|| एडवांस पीएफ कैसे लें?, एडवांस पीएफ निकालने के नियम 2024, एडवांस पीएफ कैसे निकालते हैं?, एडवांस पीएफ कितना निकाल सकते हैं?, मोबाइल से पीएफ फॉर्म कैसे भरें?, PF कितने दिन में आ जाता है?, पीएफ निकालने के नियम 2024, पीएफ ऑनलाइन आवेदन ||
किसी भी कर्मचारी के जीवन में उसकी ईपीएफ (EPF) यानी कर्मचारी भविष्य निधि बहुत मायने रखती है। कोई भी कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान एक निश्चित प्रतिशत में अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा ईपीएफ एकाउंट में जमा कराता है, ताकि नौकरी छोड़ने अथवा सेवानिवृत्ति पर वह आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे।
अमूमन इसे लोग सेवानिवृत्ति के वक्त ही निकालना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसी स्थितियां सामने आ जाती हैं कि व्यक्ति को अपने पीएफ का कुछ हिस्सा एडवांस में निकालना पड़ता है।
यह एडवांस क्या होता है? इसे किन परिस्थितियों में निकाला जा सकता है? यह एडवांस कितने प्रतिशत निकाला जा सकता है? एडवांस पीएफ (advance EPF) निकालने की प्रक्रिया क्या है? जैसे सवालों का जवाब आज हम आपको इस पोस्ट के जरिए देंगे। आइए, शुरू करते हैं-
पीएफ एडवांस क्या होता है?
दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि पीएफ एडवांस क्या होता है। दरअसल, जब आप अपने ईपीएफ खाते में जमा राशि में से कुछ प्रतिशत राशि अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए निकालते हैं तो इसे एडवांस कहा जाता है।
आपको बता दें दोस्तों कि बहुत से लोग एडवांस (advance) एवं लोन (loan) में कन्फ्यूज होते हैं। आपको बता दें कि इन दोनों में क्या अंतर है। एडवांस लोन से इस मायने में अलग होता है कि आपको इस राशि पर ब्याज नहीं चुकाना पड़ता।
दूसरे, यह अमाउंट नाॅन रिफंडेबल (non refundable) होता है। यानी कि आपको इस राशि को लौटाना भी नहीं पड़ता। यह राशि आपके ईपीएफ बैलेंस (EPF balance) से कट जाती है।
पीएफ एडवांस किन स्थितियों में लिया जा सकता है?
सबसे पहले आपको बताएंगे कि कोई ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करने वाला संगठित क्षेत्र का कर्मचारी किन स्थितियों में और कितना एडवांस अपने पीएफ एकाउंट से निकाल सकता है। ये स्थितियां इस प्रकार से हैं-
1. अपने अथवा परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए
ईपीएफ खाताधारक (EPF account holder) अपने स्वयं के, अपनी पत्नी/पति, बच्चों एवं माता के इलाज के लिए ईपीएफ से एडवांस राशि निकाल सकता है। यह एडवांस आपको आपके मूल वेतन (बेसिक सैलरी+डीए) का 6 गुना, अथवा आपके कुल अंशदान, दोनों में से जो भी कम हो, के बराबर ही मिलेगा। इसके लिए नौकरी की अवधि (period) जैसा कोई प्रतिबंध भी नहीं है। यह एडवांस (advance) कितनी बार भी लिया जा सकता है।
2. खुद की, बेटा/बेटी अथवा भाई/बहन की शादी के लिए-
कोई भी ईपीएफ सदस्य अपनी, अपने बेटे-बेटी अथवा भाई बहन के शादी/विवाह पर अपने वाले खर्च को पूरा करने के लिए अपने पीएफ खाते की 50 फीसदी रकम एडवांस में निकाल सकता है। इस एडवांस के लिए ईपीएफ खाताधारक की 7 वर्ष की नौकरी पूरी होनी आवश्यक है।
