सेक्शन 80C से टैक्स कैसे बचाएं? टैक्स बचाने के आसान तरीके, Section 80c In Hindi

What Is Section 80C In Hindi / सेक्शन 80C – जैसे जैसे देश भर में वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निकट आ रहे हैं। लोगों को आयकर का डर सताने लगा है। क्यों की भारतीय आयकर नियम के तहत एक तय दर के हिसाब से लोगों को कर देना पड़ता है। लेकिन कई लोगों को यह एक परेशानी का काम लगता है। क्योंकि उनको अपनी जरूरत पूरी ना होने के बावजूद भी टैक्स देना पड़ता है। जिस के लिए लोग टैक्स से बचने के लिए विभीन्न तरीकों को सहारा लेते हैं। जिनमे से कुछ तरीके क़ानूनी रूप से सही होते हैं। लेकिन कुछ गैर क़ानूनी होते हैं। जिस के कारण लोगों को भविष्य में अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।

सेक्शन 80C क्या है? सेक्शन 80C से टैक्स कैसे बचाएं? धारा 80C की कटौतियां। टैक्स बचाने के आसान तरीके

आज हम आप को इस लेख के जरिए बताएंगे की आप को सेक्शन 80C के तहत किस किस तरह से अपने आय का निवेश कर के टैक्स से बच सकते हैं। जो की क़ानूनी रूप से भी बिल्कुल उचित माध्यम होता है। आइये जानते हैं कि सेक्शन 80C क्या है? और आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?

सेक्शन 80C क्या है? What is section 80C?

Section 80C से अभिप्राय इनकम टैक्स कानून 1961 का एक विशेष हिस्सा है। जिस के अंतर्गत निवेश करने के विभिन्न आयमों का जिक्र किया गया है। जिस के तहत लोग निम्न स्थानों में अपनी आय के कुछ हिस्से को निवेश कर के इनकम टैक्स से बच सकते हैं। साथ ही सेक्शन 80सी लोगो को इस बात की भी जानकारी प्रदान करता है। की उन्हें कितने निवेश पर कितने प्रतिशित की टैक्स छूट मिलेगी। सरकार द्वारा Section 80C में समय अनुसार ब्याज दरों में बदलाव होते रहते हैं। व लोगों को यह एक सुरक्षित निवेश करने में भी सहायता करता है।

सेक्शन 80 C में के निवेश माध्यमों में सरकारी और निजी कर्मचारी दोनों ही निवेश कर टैक्स से बच सकते हैं। लेकिन उन्हें जिस भी स्थान में निवेश करना है। वह वित्तीय वर्ष के अंतिम तारीख तक का होना चाहिए अन्यथा आप के द्वारा किये गए निवेश पर आप को लोन देना पड़ सकता है। आइये जानते हैं कि किन किन स्थानों पर निवेश करने पर आप आयकर की नियमों से बच सकते हैं।

सेक्शन 80C से टैक्स कैसे बचाएं – How to save tax from section 80C

Section 80C के अंतर्गत आप निम्न तरीके से टैक्स बचा सकतें हैं –

  • Tax Saving Fixed deposits
  • PPF – Public Provident Fund
  • EPF – Employee provident fund
  • NPS – National Pension System
  • NSC – National Savings Certificate
  • ULIP – Unit linked Insurance Plans

1) बच्चों के पढाई फीस ( children’s tuition fees ) –

सेक्शन 80C के तहत अगर आप अपने बच्चों की शैक्षिक फीस देते हैं। तो आप टैक्स सेविंग के दायरे में आते हैं। लेकिन इसके लिए केवल दो ही बच्चों की फीस पर राहत मिलती है। जो की देश में किसी भी विद्यालय, महा विद्यालय या विश्व विद्यालय से शिक्षा अर्जित कर रहा हो और साथ ही वह बच्चा फूल टाइम स्टडी करता होना चाहिय। इस के लिए शिक्षा संस्थान से प्राप्त फीस की रसीद की कॉपी को संभाल कर रखनी होती है। व जरूरत पड़ने पर जमा भी करनी पड़ती है।

2) पोस्ट ऑफिस में पांच वर्षीय डिपाजिट –

सेक्शन 80C के अंतर्गत का लाभ पोस्ट ऑफिस में निवेश करने पर भी लिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति पांच वर्ष के लिए अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा करवाता है। तो चल रहे ब्याजदर के अनुकूल ब्याज भी प्राप्त होता है। साथ ही वह टैक्स की छूट से भी बच सकता है। इसकी टैक्स छूट योग्य राशि डेढ़ लाख रूपए तक ही होनी चाहिए। हालांकि पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले ब्याज पर आप को टैक्स देना होगा।

