हमारे देश में नियमित रूप से लोगों को सही दिशा देने के उद्देश्य से ही सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाओं की शुरुआत की गई है। मुख्य योजनाओं में श्रमिकों का विशेष महत्व है, जहां उनके जीवन स्तर को सही करने के लिए कई प्रकार की योजनाओं का समावेश किया जाता है और इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को मुख्य सुविधा प्रदान की जाती हैं जिनके माध्यम से वे अपने रहन-सहन को सही करते हुए आर्थिक स्थिति में भी सुधार कर सकते हैं।
ऐसे में उत्तर प्रदेश विभाग द्वारा श्रमिकों के विकास हेतु कई प्रकार की योजनाओं का विकास किया गया है जिसे उत्तर प्रदेश श्रम विभाग योजना लिस्ट में शामिल किया गया है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश श्रम विभाग योजना लिस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे जिसमें आप भी मुख्य रूप से योजना का लाभ ले सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के श्रमिकों का सही प्रकार से कल्याण करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाओं का समावेश किया जाता है जिनके माध्यम से श्रमिक वर्ग के लोग आगे बढ़कर योजनाओं का लाभ लेते हुए अपने आर्थिक स्थिति को सही कर सकते हैं जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करके योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं।
यूपी श्रम विभाग योजना का उद्देश्य
ऐसे में यूपी श्रम विभाग योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर को सही रखना एवं उनको आत्मनिर्भर बनाना है जिसमें सरकारी योजनाएं शामिल है। योजनाओं के माध्यम से श्रमिक वर्ग अपने जीवन स्तर में विशेष सुधार ला सकते हैं साथ ही साथ जीवन में आने वाली किसी भी जरूरत को पूरी कर सकते हैं।
यूपी श्रम विभाग योजना लिस्ट 2024 [UP Labor Department Scheme List]
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के श्रमिकों के लिए कई प्रकार की योजनाओं की शुरुआत की गई है जिन्हें एक लिस्ट के माध्यम से समझाया जा सकता है। ऐसे में हम भी आपको उन सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे जिनके बारे में उत्तरप्रदेश सरकार ने अभी तक कार्य किया है।
1. मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना-
इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से महिला श्रमिकों को विशेेेष प्रकार की सुविधाएं दी जांएगी। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से उस समय दिया जाएगा, जब श्रमिक महिला की पहली व दूसरी संतान कन्या हो।
इस योजना के अंतर्गत यदि निसंतान दंपत्ति ने कन्या को गोद लिया हो,तो ऐसी स्थिति में भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। ऐसे में श्रमिक महिलाओंं को विशेष रूप से आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान रखा गया है।
योजना के लिए आवश्यक पात्रता मापदंड
1.
मातृत्व एवं शिशु योजना का हितलाभ श्रमिक के प्रथम दो प्रसवों तक सीमित।
2.
मातृत्व हितलाभ महिला श्रमिक की दशा में संस्थागत प्रसव में ही देय।
3.
बालिका मदद योजना का लाभ पहली कन्या सन्तान एवं दूसरी सन्तान भी बालिका होने पर हितलाभ देय। निःसन्तान दमपत्ति में कानूनी रूप से गोद ली गयी बालिका को भी देय।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
1.
अद्यतन पंजीयन
2.
राजकीय अस्पताल में संस्थागत प्रसव/गर्भपात/नसबन्दी होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
3.
आन-लाइन जारी जन्म प्रमाण-पत्र
4.
वैधानिक गोदनामा
5.
परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
1.
मातृत्व हितलाभ में पंजीकृत पुरूष कामगारों को रू0- 6,000/- एकमुश्त देय।
2.
महिला कर्मकार को संस्थागत प्रसव की स्थिति में 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि तथा रू. 1,000/- चिकित्सा बोनस के रूप में देय होगा।
3.
महिला श्रमिक को गर्भपात होने की दशा में 06 सप्ताह के समतुल्य तथा नसबन्दी कराये जाने पर 02 सप्ताह के समतुल्य न्यूनतम वेतन।
4.
