केंद्र में माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ने जब इस वर्ष अपना अंतिम बजट पेश किया तो जनता को उम्मीद थी की सरकार उनके के लिए कुछ बड़ी योजना लाएगी | और हुआ भी ऐसा ही । कार्यकारी वित्त मंत्री माननीय श्री पियूष गोयल ने जब बजट पेश किया तो उसमें तमाम लोक लुभावनी योजनाएँ थी । उन्होंने कहा की पांच लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा | लेकिन इस बात के साथ की इसकी कई अलग अलग विवाद जन्म लेने लगे । आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे की आखिर कार्यकारी वित्त मंत्री जी ने जो घोषणा की है | उसका असल में मतलब क्या है , भविष्य में उसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे | और क्या वाकई पांच लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा ?
आय कर से सबंधित बजट में कही गयी कुछ प्रमुख बातें –
क्या आपकी सलाना आय पांच लाख तक है | आप सोच रहें हैं | की आप अब आयकर के दायरे से बाहर हैं | और आय कर विभाग से आपका पीछा छूट चूका है | ;तो आप गलत हैं | सरकार ने इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है | आप शून्य आय कर का फायदा तो उठा सकते हैं | परन्तु इसके बाद भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी ही पड़ेगी , यदि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं | तो आपको आय कर विभाग के नोटिस का सामना करना पड़ेगा |
60 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए आय कर में छूट की सीमा ढाई लाख रूपए की वार्षिक आय और 60 वर्ष और इससे अधिक को तीन लाख रूपए तक की वार्षिक आय तक की छूट प्रदान की गयी है | अपनी अपनी कैटेगरी में बताई गयी सीमा से अधिक वार्षिक आय होने पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा |
सबसे पहले यह समझ लेते हैं | की टैक्स से सबंधित क्या क्या बातें कही गयी हैं –
अब से इनकम टैक्स रिटर्न का निपटारा 24 घंटे के अंदर अंदर होगा | रिटर्न भी तुरंत प्राप्त होगा | इससे आय कर दाताओं को काफी सुविधा प्राप्त होगी | दो वर्ष के अंतर्गत इनकम टैक्स रिटर्न की सभी प्रकार की वेरिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगी | जिसमें आय कर अफसरों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा | सालाना 5 लाख रूपए तक की आय कमाने वाले लोगों को कोई आय कर नहीं देना होगा | और यह छूट सेक्शन 87 ए के तहत प्रदान की गयी है | इसके साथ ही स्टैण्डर्ड डिडक्शन को 40 हज़ार रूपए से बढ़ा कर 50 हज़ार कर दी गया है | लेकिन जो ध्यान देने योग्य बात है | वह यह है | की इनकम टैक्स की टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है |
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5 लाख तक की आय पर टैक्स से छूट का मतलब आखिर है क्या –
बजट प्रस्ताव के अनुसार 5 लाख रूपए तक की आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा | परन्तु यदि आपकी आय न्यूनतम टैक्स छूट की सीमा (60 वर्ष से कम आयु वर्ग ढाई लाख रूपए सालाना और 60 वर्ष से ऊपर वालों के लिए 3 लाख रूपए सालाना) से अधिक है | तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा | जिसका अर्थ यह हुआ की यदि आपको शून्य टैक्स का लाभ उठाना है | तो आपको अपनी साल भर की पूरी आय का यानी की ग्रॉस टोटल इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा | वरना आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे । ग्रॉस टोटल इनकम में आपका वेतन,सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले इंट्रेस्ट (ब्याज), फिक्स्ड डिपाजिट आदि सभी शामिल होंगे और आपको यह सभी चीज़ें उसमे बतानी होंगी |
इसके साथ ही तमाम तरीके के डिडक्शन और टैक्स ब्रेक सेक्शन 80 सी और 80 डी के तहत सभी चीजे बतानी होंगी | यदि इन सभी प्रकार के डिडक्शन्स लगा |ने के बाद आपकी सालाना आय 5 लाख से कम रहती है | तो ही आपको सेक्शन 87 सी के तहत आय कर में छूट मिल सकती है | अन्यथा नहीं । यह छूट केवल भारत में रहने वाले कर दाताओं पर लगी | होती है | प्रवासी भारतियों अर्थात एन. आर. आई. ( नॉन रेजिडेंशियल इंडियन ) के लिए यह सुविधा नहीं है | इनकम टैक्स रिटर्न भरने में देरी करने पर , सेक्शन 234 एफ के तहत आपको 1 हजार रुपये लेट फीस के रूप में देने होंगे ।
इस तरह यदि आपकी सम्पूर्ण वार्षिक आय में यानि की ( ग्रॉस टैक्सेबल इनकम ) में से , सभी प्रकार के डिडक्शन करने पर यदि आपकी आय कर के योग्य इनकम 5 लाख तक है , तो ही आपको आय कर में छूट मिल सकती है | सरकार ने आय कर की स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया है |
दोस्तों, इस लेख में आप को तत्कालीन सरकार द्वारा किये गए इतिहासिक फैसले जिसमे पांच लाख तक आय पर टैक्स पर छूट दी गयी है || उस विषय पर सम्पूर्ण जानकारी दी गयी है | जिसका आप भी लाभ उठा सकते हैं | व अपने आपको को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं || इस विषय से संबंधित अगर आप के पास कोई अन्य जानकारी या सवाल है | तो आप हमे नीचे कमेंट कर सकते हैं | साथ ही अगर आप को यह जानकारी पसंद आती है | तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से साझा कर सकते हैं || धन्यवाद ||