3)सुकन्या समृद्धि योजना खाता :-

भारत सरकार चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि के तहत भी टैक्स डिडक्शन से बचा सकता है। इस योजना के अंतर्गत 10 साल से दो बच्चियों के पढ़ाई और शादी के लिए खाता खुलवाना होगा। इस योजना में कम से कम हजार और ज्यादा जयदा डेढ़ लाख रूपए तक जमा करवाने होंगे। इस योजना का लाभ यह भी है। की आप कको इस पर ब्याज भी प्राप्त होता है।

4) होम लोन की किश्तों से :-

जी हाँ आप अपने टैक्स कटौती को होम लोन की किश्तों से भी बचा सकते हैं। होम लोन 80 C के तहत अगर आप कोई घर खरीदते या बनाते हैं। तो ही आप को इसका फायदा मिलता है। घर की मरम्मत आदि इस धरा की अंतर्गत नहीं आते हैं।

5) स्टाम्प शुल्क और पंजीकृत खर्च पर लाभ –

वित्तीय वर्ष के अंतर्गत अगर आप ने कोई घर खरीदा है। और उस में आये स्टंप पर लगी लागत और रजिस्ट्रेशन पर आये खर्च को सेक्शन 80 c के तहत आप टैक्स डिडक्शन से बच सकते हैं। साथ ही आपने घर बेशक अपनी पूंजी के पैसे से खरीदा हो या फिर होम लोन आप दोनों ही स्थितियों में टैक्स कटौती से बचने के हकदार होंगे।

6) सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम –

इस स्कीम का लाभ हर भारतीय जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। वह उठ सकता है। Section 80C के तहत अगर आप ने बैंक या पोस्ट ऑफिस में निवेश किया है। तो आप टैक्स की छूट से बच सकते हैं। आप के द्वारा निवेश पैसों को पांच सालों तक निकाला नहीं जा सकता है। साथ ही आप को इस पैसे पर हर तीन में तय ब्याज दर के हिसाब से ब्याज भी मिलेगा।

7) अपने पैसे को पेंशन फंड में निवेश करें –

इसके अंतर्गत व्यक्ति जो किसी अस्थाई सेक्टर में कार्य करते हैं। या किसी व्यावसायिक कार्य में कर्मचारी होते हैं। वह नेशनल पेंशन सिस्टम का चुनाव कर सकते हैं। इसके तहत आप सेक्टर सेक्शन 80c की सहायता लेकर अपने आप को टैक्स डिडक्शन से बच सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको साल में डेढ़ लाख रुपए जमा करने की छूट दी जाती है। पैंशन स्कीम में आपका पैसा 60 साल की आयु तक पूर्ण रूप से लॉक कर दिया जाता है। जिसके उपरांत आप रेगुलर पेंशन के तरीके से अपना पैसा वापस पाते हैं।

8) टैक्स सेविंग एफडी :-

भारत में अधिकतर बैंक अपने ग्राहकों को टैक्स डिपाजिट की सुविधा देते हैं। इस एफडी से संबंधित समय सीमा भी तय की गई है। जो कि 5 साल की होती है। सेक्शन 80c के तहत टैक्स सेविंग एफडी के जरिए अधिकतम डेढ़ लाख रुपए जमा करवा सकते हैं।

दोस्तों, इस लेख के माध्यम से आप को सेक्शन 80 सी के तहत मिलने वाली छूट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को साँझा किया गया है। जिसका लाभ उठाकर आप भी टैक्स डिडक्शन से बच सकते हैं। इस सेक्शन 80C से टैक्स कैसे बचाएं? टैक्स बचाने के आसान तरीके, Section 80c In Hindi से संबंधित अगर आप कोई अन्य जानकारी या सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। तो आप हमे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द आप के सभी सवालों के उचित जवाब देने कोशिश करेंगे। साथ अगर आप को यह जानकारी पसंद आती है। तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।। धन्यवाद।।

शिवा
शिवा
हिंदी मेरी मूल भाषा है और हिंदी लेखन में काफी रूचि है। लेखन कार्य से काफी लम्बे समय से जुड़े हैं। बच्चों क लिए कहानी लिखना ज्यादा पसंद है और काफी कहानी कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं।
[fluentform id="3"]

Leave a Comment