शिशु के पुत्र होने की दशा में एकमुश्त रू0 20,000 तथा पुत्री होने पर रू0 25,000 प्रति शिशु की दर से देय होगा।
5.
परिवार में पहली सन्तान बालिका होने अथवा दूसरी सन्तान के भी बालिका होने की दशा अथवा कानूनी रूप से गोद ली गयी बालिका की दशा में रू0 25,000 की सावधि जमा। जन्म से दिव्याॅंग बालिका की दशा में रू0 50,000 की सावधि जमा। परिपक्वता राशि बालिका के 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने की दशा में ही देय होगी। शर्त पूर्ण न होने पर कोई भी राशि देय नहीं।
यह योजना मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग के बच्चों को प्राप्त होने वाली योजना है जिसके माध्यम से मेधावी छात्रों को विशेष रूप से सम्मान प्राप्त किया जाएगा। ऐसेे विद्यार्थी जिन्होंने पांचवी से बारहवीं तक 55% से ज्यादा अंक हासिल किए हो उन्हेंं योजना का लाभ दिया जाएगा।
साथ ही साथ जिन्होंने आईआईटी, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी, एलएलबी जैसी परीक्षाओं में 60% से अधिक अंक हासिल किए हैं उन्हें भी विशेष रुप से सुविधाएं देने का प्रावधान रखा गयाा है।
योजना के लिए आवश्यक पात्रता मापदंड
सभी पंजीकृत कर्मकार पात्र होंगे जिनके पुत्र एवं पुत्रियों ने कक्षा 05 से 09 तक 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों तथा कक्षा 10 से 12 तक 50 प्रतिशत या उससे अधिक, आई0टी0आई0 (व्यावसायिक प्रशिक्षण)/ बी0ए0/बी0काॅम/बी0एस0सी0, एम0ए0/ एम0काॅम/ एम0एस0सी, एल0एल0बी0 तक 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं तथा पाॅलीटेक्निक डिप्लोमा, इंजीनियरिंग/मेडिकल डिग्री हेतु राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त प्रवेश लिया गया है।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
1.
अद्यतन पंजीकृत श्रमिक
2.
गत वर्ष उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की अंकतालिका की सत्यापित छायाप्रति व प्रधानाचार्य का प्रमाण।
3.
वर्तमान में अगली कक्षा में प्रवेश लेने के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र।
4.
बैंक खाते की पठनीय छायाप्रति।
5.
तकनीकी कोर्स में अध्ययनरत रहने की दशा में प्रवेश का साक्ष्य एवं फीस जमा करने का साक्ष्य
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
1.
अधिसूचना की तालिका के अनुसार निहित पुरस्कार की राशि। कक्षा-6 से प्रारभ।
2.
वर्तमान कक्षा में अनुत्तीर्ण होने की दशा में दूसरी किस्त की धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
यह भी श्रमिकों के लिए बनाई गई मुख्य योजना है जिसके माध्यम से उनके आवास पर कई प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी जिनमें मुख्य रुप सेे दो एलईडीबल्ब, एक डीसी टेबल, एक सोलर पैनल ,मोबाइल चार्जर दिया जाएगा।
जिसके माध्यम सेे वे आसानी के साथ अपना कार्य कर सकते हैं। साथ साथ इन योजनाओं के लिए के 5 वर्ष की गारंटी दी जाती है जिसके माध्यम से कई प्रकार की सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है।
योजना के लिए आवश्यक पात्रता मापदंड
1.
आवेदक बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक हो तथा उसका अंशदान अद्यतन जमा हो।
2.
आवेदक के परिवार में केवल एक व्यक्ति को ही मात्र एक बार ही दी जायेगी।
3.
जिन आवेदकों के बच्चे कक्षा 9-12 के मध्य अध्धयनरत हों, उन्हें वरीयता दी जायेगी।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
1.
पंजीयन प्रमाण-पत्र
2.
