आवास योजना में आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको वेबसाइट पर जाकर निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना संबंधित पीडीएफ फॉर्म को डाउनलोड करके संबंधित विभाग में जमा करना होगा। जिसके बारे में पर हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हैं।
निर्माण श्रमिक सुल्भ्य आवास योजना के अंतर्गत राशि कैसे मिलेगी?
Rajsthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के अंतर्गत दी जाने वाली राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। बैंक खाते में भेजी गयी राशि को निकालकर लाभार्थी घर बनाने से जुड़ी सामग्री को खरीदकर घर का निर्माण करा सकते हैं।
दोस्तों यह थी राजस्थान राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही Rajsthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के बारे में आवश्यक जानकारी | यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें | साथ ही यदि आपका किसी भी प्रकार का सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें | हम जल्द ही आपके सवालों का जवाब देंगे || धन्यवाद ||
bahut achha article anoop ji
thanks
सर हमारे पास भी मकान नही है जमीन भी नही है और हम किराये पर 20 साल से अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान मैं रह रहे है ,,,तो प्लीज हमारी भी सहायता करिये हमे भी मकान दिलाइये ,,,हमारा भी कमान का सपना है सर प्लीज हमारी मदद करिये……सादिक इनायत 8290441610
मेरे पापा एक मजदूर है अगर काम मिला तो करलेते है और नही तो कुछ भी नही ,,,
Aapko iske liye apply karna chahiye
Hamare paas jamen makan nahe he
Madat kare
aapko apply karna chahiye
सर आप ने जो जानकारी दी है वो जानकारी अच्छी है.ये सराहनीय योग है.इसमें कोई संदेह नहीं यह केवल राज्शान के लिए है
बहुत बहुत धन्यवाद