|| Society ka pan card kaise banaye, ट्रस्ट का पैन कार्ड कैसे बनता है? सोसाइटी का पैन कार्ड कैसे बनाये? एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए पैन कार्ड कैसे अप्लाई करें, सोसायटी पैन कार्ड डाउनलोड, हाउसिंग सोसाइटी पैन कार्ड श्रेणी, सोसायटी पैन कार्ड ऑनलाइन आवेदन करें, सोसायटी पैन कार्ड आवश्यक दस्तावेज, ट्रस्ट पैन कार्ड फॉर्म कैसे भरें ||
अगर आप कोई सोसाइटी या ट्रस्ट चलाने का विचार कर रहे हैं या फिर आप किसी सोसाइटी या ट्रस्ट का संचालन करते हैं तो आपको सोसाइटी या ट्रस्ट के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता कभी न कभी जरुर (Trust ka pan card kaise banaye) पड़ेगी। किसी भी सोसाइटी या ट्रस्ट के लिए पैन कार्ड एक बहुत ही आवश्यक डॉक्यूमेंट होता है। तो आज हम आपको बताएंगे की आप किस तरह से अपनी सोसाइटी या ट्रस्ट के लिए पैन कार्ड बनवा सकते हैं।
आज के इस लेख में आपको सोसाइटी या ट्रस्ट का पैन कार्ड बनवाने के ऊपर संपूर्ण जानकारी मिलने जा रही हैं। इस लेख को पढ़कर आप जान पाएंगे (Trust ka pan card kaise banta hai) कि आखिरकार किस तरीके से आप भी (How can I make my pan card for society in Hindi) अपनी सोसाइटी का पैन कार्ड बनवा सकते हैं और वो भी बहुत ही आसानी से। चलिए इसके बारे में शुरू से लेकर अंत तक संपूर्ण जानकारी ले ली जाए।
पैन कार्ड क्या होता है? (What is pan card in Hindi)
पैन कार्ड का मतलब स्थायी खाता संख्या होता है, जिसको अंग्रेजी भाषा में परमानेंट अकाउंट नंबर कहा जाता है। पैन कार्ड भारत सरकार के आधीन आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड दस अंकों का एक अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर होता है। पैन कार्ड एक आसमानी रंग के लैमिनेटेड प्लास्टिक कार्ड के रूप में जारी किया जाता है।
पैन नंबर का चौथा अक्षर हमें पैन कार्ड धारक की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करवाता करता है। पैन कार्ड में व्यक्तियों के संघ (AOP) के ‘A’ वर्ण कुछ इस तरह है (जैसे ALWAG5809L) दर्शाया जाता है और व्यक्तियों के निकाय (BOI) के ‘B’वर्ण को कुछ इस तरह से (जैसे ALWBG5809L) दर्शाया जाता है और एक ट्रस्ट के ‘T’ वर्ण को इस तरह से (जैसे ALWTG5809L) दर्शाया जाता है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(31) के तहत व्यक्तियों के संघ (एओपी) या व्यक्तियों के निकाय (बीओआई), को एक ‘व्यक्ति’ के रूप में माना जाता है।
पैन कार्ड किस-किस के पास होना चाहिए? (Who should have PAN card in Hindi)
पैन कार्ड निम्नलिखित व्यक्तियों के पास होना चाहिए। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो कोई बिजनेस, नौकरी या किसी भी प्रकार का कार्य कर रहा हो, जिसकी कुल आय, बिक्री, कारोबार या सकल प्राप्तियां किसी भी पिछले वर्ष में पांच लाख रुपए से अधिक होने की संभावना है तो ऐसे व्यक्ति को पैन कार्ड की आवश्यकता होती है।
एक ट्रस्ट या सोसाइटी जिसे धारा 139 (4ए) के तहत टेक्स जमा करना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति जो निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन में प्रवेश करने का इरादा रखता है जहां पैन कार्ड देना अनिवार्य है।
पैन कार्ड आवेदन के लिए कितना शुल्क लगता है?
