|| श्रम कार्ड से पेंशन कैसे मिलेगी? (How to get pension from shram card?), Shram card se pension kaise milegi? प्रधानमंत्री श्रमिक पेंशन योजना, श्रमिक कार्ड का पैसा नहीं आया तो क्या करें, श्रम कार्ड डाउनलोडिंग, e shram card download mobile number, आधार कार्ड से श्रमिक कार्ड कैसे चेक करें ||
हमारे देश में लाखों लोग मेहनत-मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। वे जैसे-तैसे अपने परिवार की रोजी रोटी तो चला लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में आय का कोई छोटा मोटा नियमित स्रोत न होने के कारण उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पडता है। यहां तक कि कई लोग दवा-दारू के अभाव में दम तक तोड़ देते हैं। देश के मजदूरों, श्रमिकों को इन हालातों का सामना न करना पड़े इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (Pradhan mantri shramyogi mandhan yojana) चलाई जा रही है।
इस योजना के अंतर्गत श्रम कार्ड धारक (labour card holder) श्रमिकों को पेंशन प्रदान की जाती है। इस पोस्ट में हम आपको श्रम कार्ड से पेंशन कैसे लें, इस संबंध में समस्त जानकारी stepwise प्रदान करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह पोस्ट आपको पसंद आएगी-
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना क्या है? (What is Pradhan mantri shramyogi mandhan yojana?)
सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के विषय में जानना आवश्यक है। हमारे देश की केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ 2019 में किया गया था। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत श्रमिकों को सरकार द्वारा 3 हजार रुपए की पेंशन प्रदान की जाती है।
श्रम कार्ड से पेंशन प्राप्त करने के लिए पहले श्रमिक को प्रत्येक माह 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की राशि (amount) बतौर प्रीमियम (premium) जमा (deposit) करनी होगी। इसके पश्चात जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको प्रत्येक माह 3 हजार रुपए बतौर पेंशन मिलेंगे। यह योजना श्रमिकों के लिए बेहद काम की इसलिए है, क्योंकि प्रतिमाह 55 रुपए का अर्थ प्रतिदिन 1.83 रुपए हुआ, जो इतना मामूली है कि कोई भी श्रमिक आराम से जमा कर सकता है। इसके लिए उसे अलग से किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी।
श्रम कार्ड से पेंशन लेने के लिए क्या पात्रता है? (What is the eligibility for taking pension with shram card?)
श्रम कार्ड से पेंशन लेेने के लिए संबंधित श्रमिक को इसके लिए पात्र होना आवश्यक है। उसे इसके लिए केंद्र सरकार (Central government) द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी, जो कि निम्न प्रकार से हैं-
- श्रमिक असंगठित क्षेत्र (unorganised sector) में कार्य कर रहा हो।
- श्रमिक की सालाना आय (annual income) 15 हजार रुपए से अधिक न हो।
- श्रमिक इन्कम टैक्स (income tax) के दायरे में न हो।
- आवेदन के लिए श्रमिक की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच हो।
- आवेदक ईपीएफओ (EPFO), एनपीएस (NPS) अथवा ईएसआईसी (ESIC) का लाभार्थी न हो।
श्रम कार्ड से पेंशन पाने के लिए आवेदन को किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? (What documents are required to get pension from shram card?)
आपको श्रमिक कार्ड से पेंशन लेने के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, उनकी जानकारी निम्न प्रकार से है-
- आवेदक का आधार कार्ड।
- श्रमिक के सेविंग बैंक (saving bank) अथवा जनधन खाते का ब्योरा (details)।
- आवेदक की बैंक एकाउंट पासबुक bank account passbook।
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र (income certificate)।
- आवेदक का आयु प्रमाण पत्र (age certificate)।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो (passport size photo)।
- आवेदक श्रमिक का मोबाइल नंबर (mobile number)।
श्रम कार्ड से पेंशन पाने के लिए आवेदन कैसे करें? (How to apply to get pension from shram card?)
- सबसे पहले अपने नजदीकी जनसेवा अथवा सीएससी अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर (common service centre) में जाएं।
- यहां से आपको संबंधित योजना का फार्म (form) लेना होगा।
- फार्म में मांगी गई सारी जानकारी पूरी तरह साफ साफ एवं सही सही भरें।
- अब फार्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेज (documents) संलग्न करें।
- इसके पश्चात इसे श्रम विभाग (labour department) अथवा श्रम कार्यालय (labour office) में जाकर जमा कर दें।
- इस प्रकार पेंशन के लिए आपका आवेदन (application) पूरा हो जाएगा।
श्रम कार्ड से पेंशन पाने को आनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to apply online for pension from shram card?)