अद्यतन जमा अंशदान का साक्ष्य
3.
विद्युत संयोजन न होने का घोषणा पत्र
4.
रू0 250 श्रमिक का अतिरिक्त अंशदान आन-लाइन जमा होगा
5.
वांछित वरीयता के अभिलेख।
6.
सीमित आपूर्ति के कारण वरिष्ठता के आधार पर स्थापित की जायेगी।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
1.
पंजीकृत निर्माण श्रमिक के स्थायी आवास पर स्थापित की जायेगी।
2.
योजना के अन्तर्गत 02 एल0ई0डी0 बल्ब, 01 डी0सी0 टेबल फैन, 01 सोजर पैनल, चार्जिंग कन्ट्रोलर, 01 मोबाइल चार्जर स्थापित किया जाना है।
3.
आपूर्ति किये गये संयंत्र पर 05 वर्ष की गारण्टी होगी।
4.
संयत्र का चयन/ निविदा प्रक्रिया बोर्ड स्तर पर लम्बित
3. आवास सहायता योजना –
इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को नया आवास देने का प्रावधान रखा गया है जिसके तहत श्रमिक आवास बना सकतेे हैं या अगर वे चाहे तो उन्हे तो आवास खरीदने के लिए 1 लाख की धनरााशि प्रदान की जाएगी।
जिसके माध्यम से श्रमिक वर्ग भी घर बनवा बनवा सकते हैं। एवं अपने जीवन में नई खुशियां ला सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष निर्धारित किया गया है।
योजना के लिए आवश्यक पात्रता मापदंड
1.
अद्यतन पंजीकृत श्रमिक।
2.
श्रमिक अथवा उसके परिवार के पास पक्का रिहायशी मकान न हो तथा उसके पास मकान बनाने हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो।
3.
आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को केन्द्र/ राज्य सरकार के किसी भी विभाग/ योजना के अन्तर्गत किसी आवासीय योजना का हितलाभ प्राप्त न हुआ हो।
4.
आवेदक का पंजीयन 05 वर्ष पुराना हो तथा उसकी अधिकतम आयु 55 वर्ष हो।
5.
सम्पूर्ण जीवन में एकबार लाभ देय।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
1.
आवेदन पत्र 03 प्रतियों में।
2.
अद्यतन पंजीकृत होने का प्रमाण-पत्र
3.
आवेदक का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
4.
आवेदक के पास भूमि उपलब्ध होने का साक्ष्य
5.
किसी भी अन्य योजना में आवासीय सुविधा का लाभ न प्राप्त होने तथा परिवार के पास पक्का मकान न होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र
6.
आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की प्रतिलिपि
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
1.
इस योजना के अंतर्गत निर्धारित मानको के पूर्ण करने पर नया आवास बनाने अथवा क्रय करने हेतु रू0-1,00,000/- की धनराशि देय होगी।
2.
रू0-15,000/- की धनराशि पूर्व में उपलब्ध आवास की मरम्मत करने हेतु अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी।
3.
एक ही लाभार्थी को एक साथ दोनों लाभ देय नहीं।
4.
योजना प्रधानमन्त्री आवास योजना के मानकों के अनुरूप।
यह एक मुख्य योजना है जिसके माध्यम से अब श्रमिक वर्ग के लोग भी साफ सफाई का ध्यान रखते हुए योजना का लाभ ले सकतेेे है। इस योजना हेतु आवेदक को 12 हजार की राशि प्रदान की जाएगी जिसमें वे शौचालय निर्माण कर सकते है।
इस धनराशि को दो किस्तों में प्राप्त किया जा सकेगा और फिर यह धनराशि सीधेे ही बैंक खाते में आ जाती है। इस योजना के माध्यम सेे श्रमिक वर्ग भी सही तरीके से सुरक्षित रूप से अपनेेे जीवन को आगे बढा़ सकते है।
योजना के लिए आवश्यक पात्रता मापदंड
1.
अद्यतन पंजीकृत श्रमिक
2.
ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनके अपने आवास हैं कितु उनमें शौचालय की सुविधा नहीं है और उसे किसी अन्य सरकारी योजना में इस प्रकार का लाभ प्राप्त न हुआ हो।
3.
परिवार ‘‘एक ईकाई’’ के रूप में लिया जायेगा।
4.
लाभार्थी के पास आधार पंजीयन एव राश्ट्रीकृत बैंक में सी0बी0एस0 ब्रान्च में एकाउन्ट होना अनिवार्य है।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
1.
अद्यतन पंजीकृत होने का प्रमाण-पत्र
2.
किसी भी अन्य योजना में शौचालय निर्माण सुविधा का लाभ न प्राप्त होने तथा परिवार के पास पक्का मकान न होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र
3.
आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की प्रतिलिपि योजना का कार्यान्वयन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
1.
आवेदन करने पर रू0 12,000 की राशि 02 समान किस्तों में देय। प्रथम किस्त रू0 6,000 प्रोत्साहन अग्रिम के रूप में देय तथा दूसरी किस्त निर्माण पूर्ण होने तथा शौचालय का प्रयोग प्रारम्भ करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से देय।
2.
श्रमिकों का चयन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा पंजीकृत श्रमिकों की सूची में से बेसलाइन सर्वें से मिलान करने के उपरान्त।
3.
भुगतान लाभार्थी के बैंक खातों में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा हस्तान्रित किया जायेगा।
इस योजना के माध्यम से श्रमिकों की कन्याओं का विवाह कराने का प्रावधान रखा गया है। जिसकेेे अंतर्गत यदि पुत्री का विवाह किया जाता है, तो ₹55000 प्रति पुत्री धन राशि देने का प्रावधान रखा गया है।
ऐसेे में सामूहिक रुप से विवाह करने के बारे में भी सुविधा प्रदान की जाएगी जिसका सारा खर्च बोर्ड के द्वारा वहन किया जाएगा। यह एक बहुत ही काम की योजना हैै जिसके माध्यम सेे आसानी से श्रमिकों की कन्याओं को विशेष योगदान दिया जाएगा।
योजना के लिए आवश्यक पात्रता मापदंड
1.
पंजीकृत श्रमिक जिसका अंशदान अद्यतन जमा हो।
2.
पंजीयन की न्यूनतम समयावधि 100 दिन पूर्ण हो चुकी हो।
3.
कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण हो।
4.
महिला पंजीकृत श्रमिक के स्वयं के विवाह के प्रकरण में भी उपर्युक्त।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
1.
पंजीयन प्रमाण-पत्र
2.
अद्यतन जमा अंशदान का साक्ष्य
3.
विवाह का प्रमाणित निमन्त्रण पत्र
4.
कन्या एवं वर का आयु प्रमाण सम्बन्धी अभिलेख
5.
घोषणा-पत्र
6.
परिवार रजिस्टर की प्रति
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
1.
पंजीकृत श्रमिक की अविवाहित पुत्री/पंजीकृत महिना श्रमिक के स्वयं के विवाह के सन्दर्भ में स्वजातीय विवाह में रू0-55,000/- प्रति पुत्री तथा अन्र्तजातीय विवाह की स्थिति में रू0 61,000 की अनुदान धनराशि।
2.
कम से कम 11 जोडे़ के सामूहिक विवाह की दशा में अनुदान राशि रू0 65,000 तथा प्रति जोड़े रू0 7,000 का आयोजन व्यय भी बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा। साथ ही वर-वधू प्रत्येक की पोशाक हेतु रू0 5000 प्रत्येक की दर से अग्रिम भुगतान।
3.
