वोटर कितने प्रकार के होते हैं?

हमारे देश में आम चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल, 2024 से शुरू हो चुका है। जो लोग पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, वे बेहद उत्साहित हैं। यह तो आप जानते ही होंगे कि हमारे देश में वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वोटर कितने प्रकार के होते हैं? यदि नहीं, तो आज इस पोस्ट में हम आपको इसी संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए, शुरू करते हैं-

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भारत में वोट देने का अधिकार किसको है? (Who has right to vote in India?)

दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत में वोट देने का अधिकार किसको है। सामान्य रूप से भारत के किसी नागरिक को यदि उसने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली है तो उसे वोट देने का अधिकार है। दोस्तों, आपको बता देंगे वोट देने के लिए आपका नाम मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट (voter list) में होना चाहिए। इसके पश्चात आप वोटर आईडी अथवा चुनाव आयोग द्वारा मान्य अन्य 12 पहचान-पत्रों के साथ चुनाव वाले दिन अपनी पसंद की पार्टी एवं नेता को वोट कर सकते हैं।

वोटर कितने प्रकार के होते हैं

वोटर कितने प्रकार के होते हैं? (There are how many types of voters?)

दोस्तों, अब सवाल उठता है की वोटर कितने प्रकार के होते हैं? (There are how many types of voters)? आपको जानकारी दे दें कि सामान्य रूप से वोटर तीन प्रकार के होते हैं। पहले सामान्य मतदाता यानी जनरल वोटर (general voter), दूसरे सेवा मतदाता यानी सर्विस वोटर (service voter) और प्रवासी यानी ओवरसीज वोटर (overseas voter)। आइए, अब इन तीनों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं –

* सामान्य मतदाता यानी जनरल वोटर (general voter) :

दोस्तों, यह सामान्य मतदाता 18 वर्ष से अधिक उम्र का वह भारतीय नागरिक होता है, जो मतदान केंद्र (polling station) पर जाकर अपना मतदान करता है या वोट डालता है ।

* सेवा मतदाता यानी सर्विस वोटर (service voter) :

दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोग चुनावी व्यवस्था में शामिल होते हैं, लेकिन चुनावी जिम्मेदारी के चलते पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते, वे सेवा मतदाता यानी सर्विस वोटर (service voter) कहलाते हैं। इनमें यह वोटर शामिल होते हैं –

  • सशस्त्र बल यानी आर्म्ड फोर्सेज (armed forces)। जैसे -असम राइफल्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीमा सड़क संगठन, जीआरईएफ या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आदि।
  • राज्य सशस्त्र बल यानी स्टेट आर्म्ड फोर्सेज (state armed forces)।
  • विदेश सेवा में कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी। यानी भारत के बाहर, भारत सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारी।
  • दोस्तों, आपको बता दें सर्विस वोटर टर्म अधिकांशतः सेना या फिर अर्धसैनिक बलों के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। लेकिन यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और मतदान के दौरान आपकी ड्यूटी कहीं और लगी है तो आप सर्विस वोटर की श्रेणी में गिने जाएंगे। इस श्रेणी में सरकार के अलग-अलग विभागों के लोग शामिल हो सकते हैं, जो पोस्टल वोटिंग के जरिए वोट डालते हैं।

* प्रवासी मतदाता यानी ओवरसीज वोटर (overseas elector/ voter) : दोस्तों, आपको जानकारी दे दें कि

भारत के वे नागरिक जो नौकरी (job), कारोबार (business) या पढ़ाई (study) के सिलसिले में किसी और देश (other countries) में रह रहे हैं, और उन्होंने वहां की नागरिकता (citizenship) हासिल नहीं की है, वे लोग भी यहां वोट डाल सकते हैं। ये ही एनआरआई वोटर कहलाते हैं। इन्हें हिंदी में प्रवासी मतदाता भी पुकारा जाता है।

सर्विस वोटर कैसे वोट डालते हैं? (How does a service voter cast his vote?)