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट (official website) https://maandhan.in/auth/login पर जाएं।
- यूजर आईडी बनाकर Login करने के बाद यहां click here to apply now के आप्शन पर क्लिक करें।
- इसके पश्चात आपको self enrollment का आप्शन दिखेगा। आपको बेहिचक इस आप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात यहां अपना 10 digit का मोबाइल नंबर (mobile number) दर्ज कर proceed के आप्शन पर क्लिक करें।
- इसके पश्चात आपको आवेदक का नाम (name), ईमेल आईडी (Email id), कैप्चा कोड (captcha code) भरने के पश्चात मोबाइल (mobile) पर आया ओटीपी दर्ज (OTP submit) कर next के आप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इतना करने के बाद आपके सामने योजना का आवेदन फार्म (application form) खुल जाएगा।
- आपको यह फार्म भरकर सभी मांगे गए दस्तावेज अपलोड (documents) करने होंगे।
- इसके पश्चात submit के आप्शन पर क्लिक कर दें।
- याद रखें कि फार्म सबमिट (submit) होने के पश्चात इसका प्रिंट आउट (print out) अवश्य ले लें।
योजना में श्रमिक एवं सरकार का कितना कितना अंशदान होगा? (How much contribution will labourer and government have in the scheme?)
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में श्रमिक एवं सरकार का अंशदान (contribution) 50-50 निर्धारित किया गया है। मान लीजिए कि कोई श्रमिक 55 रुपए का आरंभिक अंशदान (initial contribution) करता है तो सरकार की ओर से भी इतना ही अंशदान इस लाभार्थी के खाते में किया जाएगा। इस प्रकार उसके खाते में प्रतिमाह अंशदान 110 रुपए जमा होगा। यहां यह जानना आवश्यक है कि पहला अंशदान श्रमि को नकद (cash) में ही करना होगा, जिसकी उसे रसीद (receipt) भी प्रदान की जाएगी।
श्रमिक की योजना में प्रवेश आयु एवं इस हिसाब से उसका अंशदान प्रत्येक माह कितना रहेगा, इसकी जानकारी इस सूची में हमने निम्नवत प्रदान करने की कोशिश की है-
प्रवेश आयु | योजना पूरी होने के समय आयु | सदस्य का मासिक अंशदान (रुपये में) | केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान (रुपये में) | कुल मासिक अंशदान (रुपये में) |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
श्रमिक पेंशन योजना से कब एग्जिट कर सकता है? ऐसा करने पर क्या होगा? ( labourer can exit from pension scheme?)
आप इस योजना से जब चाहें तो बाहर भी हो सकते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो जमा राशि का क्या होगा? अथवा किसी कारणवश श्रमिक के न रहने पर उसका नामित (nominee) यदि इसे जारी रखना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? इसकी जानकारी निम्नवत है-
- -यदि श्रमिक 10 साल से कम की अवधि (period) के दौरान योजना से एग्जिट (exit) करता है तो उसे उसके अंशदान (contribution) का हिस्सा बचत बैंक ब्याज दर saving (bank interest rate) के साथ वापस किया जाएगा।
- -यदि कोई श्रमिक 10 वर्ष अथवा उसके पश्चात, लेकिन अपनी सेवानिवृत्ति (retirement) की 60 वर्ष की आयु पूरी करने से पूर्व बाहर निकलता है तो उसके हिस्से के साथ ही संचित ब्याज दर के रूप में जमा निधि अथवा बचत बैंक ब्याज दर पर जो भी अधिक हो, देय होगा।
- -यदि किसी कर्मचारी की किसी कारणवश मृत्यु (death) हो जाती है तो ऐसे में उसका पति/पत्नी नियमित भुगतान (regular payment) पर योजना जारी रखने के हकदार होंगे। वे ऐसा नहीं करना चाहते तो लाभार्थी द्वारा दिए गए योगदान को संचित ब्याज दर के साथ लेकर योजना से एग्जिट कर सकते हैं।
- -यदि कोई व्यक्ति योजना में नियमित भुगतान करता रहा है, लेकिन किसी भी कारण से वह सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व इसमें भुगतान नहीं कर पाता तो उसका पति/पत्नी नियमित भुगतान के जरिए इस योजना को जारी रख सकता है।
- -यदि योजना के सब्सक्राइबर (subscriber) अथवा उसके पति/पत्नी की मौत हो गई है तो यह राशि फंड (fund) में जमा कर दी जाएगी।
नियमित भुगतान न करने पर भी कोई योजना कैसे जारी रख सकता है? (How one can continue the scheme even after irregular payment?)
यह जानकारी बहुत लोगों के काम की हो सकती है, जो रेगुलर पेमेंट नहीं कर पाते। यदि कोई अंशदाता (contributor) अपने अंशदान का लगातार भुगतान नहीं कर पाता और वह योजना को जारी रखना चाहता है तो ऐसे में वह उस पर सरकार द्वारा लगाई गई पेनल्टी (penalty) एवं सारी बकाया राशि balance (amount) का पेमेंट करके अंशदान को नियमित करने की इजाजत ले सकता है।
इस पेंशन योजना की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं? (What are the main features of this pension scheme?)