विधवा विवाह एवं वैधानिक विवाह- विच्छेद के प्रकरणों में सामूहिक विवाह के समतुल्य देय धनराशि।
6. मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना –
इस योजना का लाभ मुख्य रूप से उन नागरिकों को दिया जाएगा जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की वजह से अपनी दिनचर्या आगे बढ़ाने में अक्षम हो जाते हैं।
इन गंभीर बीमारियों में मुख्य रूप से कैंसर, कुष्ठ रोग, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ऐसे मे इस मुख्य योजना के माध्यम से ₹1000 दिए जाने का प्रावधान रखा गया है साथ ही साथ किसी प्रकार की दिक्कत आने पर आर्थिक सहायता भी दी जा सकेगी।
योजना के लिए आवश्यक पात्रता मापदंड
1.
अद्यतन पंजीकृत श्रमिक
2.
पेन्शन हेतु श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम से पेंशन प्राप्त करने हेतु अपात्र हो।
3.
पूर्ण स्थायी अक्षमता 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
1.
अद्यतन पंजीकृत होने का साक्ष्य।
2.
मृत्यु प्रमाण-पत्र, दुर्घटना से मृत्यु के सन्दर्भ में प्रथम सूचना रिर्पोट, पोस्टमार्टम रिर्पोट की छायाप्रति
3.
विकलाॅंगता के प्रकरणों में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत विकलाॅंगता/ अक्षमता प्रमाण-पत्र की प्रति, प्रथम सूचना रिर्पोट की प्रति।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
1.
कार्यस्थल पर या अन्यत्र दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर रू0- 5,00,000/- की धन राशि। इसमें से 01 लाख खाते में भुगतान तथा शेष 04 लाख फ्क्सि डिपाजिट से देय।
2.
कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थायी विकलाँगता की दशा में रू0 03 लाख, स्थायी आॅशिक अपंगता में रू0 02 लाख देय।
3.
कार्यस्थल से भिन्न पूर्णस्थायी विकलांगता अथवा सामान्य मृत्यु की दशा में रू0 02 लाख की धनराशि देय। अस्थायी आंशिक विकलाँगता की दशा में रू0 01 लाख देय।
4.
अपंजीकृत श्रमिक के कार्यस्थल पर घटित दुर्घटना में मृत्यु होने पर रू0- 50,000 की आर्थिक सहायता राशि।
5.
दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण पूर्ण अक्षम होने पर जीवनकाल तक रू0 1500-1250-1000 की पेन्शन
7. मध्याह्न भोजन सहायता योजना –
इस योजना के माध्यम से श्रमिक नागरिकों को आसानी के साथ कम कीमत में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य रूप से इस मध्याह्न भोजन का ₹10 मूल्य निर्धारिित किया गया है जिससे आसानी के साथ ही श्रमिक वर्ग को लाभ प्राप्त हो सकता है।
8. संत रविदास शिक्षा सहायता योजना –
यह योजना मुख्य रूप से श्रमिकों के बच्चों को प्रदान की जाने वाली योजना है जिसके माध्यम से आसानी से ही बच्चों को सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।
इस योजना के माध्यम सेेे स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। ऐसेे में जो श्रमिक छात्र 60% सेेेे अधिक अंक हासिल करते हैै, उन्हें विशेष रूप से योजना का लाभ दिया जाएगा।
यह योजना मुख्य रूप से उन श्रमिकों के लिए बनाई गई है, जो अपनी खुद की साइकिल खरीदना चाहते हैं। इसके लिए ₹3000 की सब्सिडी प्रदान की जाएगी तााकि योजना का लाभ लिया जा सके।
एक बात गौर करने लायक होगी कि योजना का लाभ उन्हेंं प्राप्त होगा जो 6 महीने से श्रम विभाग में रजिस्टर्ड होंगे।
इस योजना का लाभ मुख्य रूप से उन श्रमिक परिवारों को दिया जाएगा जो किसी गंभीर बीमारी की वजह से अपना इलाज नहीं करा सकते हैं।
यह गंभीर बीमारी मुख्य रूप से हृदय, गुर्दा, कैंसर, घुटने, मस्तिष्क संबंधित बीमारी हो सकती है। इसकेेे लिए भी राज्य सरकार द्वारा आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी।
योजना के लिए आवश्यक पात्रता मापदंड
1.
अद्यतन पंजीकृत श्रमिक।
2.