पैन कार्ड के आवेदक के लिए आपको 110 (आवेदन शुल्क रु. 93 + 18% जीएसटी) रुपए का शुल्क देना होगा। अगर पैन कार्ड को भारत के बाहर भेजा जाना है तो आवेदक को 1020 रुपए का अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।
पैन कार्ड आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले डाक्यूमेंट्स
पैन कार्ड बनवाते समय हमें निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, जिनकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है।
- अग्रीमेंट की कॉपी
- चैरिटी कमिश्नर या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण संख्या के प्रमाण पत्र की कॉपी।
- किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विभाग द्वारा जारी किया गया कोई दस्तावेज जो उस व्यक्ति की पहचान और स्थाई पते के बारे में जानकारी प्रदान करता हो।
- यदि व्यक्तियों का संघ (ट्रस्ट के अलावा) या व्यक्तियों का निकाय भारत के बाहर पंजीकृत है, तो उसे पैन आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे- भारत में जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति या भारतीय अधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए दिए गए अनुमोदन की प्रति।
यदि आप कोई सोसाइटी या ट्रस्ट चला रहे हैं या भविष्य में आप कोई एनजीओ, सोसाइटी या ट्रस्ट शुरू करना चाह रहे हैं तो यह सोसाइटी या ट्रस्ट के लिए पैन कार्ड का आवेदन करना बहुत आवश्यक है।
- पैन कार्ड आवेदन करने के लिए आपको www.onlineservices.nsdl.com इस वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा।
- वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद आपके सामने पैन का पेज ओपन हो जाएगा।
- आपको यहां कई विकल्प देखने को मिलेंगे, यदि आप सोसाइटी के पैनकार्ड के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपको व्यक्तियों के संघ (AOP) को चुनना होगा लेकिन यदि आप ट्रस्ट पैनकार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ट्रस्ट चुनना होगा और यदि आप किसी फर्म पैन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहां फर्म का चयन करना होगा।
- टाइटल में आपको एमएस (MS) चुनना होगा। जिसमे आपको अपनी फर्म/ सोसाइटी/ ट्रस्ट का नाम दर्ज करना होगा।
- इसके बाद उस तारीख का चयन करें जिस तारीख को आपने अपनी सोसाइटी/ ट्रस्ट/ फर्म की स्थापना की है।
- उसके बाद आपको ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना होगा। इसके बाद एक्सेप्ट टर्म पर क्लिक करें, एक्सेप्ट टर्म पर क्लिक करने के बाद आपको काप्त्चा फिल करना होगा।
- इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो टोकन नंबर जेनरेट होगा। अब इस नंबर को कॉपी व सेव कर लें और पैन आवेदन के साथ जारी रखें पर क्लिक करें।
- अब नीचे स्क्रॉल करें, नीचे आने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें यदि आपकी सोसाइटी या ट्रस्ट की कोई आय है तो आप आय का स्रोत चुनेंगे। यदि अगर आपके सोसाइटी या ट्रस्ट की कोई आय नहीं है तो कोई आय नहीं चुनें।
- इसके बाद अपना पता सेट करें चाहे निवास हो या कार्यालय यहां चुनें। यहां आपको निवास का पूरा पता भरना होगा।
- उसके बाद आपको अपना देश/राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भरना होगा।
- आपको अपने एरिए का पिन कोड दर्ज करना होगा। फिर आप देश कोड चुनें।
- यहां नेक्स्ट पर क्लिक करें आप एरिया कोड/एओ टाइप और एओ नंबर भरें, इसके लिए आपको यहां भारतीय नागरिक का चयन करना होगा।
- इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें।
- इस पैनकार्ड को लागू करने के लिए आपको पता और आईडी प्रूफ जमा करना होगा, आप आईडी प्रूफ के लिए वहां दी सूची में से कोई भी दस्तावेज चुन सकते हैं।
- फिर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता चुनें और फिर जगह भरें। दिनांक कॉलम अपने आप भर जाएगा।
- इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। पूरा आवेदन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा यहां आप आपकी दी हुई जानकारी को सावधानीपूर्वक जांच करें।
