|| यूपी में कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें? | How to Apply Online for Caste Certificate in UP in Hindi | up e-district caste certificate | Documents required to get caste certificate in UP | Eligibility Criteria for Caste Certificate of UP in Hindi | up caste certificate apply ||
How to Apply Online for Caste Certificate in UP in Hindi :- जाति प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जाति प्रमाण पत्र एक व्यक्ति के एक विशेष समुदाय, जाति और वह किस धर्म से संबंधित है इन सभी चीजों को प्रमाणित करने का काम करता (Importance of caste certificate in UP) है। उत्तर प्रदेश में रह रहे लोगों को सरकार द्वारा दी जाने वाली अलग अलग प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना बहुत आवश्यक है।
विशेष रूप से आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए अपनी उम्मीदवारी स्थापित करने के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य दस्तावेजों में से एक (up e-district caste certificate) है। सरकार द्वारा दी जाने वाली इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए एक व्यक्ति को इस बात का प्रमाण देना होगा कि वह आरक्षित वर्ग से (Process to Apply Online for Caste Certificate in UP) हैं। इसलिए, पूरी जांच के बाद, अधिकारी जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं ताकि किसी व्यक्ति के पास जाति के प्रमाण के रूप में दस्तावेज हो।
किसी व्यक्ति को गवर्मेंट जॉब के लिए अप्लाई करने, कॉलेज या स्कूल में स्कालरशिप प्राप्त करने के लिए जाति प्रणाम पत्र होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए भी जाती प्रमाण पत्र होना आवश्यक (Documents required to get caste certificate in UP) है। आप स्वयं भी अपने घर बैठे बैठे अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं, जिससे की आप बड़ी बड़ी कतारों में खड़े होने से बच सकते हैं।
यूपी में जाति प्रमाण पत्र का महत्व (Importance of caste certificate in UP in Hindi)
जैसा कि आपको पता ही है कि आरक्षित वर्ग के लोगों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकार की भिन्न भिन्न योजनाओं और क्षेत्रों का लाभ ले सकते हैं। इन लाभों में निम्न चीजें शामिल हैं।
- जाति प्रमाण पत्र की सहायता से व्यक्ति विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण प्राप्त कर सकते है।
- आप जाति प्रमाण पत्र से किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा में आरक्षण प्राप्त कर सकते है।
- अगर आप नुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आप कॉलेज और स्कूल से स्कालरशिप प्राप्त कर सकते हैं।
- जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कई शिक्षण संस्थानों में कोटा प्राप्त करने के लिए भी किया जात है।
- जाति प्रमाण पत्र के द्वारा व्यक्ति उपरी आयु सीमा का लाभ उठाकर कुछ सरकारी नौकरियों के लिए भी आवेदन कर सकते है।
- किसी भी शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति हासिल करने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
- जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आप किसी भी सरकारी अनुदान को प्राप्त कर सकते हैं।
- जाति प्रमाण पत्र से आप सरकारों द्वारा प्रदान की गई योजनाओं में पंजीकरण करवा सकते हैं।
- इन सभी विशेष अधिकारों का लाभ उठाने के लिए, उत्तर प्रदेश के एक नागरिक जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, के पास एक वैध यूपी जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
यूपी के जाति प्रमाण पत्र के लिए पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria for Caste Certificate of UP in Hindi)
उत्तरप्रदेश में जाति प्रमाण पत्र सिर्फ वही लोग प्राप्त कर सकते हैं, जो वहां की सरकार के द्वारा बनाए गये मापदंडों को हासिल करते हैं व उनके द्वारा दिए गये दस्तावेज पूरी तरह से उनके बारे में सत्यता का प्रमाण देते हों।