ऐसे श्रमिक जो प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना एवं मुख्यमन्त्री जन-आरोग्य योजना में हितलाभ हेतु पात्र नहीं हैं।
4.
योजना में पंजीकृत श्रमिक तथा उसकी पति/ पत्नी, अविवाहित पुत्रियाॅं एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र सम्मिलित हैं।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
1.
अद्यतन पंजीकृत होने का साक्ष्य
2.
बीमारी से सम्बन्धित अभिलेख
3.
नियत प्रारूप पर चिकित्सक का प्रमाण पत्र
4.
दवाईयों के क्रय पर मूल बिल
5.
अविाहित पुत्री या 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र होने पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
1.
सरकारी/ स्वायत्तशासी चिकित्सालयों अथवा SACHIS के इम्पैनल्ड चिकित्सालयों में अलाज कराने पर आयुष्मान भरत योजना में देय हितलाभ के समतुल्य राशि पूर्ण प्रतिपूर्ति।
2.
चिकित्सा/शल्यक्रिया में चिकित्सालय द्वारा इलाज का इस्टीमेट दिये जाने पर चिकित्सालय को अग्रिम राशि का भी भुगतान किया जा सकता है।
इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 06 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्हें गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना है।
2.
पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों के ऐसे पुत्र/पुत्रियां, जिनकी आयु 06 से 14 वर्ष के मध्य हैं, आवासीय विद्यालयों में प्रवेश पाने के पात्र होंगे।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
1.
पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति
2.
अद्यतन अंशदान जमा होने का साक्ष्य
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
1.
पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों के ऐसे पुत्र/पुत्रियां, जिनकी आयु 06 से 14 वर्ष के मध्य हैं, हेतु निःशुुल्क आवासीय शिक्षा।
2.
निःशुल्क आवास, वस्त्र, भोजन एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध।
3.
प्रदेश के 12 जनपदों में संचालित।
4.
अटल आवायीय विद्यालयों के प्रारम्भ होने के उपरान्त उनमें विलय।
कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना
पात्रता
1.
आवेदक स्वयं अथवा उसका पति/पत्नी/ पिता पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो तथा उसका अंशदान अद्यतन जमा हो।
2.
यदि पंजीकृत श्रमिक स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी आयु 18-35 के मध्य हो।
3.
आश्रितों के सन्दर्भ में उसकी पत्नी की कोई आयु सीमा नियत नहीं है। अविवाहित पुत्री की कोई अधिकतम आयु सीमा नियत नहीं है। आश्रित पुत्र की अधिकतम आयु 21 वर्ष है।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
1.
पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति
2.
अद्यतन अंशदान जमा होने का साक्ष्य
3.
जिस विधा में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उससे सम्बन्धित आवेदन पत्र।
वर्तमान समय में उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण कराया जा रहा है।
देय हितलाभ
1.
उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
2.
पंजीकृत श्रमिक द्वारा स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करने की दशा में अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
3.
प्रशिक्षण के उपरान्त मूल्याॅंकन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
चिकित्सा सुविधा योजना
योजना के लिए आवश्यक पात्रता मापदंड
निर्माण श्रमिक के रूप बोर्ड में पंजीकृत हो तथा अद्यतन अंशदान जमा हो।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
1.
पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति
2.
अद्यतन जमा अंशदान का साक्ष्य
3.
आधार कार्ड।
4.
बैंक पासबुक की छाया प्रति
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
1.
योजना के अन्तर्गत विवाहित निर्माण श्रमिक को प्रत्येक वर्ष रू0- 3000/- तथा अविवाहित निर्माण श्रमिक को रू0 2000/- की धनराशि उसके बैंक खाते में सीधे बोर्ड द्वारा स्वीकृति होगी।
2.
पति अथवा पत्नी में से एक को ही हितलाभ देय होगा।
आपदा राहत सहायता योजना
योजना के लिए आवश्यक पात्रता मापदंड
1.
अद्यतन रूप से पंजीकृत श्रमिक।
2.
कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये बनायी गयी योजना।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
1.
पूर्णतया पेपर-लेस स्कीम।
2.
कोई आवेदन पत्र वांछित नहीं।
3.
डाटाबेस में आधार संख्या तथा बैंक खाते का विवरण उपलब्ध होना
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
अद्यतन पंजीकृत निर्माण श्रमिक को एकमुश्त रू0 1000/- की धनराशि वार्षिक/अर्द्धवार्षिक/त्रैमासिक/ मासिक के रूप में, जैसा कि केन्द्र/राज्य सरकार अथवा बोर्ड द्वारा विहित किया जाये, आर्थिक सहायता के रूप में बैंक खातों में देय होगी।
महात्मा गाँधी पेन्शन योजना
योजना के लिए आवश्यक पात्रता मापदंड
1.
उ0प्र0 में स्थायी रूप से निवास कर रहे 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अद्यतन पंजीकृत श्रमिक।
2.
पंजीयन की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष हो।
3.
लाभार्थी को केन्द्र/ राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा संचालित किसी भी पेन्शन योजना (राज्य कर्मचारी बीमा निगम तथा म्च्थ्व् को छोड़कर) का लाभ प्राप्त न हो रहा हो।
पेंशन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्वीकृत की जायेगी तथा सीधे बोर्ड द्वारा भुगतान होगा।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
1.
60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अद्यतन अंशदान जमा किये जाने का साक्ष्य।
2.
आधार कार्ड, बैंक पास बुक व निवास प्रमाण-पत्र की पठनीय छायाप्रति।
3.
केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग से पेन्शन प्राप्त न किये जाने के सन्दर्भ में शपथ-पत्र
4.
प्रतिवर्ष माह अप्रैल में जीवित प्रमाण पत्र देय होगा।
5.
पेंशनधारक की मृत्यु की दशा में उसके परिवारीजनों को 01 माह के अन्दर जिला श्रम कार्यालय को सूचित करना होगा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
1.
प्रत्येक पात्र श्रमिक को प्रतिमाह की दर से 1,000/- की धनराशि देय है।
2.
लाभार्थी श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में पेन्शन की धनराशि उसकी पत्नी/ पति, जैसी भी स्थिति हो, को देय होगी।
3.
पेन्शन राशि में प्रत्येक 02 वर्ष बाद रू0-50 की वृद्धि, जो अधिकतम रू0-1250 तक होगी।
4.
प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना में पंजीकृत श्रमिकों के अंशदान का वहन बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
अन्त्येष्टि सहायता योजना
योजना के लिए आवश्यक पात्रता मापदंड
जिस श्रमिक के सन्दर्भ में हित लाभ का दावा किया जा रहा, वह बोर्ड में पंजीकृत हो तथा उसका अंशदान मृत्यु की तिथि पर प्रभावी हो।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
1.
पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति
2.
अद्यतन जमा अंशदान का साक्ष्य
3.
मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
1.
1. योजना के अन्तर्गत रू0- 25,000 की धनराशि मृतक के आश्रितों को प्रदान की जाती है।
प0 दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना
योजना के लिए आवश्यक पात्रता मापदंड
1.
बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी निर्माण श्रमिकों एवं जनमानस को प्रदान करने के साथ श्रमिक पंजीयन, नवीनीकरण के सम्बन्ध में श्रमिकों को जागरूक करने हेतु भारत सरकार की माडल वेलफेयर स्कीम के अन्तर्गत बनायी गयी योजना।
2.
निर्माण श्रमिकों के जागरूकता हेतु ऐसा आयोजन जो विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों पर केन्द्रित होना चाहिए, जिसमें श्रम विभाग की पूर्ण सहभागिता हो तथा जिसमें जनपदस्तर पर श्रमिकों के पंजीयन एवं लाभ वितरण का कार्यक्रम आयोजित होना चाहिये, में सचिव, बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के उपरान्त हुये व्यय की प्रतिपूर्ति का प्राविधान। आयोजनों में होने वाले व्यय की 25 प्रतिशत राशि अग्रिम भी दी जा सकती है।
3.