इसके साथ ही उसे अपने जीवन काल में केवल अधिकतम तीन बार यह एडवांस लेने की सुविधा मिल सकती है। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, जो इस कार्य के लिए अपने पीएफ खाते से एडवांस राशि निकालते हैं। विशेषकर कन्या के विवाह के लिए। अमूमन हमारे समाज में कन्या के विवाह में पुत्र की अपेक्षा अधिक खर्च आता है।
बेशक दहेज प्रथा पर बहुत हद तक लगाम लगी है, लेकिन अभी भी मां-बाप अपनी ओर से बेटी को सुख सुविधा का हर सामान देकर ही मायके से ससुराल के लिए विदा करते हैं।
3. अपनी अथवा मैट्रिक के बाद बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए-
बहुत से कर्मचारियों का सपना होता है कि वे अपने बच्चों को बेहतर उच्च शिक्षा दिलाएं। ऐसे में ईपीएफओ की ओर से खाताधारक को इसके लिए एडवांस की सुविधा दी गई है।
आपको बता दें कि आप अपनी अथवा अपने बच्चों की मैट्रिक से ऊपर की हायर एजुकेशन (higher education) के लिए अपने ईपीएफ (EPF) की 50 प्रतिशत तक राशि निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको एंप्लायर को फाॅर्म-31 (form-31) भरकर देना होगा।
आप चाहें तो इस एडवांस के लिए आनलाइन अप्लाई (online apply) भी कर सकते हैं। इसके लिए आपकी न्यूनतम 7 वर्ष की नौकरी पूरी होनी आवश्यक है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आप अपनी लाइफ में अधिकतम तीन बार यह एडवांस ले सकते हैं।
घर खरीदना किसी भी इंसान का एक बहुत बड़ा सपना होता है। आजकल तो युवा बहुत कम उम्र से ही अपने जीवन की इस आवश्यकता को महसूस करते हुए इसके लिए पहले से ही प्रयास करने लगते हैं। ईपीएफओ ने भी एक आम कर्मचारी की इस आवश्यकता को महसूस किया है।
उसने अपने खाताधारक को उसकी जिंदगी की मूल जरूरतों में से एक मकान बनाने के लिए एडवांस लेने की सुविधा दी है। आप घर खरीदने अथवा मकान बनाने के लिए अपने ईपीएफ खाते से मूल वेतन (बेसिक सैलरी+डीए) का 36 गुना तक एडवांस ले सकते हैं।
वहीं, घर बनाने के लिए प्लाॅट खरीदने को आप अपने मूल वेतन (बेसिक सैलरी+डीए) का 24 गुना तक एडवांस ले सकते हैं। लेकिन आप ऐसा एडवांस (advance) केवल एक ही बार ले सकते हैं। इसके लिए आपकी पांच साल की नौकरी पूरी होनी चाहिए।
यह एडवांस लेने के लिए आवश्यक है कि संपत्ति आपके अथवा आपके पति/पत्नी के साथ संयुक्त रूप से नाम हो। प्रापर्टी में कोई अन्य हिस्सेदार न हो। इसके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन (self declaration) देना होगा। यदि आप पर कोई होम लोन (home loan) है तो आप उसकी अदायगी के लिए पीएफ बैलेंस (PF balance) का 90 प्रतिशत तक एडवांस ले सकते हैं।
लेकिन इसके लिए आपकी तीन साल की नौकरी पूरी होनी चाहिए। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि इसके लिए प्राॅपर्टी आपके अथवा संयुक्त रूप से आप पति/पत्नी के नाम होनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि आप घर सुधार अथवा मरम्मत के लिए भी अपने पीएफ से एडवांस ले सकते हैं।
यह आपके मूल वेतन (बेसिक सैलरी+डीए) का 12 गुना तक हो सकता है। इस एडवांस के लिए आपकी नौकरी के 10 वर्ष पूरे होने चाहिए। यह एडवांस केवल एक ही बार मिल सकता है। स्वामित्व संबंधी शर्तें पूर्ववत हैं। यानी कि घर आपके अथवा आपकी पति/पत्नी के साथ संयुक्त स्वामित्व में हो।
5. प्राकृतिक आपदा की चपेट में आने पर आवश्यक खर्च के लिए-
दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि बुरा समय और आपदा कभी किसी को कहकर नहीं आती। यदि आप भी किसी आपदा की चपेट में आए हैं तो ईपीएफओ (EPFO) आपके साथ खड़ा है।