- यहां आपको यदि कोई सुधार करना है तो आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको एडिट पर क्लिक करना होगा। अगर आपको लगता है कि आपने जो जानकारी भरी है वह सब सही है तो आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
- उसके बाद आपको आगे भुगतान करना होगा। आप वहां दी गई सूची में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं, जो आपके लिए सुविधाजनक हो। आपको भुगतान के रूप में 110 रुपए का भुगतान करना होगा।
- आप यहां से डिजिटल और फिजिकल पैनकार्ड प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल पैनकार्ड आपकी ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा जिसे आपने आवेदन पत्र में भर दिया है और भौतिक पैनकार्ड आपके पते पर भेजा जाएगा।
- प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। पे कन्फर्म पर क्लिक करें, यहां आप पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, यहां आप वह विकल्प चुन सकते हैं जिसके जरिए आप पेमेंट करना चाहते हैं।
- भुगतान करने के बाद रसीद स्लिप आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी, यहां जारी रखें पर क्लिक करें, इसके लिए आप अपना आवेदन जनरेट करेंगे और प्रिंट करेंगे, इसके लिए आप जनरेट और प्रिंट एप्लिकेशन पर क्लिक करें। जिससे आपका आवेदन उत्पन्न होगा, यह एक पीडीएफ फॉर्म में उत्पन्न होगा जो लॉक हो जाएगा। इस पीडीएफ को अनलॉक करने के लिए वह तारीख दर्ज करें जिसे आपने आवेदन में भरा है।
- जब आप तिथि दर्ज करते हैं तो पीडीएफ अनलॉक हो जाएगा। अब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे डाउनलोड बटन पर क्लिक करें।
- यह एप्लिकेशन 2 पेज पर प्रिंट होगा। आप इस पर दो सिग्नेचर और अपनी सोसायटी या ट्रस्ट की मोहर लगाएंगे।
- यदि आपके पास कोई सोसायटी या ट्रस्ट है तो फॉर्म 49ए पैन कार्ड, इस नाम के पेपर को अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें और इस पते पर डाक द्वारा यह भेजें। चौथी मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग प्लॉट नं। 341, सर्वे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411016।
सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और फिर आवेदन पत्र पर अपने सोसाइटी या ट्रस्ट के हस्ताक्षर और स्टाम्प को प्रिंट करना होगा, फिर अपनी सोसायटी और ट्रस्ट की एक प्रति संलग्न करें और यदि आपको कोई समस्या नहीं है तो आप इसे डाक या स्वयं भेजे।
अगर असली पैन कार्ड गुम हो गया है तो डुप्लीकेट के लिए कैसे आवेदन करें?
अगर आपसे अपना असली पैन कार्ड कहीं गुम हो गया है तो आप डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। टिन -एनएसडीएल और यूटीआईआईटीएसएल दोनों ही वेबसाइट आपको डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और शुल्क जमा करने की अनुमति देते हैं। डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवाने के लिए प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है।
- टिन – एनएसडीएल और यूटीआईआईटीएसएल, दोनों में से किसी एक वेबसाइट पर जाएं और डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन पर क्लिक करें।
- भारतीय नागरिक के लिए फॉर्म 49A को चुने और अगर पैन कार्ड किसी विदेशी के लिए है तो फॉर्म 49AA को चुने।
- भुगतान ऑनलाइन या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा किया जा सकता है।
- अब अपने इस फॉर्म का प्रिंट निकाल लें और इसे इनकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट, एनएसडीएल ई-गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 5वा फ्लोर, मन्त्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं 341, सर्वे न० 997/8, मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411 016, इस एड्रेस पर पोस्ट कर दें।
- पोस्ट करने के 45 से 50 दिनों में आपके पास आपका पैन कार्ड आ जाएगा।
पैन कार्ड के कितने प्रकार होते हैं? (Types of PAN Card in Hindi)
भारत सरकार ने पैन कार्ड को व्यक्तियों, किसी सोसाइटी, ट्रस्ट और कंपनियों के लिए उपलब्ध करवाया है, इसलिए पैन कार्ड के लिए अलग-अलग तरह के फॉर्म के द्वारा आवेदन किया जा सकता है। पैन कार्ड के आवेदन के लिए फॉर्म निम्नलिखित प्रकार के है।
#1. व्यक्तियों के लिए पैन कार्ड