- उत्तरप्रदेश में अगर आप उत्तरप्रदेश के ही रहने वाले नागरिक हैं तभी आप वहां के जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे।
- जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास उत्तर प्रदेश में रहने का सबूत देने के तौर पर निवास का प्रमाण या अधिवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- अगर जाती प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देने वाले व्यक्ति की जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं की अनुसूची -1 सूची से संबंधित है तो वह उत्तरप्रदेश में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए योग्य है।
अगर आपको उत्तरप्रदेश में अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है तो आपके पास निम्न महत्वपूर्ण दस्तावेज होना अति आवश्यक हैं। इन दस्तावेजों की सूची निम्न प्रकार से है।
- आपके पास अपने पिता का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।
- एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, टेलीफोन बिल, बिजली बिल या फूड सिक्योरिटी कार्ड होना चाहिए। आपको आवेदन के साथ इनमे से किसी एक की फोटोकॉपी लगानी होगी।
- आपके पास आपका या आपके पिता का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। (अगर आपकी आय कम है तो ऐसे मामले में आप आप सरकार द्वारा दिए जाने वाले कुछ वित्तीय लाभों का भी लाभ उठा सकते हैं)
- आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज़ की फोटो होनी चाहिए।
यदि आप जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन देने के बजाय तहसीलदार के कार्यालय में ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए को शुल्क देने की आवश्यकता नही होती है। यह प्रक्रिया आर्थिक रूप से पिछड़े लोंगों के लिए चलाई गई थी।
हालाँकि, तहसीलदार के ऑफिस में आवेदन करने के लिए आपको कोर्ट से स्टैम्प लगवाना होगा, जिसके लिए आपको केवल 1.5 रुपए देने की आवश्यकता होगी। यूपी सरकार ने इसके लिए एक ई पोर्टल भी बनाया है जिसकी सहयाता से भी आप आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल से आवेदन करने के लिए आपको 20 रुपए पोर्टल शुल्क के रूप में देना होगा। ऑफलाइन आवेदन देने की जगह आपके लिए ऑनलाइन आवेदन करना ही सुविधाजनक व सरल उपाय है। इस पोर्टल की सहायता से आप अपने बने हुए प्रमाण पत्र को ऑनलाइन ही डाउनलोड भी कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें (How to apply for caste certificate in Uttar Pradesh in Hindi)
अगर आप अपने जाति प्रमाण पत्र का आवेदन ऑफलाइन तहसीलदार के कार्यालय से या सीएससी केंद्र के द्वारा करना चाहते हैं, इसके लिए आपको कुछ चरणों का पालन करना होगा। यह चरण कुछ इस प्रकार से हैं।
- सबसे पहले तो आपको अपने आवेदन पत्र को खरीदना होगा व उसमें पूछी गई सभी जानकारी को बिल्कुल सही सही भरना होगा। आपको यह आवेदन पत्र आपकी जाति के श्रेणी के अनुसार ही भरना होगा।
- आपको अपने आवेदन पत्र के दाएं ओर सबसे ऊपर की तरफ अपने पासपोर्ट साइज़ फोटो को चिपकाना होगा व इकी के साथ आपको उसमें कोर्ट से एक 1.5 रुपए का स्टाम्प भी लगवाना होगा।
- आपको अपने आवेदन के साथ एक शपथ पत्र को भी शामिल करना होगा। आप इस शपथ पत्र का टेम्पलेट सीएससी सेंटर से ही प्राप्त कर सकते हैं।
- जब आप अपने फॉर्म को पूरी तरह से सही सही भर लें व उसके साथ अपना शपथ पत्र भी लगा दे। इसके बाद आप इस आवेदन को सीएससी ऑपरेटिंग ऑफिसर में जमा कर सकते हैं। ध्यान रहे की आपने इसके साथ अपने सभी दस्तावेजों जो बिल्कुल सही सही लगाया हो।
- आवेदन को देने की बाद सीएससी कार्यालय आपकी सभी जानकारी को एक ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड कर देगा और उन्हें संबंधित विभाग को भेज देगा। यहाँ से यह आपको एक एप्लीकेशन नंबर देंगे जो आगे आपके अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने में मदद करेगा।
- आपके आवेदन की पूरी स्थिति आपको अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त करवा दी जायेगी।