आपको बता दें कि आप किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा (natural disaster) यानी बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, तूफान आदि की चपेट में आने पर भी अपने ईपीएफ खाते (EPF account) में जमा राशि का 50 प्रतिशत तक का एडवांस ले सकते हैं। इसमें नौकरी की अवधि (period of service) संबंधी अथवा कोई दस्तावेज या प्रमाण जमा करने जैसी कोई बाध्यता नहीं है।
6. कंपनी के बंद होने अथवा तालाबंदी पर घर खर्च चलाने के लिए-
किसी कर्मचारी के लिए सबसे बड़ा झटका उसकी कंपनी का बंद हो जाना ही होता है। यदि आपकी कंपनी में न्यूनतम 15 दिन से तालाबंदी चल रही है अथवा कंपनी लगातार बंद है और आपको दो माह से वेतन नहीं मिला है तो आप अपने ईपीएफ से अपने रुके हुए वेतन के बराबर एडवांस ले सकते हैं।
यदि आपकी कंपनी छह माह से अधिक समय से बंद है तो आप नियोक्ता के हिस्से का भी कंट्रीब्यूशन (contribution) निकाल सकते हैं।
मित्रों, इसके अतिरिक्त भी कई स्थितियां हैं, जिनमें आप अपने ईपीएफ खाते में जमा राशि से एडवांस निकाल सकते हैं। जैसे- शारीरिक विकलांगता की स्थिति में कृत्रिम उपकरण (artificial apparatus) खरीदने के लिए भी आप पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं।
वहीं, यदि आप 54 वर्ष पूरे कर चुके हैं और आपके रिटायरमेंट (retirement) का केवल एक साल बाकी रह जाए तो आप पीएफ की 90 प्रतिशत राशि निकाल सकते हैं। यदि आप 55 वर्ष की आयु पूरी कर चुके है तो एलआईसी के जरिए सीनियर सिटीजन पेंशन इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने के लिए भी इतनी ही राशि एडवांस निकाल सकते हैं।
कोरोना महामारी के दौरान ईपीएफओ ने एडवांस की विशेष सुविधा दी
दोस्तों, कोरोना महामारी हजारों लोगों पर काल बनकर गुजरी। बहुत से लोगों ने अपने परिजनों, रिश्तेदारों, मित्रों को खोया। लाखों लोगों ने अपने रोजगार अपनी नौकरियां खोईं तो बहुत से लोगों को इस बीमारी की वजह से महीनों अस्पतालों में गुजारने पड़े।
ऐसे में किसी कर्मचारी का आर्थिक खर्च कैसे पूरा हुआ, यह तो उसका मन ही जानता है, लेकिन आपको बता दें कि ईपीएफओ की ओर से कोरोना काल के दौरान अपने सदस्याें के वित्तीय खर्च को देखते हुए पीएफ एडवांस निकासी की विशेष सुविधा दी गई थी। इसके अंतर्गत कर्मचारी को 75 प्रतिशत अथवा तीन माह के वेतन, जो भी कम हो, के बराबर राशि एडवांस लेने की सुविधा दी गई थी।
अब मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर एक लाख तक एडवांस की सुविधा
मित्रों, आपको बता दें कि ईपीएफओ ने बीती एक जून, 2021 को एक आदेश जारी किया था। इसके अनुसार अब कोई भी कर्मचारी मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक लाख रूपये तक का एडवांस पीएफ ले सकता है। इस राशि को कोरोना अथवा किसी अन्य जानलेवा बीमारी जैसे-टीबी, लकवा, कैंसर, दिल की बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल करने की सहूलियत दी गई है।
आपको यह भी बता दें इसके लिए आपको तुरंत किसी भी प्रकार के मेडिकल बिल (medical bills) अथवा लागत पूर्वानुमान का ब्योरा पेश करना अनिवार्य नहीं। यदि आप अस्पताल में एडमिट हैं तो आपके स्थान पर अन्य कोई भी व्यक्ति यह काम कर सकता है।