दोस्तों, अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि यदि एक सामान्य मतदाता मतदान केंद्र (polling station) पर जाकर वोट करता है तो एक सर्विस वोटर किस प्रकार से वोट डालता है? तो आपको बता दें कि ऐसे वोटर ई-मेल (e-mail) के माध्यम से अपना वोट डालते हैं। सर्विस वोटर को उसकी ई-मेल आईडी पर एक ई-मेल भेजी जाती है।

इसमें फॉर्म-2, 2ए और फॉर्म 3 होता है। फॉर्म-2 सशस्त्र बलों कै लिए, फॉर्म- 2ए सशस्त्र पुलिस फोर्स के लिए, जबकि फॉर्म-3 बाहर सेवा दे रहे सरकारी सेवारत लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह एक पूरा बैलेट पेपर (ballot paper) होता है‌। संबंधित सर्विस वोटर इसका प्रिंट (print) निकालकर अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने टिक मार्क (tick mark) करता है।

अब इसे एक घोषणा- पत्र (Declaration Form) के साथ लिफाफे में बंद करके संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारी को भेजा जाता है। इसके पश्चात मतगणना यानी काउंटिंग (counting) के दिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (electronic voting machine) या ईवीएम (evm) के वोटों की गिनती से पूर्व इन वोटों को गिना जाता है।

क्या एक सर्विस वोटर के पत्नी व बच्चों को भी सर्विस वोटर के तौर पर इनरोल किया जाता है? (Do the wife and children of a service voter are also enrolled as service voters?)

दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है बहुत से लोग यह समझते हैं कि एक सर्विस वोटर की पत्नी और उसके बच्चों को भी सर्विस वोटर के तौर पर इनरोल किया जाता है, हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। आपको बता दें कि एक सर्विस वोटर की पत्नी को एक सर्विस वोटर के तौर पर इनरोल किया जा सकता है, यदि सेवा मतदाता द्वारा इस संबंध में आपने फार्म में घोषणा की गई है तो।

पत्नी को अलग से कोई घोषणा-पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती। यदि वैकल्पिक तौर पर आप किसी पीस पोस्टिंग (peace posting) पर हैं तो आप अपनी पोस्टिंग की जगह एक सामान्य वोटर की तरह वोट करने के लिए अनुरोध करने का विकल्प (option) भी चुन सकते हैं। बेटे-बेटी को सर्विस वोटर के रूप में इनरोल करने का अधिकार नहीं होगा।

दोस्तों , आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक इलेक्टोरल रोल पर इनरोल नहीं हो सकता। इसके साथ ही एक सर्विस वोटर को एक घोषणा-पत्र (declaration) देना पड़ता है कि वह कहीं भी जनरल वोटर के तौर पर इनरोल नहीं है।

एक प्रवासी मतदाता को वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?(What Documents are Required to get registered as a overseas elector?)

दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि एक प्रवासी को वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? ये इस प्रकार से हैं-

  • एक पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ (passport size colour photograph)।
  • पासपोर्ट के फोटो (photocopy of the passport)।
  • भारत में पते और अन्य डिटेल्स समेत पेजों की स्व प्रमाणित फोटोकॉपी (self attested copy of address of India and other details)।
  • वीजा वाले पेज की फोटोकॉपी (photocopy of visa page)।

प्रवासी मतदाता स्वयं को वोटर के रूप में कैसे पंजीकृत करा सकते हैं? (How does a overseas elector/ voter can register himself as a voter?)

दोस्तों, यह तो हम आपको बता ही चुके हैं कि यदि आप भारत के नागरिक हैं एवं रोजगार, शिक्षा आदि के चलते दूसरे देश में रह रहे हैं, लेकिन आपने वहां की नागरिकता प्राप्त नहीं की है तो आप प्रवासी मतदाता के रूप में वोट डाल सकते हैं।

इसके लिए आपको खुद को एक वोटर के रूप में पंजीकृत कराना होगा। आपको बता दें कि आप अपने पासपोर्ट (passport) में उल्लिखित पते (address) पर मतदाता के रूप में पंजीकृत (registered) होने के योग्य हैं। इसके लिए आपको इस प्रक्रिया (process) का पालन करना होगा –