यह पैन कार्ड, पैन कार्ड की सूची में सबसे आम है जो किसी व्यक्ति को जारी किया जाता है। एनएसडीएल और यूटीआईआईटीएसएल की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन के लिए इसका फॉर्म उपलब्ध है। इसके फॉर्म 49 के द्वारा आवेदन किया जाता सकता है। कोई भी योग्य भारतीय व्यक्ति, छात्र और नाबालिग इसके लिए आवेदन कर सकता है।
#2. एनआरआई या भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पैन कार्ड
भारत में टैक्सेशन के उद्देश्य के अनुसार एनआरआई व्यक्ति भी पैन कार्ड का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें इस कार्ड का लाभ उठाने के लिए फॉर्म 49ए जमा करना होगा।
#3. भारत में टैक्स देने वाली विदेशी संस्थाओं के लिए पैन कार्ड
वह फर्म या कॉरपोरेट कंपनी जो भारत के बाहर देशों में रजिस्टर हैं, लेकिन भारत में अपने व्यापार संचालन के लिए भारत में टैक्स का भुगतान करते हैं वह भी पैन कार्ड का लाभ उठा सकती हैं। उन्हें पैन कार्ड आवेदन के लिए फॉर्म 49एए भरना होगा।
#4. ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉन रेजिडेंट एंटिटीज के लिए पैन कार्ड
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉन रेजिडेंट एंटिटीज भी पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनको पैन कार्ड के आवेदन के लिये फॉर्म 49एए को भरना होगा।
#5. भारतीय कंपनियों के लिए पैन कार्ड
भारत में रजिस्टर और काम करने वाली कॉर्पोरेट कम्पनियाँ भी अपने फाइनेंशियल और टैक्स-संबंधी लेनदेन के लिए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं।
पैन कार्ड में दी जाने वाली जानकारी
पैन कार्ड में किसी भी व्यक्ति या फर्म की बहुत ही आम जानकारी दी गई होती है जो केवाईसी के नियमों के तहत पहचान और उम्र के प्रमाण के लिए होती है। पैन कार्ड में निम्नलिखित प्रकार की जानकारी दी होती है।
- कार्डधारक का नाम- इसमें सबसे प्रमुख जानकारी कार्डधारक का नाम होत है। किसी व्यक्ति के कार्ड में व्यक्ति का नाम, किसी कंपनी के कार्ड में ये कंपनी का नाम होता है।
- कार्डधारक के पिता का नाम- अगर पैन कार्ड किसी व्यक्ति का है तो उसके पिता का नाम पैन कार्ड में होगा।
- जन्मतिथि- किसी व्यक्ति के पैन कार्ड के मामले में कार्डधारक की जन्म तिथि, पिता के नाम के नीचे लिखी होती है।
- पैन कार्ड नंबर- सबसे महत्वपूर्ण जानकारी परमानेंटअकाउंट नंबर या पैन नंबर होता है। प्रत्येक व्यक्ति/कंपनी का पैन नम्बर अलग-अलग होता है और इसमें विभिन्न जानकारियां होती हैं। ये नंबर कार्डधारक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बनता है। ये 10 अक्षरों का एक एल्फानुमेरिक नंबर होता है और प्रत्येक अक्षर में कुछ जानकारी दी गई होती है। इन अक्षर में निम्नलिखित जानकारी होती है-
- पहले तीन अक्षर- पहले तीन अक्षरअल्फाबेटिकल होते हैं और A से Z के बीच में कोई भी अक्षर हो सकता हैं
- चौथा अक्षर: पैन नंबर का चौथा अक्षर टैक्सधारक की श्रेणी को बताता है। ये श्रेणी निम्नलिखित होती हैं-
- A – एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स
- B – व्यक्तिय का शरीर
- C – कंपनी
- F – फर्म
- G – सरकार
- H – हिंदू अविभाजित परिवार
- L – लोकल अथॉरिटीण
- J – आर्टिफीशियल जुडिशल पर्सन
- P – व्यक्तिगत
- T – ट्रस्ट के लिए व्यक्तियों का एसोसिएशन
- पाँचवाँ अक्षर- पाँचवाँ अक्षर व्यक्ति के सरनेम का पहला अक्षर होत है।
- व्यक्ति का हस्ताक्षर- पैन कार्ड पर अंतिम जानकारी व्यक्ति के हस्ताक्षर के रूप में होती हैं।
- व्यक्ति का फोटो – पैन कार्ड के निचले दाहिने हाथ में कार्डधारक की तस्वीर भी मौजूद होती है।
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प्रश्न: पैन का फुल फॉर्म क्या होता है?
उत्तर: पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर होता है।
प्रश्न: पैन कार्ड में दिया गया नंबर कितने अक्षरों का होता है?
उत्तर: पैन कार्ड में दिया गया नंबर एक 10 अक्षरों का एल्फानुमेरिक नंबर होता है।
प्रश्न; पैन का हिंदी में मतलब क्या होता है?
उत्तर: पैन का हिंदी में स्थाई खाता संख्या होता है।
प्रश्न: क्या कोई कंपनी पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकती है?
उत्तर: हां, एक कंपनी पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकती है।