इस पेंशन योजना की कई खासियत हैं, जिनमें कुछ हम आपसे शेयर करेंगे ताकि आपको इस योजना से संबंधित मोटी मोटी बातों की जानकारी हो सके। ये निम्नवत हैं-
न्यूनतम गारंटीड पेंशन (minimum guaranteed pension)-
इस योजना में न्यूनतम पेंशन गारंटी है। इस योजना के प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के उपरांत प्रत्येक माह 3 हजार रुपए की पेंशन प्राप्त होगी।
पारिवारिक पेंशन (family pension)-
पेंशन प्राप्त करने के दौरान यदि लाभार्थी की मौत हो जाती है तो उसका नामित पति/पत्नी प्राप्त पेंशन का 50 फीसदी परिवार पेंशन के रूप में प्राप्त करने के हकदार होगा। जान लें कि पारिवारिक पेंशन केवल पति/पत्नी के लिए ही लागू होगी।
पेंशन योजना से बाहर निकलने की सुविधा (facility of exit from pension scheme)-
यह इसकी बड़ी खासियत है कि लाभार्थी जब चाहे इस पेंशन योजना से एग्जिट कर सकता है। भुगतान के संबंध में योजना के ऊपर बताए गए नियम-कायदे लागू होंगे।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में कौन आता है? (Who comes under labourer of unorganised sector?)
हम श्रम कार्ड के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, ऐसे में आपका यह जानना अवश्य बनता है कि सरकार किसको श्रमिक मानती है। असंगठित क्षेत्र में लगे यह श्रमिक निम्नवत हैं-
- घरेलू कार्य में लगे श्रमिक।
- स्ट्रीट वेंडर।
- मिड डे मील कार्यकर्ता।
- ईंट भट्टा श्रमिक।
- मोची।
- कचरा बीनने वाले।
- वाशर मैन।
- भूमिहीन मजदूर।
- रिक्शा चालक।
- कृषि श्रमिक।
- निर्माण श्रमिक।
- बीडी श्रमिक।
- चमडा श्रमिक।
- हथकरघा श्रमिक आदि।
यदि श्रम कार्ड से पेंशन लेने में कोई समस्या आ रही है तो क्या करें? (What to do if you are having any problem regarding pension from shram card?)
यदि आपको नियमित भुगतान के बावजूद सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर पेंशन प्राप्त करने में कोई समस्या आ रही है अथवा आपको इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के विषय में कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर 180026768888 अथवा 14434 पर कॉल (call) कर सकते हैं। इन नंबरों पर कॉल करने में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों टोल फ्री नंबर (toll free number) हैं। यदि आप चाहें तो shramyogi@nic.in ईमेल आईडी पर ईमेल (email) करके भी अपनी परेशानी बता सकते हैं।
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श्रम कार्ड से किस क्षेत्र के श्रमिक को पेंशन का प्रावधान किया गया है?
श्रम कार्ड से पेंशन का लाभ केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को मिलेगा।
श्रम कार्ड से श्रमिक कितनी पेंशन लेने का हकदार है?
श्रम कार्ड से असंगठित क्षेत्र का एक श्रमिक तीन हजार रुपए प्रतिमाह तक पेंशन पा सकता है।
श्रम कार्ड से पेंशन के लिए किस आयु के श्रमिक पात्र हैं?
श्रम कार्ड से पेंशन के लिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है।
श्रम कार्ड से पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कितनी आय वाला श्रमिक पात्र होगा?
इसके लिए श्रमिक की आय 15 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पेंशन पाने के लिए श्रमिक को कितना अंशदान करना होगा?
इसके लिए श्रमिक का अंशदान -उसकी आयु के अनुसार 55 रुपए प्रतिमाह से शुरू होगा। (इस बाबत सूची हमने पोस्ट में दी है, आप वहां से देख सकते हैं)
श्रम कार्ड से पेंशन किस योजना के तहत मिल रही है?
श्रम कार्ड से पेंशन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत मिल रही है।
श्रम कार्ड से पेंशन कैसे मिलेगी?
इसकी प्रक्रिया की जानकारी आप ऊपर पोस्ट में दी गई विस्तृत सूचना से समझ सकते हैं।
श्रम कार्ड से पेंशन मिलने में दिक्कत हो तो क्या करे?
यदि श्रम कार्ड से पेंशन मिलने में दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर 180026768888 अथवा 14434 पर कॉल करें।
यह योजना किस सरकार की योजना है?
यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है।
श्रम कार्ड से पेंशन योजना में केंद्र सरकार का कितना अंशदान है?
इस पेंशन योजना में श्रमिक के बराबर ही अंशदान केंद्र सरकार द्वारा भी किया जाता है।
क्या श्रमिक इस योजना से एग्जिट भी कर सकते हैं?
जी हां, श्रमिकों को योजना के अंतर्गत यह सुविधा प्रदान की गई है।
इस पोस्ट में हमने आपको श्रम कार्ड से पेंशन लेने संबंधी प्रक्रिया विस्तार से समझाई है। आप इस पोस्ट को अन्य लोगों से भी अवश्य शेयर करें, ताकि उनकी जानकारी में श्रमिक वर्ग से जुडा कोई व्यक्ति हो तो वह इस जानकारी के माध्यम से इस योजना का लाभ उठा सके। धन्यवाद।
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