  • सबसे पहले निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in या www.nvsp.in पर जाकर फॉर्म 6ए भरें।
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  • अब फोटो, पासपोर्ट की कॉपी, वीजा की कॉपी जैसे दस्तावेज अपलोड करें।
  • भारतीय दूतावासों में यह फॉर्म निशुल्क उपलब्ध है। इसे लेकर इसे दो प्रतियों में भरें।
  • अब इस फॉर्म को आप स्वयं या डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं।
  • यदि आवेदन डाक से भेजा जाता है तो ऐसे में सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी स्व प्रमाणित होनी चाहिए।
  • यदि आप चाहें तो अपने निर्वाचन क्षेत्र के ईआरओ के पास स्वयं जाकर फार्म भर सकते हैं।
  • यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने ऑरिजिनल पासपोर्ट (original passport) को वेरिफिकेशन (verification) के लिए पेश करना होगा।
  • फार्म सबमिट (form submit) करने के बाद सत्यापन प्रक्रिया (verification process) को अंजाम दिया जाएगा।
  • बूथ लेवल आफिसर booth (level officer) आपके पासपोर्ट में दिए गए पते पर आएगा और दस्तावेजों (documents) की जांच करेगा।
  • यदि आपका कोई संबंधी उपलब्ध नहीं होता या दस्तावेज़ सत्यापन से इंकार करता है तो ऐसे में संबंधित दस्तावेज भारतीय मिशन को भेज दिए जाते हैं।
  • इसके पश्चात ईआरओ का निर्णय आपको डाक द्वारा (by post) अथवा आपके द्वारा फार्म 6ए में दर्ज किए गए मोबाइल फोन नंबर (mobile phone number) पर एसएमएस (SMS) कर दिया जाता है।
  • इलेक्टोरल रोल सीईओ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहता है।
  • प्रवासी मतदाता का नाम ओवरसीज इलेक्टर्स के लिए बने एक अलग सेक्शन में शामिल रहता है।
  • प्रत्येक मतदान केंद्र पर मौजूद रोल का यह आखिरी सेक्शन होता है।
  • आपको यह भी बता दे कि यदि कोई प्रवासी मतदाता इलेक्टोरल रोल में किसी प्रकार का सुधार चाहता है तो वह इसके लिए फॉर्म- 8 का इस्तेमाल कर सकता है।
  • याद रखें उसे भी यह घोषणा पत्र देना होता है कि वह जनरल वोटर की तरह पंजीकृत नहीं है।

इस समय भारत में कितने सर्विस वोटर हैं? (How many service voters are there in India at present?)

दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (election commission of India) के मुताबिक इस समय हमारे देश भारत में सर्विस वोटर की तादाद 19 लाख से भी अधिक है। यानी बहुत से स्थानों पर सर्विस वोटर चुनाव परिणाम पर बहुत खास असर डालने वाले होते हैं।

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भारत में वोट कौन डाल सकता है?

भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है।

भारत में कितने प्रकार के वोटर हैं?

भारत में तीन प्रकार के वोटर हैं-आम मतदाता, सेवा मतदाता व प्रवासी मतदाता।

भारत में एक जनरल वोटर कैसे वोट करता है?

भारत में एक जनरल वोटर मतदान केंद्र स्थित पोलिंग बूथ पर जाकर वोट करता है।

एक सर्विस वोटर किस तरह से वोट करता है?

एक सर्विस मोटर पोस्टल बैलेट के जरिए वोट करता है।

क्या एक सर्विस वोटर के बच्चे भी सर्विस पोर्टल के तौर पर इनरोल होते हैं?

जी नहीं, अभी इस प्रकार का प्रावधान नहीं है।

सेवा मतदाता के लिए कौन से फॉर्म लागू होते हैं?

सेवा मतदाता के तौर पर फॉर्म-2 सशस्त्र बलों के लिए, फॉर्म- 2ए सशस्त्र पुलिस फोर्स के लिए, जबकि फॉर्म-3 बाहर सेवा दे रहे सरकारी सेवारत लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

दोस्तों, इस पोस्ट (post) में हमने आपको बताया कि वोटर कितने प्रकार के होते हैं? उम्मीद करते हैं कि इस पोस्ट से आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी। इसी प्रकार की रोचक जानकारियों से भरी पोस्ट पाने के लिए आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स (comment box) में कमेंट (comment) करके बता सकते हैं। ।।धन्यवाद।।

प्रवेश
प्रवेश
मास मीडिया क्षेत्र में अपनी 15+ लंबी यात्रा में प्रवेश कुमारी कई प्रकाशनों से जुड़ी हैं। उनके पास जनसंचार और पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है। वह गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर से वाणिज्य में मास्टर भी हैं। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से व्यक्तिगत प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में डिप्लोमा भी किया है। उन्हें यात्रा और ट्रेकिंग में बहुत रुचि है। वह वाणिज्य, व्यापार, कर, वित्त और शैक्षिक मुद्दों और अपडेट पर लिखना पसंद करती हैं। अब तक उनके नाम से 6 हजार से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं।
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