यूपी में जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (Process to Apply Online for Caste Certificate in UP in Hindi)
आपको उत्तरप्रदेश में जाति प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करने की आवश्यकता होगी।
- जाति प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए आपको सबसे पहले यूपी सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना होगा।
- जिसके बाद अब इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे।
- अगर आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल पहली बार कर रहें हैं तो आपको एक अपना ‘नया उपयोगकर्ता पंजीकरण’ करना होगा व अपना एक नया खाता खोलना होगा।
- अब, आपको उसमें दी हुई सभी फ़ील्ड जैसे पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी आदि के साथ एक फॉर्म भी दिखाई देगा। अब आपको इन सबको बिल्कुल ध्यानपूर्वक बिल्कुल सही सही भरना होगा।
- अब आपके द्वारा बनाए गये इस यूजर आईडी और पासवर्ड को आपको याद रखना होगा। क्योंकि इसके बाद आप अगर किसी और भी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो उसको इसी आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा।
- जब आपका पंजीकरण हो जाता है, तो इसके बाद आपको फिर से होम पेज पर वापिस आना होगा।
- अब आपको लॉग इन पर जाना होगा व आपके यूजर आईडी व पासवर्ड का इस्तेमाल करके इसमें लॉग इन करें।
- लॉग इन हो जाने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने कई प्रमाण पत्रों के नाम की सूची आ जायेगी। जिसमें से आपको जाति प्रमाण पत्र को सेलेक्ट कर लेना है।
- जाति प्रमाण पत्र को सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेग।
- अब इस आवेदन में पूछी गई सभी जानकारी को सही सही भरे व इसके साथ अपने दस्तावेजों को भी अपलोड करें।
- पूरी जानकारी भर जाने व दस्तावेजों के अपलोड हो जाने के बाद इसको सबमिट कर दें।
- इसके बाद भुगतान पेज हो जाएगा वहां आपको आवेदन का 20 रुपए शुल्क भुगतान करना होगा।
- एक बार यह सब प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद आपको अपना प्रमाण पत्र मिल जाएगा। आपके प्रमाण पत्र की जानकारी आपको अपने मोबाइल नंबर पर मिल जायेगी। प्रमाण पत्र बन जाने के बाद आप फिर से इसमें लॉग इन करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
यूपी जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करके कई सरकारी लाभ और योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आप कॉलेज प्रवेश, सरकारी नौकरी आदि के दौरान लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
यूपी में कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें – Related FAQs
प्रश्न: यूपी में जाति प्रमाण पत्र कौन जारी करता है?
उत्तर: उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से निवास करता/करती है। इस सेवा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
प्रश्न: उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र बनने में कितने दिन लगते हैं?
उत्तर: जाति प्रमाण पत्र आम तौर पर एक सफल फॉर्म जमा करने के 10-12 दिनों में जारी किया जाता है।
प्रश्न: यूपी में जाति प्रमाण पत्र कब तक वैध होता है?
उत्तर: आम तौर पर केंद्र सरकार के लिए ओबीसी एनसीएल प्रमाणपत्र की वैधता 1 वर्ष है और राज्य सरकार के लिए ओबीसी एनसीएल प्रमाणपत्र की वैधता 3 वर्ष है। आपको दोनों को नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है। नवीनीकरण के लिए आपको अपने पुराने ओबीसी प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने जिले या तहसील अदालत में एक स्टांप विक्रेता के पास जाने की आवश्यकता होती है।
प्रश्न: यूपी में अपने जाति प्रमाण पत्र की जांच कैसे कर सकते हैं?
उत्तर: जिन आवेदकों ने किसी भी प्रकार की सेवा प्राप्त करने के लिए Edistrict.up.nic.in पोर्टल का उपयोग किया है, उन्हें एक आवेदन संख्या दी जाती है। इस संख्या का उपयोग पोर्टल पर प्रमाणपत्र की स्थिति को सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है।