प्रचार प्रसार हेतु एस0एम0एस0, वीडियो क्लिपिंग, वाल-राईटिंग, होर्डिंग्स, पम्फलेट, जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन कराया जा सकता है।
4.
जागरूकता अभियानों में किसी भी सरकारी अधिकारी/जन प्रतिनिधि के नाम एवं तस्वीर का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
यूपी श्रम विभाग योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया –
अगर आप श्रम विभाग के अंतर्गत होने वाली योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश सरकार की कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in पर क्लिक करना होगा जहां आपके सामने होम पेज खुल जाता है।
इस होम पेज पर आपको “श्रमिक” के विकल्प में जाकर “श्रमिक पंजीयन /संशोधन” के विकल्प पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाता है।
इस नए पेज में आपको आधार कार्ड नंबर,आवेदन पंजीयन नंबर, मंडल, जनपद, मोबाइल नंबर सही तरीके से दर्ज कर देना होगा। जिसके बाद आपको “आवेदन संशोधन करे” पर क्लिक करना होगा।
क्लिक करने के बाद एक नया पेज फिर खुल जाता है जहां पर आपको पूछी गई सभी जानकारियों को भरकर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संलग्न कर देना होगा।
ऐसा कर देने के बाद आपको “सबमिट” बटन पर क्लिक करना होगा और जिसके बाद श्रम विभाग की योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है और आप योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
यूपी श्रम विभाग योजना में आवेदन पंजीयन संख्या जानने की प्रक्रिया
इसके लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in पर क्लिक करना होगा जहां आपके सामने होम पेज खुल जाता है।
इस होम पेज में आपको “श्रमिक” के सेक्शन में जाकर “आवेदन पंजीयन संख्या जाने” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाता है जिसमें आपको आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर नाम पता जैसे जानकारी भरना होगा और फिर “सर्च” बटन पर क्लिक करना होगा ।
जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपकी पंजीयन संख्या खुल जाती है और आप आसानी के साथ ही अपना पंजीयन आवेदन देख सकते हैं।
यूपी श्रम विभाग की पंजीयन की स्थिति की जांच प्रक्रिया
इसके लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जहां आपके सामने होम पेज खुल जाता है।
इस होम पेज पर आपको श्रमिक के सेक्शन में जाकर “पंजीयन की स्थिति” के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
क्लिक करते ही नया पेज खुल जाता है जहां आपको सभी जानकारियों को भरना होगा।
जानकारी भरने के बाद “सर्च” बटन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद ही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पंजीयन की स्थिति आ जाती है।
यूपी श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
यूपी श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in पर क्लिक करना होगा जहां पर आप सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
क्या इन सभी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन होकर लिया जा सकता है?
जी हां इन सभी योजनाओं को ऑनलाइन रहते हुए लाभ लिया जा सकता है|
इस योजना का लाभ किस राज्य के लोगों को दिया जाएगा?
इन सभी योजनाओं का लाभ मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के श्रमिक वर्ग को दिया जाएगा।
इस प्रकार से आज हमने आपको यूपी श्रम विभाग योजना लिस्ट 2024 | मजदूरों के लिए चलाई गई योजनाएं के बारे में जानकारी दी है,जहां श्रमिकों को विशेष लाभ दिया जाएगा और यह लाभ मुख्य रूप से बच्चों, महिलाओं, विधवाओं, बुजुर्गों को दिया जाएगा ताकि उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ सके। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी इस अंत तक पढ़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
श्वेता रायजादा हिंदी में स्नातकोत्तर हैं। उनके पास बीएड की डिग्री भी है। वह अध्यापन के पेशे में हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहीं हैं। अध्यापन के साथ ही उन्हें लिखना अच्छा लगता है। उनकी रुचि में समाजसेवा, लेखन और लोगों से बात कर उनकी समस्याओं को जानना शामिल है।