आवश्यक यह है कि इस पैसे को लेने के लिए खाताधारक का किसी सरकारी अस्पताल अथवा केंद्र सरकार की किसी स्वास्थ्य येजना के पैनल में शामिल अस्पताल में भर्ती होना अनिवार्य है। यहां आपको बता दें कि निजी अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में जांच-पड़ताल के पश्चात ही राशि का भुगतान होता है।
इसके लिए मरीज के घरवालों को एक रिक्वेस्ट लेटर (request letter) देना होता है। इसमें मरीज का बेड नंबर (bed number of patients), डाक्टर का प्रेस्क्रिप्शन (prescription of the doctor) आदि लिखा होता है। यह तो हम आपको बता ही चुके हैं कि एस्टीमेट को लेकर कोई जानकारी नहीं देनी होती।
एडवांस पीएफ के लिए आनलाइन अप्लाई कैसे करें?
इन दिनों ईपीएफ से जुड़ीं तकरीबन सभी सेवाएं आनलाइन उपलब्ध हैं। यानी उनका लाभ उठाने के लिए अब आपको ईपीएफओ के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं। आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको यह जानकारी देंगे कि आप एडवांस पीएफ के लिए आनलाइन अप्लाई (online apply for pf advance) कैसे कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार से है-
- सबसे पहले ईपीएफ यूनिफाइड पोर्टल के लिंक https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाएं।
- अब अपना यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (universal account number) यानी यूएएन (UAN), पासवर्ड (password) एवं कैप्चा कोड (captcha code) दर्ज कर लाॅगइन (login) करें।
- इसके पश्चात आनलाइन सर्विसेज (online services) के विकल्प पर जाएं एवं ड्राॅप डाउन मेन्यू (drop down menu) से क्लेम फाॅर्म (claim form) (फार्म-31, 19, 10सी एवं 10डी) चुनें।
- अब आपके कंप्यूटर मानिटर पर एक नया पेज खुल जाएगा।
- इसमें आपको आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स (personal details) जैसे-, जन्म तिथि एवं आपकी आधार कार्ड संख्या के आखिरी चार अंक दिखाई देंगे।
- यहां आपको आपका बैंक एकाउंट नंबर (bank account number) दर्ज करना होगा। अब आप वेरिफाई के आप्शन पर क्लिक करें।
- अब आपको स्क्रीन पर एक पाॅप अप दिखाई देगा। आपसे सर्टिफिकेट आफ अंडरटेकिंग देने के लिए कहा जाएगा।
- अब आप बैंक एकाउंट नंबर वेरिफाई होने के बाद प्रोसीड फाॅर आनलाइन क्लेम (proceed for online claim) के विकल्प पर क्लिक करें।
- यहां ड्राॅप डाउन मेन्यू से आपको पीएफ एडवांस फाॅर्म-31 (PF advance form-31) को सेलेक्ट करना होगा।
- इसके पश्चात आपको ड्राॅप डाउन मेन्यू से कोविड-19 जैसे पीएफ निकासी के अपने उद्देश्य का चुनाव करना होगा।
- अब आप एडवांस में लेने वाली राशि दर्ज करें साथ ही चेक की स्कैन काॅपी अपलोड (scanned copy upload) करें व अपना पता भरें।
- आधार कार्ड (aadhar card) के साथ लिंक आपके मोबाइल नंबर (mobile number) पर एक ओटीपी (otp) आएगा।
- आपको ओटीपी दर्ज करना होगा। इसके साथ ही आपकी क्लेम रिक्वेस्ट सबमिट (claim request submit) हो जाएगी।
- वेरिफिकेशन (verification) के पश्चात आपके द्वारा भरी गई पीएफ एडवांस राशि (PF advance amount) आपके बैंक एकाउंट में आ जाएगी।
उमंग एप से भी एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं
दोस्तों, यदि आप चाहें तो उमंग एप (UMANG app) से भी एडवांस (advance) के लिए अप्लाई (apply) कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके मोबाइल फोन में यह एप डाउनलोड (app download) होना चाहिए।
आप गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) पर जाकर इस मोबाइल एप (mobile app) को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर इससे पीएफ संबंधी सेवाओं का कभी भी लाभ उठा सकते हैं।
ईपीएफ एडवांस से जुड़ी कुछ खास बातें-
मित्रों, आइए अब हम आपको आपके ईपीएफ एडवांस (EPF advance) से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं-
- ईपीएफओ की ओर से सभी तरह के एडवांस के लिए अप्लाई करने को एक ही कंपोजिट क्लेम फाॅर्म (composite claim form) जारी किया है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि पीएफ रिकार्ड में आपका आधार नंबर, बैंक एकाउंट नंबर एवं पैन कार्ड नंबर अवश्य दर्ज हो।
- दूसरी बात यह है कि एडवांस पीएफ अप्लाई करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती। यह खाताधारकों के लिए एक बड़ी सुविधा है।
- तीसरी बात यह है कि यदि आप अपना पीएफ एडवांस पूरा खर्च नहीं कर पाते तो आप इसे वापस अपने ईपीएफ खाते में जमा करा सकते हैं। ऐसा आप एडवांस जारी किए जाने के एक माह के भीतर अपने एंप्लायर के माध्यम से करा सकते हैं।
- आपको एडवांस पीएफ के लिए किसी प्रकार का दस्तावेज जमा नहीं करना पड़ता।
- मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में 72 घंटे, जबकि अन्य कार्यों के लिए सप्ताह भर में आपके पीएफ एडवांस की प्रोसेसिंग हो जाती है।
पीएफ एडवांस के क्या मायने हैं?
जब भी कोई व्यक्ति अपने पीएफ खाते में जमा राशि का कुछ हिस्सा अपनी आवश्यकता के अनुसार एडवांस में निकालता है तो उसे पीएफ एडवांस पुकारा जाता है।
कोई खाताधारक किन किन स्थितियों में पीएफ निकाल सकता है?
कोई खाताधारक मेडिकल इमरजेंसी, शादी, एजुकेशन आदि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एडवांस ले सकता है।
पीएफ का कितना हिस्सा एडवांस के रूप में लिया जा सकता है?
यह व्यक्ति की आवश्यकता पर निर्भर करता है कि वह किसलिए एडवांस चाहता है। ईपीएफओ की ओर से इसकी अलग अलग प्रतिशत निर्धारित की गई है।
क्या पीएफ एडवांस के लिए आनलाइन अप्लाई किया जा सकता है?
जी हां, ईपीएफओ की ओर से ईपीएफ एडवांस लेने के लिए आनलाइन अप्लाई करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
क्या ईपीएफ एडवांस आनलाइन लेने के लिए कोई फीस अदा करनी पड़ती है?
जी नहीं, ईपीएफ एडवांस आनलाइन अप्लाई करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस देय नहीं है। यदि आप आफलाइन अप्लाई करते हैं और कोई शुल्क मांगे तो वह अवैध होगा।
ईपीएफ एडवांस अप्लाई करने के लिए आनलाइन प्रक्रिया क्या है?
हमने इस प्रक्रिया के बारे में ऊपर पोस्ट में विस्तार से बताया है। आप वहां से आराम से पढ़ सकते हैं।
दोस्तों, हमने आपको एडवांस पीएफ कैसे निकालते हैं? एडवांस पीएफ निकालने के नियम 2024 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। यदि आप इसी प्रकार की कोई जानकारीप्रद पोस्ट हमसे चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए कमेंट बाक्स (comment box) में कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं एवं सुझावों का हमें इंतजार है। ।।धन्यवाद।।
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